FAQ for opening of deposit accounts by foreign tourists
EXCHANGE CONTROL DEPARTMENT NON RESIDENT FOREIGN ACCOUNTS DIVISION
Introduction
The legal framework for administration of exchange control in India is provided by the Foreign Exchange Management Act, 1999. Under the Act, freedom has been granted for buying and selling of foreign exchange for undertaking current account transactions. However, the Central Government has been vested with powers in consultation with Reserve Bank to impose reasonable restrictions on current account transactions. Accordingly, the Government has issued Notifications GSR.381(E) dated May 3, 2000, and S.O. 301(E) dated March30, 2001, imposing certain restrictions on current account transactions in public interest.
These details are available on the Bank’s website besides with the authorised dealers and regional offices of the Exchange control Department. Our experience so far has been that the residents like to get information on several matters relating to various current account transactions and other incidental issues. This pamphlet contains answers to all such questions in simple language. While preparing replies to questions, special care has been taken to ensure that the replies are drafted in simple words and reference to technical details are avoided.
The Foreign Exchange Management Act,1999 (FEMA), has come into force with effect from June 1, 2000. With introduction of the new Act (in place of FERA) certain structural changes have been introduced and now all transactions involving foreign exchange have been classified either as Capital or Current Account transactions. All transactions undertaken by a resident that do not alter his assets or liabilities outside India are current account transactions. In terms of Section 5 of the FEMA, persons are free to buy or sell foreign exchange for any current account transaction except for those transactions on which Central Government has imposed restrictions, vide its Notification No.G.S.R.381(E) dated May 3, 2000 (as amended from time to time). Full text of the said Notification is available in the Official Gazette. Incidentally, no release of foreign exchange is admissible for any kind of travel to Nepal and Bhutan or for any transaction with persons resident in Nepal and Bhutan.
Some of the commonly or frequently asked questions by residents in connection with foreign exchange facilities or restrictions have been answered in following paragraphs.
Introduction
The legal framework for administration of exchange control in India is provided by the Foreign Exchange Management Act, 1999. Under the Act, freedom has been granted for buying and selling of foreign exchange for undertaking current account transactions. However, the Central Government has been vested with powers in consultation with Reserve Bank to impose reasonable restrictions on current account transactions. Accordingly, the Government has issued Notifications GSR.381(E) dated May 3, 2000, and S.O. 301(E) dated March 30, 2001, imposing certain restrictions on current account transactions in public interest.
These details are available on the Bank’s website besides with the authorised dealers and regional offices of the Foreign Exchange Department. Our experience so far has been that the residents like to get information on several matters relating to various current account transactions and other incidental issues. This pamphlet attempts to answer to all such questions in simple language. While preparing replies to questions, special care has been taken to ensure that the replies are drafted in simple words and reference to technical details are avoided.
The Foreign Exchange Management Act,1999 (FEMA), has come into force with effect from June 1, 2000. With introduction of the new Act (in place of FERA), certain structural changes have been introduced and now all transactions involving foreign exchange have been classified either as Capital or Current Account transactions. All transactions undertaken by a resident that do not alter his assets or liabilities outside India are current account transactions. In terms of Section 5 of the FEMA, persons are free to buy or sell foreign exchange for any current account transaction except for those transactions on which Central Government has imposed restrictions, vide its Notification No.G.S.R.381(E) dated May 3, 2000 (as amended from time to time). Full text of the said Notification is available in the Official Gazette. It is also available as annexure to our Master Circular on Miscellaneous remittances available at our website /en/web/rbi/notifications/master-circulars .Incidentally, no release of foreign exchange is admissible for any kind of travel to Nepal and Bhutan or for any transaction with persons resident in Nepal and Bhutan.Some of the commonly or frequently asked questions by residents in connection with foreign exchange facilities or restrictions have been answered in the following paragraphs.
General Information
For further details/guidance, please approach any bank authorised to deal in foreign exchange or contact Regional Offices of the Foreign Exchange Department of the Reserve Bank.
