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जुल॰ 02, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने चार बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया
2 जुलाई 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने चार बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 25 जून, 2019 के एक आदेश द्वारा, आरबीआई द्वारा अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों / धन शोधन निवारण (एएमएल) मानकों और चालू खाता खोलने पर जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर चार बैंकों पर निम्नानुसार मौद्रिक जुर्माना लगाया है: क्रम सं. बैंक का नाम दंड की राशि (₹ मिलियन में) 1. इलाहाबाद बैंक 5 2. कॉर्पोरेशन बैंक 2.5 3. पंजाब नेशनल बैंक
2 जुलाई 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने चार बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 25 जून, 2019 के एक आदेश द्वारा, आरबीआई द्वारा अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों / धन शोधन निवारण (एएमएल) मानकों और चालू खाता खोलने पर जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर चार बैंकों पर निम्नानुसार मौद्रिक जुर्माना लगाया है: क्रम सं. बैंक का नाम दंड की राशि (₹ मिलियन में) 1. इलाहाबाद बैंक 5 2. कॉर्पोरेशन बैंक 2.5 3. पंजाब नेशनल बैंक
जून 28, 2019
रिज़र्व बैंक ने नई दिल्ली में ओम्बड्समैन का तीसरा कार्यालय खोला

28 जून 2019 रिज़र्व बैंक ने नई दिल्ली में ओम्बड्समैन का तीसरा कार्यालय खोला जैसा कि 5 दिसंबर 2018 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में घोषित किया गया था, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 31 जनवरी 2019 को डिजिटल लेन-देन (ओएसडीटी) के लिए ओम्बड्समैन योजना का आरंभ किया है। रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना और ओएसडीटी के तहत समाधान की बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली (नई दिल्ली- III) में बैंकिंग ओम्बड्समैन (बीओ) और डिजिटल लेन-देन के लिए ओम्बड्समैन (ओडीटी) का ती

28 जून 2019 रिज़र्व बैंक ने नई दिल्ली में ओम्बड्समैन का तीसरा कार्यालय खोला जैसा कि 5 दिसंबर 2018 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में घोषित किया गया था, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 31 जनवरी 2019 को डिजिटल लेन-देन (ओएसडीटी) के लिए ओम्बड्समैन योजना का आरंभ किया है। रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना और ओएसडीटी के तहत समाधान की बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली (नई दिल्ली- III) में बैंकिंग ओम्बड्समैन (बीओ) और डिजिटल लेन-देन के लिए ओम्बड्समैन (ओडीटी) का ती

