भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची - आरबीआई - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची
परिपत्र संख्या | जारी करने की तारीख | विभाग | विषय | से संबधित |
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आरबीआई/एफएमआरडी/2021-2022/84 एफएमआरडी.एफएमडी.07/02.03.247/2021-22 | 16.09.2021 | वित्तीय बाजार विनियमन विभाग | मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (ओटीसी डेरिवेटिव में मार्केट मेकर्स) निदेश, 2021 (21 फरवरी, 2025 को अद्यतित) | बाजार के सभी पात्र सहभागी |
भारिबैं/डीओआर/2021-2022/83 विवि.एसीसी.आरईसी.सं.45/21.04.018/2021-22 | 30.08.2021 | विनियमन विभाग | वित्तीय विवरणों पर मास्टर निदेश - प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण (01 अप्रैल 2025 को अपडेट किया गया) | सभी वाणिज्यिक बैंक और प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक |
आरबीआई/डीपीएसएस/2021-2022/82 सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-479/02.14.006/2021-22 | 27.08.2021 | भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग | पूर्वदत्त भुगतान लिखतों (पीपीआई) पर मास्टर निदेश (23 फरवरी, 2024 को संशोधित किया गया) | सभी पूर्वदत्त भुगतान लिखत जारीकर्ता (बैंक और गैर-बैंक) और प्रणाली सहभागी |
आरबीआई/डीओआर/2021-2022/81 डीओआर.एमआरजी.42/21.04.141/2021-22 | 25.08.2021 | विनियमन विभाग | मास्टर निदेश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेश), 2021 (08 दिसंबर 2022 को अद्यतन किया गया) | सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) |
भारिबैं/विवि/2021-2022/80 विवि.सं.आरईटी.आरईसी.32/12.01.001/2021-22 | 20.07.2021 | विनियमन विभाग | मास्टर निदेश - भारतीय रिजर्व बैंक [आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)] निदेश-2021 (16 दिसंबर 2024 को अद्यतन किया गया) | |
आरबीआई/2021-2022/52 डीपीएसएस.सीओ.ओडी.सं.एस-182/06.07.011/2021-22 | 10.06.2021 | भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग | स्वचालित टेलर मशीनों / नकदी रिसाइकलर मशीनों का उपयोग – आदान-प्रदान शुल्क और ग्राहक प्रभारों की समीक्षा (28 मार्च 2025 तक अद्यतन) | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरआरबी सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / प्राधिकृत एटीएम नेटवर्क परिचालक / कार्ड भुगतान नेटवर्क परिचालक / व्हाइट लेबल एटीएम परिचालक |
आरबीआई/2021-2022/40 डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.एस-99/02.14.006/2021-2022 | 19.05.2021 | भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग | प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) - (i) अनिवार्य अंतरपरिचालनीयता; (ii) पूर्ण-केवाईसी पीपीआई के लिए सीमा को बढ़ाकर ₹2 लाख करना; तथा (iii) गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ताओं के पूर्ण-केवाईसी पीपीआई से नकद आहरण की अनुमति | सभी बैंक और गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता, सिस्टम प्रदाता और सिस्टम प्रतिभागी |
आरबीआई/2021-2022/19 विवि.एएमएल.आरइसी.03/14.06.001/2021-22 | 08.04.2021 | विनियमन विभाग | यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन और सुरक्षा परिषद का सकल्प: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) आदेश, 2017 का अद्यतन | सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ |
आरबीआई/2021-2022/01 डीसीएम (एनई)सं.जी-4/08.07.18/2021-22 | 01.04.2021 | मुद्रा प्रबंध विभाग | मास्टर परिपत्र - नोटों तथा सिक्कों को बदलने की सुविधा | अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त बैंक |
आरबीआई/2021-22/78 एफएमआरडी.डीआईआरडी.01/14.01.001/2021-22 | 01.04.2021 | वित्तीय बाजार विनियमन विभाग | मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (मांग, नोटिस और सावधि मुद्रा बाजार) निदेश, 2021 (08 जून, 2023 को संशोधित किया गया) |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 16, 2025