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अग॰ 06, 2020
गवर्नर का वक्तव्य – 6 अगस्त 2020
06 अगस्त 2020 गवर्नर का वक्तव्य – 6 अगस्त 2020 मौद्रिक नीति समिति ने अपने तत्वावधान में 24 वीं बार नए मौद्रिक नीति ढांचे के तहत अपने परिचालन के चार वर्ष पूर्ण करते हुए 2020-21 की दूसरी बैठक के लिए 4, 5 और 6 अगस्त को बैठक आयोजित की। एमपीसी ने घरेलू और वैश्विक परिस्थितियों के बीच विस्तार किया और भारत और दुनिया के लिए समग्र दृष्टिकोण पर उनके प्रभाव को बढ़ाया। अपने विचार-विमर्श के अंत में, एमपीसी ने सर्वसम्मति से 4 प्रतिशत की पॉलिसी रेपो दर को अपरिवर्तित रखने के लिए वोट कि
06 अगस्त 2020 गवर्नर का वक्तव्य – 6 अगस्त 2020 मौद्रिक नीति समिति ने अपने तत्वावधान में 24 वीं बार नए मौद्रिक नीति ढांचे के तहत अपने परिचालन के चार वर्ष पूर्ण करते हुए 2020-21 की दूसरी बैठक के लिए 4, 5 और 6 अगस्त को बैठक आयोजित की। एमपीसी ने घरेलू और वैश्विक परिस्थितियों के बीच विस्तार किया और भारत और दुनिया के लिए समग्र दृष्टिकोण पर उनके प्रभाव को बढ़ाया। अपने विचार-विमर्श के अंत में, एमपीसी ने सर्वसम्मति से 4 प्रतिशत की पॉलिसी रेपो दर को अपरिवर्तित रखने के लिए वोट कि
अग॰ 06, 2020
दिन की समाप्ति पर एलएएफ परिचालन के लिए स्वचालित स्वीप-इन और स्वीप-आउट (एएसआईएसओ) सुविधा प्रारंभ की गई
6 अगस्त 2020 दिन की समाप्ति पर एलएएफ परिचालन के लिए स्वचालित स्वीप-इन और स्वीप-आउट (एएसआईएसओ) सुविधा प्रारंभ की गई COVID-19 के कारण होने वाले व्यवधानों के संबंध में मानव संसाधन परिनियोजन का अनुकूलन करने और पात्र एलएएफ / एमएसएफ प्रतिभागियों को अपने दिन की समाप्ति पर नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) शेष के प्रबंधन में अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने अपने ई-कुबेर सिस्टम में वैकल्पिक स्वचालित स्वीप-इन और स्वीप-आउट (एएसआईएसओ) सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया ह
6 अगस्त 2020 दिन की समाप्ति पर एलएएफ परिचालन के लिए स्वचालित स्वीप-इन और स्वीप-आउट (एएसआईएसओ) सुविधा प्रारंभ की गई COVID-19 के कारण होने वाले व्यवधानों के संबंध में मानव संसाधन परिनियोजन का अनुकूलन करने और पात्र एलएएफ / एमएसएफ प्रतिभागियों को अपने दिन की समाप्ति पर नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) शेष के प्रबंधन में अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने अपने ई-कुबेर सिस्टम में वैकल्पिक स्वचालित स्वीप-इन और स्वीप-आउट (एएसआईएसओ) सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया ह
अग॰ 06, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्वानुमान सर्वेक्षणों के परिणाम जारी किए
06 अगस्त 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्वानुमान सर्वेक्षणों के परिणाम जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित सर्वेक्षणों के परिणाम जारी किए: उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीएसएस) – जुलाई 2020 परिवार मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण (आईईएसएच) – जुलाई 2020 विनिर्माण क्षेत्र पर ओबीआईसीयूएस सर्वेक्षण - 2019-20 की चौथी तिमाही 2020-21 की पहली तिमाही के लिए विनिर्माण क्षेत्र का औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण समष्टि आर्थिक सूचकांकों पर व्यावसायिक प
06 अगस्त 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्वानुमान सर्वेक्षणों के परिणाम जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित सर्वेक्षणों के परिणाम जारी किए: उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीएसएस) – जुलाई 2020 परिवार मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण (आईईएसएच) – जुलाई 2020 विनिर्माण क्षेत्र पर ओबीआईसीयूएस सर्वेक्षण - 2019-20 की चौथी तिमाही 2020-21 की पहली तिमाही के लिए विनिर्माण क्षेत्र का औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण समष्टि आर्थिक सूचकांकों पर व्यावसायिक प
अग॰ 06, 2020
मौद्रिक नीति समिति वक्तव्य, 2020-21 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 4 से 6 अगस्त 2020
06 अगस्त 2020 मौद्रिक नीति समिति वक्तव्य, 2020-21 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 4 से 6 अगस्त 2020 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (6 अगस्त 2020) अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि: चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए; नतीजतन, एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर 3.35 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर अपरिवर्ति
06 अगस्त 2020 मौद्रिक नीति समिति वक्तव्य, 2020-21 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 4 से 6 अगस्त 2020 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (6 अगस्त 2020) अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि: चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए; नतीजतन, एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर 3.35 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर अपरिवर्ति
अग॰ 01, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 A के अंतर्गत निदेश – शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, ईचलकरंजी, कोल्हापूर, महाराष्ट्र
1 अगस्त 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 A के अंतर्गत निदेश – शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, ईचलकरंजी, कोल्हापूर, महाराष्ट्र शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, ईचलकरंजी, कोल्हापूर, महाराष्ट्र को दिनांक 18 मई 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-6/12.22.351/2017-18 के माध्‍यम से दिनांक 19 मई 2018 को कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय- समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 21 मई 2020 के नि
