प्रेस प्रकाशनियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा स्वामी विवेकानंद सहकारी बैंक नियामित, निदागुंडी, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक’ तथा ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा स्वामी विवेकानंद सहकारी बैंक नियामित, निदागुंडी, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक’ तथा ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा श्री बसवेश्वर पट्टना सहकारा बैंक नियामित, सिंदगी, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़)’ के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा श्री बसवेश्वर पट्टना सहकारा बैंक नियामित, सिंदगी, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (एसएएफ़)’ के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा मांजरा महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बीदर, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा मांजरा महिला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बीदर, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 27 दिसंबर 2024, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 1,50,000 14 पूर्वाह्न 10:30 से पूर्वाह्न 11:00 10 जनवरी 2025 (शुक्रवार)
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 27 दिसंबर 2024, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 1,50,000 14 पूर्वाह्न 10:30 से पूर्वाह्न 11:00 10 जनवरी 2025 (शुक्रवार)
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 20 दिसंबर 2024 को समाप्त सप्ताह
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 20 दिसंबर 2024 को समाप्त सप्ताह
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज 'भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय तालिकाएँ: 2023-24’ शीर्षक से अपना वेब प्रकाशन जारी किया, जिसमें भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की गतिविधियों को शामिल किया गया है
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज 'भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय तालिकाएँ: 2023-24’ शीर्षक से अपना वेब प्रकाशन जारी किया, जिसमें भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की गतिविधियों को शामिल किया गया है
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (2) के अनुपालन में आज ‘भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2023-24’ जारी की। यह रिपोर्ट वर्ष 2023-24 के दौरान और 2024-25 में अब तक, वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं सहित बैंकिंग क्षेत्र के कार्य-निष्पादन को प्रस्तुत करती है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (2) के अनुपालन में आज ‘भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2023-24’ जारी की। यह रिपोर्ट वर्ष 2023-24 के दौरान और 2024-25 में अब तक, वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं सहित बैंकिंग क्षेत्र के कार्य-निष्पादन को प्रस्तुत करती है।
नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹7000 करोड़ ₹6000 करोड़ ₹6000 करोड़ II. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां
नीलामी का परिणाम 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय I. अधिसूचित राशि ₹7000 करोड़ ₹6000 करोड़ ₹6000 करोड़ II. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां
06 दिसंबर 2024 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के भाग के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दायित्वपूर्ण और नैतिक सक्षमता(FREE-AI) के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु एक समिति के गठन की घोषणा की गई थी।
06 दिसंबर 2024 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के भाग के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दायित्वपूर्ण और नैतिक सक्षमता(FREE-AI) के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु एक समिति के गठन की घोषणा की गई थी।
I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्य ₹7,000 करोड़ ₹6,000 करोड़
I. खज़ाना बिल 91 दिवसीय 182 दिवसीय 364 दिवसीय II. अधिसूचित कुल अंकित मूल्य ₹7,000 करोड़ ₹6,000 करोड़
भारत सरकार ने 27 दिसंबर 2024 (शुक्रवार)को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।
भारत सरकार ने 27 दिसंबर 2024 (शुक्रवार)को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।
मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 0.00 - - II. मीयादी मुद्रा@@ 0.00 - - III. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - IV. बाज़ार रेपो 0.00 - - V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - - भारतीय रिज़र्व बैंक परिचालन@ नीलामी की तारीख अवधि (दिवस) परिपक्वता की तारीख राशि वर्तमान दर/ कट ऑफ दर
मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 0.00 - - II. मीयादी मुद्रा@@ 0.00 - - III. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - IV. बाज़ार रेपो 0.00 - - V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - - भारतीय रिज़र्व बैंक परिचालन@ नीलामी की तारीख अवधि (दिवस) परिपक्वता की तारीख राशि वर्तमान दर/ कट ऑफ दर
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,90,528.76 6.57 0.01-7.00 I. मांग मुद्रा 10,834.37 6.71 5.10-6.90 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,29,914.35 6.54 6.25-6.6
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,90,528.76 6.57 0.01-7.00 I. मांग मुद्रा 10,834.37 6.71 5.10-6.90 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,29,914.35 6.54 6.25-6.6
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं. 4(25)–डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18 शृंखला XIII - जारी करने की तारीख 26 दिसंबर 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 26 दिसंबर 2024 होगी।
सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 6 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना एफ.सं. 4(25)–डब्ल्यूएंडएम/2017 (एसजीबी 2017-18 शृंखला XIII - जारी करने की तारीख 26 दिसंबर 2017) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखला के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 26 दिसंबर 2024 होगी।
आज, रिज़र्व बैंक ने अपने मासिक बुलेटिन का दिसंबर 2024 अंक जारी किया। इस बुलेटिन में द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य (4-6 दिसंबर), दस भाषण, चार आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं। ये चार आलेख इस प्रकार हैं: I. अर्थव्यवस्था की स्थिति; II. सरकारी वित्त 2024-25: अर्ध-वार्षिक समीक्षा; III. दैनिक आरक्षित निधि रखरखाव में बैंकों का व्यवहार; IV. वास्तविक प्रभावी विनिमय दर और भारत के व्यापार संतुलन पर इसके प्र
आज, रिज़र्व बैंक ने अपने मासिक बुलेटिन का दिसंबर 2024 अंक जारी किया। इस बुलेटिन में द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य (4-6 दिसंबर), दस भाषण, चार आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं। ये चार आलेख इस प्रकार हैं: I. अर्थव्यवस्था की स्थिति; II. सरकारी वित्त 2024-25: अर्ध-वार्षिक समीक्षा; III. दैनिक आरक्षित निधि रखरखाव में बैंकों का व्यवहार; IV. वास्तविक प्रभावी विनिमय दर और भारत के व्यापार संतुलन पर इसके प्र
24 दिसंबर 2024 को आयोजित राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: :
24 दिसंबर 2024 को आयोजित राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: :
