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भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट

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डिजिटल उधार दिशानिर्देश

उत्तर: नहीं

उत्तर: आईआईबी के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया को ऊपर विस्तार से बताया गया है। उसके अलावा किसी भी तरह के परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा।

Ans: Yes, since all fund transfers must be conducted through and from bank accounts, ‘T+1’ day shall be considered as ‘T+1’ bank working day.

उत्तर: उल्लंघनकर्ता शमन हेतु अपना आवेदन ‘निदेश- फेमा 1999 के तहत उल्लंघनों का शमन’ के पैरा 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4 में उल्लिखित प्रासंगिक दस्तावेजों/ संलग्नकों सहित भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत कर सकता है।

पेंशन अदाकर्ता एजेंसी बैंक को डाक, फैक्‍स, ई-मेल से सरकार द्वारा दी गई सरकारी आदेशों की प्रतियां या संबंधित सरकारों के वेबसाइट का एक्‍सेस कर प्राप्‍त जानकारी के आधार पर मंहगाई राहत को संशोधित किया जाता है और पेंशन अदाकर्ता शाखाओं को प्राधिकृत किया जाता है कि वे पेंशनरों को तत्‍काल भुगतान करें।

उत्तर: कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं के निर्यात के कारोबार में शामिल कंपनियों/एलएलपी/साझेदारी फर्म को इस सर्वेक्षण में भाग लेने की आवश्यकता है।

माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को उधार पर दिनांक 24 जुलाई 2017 के हमारे मास्टर निदेश के अनुसार बैंकों द्वारा 1 करोड़ तक की संमिश्र ऋण सीमा स्वीकृत की जा सकती है ताकि एमएसई उद्यमी एक ही स्थान पर अपनी कार्यशील पूंजी और मीयादी ऋण संबंधी आवश्यकता को प्राप्त कर सकें। सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को हमारे दिनांक 4 मई 2009 के परिपत्र ग्राआऋवि.एसएमई एंड एनएफएस.बीसी.सं.102/06.04.01/2008-09 द्वारा सूचित किया गया था कि जिन बैंकों ने एकल या संयुक्त रूप से मीयादी ऋण स्वीकृत किया है, उन्हें एकल रूप से (या संयुक्त रूप से, मीयादी ऋण के अनुपात में) कार्यशील पूंजी (डब्ल्यूसी) सीमा को भी मंजूरी देनी चाहिए ताकि वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने में देरी से बचा जा सके और यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी मामला ऐसा नहीं है जहां मीयादी ऋण स्वीकृत किया गया हो परंतु कार्यशील पूंजी सुविधाएं अभी तक स्वीकृत नहीं हुई हो।

उत्तर: निम्नलिखित खातों की अनुमति है :

ए. विदेशी राजनयिक शिष्टमंडलों/ कार्मिकों तथा भारत में उनके परिवार के सदस्यों द्वारा एडी बैंक में रुपया खाते खोले जा सकते हैं।

बी. राजनयिक शिष्टमंडल तथा राजनयिक कर्मचारी विशेष रुपया खाते अर्थात डिप्लोमैटिक बॉण्ड स्टोर्स खाता खोल सकते हैं; ताकि वे उन फ़र्मों तथा कंपनियों से बॉण्डेड स्टॉक खरीद सकें जिन्हें बॉण्ड में स्टोअर के आयात हेतु सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन विशेष सुविधाएं प्रदान की गई हैं। खाते में धारित राशि रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के बिना भारत से बाहर संप्रत्यावर्तित की जा सकती हैं।

सी. राजनयिक शिष्टमंडल, राजनयिक कर्मचारियों और गैर-राजनयिक स्टाफ-सदस्यों, जो संबंधित अन्य देशों के नागरिक हैं और भारत में विदेशी दूतावासों का आधिकरिक पासपोर्ट रखते हैं, वे भारत में विदेशी मुद्रा खाते खोल सकते हैं। यह खाता चालू खाता या सावधि जमा खाते के रूप में रखा जा सकता है और राजनयिक कार्मिकों तथा गैर-राजनयिक स्टाफ सदस्यों के मामले में इसे बचत खाते के रूप में भी रखा जा सकता है। इन खातों को आवक विप्रेषण के माध्यम से और भारत में राजनयिक शिष्टमंडल के रुपया खाते में से किए जाने वाले अंतरणों (जिन्हें भारत में वीजा शुल्क के रूप में संग्रहीत किया जाता है) के मार्फत क्रेडिट किया जा सकता है। ऐसे खाते में धारित निधियों को यदि रूपये में परिवर्तित किया जाता है तो उस राशि को विदेशी मुद्रा में फिर से परिवर्तित नहीं किया सकेगा। खाते की निधियां रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के बिना भारत से बाहर संप्रत्यावर्तित की जा सकती हैं।

उत्तर : भारत से बाहर धारित ऐसे खाते के निवासी नॉमिनी व्यक्ति को वह खाता बंद करना होगा और बैंकिंग चैनलों के माध्यम से खाते की राशि को भारत में संप्रत्यावर्तित करना होगा।

मूल विनियमावली में किए गए संशोधन :

