मास्टर परिपत्र
भा.रि.बैंक/2025-26/56 विसविवि.केंका.जीएसएसडी.बीसी.सं.07/09.09.001/2025-26 16 जून 2025 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित) महोदया / महोदय, मास्टर परिपत्र - अनुसूचित जाति (अजा) और अनुसूचित जनजाति (अजजा) को ऋण सुविधाएँ
भा.रि.बैंक/2025-26/56 विसविवि.केंका.जीएसएसडी.बीसी.सं.07/09.09.001/2025-26 16 जून 2025 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित) महोदया / महोदय, मास्टर परिपत्र - अनुसूचित जाति (अजा) और अनुसूचित जनजाति (अजजा) को ऋण सुविधाएँ
कृपया अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंडों से संबंधित मामले पर 02 अप्रैल 2024 के मास्टर परिपत्र विवि.एसटीआर.आरईसी.8/21.04.048/2024-25 देखें, जिसमें बैंकों को 31 मार्च 2024 तक जारी किए गए अनुदेशों/दिशानिर्देशों को समेकित किया गया था।
कृपया अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंडों से संबंधित मामले पर 02 अप्रैल 2024 के मास्टर परिपत्र विवि.एसटीआर.आरईसी.8/21.04.048/2024-25 देखें, जिसमें बैंकों को 31 मार्च 2024 तक जारी किए गए अनुदेशों/दिशानिर्देशों को समेकित किया गया था।
आरबीआई/2025-26/12 विवि. एसटीआर. आरईसी.06/13.07.010/2025-26 अप्रैल 01, 2025 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया मास्टर परिपत्र - गारंटियां और सह-स्वीकृतियां कृपया आप 1 अप्रैल 2024 का मास्टर परिपत्र विवि. एसटीआर.आरईसी. 2/13.07.010/2024-25 देखें, जिसमें गारंटियां और सह-स्वीकृतियां के संबंध में बैंकों को 31 मार्च 2024 तक जारी किये गये अनुदेश/दिशानिर्देश समेकित किये गये हैं। इस संशोधित मास्टर परिपत्र में उपर्युक्त विषय पर 31 मार्च 2025 तक जारी अनुदेशों को समेकित किया गया है, जैसा कि अनुबंध 2 में सूचीबद्ध है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि यह मास्टर परिपत्र केवल उपरोक्त मामले पर 31 मार्च, 2025 तक जारी किए गए सभी निर्देशों को समेकित करता है और इसमें कोई नया निर्देश/दिशानिर्देश शामिल नहीं है।
आरबीआई/2025-26/12 विवि. एसटीआर. आरईसी.06/13.07.010/2025-26 अप्रैल 01, 2025 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) महोदय/महोदया मास्टर परिपत्र - गारंटियां और सह-स्वीकृतियां कृपया आप 1 अप्रैल 2024 का मास्टर परिपत्र विवि. एसटीआर.आरईसी. 2/13.07.010/2024-25 देखें, जिसमें गारंटियां और सह-स्वीकृतियां के संबंध में बैंकों को 31 मार्च 2024 तक जारी किये गये अनुदेश/दिशानिर्देश समेकित किये गये हैं। इस संशोधित मास्टर परिपत्र में उपर्युक्त विषय पर 31 मार्च 2025 तक जारी अनुदेशों को समेकित किया गया है, जैसा कि अनुबंध 2 में सूचीबद्ध है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि यह मास्टर परिपत्र केवल उपरोक्त मामले पर 31 मार्च, 2025 तक जारी किए गए सभी निर्देशों को समेकित करता है और इसमें कोई नया निर्देश/दिशानिर्देश शामिल नहीं है।
RBI/2025-26/08 DOR.CAP.REC.2/21.06.201/2025-26 April 01, 2025 All Scheduled Commercial Banks (Excluding Small Finance Banks, Payments Banks and Regional Rural Banks) Madam / Dear Sir, Master Circular – Basel III Capital Regulations Please refer to the Master Circular No. DOR.CAP.REC.4/21.06.201/2024-25 dated April 01, 2024, consolidating therein the prudential guidelines on Basel III capital adequacy issued to banks till that date.
