Press Releases - Consumer Education and Protection - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
अक्तूबर 09, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लि., नागपुर, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया
9 अक्तूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लि., नागपुर, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 अक्तूबर 2018 के आदेश से नवोदय अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लि., नागपुर, महाराष्ट्र को बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लिए दिए गए लाइसेंस को रद्द किया है। इस आदेश को दिनांक 08 अक्तूबर 2018 के कारोबार की समाप्ति से प्रभावी किया गया। सहकारी सोसाइटी के पंजीयक(आरसीएस), महाराष्ट्र से बैंक के कारोबार को समाप्त करने और बैंक के लिए परिसमापक न
9 अक्तूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लि., नागपुर, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 अक्तूबर 2018 के आदेश से नवोदय अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लि., नागपुर, महाराष्ट्र को बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लिए दिए गए लाइसेंस को रद्द किया है। इस आदेश को दिनांक 08 अक्तूबर 2018 के कारोबार की समाप्ति से प्रभावी किया गया। सहकारी सोसाइटी के पंजीयक(आरसीएस), महाराष्ट्र से बैंक के कारोबार को समाप्त करने और बैंक के लिए परिसमापक न
अक्तूबर 05, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर लगाए गए निदेशों की अवधि बढ़ाई
5 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर लगाए गए निदेशों की अवधि बढ़ाई बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 35 ए की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 56 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली को जारी दिनांक 28 अगस्त 2015 के निदेश, जिसे समय समय पर संशोधित किया गया था जिसकी वैधता पिछली बार 08 अक्तूबर 2018 तक बढ़ाई गई
5 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली पर लगाए गए निदेशों की अवधि बढ़ाई बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 35 ए की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 56 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि वैश्य को-ऑपरेटिव कमर्शियल बैंक लि., नई दिल्ली को जारी दिनांक 28 अगस्त 2015 के निदेश, जिसे समय समय पर संशोधित किया गया था जिसकी वैधता पिछली बार 08 अक्तूबर 2018 तक बढ़ाई गई
अक्तूबर 05, 2018
द नवनिर्माण को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया
05 अक्टूबर 2018 द नवनिर्माण को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध-यूसीबी पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर द नवनिर्माण को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना
05 अक्टूबर 2018 द नवनिर्माण को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध-यूसीबी पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर द नवनिर्माण को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना
अक्तूबर 05, 2018
द अनंतपुरमु को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, अनंतपुरमु, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाना
5 अक्टूबर 2018 द अनंतपुरमु को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, अनंतपुरमु, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) धारा के साथ पठित 47ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध-यूसीबी पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उल्ल्घंन करने पर द अनंतपुरमु को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, अनंतपुरमु, आंध
5 अक्टूबर 2018 द अनंतपुरमु को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, अनंतपुरमु, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) धारा के साथ पठित 47ए (1) (सी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध-यूसीबी पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उल्ल्घंन करने पर द अनंतपुरमु को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, अनंतपुरमु, आंध
अक्तूबर 04, 2018
दि बिजनौर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि.,बिजनौर – आर्थिक दण्ड लगाया जाना
4 अक्तूबर 2018 दि बिजनौर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि.,बिजनौर – आर्थिक दण्ड लगाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सांविधिक विवरणियों के प्रस्तुत किये जाने से संबंधित उक्त अधिनियम की धारा 27 का उल्लंघन करने पर दि बिजनौर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि.,बिजनौर पर ₹ 10,00,000/- (रुपये दस लाख मात्र) का आर्थिक दण्ड लगाया है। भारतीय
4 अक्तूबर 2018 दि बिजनौर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि.,बिजनौर – आर्थिक दण्ड लगाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सांविधिक विवरणियों के प्रस्तुत किये जाने से संबंधित उक्त अधिनियम की धारा 27 का उल्लंघन करने पर दि बिजनौर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि.,बिजनौर पर ₹ 10,00,000/- (रुपये दस लाख मात्र) का आर्थिक दण्ड लगाया है। भारतीय
अक्तूबर 03, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री गणेश सहकारी बैंक लि, नाशिक, महाराष्ट्र पर जारी निर्देशों की अवधि को दिनांक 29 दिसंबर 2018 तक बढ़ाया
