मास्टर परिपत्र - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर परिपत्र
जुलाई 01, 2010
मास्टर परिपत्र-भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों से छूट
भारिबैं /2010-11/21 गैबैंपवि.नीति प्रभा.कंपरि.सं.181 /03.02.004/2010-11 1 जुलाई 2010 (i) सचिव, वित्त मंत्रालय (ii) अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (iii) अध्यक्ष, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (iv) अध्यक्ष, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (v) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संघ (असोसिएशन) महोदय, मास्टर परिपत्र-भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों से छूट आपको ज्ञात होगा कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैं
भारिबैं /2010-11/21 गैबैंपवि.नीति प्रभा.कंपरि.सं.181 /03.02.004/2010-11 1 जुलाई 2010 (i) सचिव, वित्त मंत्रालय (ii) अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (iii) अध्यक्ष, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (iv) अध्यक्ष, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (v) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संघ (असोसिएशन) महोदय, मास्टर परिपत्र-भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों से छूट आपको ज्ञात होगा कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैं
जुलाई 01, 2010
30 जून 2010 तक संशोधित अधिसूचना -बंधक गारंटी कंपनी (मार्गेज गारंटी कंपनी) विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008
भारिबैं/2010-11/31 गैबैंपवि(नीति प्रभा.एमजीसी)कंपरि.सं. 6/23.11.01/2010-11 1 जुलाई 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी बंधक गारंटी कंपनिया महोदय, 30 जून 2010 तक संशोधित अधिसूचना -बंधक गारंटी कंपनी (मार्गेज गारंटी कंपनी) विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008 आपको ज्ञात ही है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। 15 फरवरी 2008 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि.(एमजीसी).4/मुमप्र(पीके)
भारिबैं/2010-11/31 गैबैंपवि(नीति प्रभा.एमजीसी)कंपरि.सं. 6/23.11.01/2010-11 1 जुलाई 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी बंधक गारंटी कंपनिया महोदय, 30 जून 2010 तक संशोधित अधिसूचना -बंधक गारंटी कंपनी (मार्गेज गारंटी कंपनी) विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008 आपको ज्ञात ही है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। 15 फरवरी 2008 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि.(एमजीसी).4/मुमप्र(पीके)
जुलाई 01, 2010
मास्टर परिपत्र-सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जारी विविध अनुदेश
भारिबैं /2010-11/29 गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.189/03.02.001/2010-11 1 जुलाई 2010 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) महोदय, मास्टर परिपत्र-सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जारी विविध अनुदेश सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने विविध विषयों पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को मास्टर परिपत्र जारी किए हैं। यह सूचित किया जाता है कि ऐसे मास्टर परिपत्रों में स्थान न पाने वाले 30 जून 2010 तक जारी निदेशों/अनुदेशों को यहाँ समे
भारिबैं /2010-11/29 गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.189/03.02.001/2010-11 1 जुलाई 2010 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) महोदय, मास्टर परिपत्र-सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जारी विविध अनुदेश सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने विविध विषयों पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को मास्टर परिपत्र जारी किए हैं। यह सूचित किया जाता है कि ऐसे मास्टर परिपत्रों में स्थान न पाने वाले 30 जून 2010 तक जारी निदेशों/अनुदेशों को यहाँ समे
जुलाई 01, 2010
30 जून 2010 तक संशोधित अधिसूचना -बंधक गारंटी कंपनी (मार्गेज गारंटी कंपनी) (रिज़र्व बैंक) मार्गदर्शी सिद्धांत, 2008
