अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न - आरबीआई - Reserve Bank of India
बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (आरआरबी/एसटीसीबी/डीसीसीबी)
उत्तर
सभी मौजूदा 'नो-फ्रिल्स' खाते 13 दिसंबर 2005 के परिपत्र ग्राआऋवि. आरएफ. बीसी. 54/07.38.01/2005-06 और दिनांक 27 दिसंबर 2005 के परिपत्र सं आरपीसीडी. सीओ.सं. आरआरबी. बीसी. 58/03.05.33(एफ)/2005-06 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार खोले गए तथा 22 अगस्त 2012 के परिपत्र ग्राआऋवि.सीओ.आरआरबी.आरसीबी.बीसी.सं.24/07.38.01/2012-13 में जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में बीएसबीडीए में परिवर्तित किए गए। साथ ही उक्त परिपत्र के तहत खोले गए नए खातों को बीएसबीडीए माना जाना चाहिए। विशेष रूप से बीएसबीडीए ग्राहकों के लिए मूल्य वर्धित सेवाओं के लिए उचित मूल्य संरचना के तहत अतिरिक्त सुविधाओं का लाभ लेने वाले खातों को बीएसबीडीए के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।
उत्तर
नहीं। नो फ्रिल खातों पर 13 दिसंबर 2005 के परिपत्र ग्राआऋवि.आरएफ.बीसी.54/07.38.01/2005-06 और दिनांक 27 दिसंबर 2005 को जारी परिपत्र संख्या आरपीसीडी. सीओ. सं. आरआरबी. बीसी. 58/03.05.33(एफ)/2005-06 में निहित निर्देशों का अधिक्रमण करते हुए, बैंकों को अब 22 अगस्त 2012 के परिपत्र संख्या आरपीसीडी.सीओ.आरआरबी.आरसीबी.बीसी.सं.24/07.38.01/2012-13 के दिशानिर्देशों के अनुसार अपने सभी ग्राहकों को एक 'आधारभूत बचत बैंक जमा खाता' प्रदान करने की सूचना दी गई है, जो उसमें बताए गए अनुसार न्यूनतम सामान्य सुविधाएं प्रदान करेगा। बैंकों को मौजूदा 'नो-फ्रिल्स' खातों' को 'आधारभूत बचत बैंक जमा खातों' में बदला जाना आवश्यक है।
उत्तर
नहीं, एक व्यक्ति एक बैंक में केवल एक 'आधारभूत बचत बैंक जमा खाता' रखने के लिए पात्र है।
उत्तर
'आहरभूत बचत बैंक जमा खाता' के धारक उस बैंक में कोई अन्य बचत खाता खोलने के पात्र नहीं होंगे। यदि किसी ग्राहक का उस बैंक में कोई अन्य मौजूदा बचत खाता है, तो उसे 'आधारभूत बचत बैंक जमा खाता' खोलने की तारीख से 30 दिनों के भीतर इसे बंद करना होगा।
उत्तर
हाँ। जिस बैंक में 'आधारभूत बचत बैंक जमा खाता' है, उस बैंक में कोई भी सावधि/सावधि जमा, आवर्ती जमा आदि खाते रख सकता है।
उत्तर
नहीं। 'आधारभूत बचत बैंक जमा खाता' को शाखाओं के माध्यम से सभी ग्राहकों के लिए उपलब्ध एक सामान्य बैंकिंग सेवा के रूप में माना जाना चाहिए।
उत्तर
नहीं, बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे बीएसबीडीए खोलने के लिए व्यक्ति की आयु और आय मानदंड जैसे प्रतिबंध न लगाएं।
उत्तर
'आधारभूत बचत बैंक जमा खाता' प्रारम्भ करने का उद्देश्य वित्तीय समावेशन उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रयासों का हिस्सा है। 13 दिसंबर 2005 के आरपीसीडी परिपत्र आरपीसीडी.आरएफ.बीसी.54/07.38.01/2005-06 और दिनांक 27 दिसंबर 2005 के परिपत्र सं आरपीसीडी.सीओ.सं.आरआरबी.बीसी.58/03.05.33(एफ)/2005-06 के तहत 'नो-फ्रिल्स' खाते के रूप में पहले खोले गए सभी खातों का नाम 22 अगस्त 2012 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.