प्रेस प्रकाशनियां - प्रवर्तन - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड पर अपने ग्राहक को मीयादी ऋण स्वीकृत करते समय दिनांक 4 जनवरी 2018 के ‘मास्टर निदेश - भारत में विदेशी निवेश’ के पैराग्राफ 9.3.6 के उल्लंघन के लिए फेमा, 1999 की धारा 11(3) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ₹4.88 लाख (चार लाख अठासी हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड पर अपने ग्राहक को मीयादी ऋण स्वीकृत करते समय दिनांक 4 जनवरी 2018 के ‘मास्टर निदेश - भारत में विदेशी निवेश’ के पैराग्राफ 9.3.6 के उल्लंघन के लिए फेमा, 1999 की धारा 11(3) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ₹4.88 लाख (चार लाख अठासी हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 जुलाई 2025 के आदेश द्वारा श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी “भारतीय रिज़र्व बैंक (डिजिटल ऋण) निदेश, 2025” के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹2.70 लाख (दो लाख सत्तर हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 जुलाई 2025 के आदेश द्वारा श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी “भारतीय रिज़र्व बैंक (डिजिटल ऋण) निदेश, 2025” के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹2.70 लाख (दो लाख सत्तर हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 जुलाई 2025 के आदेश द्वारा डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नागपुर, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिसमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 जुलाई 2025 के आदेश द्वारा डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नागपुर, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिसमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम
भारतीय रिज़र्व बैंक ने महेश अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, परली वैजनाथ,
महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 जुलाई 2025 के आदेश द्वारा महेशअर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, परली वैजनाथ, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक’ संबंधी कतिपय निदेशों और
भारतीय रिज़र्व बैंक ने महेश अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, परली वैजनाथ,
महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 जुलाई 2025 के आदेश द्वारा महेशअर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, परली वैजनाथ, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक’ संबंधी कतिपय निदेशों और
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सोलापुर जनता सहकारी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 जुलाई 2025 के आदेश द्वारा सोलापुर जनता सहकारी बैंक लिमिटेड(बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 5(सीसीवी)(iii) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹15.00
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सोलापुर जनता सहकारी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 जुलाई 2025 के आदेश द्वारा सोलापुर जनता सहकारी बैंक लिमिटेड(बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 5(सीसीवी)(iii) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹15.00
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 जून 2025 के आदेश द्वारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दुर्ग, छत्तीसगढ़ (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 जून 2025 के आदेश द्वारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दुर्ग, छत्तीसगढ़ (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 जून 2025 के आदेश द्वारा श्री छानी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, वडोदरा, गुजरात (बैंक) पर
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 जून 2025 के आदेश द्वारा श्री छानी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, वडोदरा, गुजरात (बैंक) पर
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 जून 2025 के आदेश द्वारा साईबाबा नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, सेलु, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 31 मार्च 2024 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 जून 2025 के आदेश द्वारा साईबाबा नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, सेलु, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)' संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 31 मार्च 2024 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 26 जून 2025 के आदेश द्वारा श्री कड़ी नागरिक सहकारी बैंक बैंक लिमिटेड, जिला महेसाणा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘न्यासों और संस्थाओं, जिनमें निदेशक, उनके रिश्तेदार पदाधिकारी हैं या हित रखते हैं, को दान’ और 'अग्रिमों का प्रबंधन – शहरी सहकारी बैंक' संबंधी
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 26 जून 2025 के आदेश द्वारा श्री कड़ी नागरिक सहकारी बैंक बैंक लिमिटेड, जिला महेसाणा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘न्यासों और संस्थाओं, जिनमें निदेशक, उनके रिश्तेदार पदाधिकारी हैं या हित रखते हैं, को दान’ और 'अग्रिमों का प्रबंधन – शहरी सहकारी बैंक' संबंधी
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 जून 2025 के आदेश द्वारा दि कर्नाटक को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुद्देबिहाल, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक’ तथा ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 23 जून 2025 के आदेश द्वारा दि कर्नाटक को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुद्देबिहाल, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक’ तथा ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 29, 2025