प्रेस प्रकाशनी - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनी
The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated March 18, 2025, imposed a monetary penalty of ₹1.20 lakh (Rupees One Lakh Twenty Thousand only) on Sreenivasa Padmavathi Co-operative Urban Bank Ltd., Telangana (the bank) for non-compliance with certain directions issued by RBI on ‘Priority Sector Lending (PSL) - Targets and Classification’ and specific directions issued by RBI on making contribution to Micro and Small Enterprises (MSE) Refinance Fund due to shortfall in achievement of PSL. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of Section 47A(1)(c) read with Sections 46(4)(i) and 56 of the Banking Regulation Act, 1949.
The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated March 18, 2025, imposed a monetary penalty of ₹1.20 lakh (Rupees One Lakh Twenty Thousand only) on Sreenivasa Padmavathi Co-operative Urban Bank Ltd., Telangana (the bank) for non-compliance with certain directions issued by RBI on ‘Priority Sector Lending (PSL) - Targets and Classification’ and specific directions issued by RBI on making contribution to Micro and Small Enterprises (MSE) Refinance Fund due to shortfall in achievement of PSL. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of Section 47A(1)(c) read with Sections 46(4)(i) and 56 of the Banking Regulation Act, 1949.
The Reserve Bank of India (RBl) has, by an order dated March 13, 2025, imposed a monetary penalty of ₹1.50 lakh (Rupees One Lakh Fifty Thousand only) on Janata Sahakari Bank Ltd., Gondia, Maharashtra (the bank) for contravention of the provisions of Section 26A read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (BR Act). This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of Section 47A(1)(c) read with Sections 46(4)(i) and 56 of the BR Act.
The Reserve Bank of India (RBl) has, by an order dated March 13, 2025, imposed a monetary penalty of ₹1.50 lakh (Rupees One Lakh Fifty Thousand only) on Janata Sahakari Bank Ltd., Gondia, Maharashtra (the bank) for contravention of the provisions of Section 26A read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (BR Act). This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of Section 47A(1)(c) read with Sections 46(4)(i) and 56 of the BR Act.
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 मार्च 2025 के आदेश द्वारा वंचिनाड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, एर्नाकुलम, केरल (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘मास्टर निदेश- भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- स्केल आधारित विनियमन) निदेश, 2023’ के साथ पठित ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - गैर-प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016’ के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी(5)(एए) के साथ पठित धारा 58जी(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 मार्च 2025 के आदेश द्वारा वंचिनाड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, एर्नाकुलम, केरल (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘मास्टर निदेश- भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- स्केल आधारित विनियमन) निदेश, 2023’ के साथ पठित ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - गैर-प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016’ के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी(5)(एए) के साथ पठित धारा 58जी(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि ए.पी. राजा राजेश्वरी महिला को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अग्रिमों का प्रबंधन- यूसीबी’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि ए.पी. राजा राजेश्वरी महिला को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अग्रिमों का प्रबंधन- यूसीबी’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 मार्च 2025 के आदेश द्वारा श्री बसवेश्वर सहकार बैंक नियामिता, गुलबर्गा, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक’, ‘शहरी सहकारी बैंक के मुनाफे में से सार्वजनिक/धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए दान/अंशदान’ और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 मार्च 2025 के आदेश द्वारा श्री बसवेश्वर सहकार बैंक नियामिता, गुलबर्गा, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक’, ‘शहरी सहकारी बैंक के मुनाफे में से सार्वजनिक/धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए दान/अंशदान’ और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा दि बिज़नेस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा दि बिज़नेस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा दि लासलगांव मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले - यूसीबी’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा दि लासलगांव मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले - यूसीबी’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला वडोदरा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹25,000/- (पच्चीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 फरवरी 2025 के आदेश द्वारा महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला वडोदरा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹25,000/- (पच्चीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated February 18, 2025, imposed a monetary penalty of ₹50,000/- (Rupees Fifty Thousand only) on The Guntur District Co-operative Central Bank Ltd., Andhra Pradesh (the bank) for contravention of provisions of Section 31 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (BR Act). This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of Section 47A(1)(c) read with Sections 46(4)(i) and 56 of the BR Act.
The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated February 18, 2025, imposed a monetary penalty of ₹50,000/- (Rupees Fifty Thousand only) on The Guntur District Co-operative Central Bank Ltd., Andhra Pradesh (the bank) for contravention of provisions of Section 31 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (BR Act). This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of Section 47A(1)(c) read with Sections 46(4)(i) and 56 of the BR Act.
The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated February 18, 2025, imposed a monetary penalty of ₹50,000/- (Rupees Fifty thousand only) on The Gulbarga and Yadgir District Co-operative Central Bank Ltd., Karnataka (the bank) for non-compliance with certain directions issued by the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) in exercise of powers conferred under Section 27(3) read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (BR Act) on ‘Offsite Surveillance System-Revision of Due dates for Submission of OSS/FMS Returns’. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of Section 47A(1)(c) read with Sections 46(4)(i) and 56 of the BR Act.
The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated February 18, 2025, imposed a monetary penalty of ₹50,000/- (Rupees Fifty thousand only) on The Gulbarga and Yadgir District Co-operative Central Bank Ltd., Karnataka (the bank) for non-compliance with certain directions issued by the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) in exercise of powers conferred under Section 27(3) read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (BR Act) on ‘Offsite Surveillance System-Revision of Due dates for Submission of OSS/FMS Returns’. This penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of Section 47A(1)(c) read with Sections 46(4)(i) and 56 of the BR Act.
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: मई 19, 2025