जून 27, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 23 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
27 जून 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 23 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. अंसुन इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड बी-123, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फ
27 जून 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 23 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्रम संख्या कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख पंजीकरण रद्द करने की तारीख 1. अंसुन इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड बी-123, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फ
जून 27, 2019
4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
27 जून 2019 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणप
27 जून 2019 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणप
जून 26, 2019
जनता वैध मुद्रा के रूप में सभी सिक्कों का स्वीकार करना जारी रख सकती है: भारतीय रिज़र्व बैंक
26 जून 2019 जनता वैध मुद्रा के रूप में सभी सिक्कों का स्वीकार करना जारी रख सकती है: भारतीय रिज़र्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार द्वारा ढाले गए सिक्कों को प्रचलन में रखता है। इन सिक्कों की विशिष्ट विशेषताएं हैं। समय-समय पर सिक्के नए मूल्यवर्ग में जनता की लेनदेन की जरूरतों को पूरा करने के लिए और नए डिजाइनों में विभिन्न विषयों - आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति को प्रतिबिंबित करते हुए जारी किए जाते हैं। चूंकि सिक्के लंबी अवधि तक प्रचलन में रहते हैं, विभिन्न डिजाइनों और
26 जून 2019 जनता वैध मुद्रा के रूप में सभी सिक्कों का स्वीकार करना जारी रख सकती है: भारतीय रिज़र्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार द्वारा ढाले गए सिक्कों को प्रचलन में रखता है। इन सिक्कों की विशिष्ट विशेषताएं हैं। समय-समय पर सिक्के नए मूल्यवर्ग में जनता की लेनदेन की जरूरतों को पूरा करने के लिए और नए डिजाइनों में विभिन्न विषयों - आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति को प्रतिबिंबित करते हुए जारी किए जाते हैं। चूंकि सिक्के लंबी अवधि तक प्रचलन में रहते हैं, विभिन्न डिजाइनों और
जून 26, 2019
नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., बहराइच, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया
26 जून 2019 नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., बहराइच, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक के निरीक्षण रिपोर्ट का समय पर समुचित अनुपालन के प्रस्तुतीकरण में विलंब, अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) दिशानिर्देशों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 36 (1) के तहत जारी पर्य
26 जून 2019 नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., बहराइच, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक के निरीक्षण रिपोर्ट का समय पर समुचित अनुपालन के प्रस्तुतीकरण में विलंब, अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) दिशानिर्देशों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 36 (1) के तहत जारी पर्य
जून 26, 2019
गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया
26 जून 2019 गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले- यूसीबी, असुरक्षित अग्रिमों पर अधिकतम सीमा और के.वाई.सी/ ए.एम.एल दिशानिर्देशों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानि
26 जून 2019 गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले- यूसीबी, असुरक्षित अग्रिमों पर अधिकतम सीमा और के.वाई.सी/ ए.एम.एल दिशानिर्देशों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानि
जून 26, 2019
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
26 जून 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को 30 अप्रैल 2014 के आदेश द्वारा 2 मई 2014 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। अगले आदेशों द्वारा निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढाया गया और अंतिम बार 30 मई 2019 के आदेश के माध्यम से समीक्षा के अधीन निदेशों की अवधी को 30 जून 2019 बढाया गया था । जन स
26 जून 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को 30 अप्रैल 2014 के आदेश द्वारा 2 मई 2014 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। अगले आदेशों द्वारा निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढाया गया और अंतिम बार 30 मई 2019 के आदेश के माध्यम से समीक्षा के अधीन निदेशों की अवधी को 30 जून 2019 बढाया गया था । जन स
जून 25, 2019
श्री आनंद को -ऑपरेटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35 ए, के अंतर्गत निदेश
25 जून 2019 श्री आनंद को -ऑपरेटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35 ए, के अंतर्गत निदेश भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को निदेशों (दि. 21 जून 2019 के निदेश) के अधीन रखा है । इन निदेशों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक निदेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते या किसी भी अन्य जमा खाते में, कुल शेष में से प्रत्येक जमाकर्ता
25 जून 2019 श्री आनंद को -ऑपरेटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35 ए, के अंतर्गत निदेश भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को निदेशों (दि. 21 जून 2019 के निदेश) के अधीन रखा है । इन निदेशों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक निदेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते या किसी भी अन्य जमा खाते में, कुल शेष में से प्रत्येक जमाकर्ता
जून 24, 2019
रिज़र्व बैंक द्वारा शिकायत प्रबंधन प्रणाली की शुरूआत
24 जून 2019 रिज़र्व बैंक द्वारा शिकायत प्रबंधन प्रणाली की शुरूआत आज भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर द्वारा रिज़र्व बैंक की "शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस)" की शुरुआत की गई। रिज़र्व बैंक की शिकायत निवारण प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने वाला यह एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। आम जनता रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर सीएमएस पोर्टल पर जाकर रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित किसी भी संस्था के विरुद्ध अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है। ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, सीएमएस की रचना की गई
24 जून 2019 रिज़र्व बैंक द्वारा शिकायत प्रबंधन प्रणाली की शुरूआत आज भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर द्वारा रिज़र्व बैंक की "शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस)" की शुरुआत की गई। रिज़र्व बैंक की शिकायत निवारण प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने वाला यह एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। आम जनता रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर सीएमएस पोर्टल पर जाकर रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित किसी भी संस्था के विरुद्ध अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है। ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, सीएमएस की रचना की गई

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 30, 2025