RBI/2025-26/08 DOR.CAP.REC.2/21.06.201/2025-26 April 01, 2025 All Scheduled Commercial Banks (Excluding Small Finance Banks, Payments Banks and Regional Rural Banks) Madam / Dear Sir, Master Circular – Basel III Capital Regulations Please refer to the Master Circular No. DOR.CAP.REC.4/21.06.201/2024-25 dated April 01, 2024, consolidating therein the prudential guidelines on Basel III capital adequacy issued to banks till that date.
RBI/2025-26/06 CO.DGBA.GBD.No.S2/31-12-010/2025-2026 April 1, 2025 All Agency Banks Madam / Dear Sir Master Circular on Conduct of Government Business by Agency Banks - Payment of Agency Commission
RBI/2025-26/06 CO.DGBA.GBD.No.S2/31-12-010/2025-2026 April 1, 2025 All Agency Banks Madam / Dear Sir Master Circular on Conduct of Government Business by Agency Banks - Payment of Agency Commission
RBI/2025-26/05 CO.DGBA.GBD.No.S1/31.02.007/2025-26 April 01, 2025 All Agency Banks Madam/Dear Sir Master Circular - Disbursement of Government Pension by Agency Banks
RBI/2025-26/05 CO.DGBA.GBD.No.S1/31.02.007/2025-26 April 01, 2025 All Agency Banks Madam/Dear Sir Master Circular - Disbursement of Government Pension by Agency Banks
भा.रि.बैंक/2025-26/04 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.03/02.01.001/2025-26 01 अप्रैल 2025 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी एसएलबीसी/यूटीएलबीसी संयोजक बैंक/अग्रणी बैंक महोदया/महोदय, मास्टर परिपत्र – अग्रणी बैंक योजना भारतीय रिज़र्व बैंक ने अग्रणी बैंक योजना पर समय-समय पर दिशानिर्देश/अनुदेश जारी किए हैं। इस मास्टर परिपत्र में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अग्रणी बैंक योजना पर 31 मार्च 2025 तक जारी संबंधित दिशानिर्देशों/ अनुदेशों को समेकित किया गया है, जैसा कि परिशिष्ट-I में सूचीबद्ध है।
भा.रि.बैंक/2025-26/04 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.03/02.01.001/2025-26 01 अप्रैल 2025 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी एसएलबीसी/यूटीएलबीसी संयोजक बैंक/अग्रणी बैंक महोदया/महोदय, मास्टर परिपत्र – अग्रणी बैंक योजना भारतीय रिज़र्व बैंक ने अग्रणी बैंक योजना पर समय-समय पर दिशानिर्देश/अनुदेश जारी किए हैं। इस मास्टर परिपत्र में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अग्रणी बैंक योजना पर 31 मार्च 2025 तक जारी संबंधित दिशानिर्देशों/ अनुदेशों को समेकित किया गया है, जैसा कि परिशिष्ट-I में सूचीबद्ध है।
आरबीआई/2025-26/03 विसविवि.केंका.जीएसएसडी.बीसी.सं.02/09.09.001/2025-26 01 अप्रैल 2025 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित) महोदया / महोदय, मास्टर परिपत्र - अनुसूचित जाति (अजा) और अनुसूचित जनजाति (अजजा) को ऋण सुविधाएँ भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर बैंकों को अनुसूचित जातियों (अजा) और अनुसूचित जनजातियों (अजजा) को ऋण सुविधाएं प्रदान करने पर कई दिशानिर्देश/अनुदेश जारी किए हैं। संलग्न मास्टर परिपत्र में रिज़र्व बैंक द्वारा इस विषय पर अब तक जारी किए गए परिपत्रों को समेकित किया गया है, जो इस परिपत्र के अंत में परिशिष्ट में सूचीबद्ध किए गए हैं।
आरबीआई/2025-26/03 विसविवि.केंका.जीएसएसडी.बीसी.सं.02/09.09.001/2025-26 01 अप्रैल 2025 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित) महोदया / महोदय, मास्टर परिपत्र - अनुसूचित जाति (अजा) और अनुसूचित जनजाति (अजजा) को ऋण सुविधाएँ भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर बैंकों को अनुसूचित जातियों (अजा) और अनुसूचित जनजातियों (अजजा) को ऋण सुविधाएं प्रदान करने पर कई दिशानिर्देश/अनुदेश जारी किए हैं। संलग्न मास्टर परिपत्र में रिज़र्व बैंक द्वारा इस विषय पर अब तक जारी किए गए परिपत्रों को समेकित किया गया है, जो इस परिपत्र के अंत में परिशिष्ट में सूचीबद्ध किए गए हैं।
