मास्टर निदेशों - मुद्रा प्रबंधन - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर निदेशों
जाली नोटों पर मास्टर निदेश,2024- पहचान, रिपोर्ट और निगरानी करना आरबीआई/2024-25/ डीसीएम(एफएनवीडी) सं. G4 /16.01.05/2024-25 01 अप्रैल, 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी बैंक महोदय / महोदया, जाली नोटों पर मास्टर निदेश, 2024 – पहचान, रिपोर्ट और निगरानी करना
जाली नोटों पर मास्टर निदेश,2024- पहचान, रिपोर्ट और निगरानी करना आरबीआई/2024-25/ डीसीएम(एफएनवीडी) सं. G4 /16.01.05/2024-25 01 अप्रैल, 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी बैंक महोदय / महोदया, जाली नोटों पर मास्टर निदेश, 2024 – पहचान, रिपोर्ट और निगरानी करना
DCM (CC) No.G-1/ 03.44.01/ 2024-25 April 01, 2024 The Chairman/Managing Director/Chief Executive Officers All banks Madam / Dear Sir, Master Direction – Scheme of Penalties for bank branches and Currency Chests for deficiency in rendering customer service to the members of public In terms of the Preamble to and Section 45 of the RBI Act, 1934 and Section 35 A of the Banking Regulation Act, 1949; Reserve Bank of India issues guidelines / instructions for realising the objectives of Clean Note Policy and enhancing the operational efficiency as part of currency management. In order to ensure that all bank branches provide proper customer service, the Bank has formulated a Scheme of Penalties for bank branches including Currency Chests, for deficiency in rendering customer service to the members of public.
DCM (CC) No.G-1/ 03.44.01/ 2024-25 April 01, 2024 The Chairman/Managing Director/Chief Executive Officers All banks Madam / Dear Sir, Master Direction – Scheme of Penalties for bank branches and Currency Chests for deficiency in rendering customer service to the members of public In terms of the Preamble to and Section 45 of the RBI Act, 1934 and Section 35 A of the Banking Regulation Act, 1949; Reserve Bank of India issues guidelines / instructions for realising the objectives of Clean Note Policy and enhancing the operational efficiency as part of currency management. In order to ensure that all bank branches provide proper customer service, the Bank has formulated a Scheme of Penalties for bank branches including Currency Chests, for deficiency in rendering customer service to the members of public.
आरबीआई/2019-20/69 मास्टर अनुदेश डीसीएम (सीसी) सं.जी-6/03.41.01/2019-20 जुलाई 01, 2019 (जनवरी 6, 2020 तक अद्यतन) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी बैंक महोदया / प्रिय महोदय, बैंक शाखाओं के लिए आम जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में कार्यनिष्पादन पर आधारित मुद्रा वितरण तथा विनिमय योजना (सीडीईएस) पर मास्टर अनुदेश
आरबीआई/2019-20/69 मास्टर अनुदेश डीसीएम (सीसी) सं.जी-6/03.41.01/2019-20 जुलाई 01, 2019 (जनवरी 6, 2020 तक अद्यतन) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी बैंक महोदया / प्रिय महोदय, बैंक शाखाओं के लिए आम जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में कार्यनिष्पादन पर आधारित मुद्रा वितरण तथा विनिमय योजना (सीडीईएस) पर मास्टर अनुदेश
आरबीआई/2019-20/68 मास्टर अनुदेश डीसीएम (सीसी) सं.जी-4/03.35.01/2019-20 जुलाई 01, 2019 1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी (मुद्रा तिजोरी वाले सभी बैंक) 2. कोषागार निदेशक (राज्य सरकार) महोदया/प्रिय महोदय मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत सूचना देने/सूचना न देने पर दंडात्मक ब्याज लगाना और अपात्र राशियों को मुद्रा तिजोरी शेषों में शामिल करने पर मास्टर अनुदेश भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की प्रस्तावना की धारा 45 के तहत और बैंकिंग विनि
आरबीआई/2019-20/68 मास्टर अनुदेश डीसीएम (सीसी) सं.जी-4/03.35.01/2019-20 जुलाई 01, 2019 1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी (मुद्रा तिजोरी वाले सभी बैंक) 2. कोषागार निदेशक (राज्य सरकार) महोदया/प्रिय महोदय मुद्रा तिजोरी लेनदेनों की विलम्ब से सूचना देने/गलत सूचना देने/सूचना न देने पर दंडात्मक ब्याज लगाना और अपात्र राशियों को मुद्रा तिजोरी शेषों में शामिल करने पर मास्टर अनुदेश भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की प्रस्तावना की धारा 45 के तहत और बैंकिंग विनि
RBI/DCM/2017-18/59 Master Direction DCM(CC) No.G - 2/03.35.01/2017-18 October 12, 2017 1. The Chairman& Managing Director/Chief Executive Officer (All Banks having Currency Chests) 2. The Director of Treasuries (State Governments) Dear
RBI/DCM/2017-18/59 Master Direction DCM(CC) No.G - 2/03.35.01/2017-18 October 12, 2017 1. The Chairman& Managing Director/Chief Executive Officer (All Banks having Currency Chests) 2. The Director of Treasuries (State Governments) Dear
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 23, 2024