सीओ.आरआरबी.आरसीबी.बीसी.सं.24/07.38.01/2012-13 के पैराग्राफ 2 में निहित निर्देशों के अनुसार बदलकर बीएसबीडीए कर दिया जाना चाहिए। और 22 अगस्त 2012 के हमारे परिपत्र आरपीसीडी.सीओ.आरआरबी.आरसीबी.बीसी.सं.24 के जारी होने के बाद से खोले गए सभी नए खातों को बैंकों द्वारा आरपीसीडी, केंद्रीय कार्यालय को प्रस्तुत वित्तीय समावेशन योजनाओं की प्रगति की मासिक रिपोर्ट के तहत सूचित किया जाना चाहिए।
उत्तर
'आधारभित बचत बैंक जमा खाता' पीएमएल अधिनियम और नियमों के प्रावधानों और समय-समय पर जारी किए गए बैंक खाते खोलने के लिए अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) / धन शोधन निवारण (एएमएल) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अधीन होगा। बीएसबीडीए को सरलीकृत केवाईसी मानदंडों के साथ भी खोला जा सकता है। हालांकि, यदि सरलीकृत केवाईसी के आधार पर बीएसबीडीए खोला जाता है, तो खातों को अतिरिक्त रूप से "बीएसबीडीए-लघु खाता" के रूप में माना जाएगा और हमारे दिनांक 26 अप्रैल, 2011 के परिपत्र आरपीसीडी.सीओ.आरसीबी.एएमएल बीसी.सं.63/07.40.00/2010-11 और दिनांक 8 अगस्त 2011 के परिपत्र संख्या ग्राआऋवि. सीओ. आरआरबी. एएमएल.बीसी.सं.15/03.05.33(ई)/2011-12 में दर्शाए गए अनुसार ऐसे खातों के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन होगा।
उत्तर
नहीं, बीएसबीडीए ग्राहक का उसी बैंक में कोई अन्य बचत बैंक खाता नहीं हो सकता है। यदि सरलीकृत केवाईसी मानदंडों के आधार पर 'आधारभूत बचत बैंक जमा खाता' खोला जाता है, तो उक्त खाते को अतिरिक्त रूप से 'लघु खाता' माना जाएगा और ऐसे खातों के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन होगा, जैसा कि 'छोटा खाता खोलने' पर हमारे दिनांक 26 अप्रैल 2011 के परिपत्र आरपीसीडी.सीओ.आरसीबी.एएमएल.बीसी.सं.63/07.40.00/2010-11 में और 8 अगस्त 2011 के परिपत्र आरपीसीडी.सीओ.आरआरबी.एएमएल.बीसी.सं.15/03.05.33(ई)/2011-12 परिपत्रों में दर्शाया गया है।
उत्तर
जैसा कि भारत सरकार की 16 दिसंबर, 2010 की अधिसूचना के अनुसार अधिसूचित किया गया है, बीएसबीडीए-लघु खाते निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे:
i. ऐसे खातों में कुल जमा एक वर्ष में एक लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।
ii. खाते में अधिकतम शेष राशि किसी भी समय पचास हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
iii. नकद निकासी और अंतरण के माध्यम से कुल डेबिट राशि एक महीने में दस हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
iv. सामान्य केवाईसी औपचारिकताओं को पूरा किए बिना विदेशी प्रेषण को छोटे खातों में जमा नहीं किया जा सकता है
v. छोटे खाते शुरू में 12 महीने की अवधि के लिए वैध होते हैं, जिसे एक और 12 महीने की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, यदि व्यक्ति द्वारा आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़ के लिए आवेदन करने का प्रमाण प्रदान किया जाता है।
vi. छोटे खाते केवल बैंकों की सीबीएस से जुड़ी शाखाओं में या ऐसी शाखाओं में खोले जा सकते हैं जहां शर्तों की पूर्ति की मैन्युअल रूप से निगरानी करना संभव हो।