भारिबैं/2025-26/02 विसविवि.जीएसएसडी.केंका.बीसी.सं.01/09.01.003/2025-26 01 अप्रैल 2025 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सरकारी क्षेत्र के बैंक निजी क्षेत्र के बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित) महोदया / महोदय, मास्टर परिपत्र – दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई - एनआरएलएम) कृपया दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई - एनआरएलएम) पर दिनांक 16 अप्रैल 2024 के मास्टर परिपत्र विसविवि.जीएसएसडी.केंका.बीसी.सं. 03/09.01.003/2024-25, का संदर्भ ग्रहण करें।
भारिबैं/2025-26/02 विसविवि.जीएसएसडी.केंका.बीसी.सं.01/09.01.003/2025-26 01 अप्रैल 2025 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सरकारी क्षेत्र के बैंक निजी क्षेत्र के बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित) महोदया / महोदय, मास्टर परिपत्र – दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई - एनआरएलएम) कृपया दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई - एनआरएलएम) पर दिनांक 16 अप्रैल 2024 के मास्टर परिपत्र विसविवि.जीएसएसडी.केंका.बीसी.सं. 03/09.01.003/2024-25, का संदर्भ ग्रहण करें।
भा.रि.बैं/2025-26/01 विसविवि.केंका.एफआईडी.बीसी.सं.4/12.01.033/2025-26 01 अप्रैल 2025 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/महोदय, स्वयं सहायता समूह – बैंक सहलग्नता कार्यक्रम पर मास्टर परिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर बैंकों को स्वयं सहायता समूह-बैंक सहलग्नता कार्यक्रम के संबंध में अनेकों दिशा-निर्देश/ अनुदेश जारी किए हैं। संलग्न मास्टर परिपत्र में, परिशिष्ट में दिए गए अनुसार, रिज़र्व बैंक द्वारा 31 मार्च 2025 तक उक्त विषय पर जारी सभी परिपत्र समेकित किए गए हैं।
भा.रि.बैं/2025-26/01 विसविवि.केंका.एफआईडी.बीसी.सं.4/12.01.033/2025-26 01 अप्रैल 2025 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/महोदय, स्वयं सहायता समूह – बैंक सहलग्नता कार्यक्रम पर मास्टर परिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर बैंकों को स्वयं सहायता समूह-बैंक सहलग्नता कार्यक्रम के संबंध में अनेकों दिशा-निर्देश/ अनुदेश जारी किए हैं। संलग्न मास्टर परिपत्र में, परिशिष्ट में दिए गए अनुसार, रिज़र्व बैंक द्वारा 31 मार्च 2025 तक उक्त विषय पर जारी सभी परिपत्र समेकित किए गए हैं।
आरबीआई/2024-25/20 विसविवि.जीएसएसडी.केंका.बीसी.सं. 03/09.01.003/2024-25 16 अप्रैल 2024 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सरकारी क्षेत्र के बैंक निजी क्षेत्र के बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित) महोदया / महोदय,
आरबीआई/2024-25/20 विसविवि.जीएसएसडी.केंका.बीसी.सं. 03/09.01.003/2024-25 16 अप्रैल 2024 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सरकारी क्षेत्र के बैंक निजी क्षेत्र के बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित) महोदया / महोदय,
