प्रेस प्रकाशनी - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनी
अप्रैल 30, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्धारित दर प्रतिवर्ती रेपो और एमएसएफ़ विंडो बढ़ाया
30 अप्रैल 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्धारित दर प्रतिवर्ती रेपो और एमएसएफ़ विंडो बढ़ाया रिज़र्व बैंक ने 30 मार्च की प्रेस प्रकाशनी 2019-2020/2147 के माध्यम से निर्धारित दर प्रतिवर्ती रेपो और एमएसएफ़ परिचालनों की समयावधि बढ़ाई। COVID-19 के कारण जारी व्यवधानों के मद्देनजर, अगली सूचना तक संशोधित समय को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। (योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी : 2019-2020/2295
30 अप्रैल 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्धारित दर प्रतिवर्ती रेपो और एमएसएफ़ विंडो बढ़ाया रिज़र्व बैंक ने 30 मार्च की प्रेस प्रकाशनी 2019-2020/2147 के माध्यम से निर्धारित दर प्रतिवर्ती रेपो और एमएसएफ़ परिचालनों की समयावधि बढ़ाई। COVID-19 के कारण जारी व्यवधानों के मद्देनजर, अगली सूचना तक संशोधित समय को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। (योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी : 2019-2020/2295
अप्रैल 30, 2020
रिज़र्व बैंक ने ट्रंकेटेड बाजार कार्य समय का विस्तार किया
30 अप्रैल 2020 रिज़र्व बैंक ने ट्रंकेटेड बाजार कार्य समय का विस्तार किया मुंबई जैसे प्रमुख शहरों में लॉकडाउन के विस्तार या सीमित तरीके से प्रतिबंधों में ढील की संभावना है। परिचालन संबंधी अव्यवस्थाओं और स्वास्थ्य जोखिमों के बढ़ते स्तर को देखते हुए, आवागमन पर निरंतर प्रतिबंध लगाने, घर से कार्य करने की व्यवस्थाओं और व्यावसायिक निरंतरता की योजनाओं के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित कारोबार समय अर्थात्, रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित बाजारों के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 2
30 अप्रैल 2020 रिज़र्व बैंक ने ट्रंकेटेड बाजार कार्य समय का विस्तार किया मुंबई जैसे प्रमुख शहरों में लॉकडाउन के विस्तार या सीमित तरीके से प्रतिबंधों में ढील की संभावना है। परिचालन संबंधी अव्यवस्थाओं और स्वास्थ्य जोखिमों के बढ़ते स्तर को देखते हुए, आवागमन पर निरंतर प्रतिबंध लगाने, घर से कार्य करने की व्यवस्थाओं और व्यावसायिक निरंतरता की योजनाओं के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित कारोबार समय अर्थात्, रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित बाजारों के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 2
अप्रैल 29, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
29 अप्रैल 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 26 अक्टूबर 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-3/12.22.163/2018-19 के माध्यम से दिनांक 29 अक्टूबर 2018 की कारोबार समाप्ति से छ: माह के लिए निदेशाधीन रखा गया था तथा ये निदेश समीक्षाधीन थे। पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 16 अक्
29 अप्रैल 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि नीड्स ऑफ लाइफ को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 26 अक्टूबर 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-3/12.22.163/2018-19 के माध्यम से दिनांक 29 अक्टूबर 2018 की कारोबार समाप्ति से छ: माह के लिए निदेशाधीन रखा गया था तथा ये निदेश समीक्षाधीन थे। पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 16 अक्
अप्रैल 28, 2020
रिज़र्व बैंक के कर्मचारियों ने PM CARES फंड में 7.30 करोड़ रुपये का योगदान दिया
28 अप्रैल 2020 रिज़र्व बैंक के कर्मचारियों ने PM CARES फंड में 7.30 करोड़ रुपये का योगदान दिया COVID-19 महामारी और सामान्य आर्थिक गतिविधि में संबंधित अव्यवस्था ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और उनकी आजीविका के साधनों को बुरी तरह प्रभावित किया है। किसी भी प्रकार की आपातकालीन या संकट की स्थिति से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए, जैसे कि COVID-19 महामारी द्वारा उत्पन्न हुआ है, भारत सरकार ने विभिन्न स्रोतों से योगदान प्राप्त करने के लिए एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्