भारिबैं/2010-11/30 गैबैंपवि(नीति प्रभा.एमजीसी)कंपरि.सं. 5/23.11.01/2010-11 1 जुलाई 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी बंधक गारंटी कंपनियाँ महोदय, 30 जून 2010 तक संशोधित अधिसूचना -बंधक गारंटी कंपनी (मार्गेज गारंटी कंपनी) (रिज़र्व बैंक) मार्गदर्शी सिद्धांत, 2008 आपको ज्ञात ही है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। 15 फरवरी 2008 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि.(एमजीसी).3/मुमप्र(पीके)-200
भारिबैं/2010-11/30 गैबैंपवि(नीति प्रभा.एमजीसी)कंपरि.सं. 5/23.11.01/2010-11 1 जुलाई 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी बंधक गारंटी कंपनियाँ महोदय, 30 जून 2010 तक संशोधित अधिसूचना -बंधक गारंटी कंपनी (मार्गेज गारंटी कंपनी) (रिज़र्व बैंक) मार्गदर्शी सिद्धांत, 2008 आपको ज्ञात ही है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। 15 फरवरी 2008 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि.(एमजीसी).3/मुमप्र(पीके)-200
जुलाई 01, 2010
प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ तथा पुनर्संरचना कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक )मार्गदर्शी सिद्धांत तथा निदेश 2003
भारिबैं/2010-2011/33 गैबैंपवि.(नीप्रभा) कंपरि.सं.20/SCRC/26.03.001/2010-11 1 जुलाई 2010 प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ तथा पुनर्संरचना कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक )मार्गदर्शी सिद्धांत तथा निदेश 2003 आपको ज्ञात ही होगा कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक मास्टर परिपत्र जारी करता है। 23 अप्रैल 2003 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि. 2/सीजीएम(सीएसएम)/2003 में अंतर्विष्ट सभी अनुदेशों का अद्यतन करने के बाद नीचे पुनरुत्पादित किया गया है। अद्यत
भारिबैं/2010-2011/33 गैबैंपवि.(नीप्रभा) कंपरि.सं.20/SCRC/26.03.001/2010-11 1 जुलाई 2010 प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ तथा पुनर्संरचना कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक )मार्गदर्शी सिद्धांत तथा निदेश 2003 आपको ज्ञात ही होगा कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक मास्टर परिपत्र जारी करता है। 23 अप्रैल 2003 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि. 2/सीजीएम(सीएसएम)/2003 में अंतर्विष्ट सभी अनुदेशों का अद्यतन करने के बाद नीचे पुनरुत्पादित किया गया है। अद्यत
जुलाई 01, 2010
प्रतिभूतिकरण कंपनियों तथा पुनर्संरचना (पुनर्निर्माण) कंपनियों को जारी निदेशों/अनुदेशों पर मास्टर परिपत्र
भारिबैं/2010-11/34 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि.नं.21/एस सी आरसी /26.03.001/2010-11 1 जुलाई 2010 प्रतिभूतिकरण कंपनियों तथा पुनर्संरचना (पुनर्निर्माण) कंपनियों को जारी निदेशों/अनुदेशों पर मास्टर परिपत्र आपको ज्ञात ही होगा कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक मास्टर परिपत्र जारी करता है। बैंक व्दारा प्रतिभूतिकरण कंपनियों तथा पुनर्संरचना कंपनियों को जारी परिपत्रों का 30जुन 2010 तक का अद्यतित सारांश नीचे पुनरुत्पादित कि
भारिबैं/2010-11/34 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि.नं.21/एस सी आरसी /26.03.001/2010-11 1 जुलाई 2010 प्रतिभूतिकरण कंपनियों तथा पुनर्संरचना (पुनर्निर्माण) कंपनियों को जारी निदेशों/अनुदेशों पर मास्टर परिपत्र आपको ज्ञात ही होगा कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक मास्टर परिपत्र जारी करता है। बैंक व्दारा प्रतिभूतिकरण कंपनियों तथा पुनर्संरचना कंपनियों को जारी परिपत्रों का 30जुन 2010 तक का अद्यतित सारांश नीचे पुनरुत्पादित कि
जुलाई 01, 2010
मास्टर परिपत्र - जमा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए दिशा-निर्देश
आरबीआई/2010-11/83 संदर्भ.: आंऋप्रवि.डीओडी.सं.13/11.08.36/2010-11 1 जुलाई 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालकसभी अनुसूचित बैंक(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीयक्षेत्र बैंकों को छोड़कर) और आखिल भारतीय मीयादीऋणदाता और पुनर्वित संस्थाएं महोदय मास्टर परिपत्र - जमा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए दिशा-निर्देश जैसा कि आप जानते हैं, मुद्रा बाजार लिखतों के विस्तार को और अधिक बढ़ाने और निवेशकों को अपनी अल्पावधि अतिरिक्त निधियों के अभिनियोजन में ज्यादा मौके प्रदान करने की दृष्ट