आरबीआई/2024-25/19 विसविवि.केंका.जीएसएसडी.बीसी.सं. 04/09.09.001/2024-25 16 अप्रैल 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित) महोदया / महोदय, मास्टर परिपत्र - अनुसूचित जाति (अजा) और अनुसूचित जनजाति (अजजा) को ऋण सुविधाएँ भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर बैंकों को अनुसूचित जातियों (अजा) और अनुसूचित जनजातियों (अजजा) को ऋण सुविधाएं प्रदान करने पर कई दिशानिर्देश/अनुदेश जारी किए हैं। संलग्न मास्टर परिपत्र में रिज़र्व बैंक द्वारा इस विषय पर अब तक जारी किए गए परिपत्रों को समेकित किया गया है, जो इस परिपत्र के अंत में परिशिष्ट में सूचीबद्ध किए गए हैं। भवदीय (आर. गिरिधरन) मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2024-25/19 विसविवि.केंका.जीएसएसडी.बीसी.सं. 04/09.09.001/2024-25 16 अप्रैल 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित) महोदया / महोदय, मास्टर परिपत्र - अनुसूचित जाति (अजा) और अनुसूचित जनजाति (अजजा) को ऋण सुविधाएँ भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर बैंकों को अनुसूचित जातियों (अजा) और अनुसूचित जनजातियों (अजजा) को ऋण सुविधाएं प्रदान करने पर कई दिशानिर्देश/अनुदेश जारी किए हैं। संलग्न मास्टर परिपत्र में रिज़र्व बैंक द्वारा इस विषय पर अब तक जारी किए गए परिपत्रों को समेकित किया गया है, जो इस परिपत्र के अंत में परिशिष्ट में सूचीबद्ध किए गए हैं। भवदीय (आर. गिरिधरन) मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2024-25/07 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.सं.S2/31-12-010/2024-2025 1 अप्रैल 2024 सभी एजेंसी बैंक महोदया/महोदय, एजेंसी बैंक द्वारा सरकारी कारोबार के संचालन पर मास्टर परिपत्र – एजेंसी कमीशन का भुगतान
आरबीआई/2024-25/07 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.सं.S2/31-12-010/2024-2025 1 अप्रैल 2024 सभी एजेंसी बैंक महोदया/महोदय, एजेंसी बैंक द्वारा सरकारी कारोबार के संचालन पर मास्टर परिपत्र – एजेंसी कमीशन का भुगतान
भा.रि.बैंक/2024-25/02 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं. 01/02.01.001/2024-25 01 अप्रैल 2024 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी एसएलबीसी/यूटीएलबीसी संयोजक बैंक/अग्रणी बैंक
भा.रि.बैंक/2024-25/02 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं. 01/02.01.001/2024-25 01 अप्रैल 2024 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी एसएलबीसी/यूटीएलबीसी संयोजक बैंक/अग्रणी बैंक
भारिबैं/2024-25/06 डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1/31.02.007/2024-25 01 अप्रैल 2024 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया मास्टर परिपत्र - एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी पेंशन का संवितरण उपर्युक्त विषय पर कृपया दिनांक 03 अप्रैल 2023 का हमारा मास्टर परिपत्र भारिबैं/2023-24/10 देखें। हमने इस मास्टर परिपत्र को अब संशोधित और अद्यतन किया है, जिसमें 31 मार्च 2024 तक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी इस विषय पर महत्वपूर्ण अनुदेशों को समेकित किया गया है। 2. संशोधित मास्टर परिपत्र की प्रति सूचनार्थ इसके साथ संलग्न है। इस परिपत्र को हमारी वेबसाइट https://mastercirculars.rbi.org.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। भवदीय (इंद्रनील चक्रबर्ती) मुख्य महाप्रबंधक अनुलग्नक: यथोक्त
भारिबैं/2024-25/06 डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1/31.02.007/2024-25 01 अप्रैल 2024 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया मास्टर परिपत्र - एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी पेंशन का संवितरण उपर्युक्त विषय पर कृपया दिनांक 03 अप्रैल 2023 का हमारा मास्टर परिपत्र भारिबैं/2023-24/10 देखें। हमने इस मास्टर परिपत्र को अब संशोधित और अद्यतन किया है, जिसमें 31 मार्च 2024 तक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी इस विषय पर महत्वपूर्ण अनुदेशों को समेकित किया गया है। 2. संशोधित मास्टर परिपत्र की प्रति सूचनार्थ इसके साथ संलग्न है। इस परिपत्र को हमारी वेबसाइट https://mastercirculars.rbi.org.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। भवदीय (इंद्रनील चक्रबर्ती) मुख्य महाप्रबंधक अनुलग्नक: यथोक्त
