प्रेस प्रकाशनी - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनी
सित॰ 17, 2019
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नासिक, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाई गई
17 सितंबर 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नासिक, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाई गई भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि.,नासिक, महाराष्ट्र को 19 मई 2018 की का
17 सितंबर 2019 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नासिक, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाई गई भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि.,नासिक, महाराष्ट्र को 19 मई 2018 की का
सित॰ 13, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि गोवा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., पणजी (गोवा) पर मौद्रिक दंड लगाया
13 सितंबर 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि गोवा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., पणजी (गोवा) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने पर्यवेक्षण कार्य ढांचे (एसएएफ़) पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए दि अर्बन को- ऑपरेटिव बैंक लि. (बैंक) पर 11 सितंबर 2019 के आदेश के द्वारा मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम
13 सितंबर 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि गोवा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., पणजी (गोवा) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने पर्यवेक्षण कार्य ढांचे (एसएएफ़) पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए दि अर्बन को- ऑपरेटिव बैंक लि. (बैंक) पर 11 सितंबर 2019 के आदेश के द्वारा मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम
सित॰ 13, 2019
भारतीय रिजर्व बैंक ने मेहमदाबाद अर्बन पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मेहमदाबाद पर मौद्रिक दंड लगाया
13 सितंबर 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने मेहमदाबाद अर्बन पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मेहमदाबाद पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 11 सितंबर 2019 के आदेश द्वारा मेहमदाबाद अर्बन पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मेहमदाबाद (बैंक) पर निदेशकों को ऋण और अग्रिमों के अनुमोदन पर और केवाईसी मानदंडों / एएमएल मानकों के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए ₹2 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उ
13 सितंबर 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने मेहमदाबाद अर्बन पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मेहमदाबाद पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 11 सितंबर 2019 के आदेश द्वारा मेहमदाबाद अर्बन पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मेहमदाबाद (बैंक) पर निदेशकों को ऋण और अग्रिमों के अनुमोदन पर और केवाईसी मानदंडों / एएमएल मानकों के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए ₹2 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उ
सित॰ 11, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देश को वापिस लिया गया - इण्डियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश
11 सितंबर 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देश को वापिस लिया गया - इण्डियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35क के अंतर्गत इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश को दिनांक 04 जून 2014 को निर्देश जारी किए गए थे। उपर्युक्त निर्देश की अवधि को समय समय पर बढ़ाया गया तथा संशोधित किया गया था, अंतिम बार इसे दिनांक 5 मार्च 2019 के निर्देश
11 सितंबर 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देश को वापिस लिया गया - इण्डियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35क के अंतर्गत इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश को दिनांक 04 जून 2014 को निर्देश जारी किए गए थे। उपर्युक्त निर्देश की अवधि को समय समय पर बढ़ाया गया तथा संशोधित किया गया था, अंतिम बार इसे दिनांक 5 मार्च 2019 के निर्देश
सित॰ 10, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निर्देश की अवधि का विस्तार – दि कराड़ जनता सहकारी बैंक लि., कराड़, महाराष्ट्र
10 सितंबर 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निर्देश की अवधि का विस्तार – दि कराड़ जनता सहकारी बैंक लि., कराड़, महाराष्ट्र दि कराड़ जनता सहकारी बैंक लि., कराड़, महाराष्ट्र को दिनांक 7 नवम्बर 2017 के निर्देश सं. डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-1/डी-4/12.22.126/2017-18 द्वारा 9 नवम्बर 2017 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निर्देशाधीन रखा गया था। यह वैधता समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों द्वारा बढ़ाई गई जो
10 सितंबर 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निर्देश की अवधि का विस्तार – दि कराड़ जनता सहकारी बैंक लि., कराड़, महाराष्ट्र दि कराड़ जनता सहकारी बैंक लि., कराड़, महाराष्ट्र को दिनांक 7 नवम्बर 2017 के निर्देश सं. डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-1/डी-4/12.22.126/2017-18 द्वारा 9 नवम्बर 2017 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निर्देशाधीन रखा गया था। यह वैधता समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों द्वारा बढ़ाई गई जो
सित॰ 09, 2019
माह अगस्त 2019 के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर)
09 सितंबर 2019 माह अगस्त 2019 के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज माह अगस्त 2019 के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की है। अजीत प्रसाद निदेशक प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/653
09 सितंबर 2019 माह अगस्त 2019 के लिए निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज माह अगस्त 2019 के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार दर जारी की है। अजीत प्रसाद निदेशक प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/653
सित॰ 03, 2019
बीदर महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., बीदर - बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत सभी समावेशी निर्देशों को बढ़ाया जाना
3 सितम्बर 2019 बीदर महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., बीदर - बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत सभी समावेशी निर्देशों को बढ़ाया जाना जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से सहमत है कि लोक हित में बीदर महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., बीदर, कर्नाटक को जारी दिनांक 21 फरवरी 2019 के निर्देश की परिचालन अवधि को बढ़ाना आवश्यक है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 3
3 सितम्बर 2019 बीदर महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., बीदर - बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए के अंतर्गत सभी समावेशी निर्देशों को बढ़ाया जाना जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से सहमत है कि लोक हित में बीदर महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., बीदर, कर्नाटक को जारी दिनांक 21 फरवरी 2019 के निर्देश की परिचालन अवधि को बढ़ाना आवश्यक है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 3
अग॰ 30, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निर्देश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र
30 अगस्त 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निर्देश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को दिनांक 21 फ़रवरी 2013 के निर्देश के माध्यम से दिनांक 22 फ़रवरी 2013 की कारोबार समाप्ति से निर्देशाधीन रखा गया था। निर्देशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निर्देशों की अवधी को दिनांक 27 मई 2019 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निर्देश दिनांक 3
30 अगस्त 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निर्देश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को दिनांक 21 फ़रवरी 2013 के निर्देश के माध्यम से दिनांक 22 फ़रवरी 2013 की कारोबार समाप्ति से निर्देशाधीन रखा गया था। निर्देशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निर्देशों की अवधी को दिनांक 27 मई 2019 के आदेश के माध्यम से बढाया गया और ये निर्देश दिनांक 3
अग॰ 29, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 12 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
29 अगस्त 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 12 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. पद्मसागर एंटरप्राइजेज़ प्राइवेट लिमिटेड 3, मिडेल्टोन रो, कोलक
29 अगस्त 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 12 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. पद्मसागर एंटरप्राइजेज़ प्राइवेट लिमिटेड 3, मिडेल्टोन रो, कोलक
अग॰ 29, 2019
पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
29 अगस्त 2019 पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्र
29 अगस्त 2019 पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्र
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