03 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री गणेश सहकारी बैंक लि, नाशिक, महाराष्ट्र पर जारी निर्देशों की अवधि को दिनांक 29 दिसंबर 2018 तक बढ़ाया भारतीय रिजर्व बैंक ने श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक को (दिनांक 27 सितंबर 2018 के निर्देश क्रमांक DCBR.CO.AID/D-13/12..22.435/2018-19) जारी किए गए निर्देशों को और तीन महीनो तक बढ़ा दिया है। ये निर्देश अब 29 दिसंबर 2018 तक समीक्षा के अधीन बैंक पर लागू रहेंगे। ये निर्देश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर
03 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री गणेश सहकारी बैंक लि, नाशिक, महाराष्ट्र पर जारी निर्देशों की अवधि को दिनांक 29 दिसंबर 2018 तक बढ़ाया भारतीय रिजर्व बैंक ने श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक को (दिनांक 27 सितंबर 2018 के निर्देश क्रमांक DCBR.CO.AID/D-13/12..22.435/2018-19) जारी किए गए निर्देशों को और तीन महीनो तक बढ़ा दिया है। ये निर्देश अब 29 दिसंबर 2018 तक समीक्षा के अधीन बैंक पर लागू रहेंगे। ये निर्देश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर
अक्तूबर 03, 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने फेडरल बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
03 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने फेडरल बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 25 सितंबर 2018 के आदेश द्वारा फेडरल बैंक लिमिटेड (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19(2) का उल्लंघन करने तथा (क) बड़े ऋण पर केंद्रीय सूचना कोष (रिपॉजिटरी) को आंकड़ों की रिपोर्टिंग करने, (ख) आरबीएस के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्टिंग करने, (ग) ग्राहकों की एटीएम से संबंधित शिकायतों के समाधान में विलंब के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान करने और
03 अक्टूबर 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने फेडरल बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 25 सितंबर 2018 के आदेश द्वारा फेडरल बैंक लिमिटेड (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19(2) का उल्लंघन करने तथा (क) बड़े ऋण पर केंद्रीय सूचना कोष (रिपॉजिटरी) को आंकड़ों की रिपोर्टिंग करने, (ख) आरबीएस के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्टिंग करने, (ग) ग्राहकों की एटीएम से संबंधित शिकायतों के समाधान में विलंब के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान करने और
अक्तूबर 03, 2018
मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक – पर आर्थिक दंड लगाया जाना
3 अक्टूबर 2018 मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक – पर आर्थिक दंड लगाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए के प्रावधानों के तहत उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे पर ₹ 15.00 लाख (रुपए पंद्रह लाख मात्र) का आर्थिक दंड लगाया है क्योंकि उक्त बैंक ने आरबीआई के निर्देशों / दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण
3 अक्टूबर 2018 मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक – पर आर्थिक दंड लगाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए के प्रावधानों के तहत उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मिल्लत सहकारी बैंक लिमिटेड, दावणगेरे पर ₹ 15.00 लाख (रुपए पंद्रह लाख मात्र) का आर्थिक दंड लगाया है क्योंकि उक्त बैंक ने आरबीआई के निर्देशों / दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋण
सितंबर 28, 2018
01 अक्तूबर 2018 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू औसत उधार दर
28 सितंबर 2018 01 अक्तूबर 2018 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू औसत उधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा वसूली जाने वाली लागू औसत उधार दर 01 अक्तूबर 2018 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए 9.02 प्रतिशत है। यह स्मरण दिलाया जाता है कि रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्यनिर्धारण के संबंध में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को 7 फरवरी 2014 को जारी अपन
28 सितंबर 2018 01 अक्तूबर 2018 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा लागू औसत उधार दर भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज सूचित किया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) द्वारा वसूली जाने वाली लागू औसत उधार दर 01 अक्तूबर 2018 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए 9.02 प्रतिशत है। यह स्मरण दिलाया जाता है कि रिज़र्व बैंक ने ऋण के मूल्यनिर्धारण के संबंध में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को 7 फरवरी 2014 को जारी अपन
सितंबर 26, 2018
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
26 सितंबर 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ (उत्तर प्रदेश) भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित को देखते हुए यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ को कतिपय निदेश जारी करना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा
26 सितंबर 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ (उत्तर प्रदेश) भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित को देखते हुए यू.पी. सिविल सेक्रेटेरिएट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ को कतिपय निदेश जारी करना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा
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