FAQ-as on July 1, 2004
उत्तर : वर्ष 1945-46 से वर्ष 1970-71 तक की अवधि हेतु भारतीय रुपयों (आईएनआर) के अमेरिकी डॉलर (यूएसडी) में विनिमय दर मूल्य संबंधी सूचना निम्नलिखित लिंक पर दी गई है: विनिमय दरें 1945-1971
2. वर्ष 1970-71 से वर्ष 2013-14 तक की अवधि हेतु यूएसडी-आईएनआर की विनिमय दरों संबंधी सूचना निम्नलिखित लिंक पर उपलद्ध है :
वेब लिंक http://dbie.rbi.org.in/DBIE/dbie.rbi?site=publications -> पर प्रकाशित भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़ों पर जारी हैंड-बुक > भाग-I -> वार्षिक शृंखला > व्यापार एवं भुगतान संतुलन > सारणी संख्या-147 – एस.डी.आर, अमेरिकी डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, डी.एम./ यूरो एवं जापानी येन के बदले भारतीय रुपयों की विनिमय दरें (कैलेंडर वर्ष – वार्षिक औसत)
3. वर्ष 2015 के बाद की अवधि हेतु संबन्धित सूचनाएँ निम्नलिखित लिंक पर दी गई है।
/en/web/rbi/exchange-rate-archive
The Reserve Bank of India has introduced an Ombudsman Scheme for customers of Non-Banking Financial Companies (NBFCs). The Ombudsman Scheme for Non-Banking Financial Companies, 2018 (the Scheme), is an expeditious and cost free apex level mechanism for resolution of complaints of customers of NBFCs, relating to certain services rendered by NBFCs. The Scheme is being introduced under Section 45 L of the Reserve Bank of India Act, 1934, with effect from February 23, 2018.
The Reserve Bank of India has introduced an Ombudsman Scheme for Digital Transactions, 2019 (the Scheme). It is an expeditious and cost-free apex level mechanism for resolution of complaints regarding digital transactions undertaken by customers of the System Participants as defined in the Scheme. The Scheme is being introduced under Section 18 Payment and Settlement Systems Act, 2007, with effect from January 31, 2019.
उत्तर: "जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईए निधि) योजना, 2014" भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन (बीआर) अधिनियम, 1949 की धारा 26 ए के तहत प्रदत्त अपनी शक्तियों और इसे सक्षम करने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तैयार की गई थी। इस धारा के प्रावधानों के तहत, भारिबैं ने जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (निधि) की स्थापना की है। यह योजना 24 मई 2014 अर्थात भारत के आधिकारिक राजपत्र में योजना की अधिसूचना की तारीख से प्रभावी है।
वर्तमान के उन सभी 'नो फ्रील' खातों को बीएसबीडीए के रूप में माना जाना चाहिए जो 24 नवंबर 2005 के परिपत्र शबैवि.बीपीडी.परि. सं. 19/13.01.000/2005-06 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में खोले गए हैं और जिन्हें 17 अगस्त 2012 के परिपत्र शबैवि.बीपीडी.परि. सं.5/13.01.000/2012-13 के अनुपालन में बीएसबीडीए में परिवर्तित कर दिया गया है तथा जो उक्त परिपत्र के अंतर्गत नए खोले गए हैं।
भारत में विदेशी मुद्रा लेनदेन को अभिशासित करने से संबंधित विधिक ढांचा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 द्वारा प्रदान गया है, जो दिनांक 1 जून 2000 से लागू हुआ है। फेमा के अंतर्गत विदेशी मुद्रा से संबंधित सभी लेनदेन को या तो पूंजीगत अथवा चालू खाता लेनदेन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। किसी निवासी द्वारा किए गए सभी लेनदेन जिनमें आकस्मिक देयताओं सहित भारत के बाहर की उसकी आस्तियों/ देयताओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें चालू खाता लेनदेन कहते हैं।