आरबीआई/2010-11/83 संदर्भ.: आंऋप्रवि.डीओडी.सं.13/11.08.36/2010-11 1 जुलाई 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालकसभी अनुसूचित बैंक(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीयक्षेत्र बैंकों को छोड़कर) और आखिल भारतीय मीयादीऋणदाता और पुनर्वित संस्थाएं महोदय मास्टर परिपत्र - जमा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए दिशा-निर्देश जैसा कि आप जानते हैं, मुद्रा बाजार लिखतों के विस्तार को और अधिक बढ़ाने और निवेशकों को अपनी अल्पावधि अतिरिक्त निधियों के अभिनियोजन में ज्यादा मौके प्रदान करने की दृष्ट
जुलाई 01, 2010
मास्टर परिपत्र - वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिये दिशानिर्देश
भा.रि.बैं/2010-11/84 संदर्भ : आंऋप्रवि.डीओडी.सं.14/11.08.36/2010-11 1 जुलाई 2010 सभी अनुसूचित बैंकों/ प्राथमिक व्यापारियों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक महोदय मास्टर परिपत्र - वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिये दिशानिर्देश जैसा कि आप जानते हैं, वाणिज्यिक पत्र, वचन पत्र के रूप में जारी की जानेवाली एक गैर-जमानती मुद्रा बाज़ार लिखत है जिसे भारत में 1990 में पहली बार जारी किया गया । इसे जारी करने का उद्देश्य यह है कि उच्च दर्जे के क
भा.रि.बैं/2010-11/84 संदर्भ : आंऋप्रवि.डीओडी.सं.14/11.08.36/2010-11 1 जुलाई 2010 सभी अनुसूचित बैंकों/ प्राथमिक व्यापारियों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक महोदय मास्टर परिपत्र - वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिये दिशानिर्देश जैसा कि आप जानते हैं, वाणिज्यिक पत्र, वचन पत्र के रूप में जारी की जानेवाली एक गैर-जमानती मुद्रा बाज़ार लिखत है जिसे भारत में 1990 में पहली बार जारी किया गया । इसे जारी करने का उद्देश्य यह है कि उच्च दर्जे के क
जुलाई 01, 2010
एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी कारोबार संचालित करने के लिए मास्टर परिपत्र – एजेंसी कमीशन का भुगतान
भारिबैं/2010-11/89 सबैंलेवि. सलेप्र.सं.एच. 4 /31.12.010/2010-11 1 जुलाई 2010 सभी एजेंसी बैंक महोदय एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी कारोबार संचालित करने के लिए मास्टर परिपत्र – एजेंसी कमीशन का भुगतान भारतीय रिज़र्व बैंक समय समय पर बैंकों को देय एजेंसी कमीशन पर विभिन्न अनुदेश जारी करता रहा है। इन अनुदेशों को दिनांक 1 जुलाई 2009 के हमारे मास्टर परिपत्र भारिबैं/2009-10/62 (सबैंलेवि.सलेप्र.सं.एच.04/31.12. 010/2009-10) में सूचित किया गया था। संशोधित परिपत्र की एक प्रतिलिपि संलग्
भारिबैं/2010-11/89 सबैंलेवि. सलेप्र.सं.एच. 4 /31.12.010/2010-11 1 जुलाई 2010 सभी एजेंसी बैंक महोदय एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी कारोबार संचालित करने के लिए मास्टर परिपत्र – एजेंसी कमीशन का भुगतान भारतीय रिज़र्व बैंक समय समय पर बैंकों को देय एजेंसी कमीशन पर विभिन्न अनुदेश जारी करता रहा है। इन अनुदेशों को दिनांक 1 जुलाई 2009 के हमारे मास्टर परिपत्र भारिबैं/2009-10/62 (सबैंलेवि.सलेप्र.सं.एच.04/31.12. 010/2009-10) में सूचित किया गया था। संशोधित परिपत्र की एक प्रतिलिपि संलग्
जुलाई 01, 2010
मास्टर परिपत्र - प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा किए जाने वाले राहत उपायों के लिए दिशानिर्देश
भारिबैं/2010-11/101 ग्राआऋवि.सं.पीएलएफएस.बीसी.1/05.04.02/2010-11 1 जुलाई 2010 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक /मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय, मास्टर परिपत्र - प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा किए जाने वाले राहत उपायों के लिए दिशानिर्देश कृपया दिनांक 01 जुलाई 2009 का हमारा मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि.सं. पीएलएफएस. बीसी.1/05.04.02/2009-10 देखें जिसमें प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में उपलब
भारिबैं/2010-11/101 ग्राआऋवि.सं.पीएलएफएस.बीसी.1/05.04.02/2010-11 1 जुलाई 2010 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक /मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय, मास्टर परिपत्र - प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा किए जाने वाले राहत उपायों के लिए दिशानिर्देश कृपया दिनांक 01 जुलाई 2009 का हमारा मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि.सं. पीएलएफएस. बीसी.1/05.04.02/2009-10 देखें जिसमें प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में उपलब
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