1. अधिसूचना सं. फेमा 10(आर) (1)/2016-आरबी दिनांक 01 जून 2016

2. जी.एस.आर. संख्या 570(ई) दिनांक 01.06.2018

3. जी.एस.आर. संख्या 160(ई) दिनांक 27.02.2019

4. अधिसूचना सं. फेमा 10(आर) (2)/2019-आरबी दिनांक 27 फरवरी 2019

5. अधिसूचना सं. फेमा 10(आर) (3)/2024-आरबी दिनांक 19 अप्रैल 2024

6.अधिसूचना सं. फेमा 10(आर) (5)/2025-आरबी दिनांक 15 जनवरी 2015

उत्तर. जी हाँ, जैसा कि परिपत्र के पैराग्राफ 2 (iv) में कहा गया है, आर.ई. द्वारा अस्थायी से निश्चित ब्याज दर अथवा इसके विपरीत, ऋणों को स्विच करने के लिए लागू प्रभार और/अथवा स्विचओवर विकल्पों के प्रयोग के लिए प्रासंगिक कोई अन्य सेवा प्रभार/प्रशासनिक लागत लगाया जा सकता है, और इसे मंजूरी पत्र में पारदर्शी रूप से प्रकट किया जाएगा और साथ ही, आर.ई. द्वारा ऐसे प्रभारों /लागतों के संशोधन के समय भी प्रकटीकरण किया जाएगा । लागू शुल्क, विनियमित संस्था के बोर्ड द्वारा अनुमोदित होंगे तथा मौजूदा अनुदेशों के अनुसार उनकी वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

उत्‍तर: ई₹ पायलट सीमित पैमाने पर नियंत्रित रोल-आउट है, जिसका उद्देश्य ई₹ की तकनीक, वास्तुकला, मापनीयता, अनुप्रयोग, सुविधाएँ, उपयोग-मामले और स्वीकृति का परीक्षण करना है। इस पायलट का उद्देश्य ई₹ का निर्माण, वितरण, उपयोग आदि की पूरी प्रक्रिया की मजबूती का परीक्षण करना भी है।

उत्तर: इन निदेशों के पैरा 29.8 के अनुसार बचत बैंक खाता केवल उन सरकारी विभागों/सरकारी योजनाओं के नाम पर खोला जा सकता है जो मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2025 की अनुसूची-I में दिए गए हैं।

भौतिक माध्यम (पत्र/डाक) से शिकायत प्राप्त करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़ में केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र (सीआरपीसी) स्थापित किया गया है। सीआरपीसी इन शिकायतों की प्रारंभिक जांच और उन्हें संसाधित करता है, उन्हें सीएमएस पर अपलोड करता है, जिसे बाद में निवारण हेतु आरबीआई ओम्बड्समैन (ओआरबीआइओ) या सीईपीसी के कार्यालयों को आवंटित किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया प्रश्न 15 और 16 देखें।

उत्तर: एटीएम / डब्ल्यूएलए में लेनदेन करने के लिए ग्राहक के पास एक वैध कार्ड और व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन) होनी चाहिए।

उत्तर: हां, बशर्ते विदेशी बैंक की भारतीय शाखा एडी बैंक हो। यह इसी प्रकार के अन्य खातों के मामले में यथालागू रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन होगा।

नहीं, दंडात्मक शुल्क की पिछली बकाया राशि पर अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क नहीं लगाया जा सकता है।

उत्तर. यदि ग्राहक द्वारा आरई को प्रस्तुत ओवीडी में वर्तमान पता नहीं है तो वह निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज़ अथवा उसके समतुल्य ई-दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है। यह दस्तावेज़ पते के प्रमाण के सीमित उद्देश्य के लिए ओवीडी माने जाते हैं:

(ए)  किसी भी सेवा प्रदाता का यूटिलिटी बिल (बिजली, टेलीफोन, पोस्टपेड मोबाइल फोन, पाइप गैस, पानी बिल) जो दो महीने से अधिक पुराना न हो

(बी) संपत्ति अथवा नगरपालिका की कर रसीद;

(सी) पेंशन या परिवार पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जो सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जारी किए जाते हैं, यदि उसमें पता दिया गया है;

(डी)  राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार के विभागों, सांविधिक अथवा विनियामक निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों और सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी किए गए नियोक्ता से आवास के आवंटन का पत्र और ऐसे नियोक्ताओं को आधिकारिक आवास आवंटित करने के साथ अनुमति और अनुज्ञप्ति करार;

तथापि, ग्राहक उपरोक्त दस्तावेज जमा करने के तीन महीने में वर्तमान पते का आधिकारिक रूप से मान्‍य दस्तावेज़ (ओवीडी) जमा करेगा।

Ans: NBFC-P2Ps may adopt any suitable mechanism for verifying/ identifying the bank accounts of the participants with applicable safeguards, solely to ensure that the accounts belong to the respective lender or borrower registered on the platform to adhere to Para 9 of the MD. NBFC-P2Ps shall remain responsible for ensuring that such mechanisms are compliant with the provisions of the Digital Personal Data Protection Act, 2023, and all other applicable laws, guidelines, or instructions issued by the Reserve Bank of India or any other competent authority from time to time.

उत्तर: विद्यमान एमएलटीजीडी प्रभावित नहीं हैं और मास्टर निदेश में उल्लिखित मौजूदा प्रावधानों द्वारा अभिशासित होते रहेंगे। यह जमा तब तक चलेंगी जब तक परिपक्वता से पहले नहीं निकाला जाता (मास्टर निदेश - स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015 के पैरा 2.2.2. (ई), 2.2.2. (एफ) और 2.2.2. (जी) में प्रावधानों के अनुसार) ।

सामान्यतः निम्नलिखित संस्थाएं आईओआरएस में भागीदारी कर सकती हैं: वित्तीय संस्थान, फिनटेक कंपनियां, रेगटेक प्रदाता, स्टार्ट-अप या अन्य नवप्रवर्तक जो विभिन्न वित्तीय क्षेत्रों से संबंधित उत्पाद/सेवाएं प्रदान करते हैं।

हालाँकि, पात्रता मानदंड मुख्य रूप से प्रधान विनियामक के आरएस रूपरेखा द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे (इसका विवरण एफ़एक्यू के प्रश्न 2 के अंतर्गत प्रदान किया गया है)

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 11, 2022

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