28 अप्रैल 2020 रिज़र्व बैंक के कर्मचारियों ने PM CARES फंड में 7.30 करोड़ रुपये का योगदान दिया COVID-19 महामारी और सामान्य आर्थिक गतिविधि में संबंधित अव्यवस्था ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और उनकी आजीविका के साधनों को बुरी तरह प्रभावित किया है। किसी भी प्रकार की आपातकालीन या संकट की स्थिति से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए, जैसे कि COVID-19 महामारी द्वारा उत्पन्न हुआ है, भारत सरकार ने विभिन्न स्रोतों से योगदान प्राप्त करने के लिए एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्
अप्रैल 27, 2020
रिज़र्व बैंक ने म्युचुअल फंड (एसएलएफ-एमएफ) के लिए ₹ 50,000 करोड़ की विशेष चलनिधि सुविधा की घोषणा की
27 अप्रैल 2020 रिज़र्व बैंक ने म्युचुअल फंड (एसएलएफ-एमएफ) के लिए ₹ 50,000 करोड़ की विशेष चलनिधि सुविधा की घोषणा की सीओवीआईडी-19 की प्रतिक्रिया में पूंजी बाजारों में भारी अस्थिरता ने म्यूचुअल फंड (एमएफ) पर चलनिधि का दबाव डाला है, जिसके मद्देनजर कुछ ऋण एमएफ पर समापन संबंधी मोचन दबाव और इसके संभावित संक्रामक प्रभाव तेज हो गए हैं। हालाँकि, दबाव इस स्तर पर उच्च जोखिम वाले ऋण एमएफ खण्ड तक ही सीमित है; अधिकतर उद्योग में तरलता बनी रही है। 2. रिज़र्व बैंक ने कहा है कि वह सतर्क ह
27 अप्रैल 2020 रिज़र्व बैंक ने म्युचुअल फंड (एसएलएफ-एमएफ) के लिए ₹ 50,000 करोड़ की विशेष चलनिधि सुविधा की घोषणा की सीओवीआईडी-19 की प्रतिक्रिया में पूंजी बाजारों में भारी अस्थिरता ने म्यूचुअल फंड (एमएफ) पर चलनिधि का दबाव डाला है, जिसके मद्देनजर कुछ ऋण एमएफ पर समापन संबंधी मोचन दबाव और इसके संभावित संक्रामक प्रभाव तेज हो गए हैं। हालाँकि, दबाव इस स्तर पर उच्च जोखिम वाले ऋण एमएफ खण्ड तक ही सीमित है; अधिकतर उद्योग में तरलता बनी रही है। 2. रिज़र्व बैंक ने कहा है कि वह सतर्क ह
अप्रैल 20, 2020
वित्त वर्ष 2020-21 (अप्रैल 2020 से सितंबर 2020) की पहली छमाही के शेष समय के लिए भारत सरकार की डब्ल्यूएमए सीमा की समीक्षा
20 अप्रैल 2020 वित्त वर्ष 2020-21 (अप्रैल 2020 से सितंबर 2020) की पहली छमाही के शेष समय के लिए भारत सरकार की डब्ल्यूएमए सीमा की समीक्षा COVID-19 महामारी के प्रकोप से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 (अप्रैल 2020 से सितंबर 2020) की पहली छमाही के शेष समय के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) की सीमा को संशोधित कर ₹ 2,00,000 करोड़ किया जाएगा। (योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 20
20 अप्रैल 2020 वित्त वर्ष 2020-21 (अप्रैल 2020 से सितंबर 2020) की पहली छमाही के शेष समय के लिए भारत सरकार की डब्ल्यूएमए सीमा की समीक्षा COVID-19 महामारी के प्रकोप से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 (अप्रैल 2020 से सितंबर 2020) की पहली छमाही के शेष समय के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) की सीमा को संशोधित कर ₹ 2,00,000 करोड़ किया जाएगा। (योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 20
अप्रैल 17, 2020
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए) की सीमाओं की समीक्षा
17 अप्रैल 2020 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए) की सीमाओं की समीक्षा रिज़र्व बैंक ने 1 अप्रैल 2020 को राज्यों की डब्ल्यूएमए सीमा को बढ़ाने की घोषणा की थी। राज्यों को COVID-19 नियंत्रण और शमन के प्रयासों को आरंभ करने के लिए अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने और उनके बाजार उधार लेने की योजना को बेहतर ढंग से सक्षम करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि राज्यों की डब्ल्यूएमए सीमा को 31 मार्च 2020 के स्तर से ऊपर और अधिक 60% तक बढ़ाया जाए
17 अप्रैल 2020 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए) की सीमाओं की समीक्षा रिज़र्व बैंक ने 1 अप्रैल 2020 को राज्यों की डब्ल्यूएमए सीमा को बढ़ाने की घोषणा की थी। राज्यों को COVID-19 नियंत्रण और शमन के प्रयासों को आरंभ करने के लिए अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने और उनके बाजार उधार लेने की योजना को बेहतर ढंग से सक्षम करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि राज्यों की डब्ल्यूएमए सीमा को 31 मार्च 2020 के स्तर से ऊपर और अधिक 60% तक बढ़ाया जाए