1 अगस्त 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 A के अंतर्गत निदेश – शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, ईचलकरंजी, कोल्हापूर, महाराष्ट्र शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, ईचलकरंजी, कोल्हापूर, महाराष्ट्र को दिनांक 18 मई 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-6/12.22.351/2017-18 के माध्‍यम से दिनांक 19 मई 2018 को कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय- समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 21 मई 2020 के नि
जुल॰ 30, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र
30 जुलाई 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-1/D-4/12.22.141/2016-17 के माध्‍यम से 31 अगस्त 2016 को कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उक्त की वैधता समय-समय पर जारी किए गए निदेशों जिनमें अंतिम रूप से दिनांक 18 मार्च
30 जुलाई 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र मराठा सहकारी बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-1/D-4/12.22.141/2016-17 के माध्‍यम से 31 अगस्त 2016 को कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उक्त की वैधता समय-समय पर जारी किए गए निदेशों जिनमें अंतिम रूप से दिनांक 18 मार्च
जुल॰ 30, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – दी कपोल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
30 जुलाई 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – दी कपोल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दी कपोल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-9/12.22.111/2016-17 के माध्‍यम से 30 मार्च 2017 को कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। उक्त निदेशों की वैधता समय-समय पर जारी किए गए निदेशों जिनमें अंतिम रूप से दिना
30 जुलाई 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – दी कपोल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दी कपोल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-9/12.22.111/2016-17 के माध्‍यम से 30 मार्च 2017 को कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। उक्त निदेशों की वैधता समय-समय पर जारी किए गए निदेशों जिनमें अंतिम रूप से दिना
जुल॰ 15, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दी सिटी को-ओपेरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
15 जुलाई 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दी सिटी को-ओपेरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार दी सिटी को-ओपेरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-1/D-5/12.22.039/2017-18 के माध्‍यम से 17 अप्रैल 2018 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था जिसकी वैधता समय-समय पर जारी किए गए निदेशों जिनमें अंतिम रूप से दिनांक 07
15 जुलाई 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दी सिटी को-ओपेरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार दी सिटी को-ओपेरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-1/D-5/12.22.039/2017-18 के माध्‍यम से 17 अप्रैल 2018 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था जिसकी वैधता समय-समय पर जारी किए गए निदेशों जिनमें अंतिम रूप से दिनांक 07
जुल॰ 01, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - यूथ डेव्हलपमेन्ट को-ऑपरेटिव. बँक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र
01 जुलाई 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - यूथ डेव्हलपमेन्ट को-ऑपरेटिव. बँक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र यूथ डेव्हलपमेन्ट को-ऑपरेटिव बँक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र को दिनांक 04 जनवरी 2019 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-06/12.22.311/2018-19 के माध्‍यम से दिनांक 05 जनवरी 2019 को कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय- समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 01 जनवरी 2020 के निदेश सं. DOR.
01 जुलाई 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - यूथ डेव्हलपमेन्ट को-ऑपरेटिव. बँक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र यूथ डेव्हलपमेन्ट को-ऑपरेटिव बँक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र को दिनांक 04 जनवरी 2019 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-06/12.22.311/2018-19 के माध्‍यम से दिनांक 05 जनवरी 2019 को कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय- समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 01 जनवरी 2020 के निदेश सं. DOR.
जून 23, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश- यूथ डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र - जमाकर्ताओं के लिए आहरण सीमा में वृद्धि
19 जून 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश- यूथ डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र - जमाकर्ताओं के लिए आहरण सीमा में वृद्धि यूथ डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जमाकर्ताओं की सुरक्षा के हित में दिनांक 4 जनवरी 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I/डी-6/12.22.311/2018-19 द्वारा 5 जनवरी 2019 को कारोबारी समय की समाप्ति से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ प
19 जून 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश- यूथ डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र - जमाकर्ताओं के लिए आहरण सीमा में वृद्धि यूथ डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जमाकर्ताओं की सुरक्षा के हित में दिनांक 4 जनवरी 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I/डी-6/12.22.311/2018-19 द्वारा 5 जनवरी 2019 को कारोबारी समय की समाप्ति से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ प

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 29, 2025