फेमा की धारा-5 के अनुसार भारत में निवासी व्यक्तिi केंद्र सरकार द्वारा जिन लेनदेनों के लिए विदेशी मुद्रा का आहरण प्रतिबंधित किया गया है, जैसे- लॉटरी से जीती हुई राशि का विप्रेषण; रेसिंग/ राइडिंग आदि अथवा अन्य किसी हॉबी से अर्जित की गई आय का विप्रेषण; लॉटरी की टिकिटें, प्रतिषिद्ध/निषिद्ध पत्रिकाएँ, फूटबाल पूल्स, स्वीप-स्टेक्स आदि को खरीदने के लिए विप्रेषण; किसी ऐसी कंपनी द्वारा लाभांश का विप्रेषण जिस पर लाभांश संतुलन (डिविडेंड बैलंसिंग) की अपेक्षा लागू है; चाय तथा तंबाकू के निर्यात के इन्वाइस मूल्य के 10% तक के कमीशन को छोड़कर रूपी स्टेट क्रेडिट रूट के अंतर्गत निर्यात पर कमीशन का भुगतान; भारतीय कंपनियों के विदेशों में संयुक्त उद्यमों/ पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगियों में इक्विटि निवेश के लिए किए गए निर्यात पर कमीशन का भुगतान; अनिवासी विशेष रुपया (खाता) योजना में धारित निधियों पर ब्याज से अर्जित आय का विप्रेषण तथा टैलिफोन की “कॉल बॅक” सेवाओं से संबंधित भुगतान, को छोड़कर किसी भी चालू खाता लेनदेन के लिए विदेशी मुद्रा खरीदने अथवा बेचने के लिए स्वतंत्र है।
विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000, दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना [जीएसआर सं. 381(ई)] तथा दिनांक 26 मई 2015 की अधिसूचना जी.एस.आर. 426(ई) में दिए गए अनुसार नियमों की संशोधित अनुसूची-III, सरकारी राजपत्र तथा हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध “अन्य विप्रेषण सुविधाएं” विषय पर जारी मास्टर निदेश के अनुबंध में उपलब्ध है।
अक्सर पूछे जानेवाले प्रश्न (एफ़एक्यू) का यह संग्रह इस विषय पर उपयोगकर्ताओं द्वारा समान्यतः पूछे जानेवाले प्रश्नों के उत्तर सरल भाषा में देने का प्रयास है। तथापि कोई लेनदेन करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों/ नियमों अथवा निदेशों का संदर्भ लें।
उत्तर: उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत, अवयस्क सहित सभी निवासी व्यष्टि को अनुमत चालू तथा पूंजी खाता लेनदेनों के लिए अथवा दोनों के लिये संयुक्त रूप में प्रति वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) 250,000 अमेरिकी डॉलर तक की राशि मुक्त रूप से विप्रेषित करने के लिए अनुमति दी गयी है। साथ ही निवासी व्यष्टि केवल 250,000 अमेरिकी डॉलर की सीमा के भीतर दिनांक 26 मई 2015 के फेम (कैट) संशोधन नियमावली, 2015 की अनुसूची-III के पैरा 1 में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
यह योजना दिनांक 4 फरवरी 2004 को 25,000 अमेरिकी डॉलर की सीमा के साथ प्रारंभ की गयी थी। एलआरएस सीमा को प्रचलित समष्टि तथा व्यष्टि आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप स्तरों में संशोधित किया गया है।
विप्रेषक अवयस्क होने के मामले में एलआरएस घोषणा फॉर्म पर उसके नैसर्गिक अभिभावक के प्रतिहस्ताक्षर होने चाहिए। यह योजना कॉर्पोरेट्स, साझेदारी फ़र्म, हिन्दू अविभक्त परिवार (एचयूएफ़), न्यासों आदि के लिए उपलब्ध नहीं है।
बैंकों से भारतीय रिज़र्व बैंक को स्वचालित डेटा प्रवाह (एडीएफ)
भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्वचालित डेटा प्रवाह (एडीएफ) के लक्ष्यों और उद्देश्यों का वर्णन करते हुए अपनी वेबसाइट पर एक दृष्टिकोण पत्र रखा है और बैंकों को स्वचालित डेटा प्रवाह को लागू करने की सूचना दी है। दृष्टिकोण पत्र को होम >> प्रेस विज्ञप्ति >> 11 नवंबर 2010 लिंक के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। बैंक व्यक्तिगत रूप से एडीएफ पर आरबीआई के अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांग रहे हैं।