अप्रैल 17, 2020
रिज़र्व बैंक ने लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन 2.0 (टीएलटीआरओ 2.0) की घोषणा की
17 अप्रैल 2020 रिज़र्व बैंक ने लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन 2.0 (टीएलटीआरओ 2.0) की घोषणा की आज (17.04.2020) घोषित किए और गवर्नर के वक्तव्य में दिये अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने चलनिधि की कमी और/या बाजार की पहुंच में बाधा का सामना करने वाले क्षेत्रों तथा संस्थाओं के लिए पर्याप्त प्रणाली स्तर की चलनिधि के साथ-साथ लक्षित चलनिधि प्रावधान उपलब्ध करवाकर वित्तीय बाजारों और संस्थानों की अनुकूल वित्तीय स्थितियों और सामान्य कामकाज को बढ़ाने का प्रयास किया है। गै
17 अप्रैल 2020 रिज़र्व बैंक ने लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन 2.0 (टीएलटीआरओ 2.0) की घोषणा की आज (17.04.2020) घोषित किए और गवर्नर के वक्तव्य में दिये अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने चलनिधि की कमी और/या बाजार की पहुंच में बाधा का सामना करने वाले क्षेत्रों तथा संस्थाओं के लिए पर्याप्त प्रणाली स्तर की चलनिधि के साथ-साथ लक्षित चलनिधि प्रावधान उपलब्ध करवाकर वित्तीय बाजारों और संस्थानों की अनुकूल वित्तीय स्थितियों और सामान्य कामकाज को बढ़ाने का प्रयास किया है। गै
अप्रैल 16, 2020
रिज़र्व बैंक ने बाजार समय की समीक्षा की
16 अप्रैल 2020 रिज़र्व बैंक ने बाजार समय की समीक्षा की COVID-19 के प्रकोप से उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति के कारण पैदा होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए, रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित विभिन्न बाजारों के कारोबार समय को दिनांक 3 अप्रैल 2020 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सुबह 10.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक के रूप में संशोधित किया था, जो 7 अप्रैल 2020 (मंगलवार) से 17 अप्रैल 2020 (शुक्रवार) को कारोबार की समाप्ति तक प्रभावी है। भारत सरकार के इस आदेश के मद्देनजर कि 3 मई 2020 (
16 अप्रैल 2020 रिज़र्व बैंक ने बाजार समय की समीक्षा की COVID-19 के प्रकोप से उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति के कारण पैदा होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए, रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित विभिन्न बाजारों के कारोबार समय को दिनांक 3 अप्रैल 2020 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सुबह 10.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक के रूप में संशोधित किया था, जो 7 अप्रैल 2020 (मंगलवार) से 17 अप्रैल 2020 (शुक्रवार) को कारोबार की समाप्ति तक प्रभावी है। भारत सरकार के इस आदेश के मद्देनजर कि 3 मई 2020 (
अप्रैल 16, 2020
भारत सरकार (जीओआई) की प्रतिभूतियों का रूपांतरण/स्विच
16 अप्रैल 2020 भारत सरकार (जीओआई) की प्रतिभूतियों का रूपांतरण/स्विच विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियों के लिए जारी कैलेंडर के अनुसार, स्विच के लिए नीलामी हर महीने के तीसरे सोमवार को निर्धारित की जाती है। हालाँकि, COVID-19 के प्रकोप के कारण असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2020 माह में स्विच नीलामी का आयोजन नहीं करने का निर्णय लिया है। अजीत प्रसाद निदेशक प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/2229
16 अप्रैल 2020 भारत सरकार (जीओआई) की प्रतिभूतियों का रूपांतरण/स्विच विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियों के लिए जारी कैलेंडर के अनुसार, स्विच के लिए नीलामी हर महीने के तीसरे सोमवार को निर्धारित की जाती है। हालाँकि, COVID-19 के प्रकोप के कारण असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2020 माह में स्विच नीलामी का आयोजन नहीं करने का निर्णय लिया है। अजीत प्रसाद निदेशक प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/2229
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 31, 2025