प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 612वीं बैठक आज गुवाहाटी में श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 612वीं बैठक आज गुवाहाटी में श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
नीलामी का परिणाम नई जीएस 2029 7.34% जीएस 2064 I. अधिसूचित राशि ₹14,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹14,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 148 312 (ii) राशि ₹ 41417.000 करोड़ ₹ 39200.020 करोड़ IV. कट-ऑफ मूल्य / प्रतिफल - 103.62 (परिपक्वता प्रतिफल:6.75%) (परिपक्वता प्रतिफल:7.0653%) V. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 47 100 (ii) राशि ₹ 13988.940 करोड़ ₹ 14982.955 करोड़ VI. प्रतिर्स्धी बोलियों के लिए आंशिक आबंटन प्रतिशत 95.56% 99.73% (33 बोलियां) (14 बोलियां) VII. भारित औसत मूल्य / प्रतिफल 100.02 103.65 (भाऔप्र: 6.7443%) (भाऔप्र: 7.0631%) VIII. प्राप्त गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 6 6 (ii) राशि ₹ 11.060 करोड़ ₹ 17.045 करोड़ IX. स्वीकृत गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 6 6 (ii) राशि ₹ 11.060 करोड़ ₹ 17.045 करोड़ (iii) आंशिक आबंटन प्रतिशत - - X. प्राथमिक व्यापारियों से स्वीकृत हामीदारी की राशि ₹14,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ XI. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य
नीलामी का परिणाम नई जीएस 2029 7.34% जीएस 2064 I. अधिसूचित राशि ₹14,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹14,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 148 312 (ii) राशि ₹ 41417.000 करोड़ ₹ 39200.020 करोड़ IV. कट-ऑफ मूल्य / प्रतिफल - 103.62 (परिपक्वता प्रतिफल:6.75%) (परिपक्वता प्रतिफल:7.0653%) V. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 47 100 (ii) राशि ₹ 13988.940 करोड़ ₹ 14982.955 करोड़ VI. प्रतिर्स्धी बोलियों के लिए आंशिक आबंटन प्रतिशत 95.56% 99.73% (33 बोलियां) (14 बोलियां) VII. भारित औसत मूल्य / प्रतिफल 100.02 103.65 (भाऔप्र: 6.7443%) (भाऔप्र: 7.0631%) VIII. प्राप्त गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 6 6 (ii) राशि ₹ 11.060 करोड़ ₹ 17.045 करोड़ IX. स्वीकृत गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 6 6 (ii) राशि ₹ 11.060 करोड़ ₹ 17.045 करोड़ (iii) आंशिक आबंटन प्रतिशत - - X. प्राथमिक व्यापारियों से स्वीकृत हामीदारी की राशि ₹14,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ XI. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य
नई जीएस 2029 7.34% जीएस 2064 I. अधिसूचित राशि ₹14,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्य (₹) / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 6.75% 103.62/7.0653% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹14,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य
नई जीएस 2029 7.34% जीएस 2064 I. अधिसूचित राशि ₹14,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्य (₹) / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 6.75% 103.62/7.0653% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹14,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य
अवधि 7-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,50,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 2,00,795 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 1,50,004 कट ऑफ दर (%) 6.52 भारित औसत दर (%) 6.57 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत 51.59
अवधि 7-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,50,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 2,00,795 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 1,50,004 कट ऑफ दर (%) 6.52 भारित औसत दर (%) 6.57 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत 51.59
निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 20 दिसंबर 2024 को आयोजित हामीदारी नीलामी में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्नानुसार निर्धारित की हैं: प्रतिभूति का नाम अधिसूचित राशि (₹ करोड़) न्यूनतम हामीदारी वायदा (एमयूसी) की राशि (₹ करोड़) अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी की स्वीकृत राशि (₹ करोड़) हामीदारी की कुल राशि (₹ करोड़) एसीयू कमीशन की कट-ऑफ दर (पैसे प्रति 100)
निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 20 दिसंबर 2024 को आयोजित हामीदारी नीलामी में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्नानुसार निर्धारित की हैं: प्रतिभूति का नाम अधिसूचित राशि (₹ करोड़) न्यूनतम हामीदारी वायदा (एमयूसी) की राशि (₹ करोड़) अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी की स्वीकृत राशि (₹ करोड़) हामीदारी की कुल राशि (₹ करोड़) एसीयू कमीशन की कट-ऑफ दर (पैसे प्रति 100)
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,85,390.11 6.57 0.01-6.90 I. मांग मुद्रा 13,055.23 6.71 5.10-6.85 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,25,855.40 6.55 6.38-6.88 III. बाज़ार रेपो 1,44,755.78 6.60 0.01-6.85 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,723.70 6.81 6.80-6.90
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,85,390.11 6.57 0.01-6.90 I. मांग मुद्रा 13,055.23 6.71 5.10-6.85 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,25,855.40 6.55 6.38-6.88 III. बाज़ार रेपो 1,44,755.78 6.60 0.01-6.85 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,723.70 6.81 6.80-6.90
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा गुना नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, गुना, मध्य प्रदेश (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) - लक्ष्य और वर्गीकरण' संबंधी निदेशों तथा पीएसएल की लक्ष्य प्राप्ति में कमी के कारण सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) पुनर्वित्त निधि में योगदान करने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा गुना नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, गुना, मध्य प्रदेश (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) - लक्ष्य और वर्गीकरण' संबंधी निदेशों तथा पीएसएल की लक्ष्य प्राप्ति में कमी के कारण सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) पुनर्वित्त निधि में योगदान करने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा श्री वैभव लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, झाबुआ, मध्य प्रदेश (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) - लक्ष्य और वर्गीकरण' संबंधी निदेशों तथा पीएसएल की लक्ष्य प्राप्ति में कमी के कारण सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) पुनर्वित्त निधि में योगदान करने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा श्री वैभव लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, झाबुआ, मध्य प्रदेश (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) - लक्ष्य और वर्गीकरण' संबंधी निदेशों तथा पीएसएल की लक्ष्य प्राप्ति में कमी के कारण सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) पुनर्वित्त निधि में योगदान करने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा राज राजेश्वरी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, शाजापुर (मप्र) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) - लक्ष्य और वर्गीकरण' संबंधी कतिपय निदेश तथा पीएसएल की लक्ष्य प्राप्ति में कमी के कारण सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) पुनर्वित्त निधि में योगदान करने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.10 लाख (एक लाख दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा राज राजेश्वरी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, शाजापुर (मप्र) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) - लक्ष्य और वर्गीकरण' संबंधी कतिपय निदेश तथा पीएसएल की लक्ष्य प्राप्ति में कमी के कारण सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) पुनर्वित्त निधि में योगदान करने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.10 लाख (एक लाख दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा इंदौर परस्पर सहकारी बैंक मर्यादित, इंदौर (मध्य प्रदेश) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) - लक्ष्य और वर्गीकरण' संबंधी कतिपय निदेशों तथा पीएसएल की लक्ष्य प्राप्ति में कमी के कारण सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) पुनर्वित्त निधि में योगदान करने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹4.50 लाख (चार लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा इंदौर परस्पर सहकारी बैंक मर्यादित, इंदौर (मध्य प्रदेश) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) - लक्ष्य और वर्गीकरण' संबंधी कतिपय निदेशों तथा पीएसएल की लक्ष्य प्राप्ति में कमी के कारण सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) पुनर्वित्त निधि में योगदान करने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹4.50 लाख (चार लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 02, 2025