अधिसूचनाएं - विदेशी मुद्रा प्रबंध - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
मई 03, 2000
भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति से प्राप्ति और भुगतान
Receipt from and payment to, a person resident outside India Notification No.FEMA/ 16 /RB-2000 dated 3rd May 2000 RESERVE BANK OF INDIA (EXCHANGE CONTROL DEPARTMENT) CENTRAL OFFICE MUMBAI 400001 Receipt from, and payment to, a person resident outside India In pursuance of the provisions of Section 3 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank is pleased to permit - 1) any person, to receive any payment a) made in rupees by order or on b
Receipt from and payment to, a person resident outside India Notification No.FEMA/ 16 /RB-2000 dated 3rd May 2000 RESERVE BANK OF INDIA (EXCHANGE CONTROL DEPARTMENT) CENTRAL OFFICE MUMBAI 400001 Receipt from, and payment to, a person resident outside India In pursuance of the provisions of Section 3 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank is pleased to permit - 1) any person, to receive any payment a) made in rupees by order or on b
मई 03, 2000
नेपाल और भूटान के निवासियों के साथ भारतीय रुपए में लेनदेन
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई 400 001. अधिसूचना सं.फेमा.17/2000-आरबी दिनांक :3 मई ,2000 नेपाल और भूटान के निवासियों के साथ भारतीय रुपए में लेनदेन विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा यह निदेश देता है कि उक्त धारा के खंड (ख), (ग) और (घ)द्वारा लगाये गये प्रतिबंध निम्नलिखित के साथ भारतीय रुपये में किये गये किसी भी लेनदेन पर लागू नहीं होंगे: (
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई 400 001. अधिसूचना सं.फेमा.17/2000-आरबी दिनांक :3 मई ,2000 नेपाल और भूटान के निवासियों के साथ भारतीय रुपए में लेनदेन विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा यह निदेश देता है कि उक्त धारा के खंड (ख), (ग) और (घ)द्वारा लगाये गये प्रतिबंध निम्नलिखित के साथ भारतीय रुपये में किये गये किसी भी लेनदेन पर लागू नहीं होंगे: (
मई 03, 2000
डाक घर (पोस्टल ऑर्डर्स/मनी आर्डर्स)
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई 400 001. अधिसूचना सं.फेमा.18/2000-आरबी दिनांक :3 मई ,2000 डाक घर (पोस्टल ऑर्डर्स/मनी आर्डर्स) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 3 के खंड (क) के अनुसरण में,भारतीय रिज़र्व बैंक, किसी भी व्यक्ति को उक्त अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये और इस समय प्रवृत किसी भी कानून अथवा निगमों के अनुसार किसी भी डाकघर से पोस्टल ऑर्डर अथवा मनी ऑर्डर के रूप में विदेशी मुद्रा खरीद सकता है। (पी.आर.गोपाल राव) कार
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई 400 001. अधिसूचना सं.फेमा.18/2000-आरबी दिनांक :3 मई ,2000 डाक घर (पोस्टल ऑर्डर्स/मनी आर्डर्स) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 3 के खंड (क) के अनुसरण में,भारतीय रिज़र्व बैंक, किसी भी व्यक्ति को उक्त अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये और इस समय प्रवृत किसी भी कानून अथवा निगमों के अनुसार किसी भी डाकघर से पोस्टल ऑर्डर अथवा मनी ऑर्डर के रूप में विदेशी मुद्रा खरीद सकता है। (पी.आर.गोपाल राव) कार
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 16, 2025