भा.रि. बैंक/2024-25/05
विसविवि.केंका.एफआईडी.बीसी.सं.1/12.01.033/2024-25 01 अप्रैल 2024 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/महोदय,
भा.रि. बैंक/2024-25/05
विसविवि.केंका.एफआईडी.बीसी.सं.1/12.01.033/2024-25 01 अप्रैल 2024 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया/महोदय,
आरबीआई/2022-23/01 डीसीएम (एनई)सं.जी 5/08.07.18/2022-23 01 अप्रैल 2022 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक महोदया/ महोदय, मास्टर परिपत्र - नोटों तथा सिक्कों को बदलने की सुविधा कृपया 01 अप्रैल 2021 के हमारे मास्टर परिपत्र डीसीएम (एनई) सं. जी – 4/08.07.18/2021-22 का संदर्भ लें जिसमें नोटों तथा सिक्कों को बदलने की सुविधा संबंधी अनुदेश निहित हैं । उक्त विषय पर संशोधित मास्टर परिपत्र की एक प्रतिलिपि आपकी सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है। भवदीय
आरबीआई/2022-23/01 डीसीएम (एनई)सं.जी 5/08.07.18/2022-23 01 अप्रैल 2022 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक महोदया/ महोदय, मास्टर परिपत्र - नोटों तथा सिक्कों को बदलने की सुविधा कृपया 01 अप्रैल 2021 के हमारे मास्टर परिपत्र डीसीएम (एनई) सं. जी – 4/08.07.18/2021-22 का संदर्भ लें जिसमें नोटों तथा सिक्कों को बदलने की सुविधा संबंधी अनुदेश निहित हैं । उक्त विषय पर संशोधित मास्टर परिपत्र की एक प्रतिलिपि आपकी सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है। भवदीय
आरबीआई/2021-22/01 डीसीएम (एनई)सं.जी-4/08.07.18/2021-22 01 अप्रैल 2021 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारीसमस्त बैंक महोदया/महोदय, मास्टर परिपत्र - नोटों तथा सिक्कों को बदलने की सुविधा कृपया 01 जुलाई 2020 के हमारे मास्टर परिपत्र डीसीएम (नोट विनिमय) सं. जी – 3/08.07.18/2020-21 का संदर्भ लें जिसमें नोटों तथा सिक्कों को बदलने की सुविधा संबंधी अनुदेश निहित हैं । उक्त विषय पर संशोधित मास्टर परिपत्र की एक प्रतिलिपि आपकी सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है। यह
आरबीआई/2021-22/01 डीसीएम (एनई)सं.जी-4/08.07.18/2021-22 01 अप्रैल 2021 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारीसमस्त बैंक महोदया/महोदय, मास्टर परिपत्र - नोटों तथा सिक्कों को बदलने की सुविधा कृपया 01 जुलाई 2020 के हमारे मास्टर परिपत्र डीसीएम (नोट विनिमय) सं. जी – 3/08.07.18/2020-21 का संदर्भ लें जिसमें नोटों तथा सिक्कों को बदलने की सुविधा संबंधी अनुदेश निहित हैं । उक्त विषय पर संशोधित मास्टर परिपत्र की एक प्रतिलिपि आपकी सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है। यह
आरबीआई/2020-21/07 डीसीएम (नोट विनिमय)सं.जी-3/08.07.18/2020-21 01 जुलाई, 2020 सभी बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/ महोदय, मास्टर परिपत्र - नोटों तथा सिक्कों को बदलने की सुविधा कृपया 01 जुलाई 2019 के हमारे मास्टर परिपत्र डीसीएम (नोट विनिमय) सं. जी - 2/08.07.18/2019-20 का संदर्भ लें जिसमें नोटों तथा सिक्कों के विनिमय की सुविधा संबंधी अनुदेश निहित हैं । उक्त विषय पर संशोधित मास्टर परिपत्र की एक प्रतिलिपि आपकी सूचना और आवश्य
आरबीआई/2020-21/07 डीसीएम (नोट विनिमय)सं.जी-3/08.07.18/2020-21 01 जुलाई, 2020 सभी बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/ महोदय, मास्टर परिपत्र - नोटों तथा सिक्कों को बदलने की सुविधा कृपया 01 जुलाई 2019 के हमारे मास्टर परिपत्र डीसीएम (नोट विनिमय) सं. जी - 2/08.07.18/2019-20 का संदर्भ लें जिसमें नोटों तथा सिक्कों के विनिमय की सुविधा संबंधी अनुदेश निहित हैं । उक्त विषय पर संशोधित मास्टर परिपत्र की एक प्रतिलिपि आपकी सूचना और आवश्य
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 23, 2025