उत्तर
'आधारभूत बचत बैंक जमा खाते' में मुफ्त उपलब्ध सेवाओं में नकद जमा और निकासी; इलेक्ट्रॉनिक भुगतान चैनलों के माध्यम से या बैंक शाखाओं के साथ-साथ एटीएम में जमा / चेक के संग्रह के माध्यम से धन की प्राप्ति / जमा शामिल है।
उत्तर
बीएसबीडीए खोलने के लिए किसी प्रारंभिक जमा की कोई आवश्यकता नहीं है।
उत्तर
हाँ। हालांकि, न्यूनतम निर्धारित से अधिक सेवाओं की अनुमति देने का निर्णय बैंकों के विवेक पर छोड़ दिया गया है जो ग्राहकों को पूर्व सूचना के साथ गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से या तो अतिरिक्त सेवाएं निःशुल्क प्रदान कर सकते हैं या उचित और पारदर्शी आधार पर अतिरिक्त मूल्य वर्धित सेवाओं के लिए मूल्य वर्धित सेवाओं के लिए मूल्य निर्धारण संरचना सहित आवश्यकताओं को लागू कर सकते हैं। बैंकों को मूल्य वर्धित सेवाओं के लिए एक उचित मूल्य संरचना स्थापित करने या न्यूनतम शेष आवश्यकताओं को निर्धारित करने की आवश्यकता होती है जिसे प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए और खाता खोलने के समय ग्राहकों को सूचित किया जाना चाहिए। ऐसी अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करना सभी 'आधारभूत बचत बैंक जमा खाता' ग्राहकों के लिए गैर-विवेकाधीन, गैर-भेदभावपूर्ण और पारदर्शी होना चाहिए। हालांकि अतिरिक्त सुविधाओं का लाभ उठाने वाले ऐसे खातों को बीएसबीडीए नहीं माना जाएगा।
उत्तर
हाँ। कृपया उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर देखें (प्रश्न संख्या 14)। हालांकि, यदि बैंक कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाता है और न्यूनतम शेष राशि के बिना बीडीबीडीए खातों के तहत निर्धारित सुविधाओं से अधिक मुफ्त सुविधाएं प्रदान करता है तो ऐसे खातों को बीएसबीडीए के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
उत्तर
नहीं। बीएसबीडीए में, बैंकों को एटीएम और आरटीजीएस/एनईएफटी/समाशोधन/शाखा नकद निकासी/स्थानांतरण/इंटरनेट डेबिट/स्थायी निर्देश/ईएमआई आदि सहित अन्य मोड के माध्यम से न्यूनतम चार निकासी मुफ्त प्रदान करने की आवश्यकता है। यह बैंकों पर छोड़ दिया गया है कि वे या तो मुफ्त में पेशकश करें या अतिरिक्त निकासी के लिए शुल्क लें। हालांकि, यदि बैंक अतिरिक्त निकासी के लिए शुल्क लेने का निर्णय लेते हैं, तो बैंकों द्वारा उचित, गैर-भेदभावपूर्ण और पारदर्शी तरीके से मूल्य निर्धारण संरचना को बैंकों द्वारा स्थापित किया जा सकता है।
उत्तर
बैंकों द्वारा एटीएम डेबिट कार्ड निःशुल्क प्रदान किए जाने चाहिए और ऐसे कार्डों पर कोई वार्षिक शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।
उत्तर
एटीएम के माध्यम से शेष राशि की पूछताछ की गणना एटीएम से निःशुल्क निकासी की जाने वाली चार निकासी में नहीं की जानी चाहिए।
उत्तर
एटीएम डेबिट कार्ड बीएसबीडीए खोलते समय पेश किए जा सकते हैं और यदि ग्राहक लिखित रूप में इसके लिए अनुरोध करता है तो जारी किया जा सकता है। बैंकों को ऐसे ग्राहकों पर एटीएम डेबिट कार्ड थोपने की आवश्यकता नहीं है।
उत्तर
