भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची - आरबीआई - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची
परिपत्र संख्या | जारी करने की तारीख | विभाग | विषय | से संबधित |
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आरबीआई/2025-26/76 विवि.एएमएल.आरईसी.48/14.06.001/2025-26 | 25.08.2025 | विनियमन विभाग | यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन: 05 प्रविष्टियों में संशोधन | सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी |
RBI/2025-2026/75 DOR.AML.REC.46 /14.01.001/2025-26 |
14.08.2025 | विनियमन विभाग | Reserve Bank of India (Know Your Customer (KYC)) (2nd Amendment) Directions, 2025 | |
16.01.2023 | विनियमन विभाग | बैंकिंग कंपनियों में शेयरों अथवा मताधिकारों का अधिग्रहण तथा धारिता पर दिशानिर्देश | ||
अधिसूचना सं.फेमा.395/2019-आरबी | 17.10.2019 | विदेशी मुद्रा विभाग | विदेशी मुद्रा प्रबंध (भुगतान माध्यम तथा गैर-कर्ज़ लिखतों की रिपोर्टिंग) विनियमावली, 2019 (15 जनवरी 2025 तक संशोधित) | |
भारिबैं/डीएनबीआर/2018-2019/66 गैबैंविवि.पीडी(एआरसी).सीसी.सं.06/26.03.001/2018-19 | 25.10.2018 | गैर-बैंकिंग विनियमन विभाग | मास्टर निदेश - प्रायोजकों के लिए उचित और उपयुक्त मानदंड - आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (रिज़र्व बैंक) निदेश 2018 | अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी पंजीकृत आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां |
आरबीआई/गैबैविवि/2016-2017/44 मास्टर दिशानिर्देश गैबैविवि.पीडी.007/03.10.119/2016-17 | 01.09.2016 | गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग | गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से गैर-महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 (2 अगस्त 2019 को अद्यतन किया गया) | |
आरबीआई/गैबैविवि/2016-2017/45 मास्टर निदेश गैबैविवि.पीडी.008/03.10.119/2016-17 | 01.09.2016 | गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग | मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली और जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022