“अक्सर पूछे जानेवाले प्रश्नों’ का यह खण्ड इस विषय पर उपयोगकर्ताओं द्वारा आम तौर पर पूछे जानेवाले प्रश्नों के उत्तर सरल भाषा में देने का एक प्रयास है। तथापि किसी प्रकार का लेनदेन करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों/ नियमों अथवा निदेशों का संदर्भ लिया जाए। इससे संबंधित मूल विनियमावली 31 मार्च 2016 की अधिसूचना सं.फेमा 22(आर)/2016-आरबी के तहत जारी की गई विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में शाखा कार्यालय/ संपर्क कार्यालय/ परियोजना कार्यालय या अन्य कोई कारोबारी स्थान स्थापित करना) विनियमावली, 2016 है। उक्त दिशानिर्देश विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत में शाखा कार्यालय (बीओ)/ संपर्क कार्यालय (एलओ)/ परियोजना कार्यालय (पीओ) या अन्य कोई कारोबारी स्थान स्थापित करने से संबन्धित हैं।
उत्तर: यदि नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक द्वारा एलओ/बीओ के संबंध में लेखापरीक्षक द्वारा कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नोटिस किए जाते हैं अथवा एलओ/ बीओ एएसी की प्रस्तुति में कोई चूक कर रहा हो, तो रिज़र्व बैंक को तत्काल इस बात की सूचना दी जानी चाहिए।
अक्सर पूछे जाने वाले इन प्रश्नों में उपयोगकर्ताओं द्वारा सामान्य रूप से पूछे जाने वाले प्रश्नों को आसानी से समझ में आने वाली भाषा में शामिल करने का प्रयास किया गया है। एफएफएमसी, गैर-बैंक एडी श्रेणी II और प्राधिकृत व्यक्तियों की फ्रैंचाइज़ी को प्राधिकृत करने सहित मुद्रा परिवर्तन गतिविधियों के साथ-साथ उनके ग्राहकों/घटकों के साथ विदेशी मुद्रा लेनदेन के संचालन से जुड़े विषय पर निदेश मुद्रा परिवर्तन गतिविधियों पर जारी मास्टर निदेश में दिए गए हैं जिसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।
रिज़र्व बैंक, वर्तमान में, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 10(1) के तहत निम्नलिखित को प्राधिकार जारी करता है:
-
चुनिंदा बैंकों को (प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I के रूप में) ताकि वे समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार सभी अनुमति प्राप्त चालू और पूंजी खाता लेनदेन कर सकें
-
चुनिंदा संस्थाओं को (प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- II के रूप में) ताकि वे निर्दिष्ट गैर-व्यापारिक चालू खाता लेनदेन, संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों के लिए अनुमन्य सभी गतिविधियों और रिज़र्व बैंक द्वारा तय की गयी किसी भी अन्य गतिविधि को संचालित कर सकें
-
चुनिंदा वित्तीय और अन्य संस्थानों को (प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- III के रूप में) ताकि वे अपने कारोबार/गतिविधियों से जुड़े विशिष्ट विदेशी मुद्रा लेनदेन कर सकें
-
चुनिंदा पंजीकृत कंपनियों को संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक (एफएफएमसी) के रूप में ताकि वे विनिर्दिष्ट उद्देश्यों, यथा निजी और कारोबारी विदेश यात्रा, के लिए विदेशी मुद्रा की खरीद और विदेशी मुद्रा की बिक्री कर सकें ।
उत्तर. विधिक संस्था पहचानकर्ता (एलईआई) एक 20-कैरेक्टर का अल्फ़ा-न्यूमेरिक कोड है, जिसका उपयोग दुनिया भर में वित्तीय लेनदेन के लिए पार्टियों की विशिष्ट पहचान करने के लिए किया जाता है। बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए वित्तीय डेटा रिपोर्टिंग सिस्टम की गुणवत्ता और सटीकता में सुधार के लिए इसे लागू किया गया है। इसका उपयोग एक वैश्विक संदर्भ डेटा सिस्टम बनाने के लिए किया जाता है जो किसी भी अधिकार क्षेत्र में वित्तीय लेनदेन में भाग लेने वाली प्रत्येक कानूनी इकाई की विशिष्ट रूप से पहचान करता है। इसे ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफ़ायर फ़ाउंडेशन (जीएलईआईएफ) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी स्थानीय परिचालन इकाई (एलोयू), जिसे एलईआई के कार्यान्वयन और उपयोग का समर्थन करने का कार्य सौंपा गया है, से प्राप्त किया जा सकता है। भारत में, लीगल एंटिटी आइडेंटिफ़ायर इंडिया लिमिटेड (एलईआईएल) (https://www.ccilindia-lei.co.in/) से एलईआई प्राप्त किया जा सकता है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा एलईआई के जारीकर्ता के रूप में भी मान्यता प्राप्त है।
वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (एचएफसी सहित) के 'सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) / सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसए) की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देशों पर आरबीआई द्वारा दिनांक 27 अप्रैल, 2021 का परिपत्र जारी किया गया जिसका मूल उद्देश्य स्वामित्व-तटस्थ विनियमों को स्थापित करना, लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, लेखा परीक्षकों की नियुक्तियों में हितों के टकराव से बचना और आरबीआई विनियमित संस्थाओं में लेखा परीक्षा की गुणवत्ता और मानकों में सुधार करना है। ये दिशानिर्देश सभी विनियमित संस्थाओं में सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में मदद करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि नियुक्तियां समय पर, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से की जाती हैं।
मामले में कुछ स्पष्टीकरण मांगे जाने के मद्देनजर निम्नानुसार अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और आवश्यक स्पष्टीकरण प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया है
प्राधिकृत बैंकों द्वारा केंद्र सरकार के पेंशनरों को पेंशन के भुगतान की योजना
सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियोंको पेंशन का भुगतान, जिसमें मूल पेंशन का भुगतान, बढ़ी हुई महंगाई राहत (डीआर), और सरकारों द्वारा समय-समय पर घोषित अन्य लाभ शामिल हैं और यह भारत सरकार और राज्य सरकारों के संबंधित मंत्रालयों / विभागों द्वारा तैयार किए संबंधित योजना से संचालित होते हैं। इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक ने कुछ अनुदेश जारी किए हैं जो 01 अप्रैल 2025 के एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी पेंशन का संवितरण से संबंधित मास्टर परिपत्र में उपलब्ध है।भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों से संबंधित कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण प्रश्न और उत्तर के रूप में निम्नानुसार है।
हां, बैंकों को केंद्र सरकार के पेंशनरों के मामले में नया खाता खोलने के लिए आग्रह नहीं करना चाहिए । यदि उत्तरजीवी जीवनसाथी (पति/पत्नी) के लिए पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) में परिवार पेंशन के लिए प्राधिकार उपलब्ध है तो इस उद्देश्य से परिवार पेंशनर द्वारा नया खाता खोले बिना वर्तमान खाते में ही परिवार पेंशन जमा किया जाना चाहिए।
उत्तर. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) की धारा 10(2) के साथ पठित धारा 18 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरबीआई ने यह मास्टर निदेश जारी किया है।
अमेरिकी डॉलर चेक वसूली के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
बैंको द्वारा अपने सामान्य बैंकिंग परिचालन के एक भाग के रूप में दी जाने वाली सेवाओं में से एक है उनके ग्राहकों द्वारा जमा किए गए चेकों की वसूली, इनमें से कुछ चेक ऐसे बैंकों पर आहरित या देय हो सकते हैं जो देश से बाहर स्थित हों ऐसे चेक विदेशी मुद्रा चेक (फारेन करेन्सी चेक ) कहलाते हैं और वर्तमान में ऐसे अधिकांश चेक अमेरिकी डॉलर में मूल्यांकित होते हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित बैंकों द्वारा देय होते हैं। जनता को बेहतर जानकारी देने के प्रयोजन से अमेरिकी डॉलर में मूल्यांकित चेकों पर अक्सर पूछे जाने वाले ये प्रश्न तैयार किये गये हैं।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 11, 2022