बैंकों द्वारा बीएसबीडीए खोलते समय ऐसे ग्राहकों को एटीएम डेबिट कार्ड, एटीएम पिन और इससे जुड़ी जोखिमों के बारे में शिक्षित करना चाहिए। तथापि, यदि ग्राहक एटीएम डेबिट कार्ड नहीं रखना चाहता है तो बैंकों को ऐसे ग्राहकों पर एटीएम डेबिट कार्ड थोपने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, यदि ग्राहक एटीएम डेबिट कार्ड का विकल्प चुनते हैं, तो बैंकों द्वारा बीएसबीडीए धारकों को सुरक्षित वितरण चैनलों के माध्यम से उसी प्रक्रिया को अपनाते हुए प्रदान किया जाना चाहिए, जिसे वे अपने अन्य ग्राहकों को एटीएम डेबिट कार्ड और पिन की डिलीवरी के लिए अपनाते रहे हैं।
उत्तर
हाँ। हमारे दिनांक 11 अक्टूबर 2006 के परिपत्र संख्या आरपीसीडी. सीओ. आरएफ. बीसी. 28/07.40.06/2006-07 और दिनांक 13 अक्टूबर 2006 के परिपत्र संख्या आरपीसीडी. सीओ. आरआरबी. बीसी. सं. 29/03.05.28-ए/2006-07 में निहित निर्देशों के अनुसार बीएसबीडीए धारकों को पासबुक की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जानी चाहिए।
उत्तर
बीएसबीडीए खोलते समय ग्राहकों की लिखित में सहमति प्राप्त की जानी चाहिए कि उनके मौजूदा गैर-बीएसबीडीए बचत बैंक खाते बीएसबीडीए खोलने के 30 दिनों के बाद बंद कर दिए जाएंगे और बैंक 30 दिनों के बाद ऐसे खातों को बंद करने के लिए स्वतंत्र हैं।
उत्तर
बीएसबीडीए में, बैंकों को एटीएम और अन्य मोड के माध्यम से न्यूनतम चार निकासी नि: शुल्क प्रदान करने की आवश्यकता है। चार आहरणों के अलावा, यह बैंकों के विवेक पर छोड़ दिया जाता है कि वे या तो नि:शुल्क पेशकश करें या अतिरिक्त निकासी के लिए शुल्क लें। हालांकि, बैंकों द्वारा उचित, गैर-विवेकाधीन, गैर-भेदभावपूर्ण और पारदर्शी तरीके से बैंकों द्वारा मूल्य निर्धारण संरचना की जानी चाहिए।
उत्तर
बचत बैंक जमा ब्याज दर के विविनियमन पर हमारे 30 जनवरी 2012 के परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी.सं.57/03.05.33/2011-12 में निहित निर्देश 'आधारभूत बचत बैंक जमा खाता' में रखी जमाराशियों पर लागू होते हैं।
उत्तर
बीएसबीडीए ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सुविधाओं में चेक बुक सुविधा की परिकल्पना नहीं की जाती है। वे चेक बुक सुविधा सहित कोई भी अतिरिक्त सुविधा निःशुल्क प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं (जिस स्थिति में खाता बीएसबीडीए रहता है) या अतिरिक्त सुविधाओं के लिए शुल्क (जिस स्थिति में खाता बीएसबीडीए नहीं है)।
उत्तर
सभी मौजूदा 'नो-फ्रिल' खातों को परिपत्र के जारी होने की तारीख से अर्थात 22 अगस्त 2012 से बीएसबीडीए खातों के रूप में माना जा सकता है। और जब ग्राहक बैंक से संपर्क करता है तो बैंक मौजूदा 'नो-फ्रिल' खाताधारकों को परिपत्र के अनुसार निर्धारित सुविधाएं जैसे एटीएम कार्ड आदि जारी कर सकते हैं। हालांकि, हमारे परिपत्र के जारी होने के बाद नए खाते खोलने वाले ग्राहकों के लिए खाता खोलते ही तुरंत निर्धारित सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।
उत्तर
हाँ। ऐसे ग्राहकों को अपनी सहमति लिखित रूप में देनी होगी और उन्हें बीएसबीडीए में उपलब्ध सुविधाओं और सेवाओं की सीमा के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 11, 2022