क्रम सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1. असम 900 900 7.19 10 2. बिहार 2000 2000 7.15 10 3. गुजरात 1500 1500 7.11 09 4. हरियाणा 1000 1000 7.16 13 5. जम्मू और कश्मीर 400 400 7.14 27
क्रम सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1. असम 900 900 7.19 10 2. बिहार 2000 2000 7.15 10 3. गुजरात 1500 1500 7.11 09 4. हरियाणा 1000 1000 7.16 13 5. जम्मू और कश्मीर 400 400 7.14 27
अवधि 3-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 75,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 37,953 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 37,953 कट ऑफ दर (%) 6.51 भारित औसत दर (%) 6.52 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं
अवधि 3-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 75,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 37,953 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 37,953 कट ऑफ दर (%) 6.51 भारित औसत दर (%) 6.52 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत लागू नहीं
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 24 दिसंबर 2024, मंगलवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 24 दिसंबर 2024, मंगलवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 22,091.46 6.60 5.50-6.80 I. मांग मुद्रा 717.15 6.14 5.50-6.80 II. ट्राइपार्टी रेपो 20,948.65 6.62 6.26-6.75 III. बाज़ार रेपो 425.66 6.35 6.01-6.70 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 22,091.46 6.60 5.50-6.80 I. मांग मुद्रा 717.15 6.14 5.50-6.80 II. ट्राइपार्टी रेपो 20,948.65 6.62 6.26-6.75 III. बाज़ार रेपो 425.66 6.35 6.01-6.70 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹32,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 नई जीएस 2031 30 दिसंबर 2031 10,000 एफ़ सं. 4(3)-बी (डब्ल्यू एंड एम)/ 2024 दिनांकित 23 दिसंबर 2024 27 दिसंबर 2024 (शुक्रवार) 30 दिसंबर 2024 (सोमवार) 2 6.92% जीएस 2039 18 नवंबर 2039 12,000 3 7.09% जीएस 2054 5 अगस्त 2054 10,000 कुल 32,000
भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार ₹32,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए तीन दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि (₹ करोड़) भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख 1 नई जीएस 2031 30 दिसंबर 2031 10,000 एफ़ सं. 4(3)-बी (डब्ल्यू एंड एम)/ 2024 दिनांकित 23 दिसंबर 2024 27 दिसंबर 2024 (शुक्रवार) 30 दिसंबर 2024 (सोमवार) 2 6.92% जीएस 2039 18 नवंबर 2039 12,000 3 7.09% जीएस 2054 5 अगस्त 2054 10,000 कुल 32,000
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा श्री लक्ष्मी महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, मेहसाणा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों के पास जमाराशि रखना’, ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ और ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.60 लाख (एक लाख साठ हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) और प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा श्री लक्ष्मी महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, मेहसाणा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों के पास जमाराशि रखना’, ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ और ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.60 लाख (एक लाख साठ हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) और प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा श्री जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, हलोल, जिला पंचमहल, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिसमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम’ तथा ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों के पास जमाराशि रखना’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा श्री जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, हलोल, जिला पंचमहल, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिसमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम’ तथा ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों के पास जमाराशि रखना’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 16 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा दि थासरा पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, थासरा, जिला खेड़ा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिसमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम’ तथा ‘अग्रिमों का प्रबंधन– शहरी सहकारी बैंक’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 16 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा दि थासरा पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, थासरा, जिला खेड़ा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिसमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम’ तथा ‘अग्रिमों का प्रबंधन– शहरी सहकारी बैंक’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 16 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा दि चणस्मा कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चणस्मा, जिला पाटण, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिसमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम राशि’ तथा ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 16 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा दि चणस्मा कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चणस्मा, जिला पाटण, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिसमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम राशि’ तथा ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 16 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा श्री धंधुका जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, धंधुका, जिला अहमदाबाद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश’ और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.50 लाख (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 16 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा श्री धंधुका जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, धंधुका, जिला अहमदाबाद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश’ और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.50 लाख (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 25 सितंबर 2023 के निदेश सं. AMD.DOS.SSM.No.S1053/11-03-039/2023-2024 द्वारा कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद को निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को दिनांक 24 सितंबर 2024 के निदेश DOR.MON.D-55/12.21.039/2024-25 द्वारा 25 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 25 सितंबर 2023 के निदेश सं. AMD.DOS.SSM.No.S1053/11-03-039/2023-2024 द्वारा कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद को निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को दिनांक 24 सितंबर 2024 के निदेश DOR.MON.D-55/12.21.039/2024-25 द्वारा 25 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।
अवधि 4-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 75,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 36,275 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 36,275
अवधि 4-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 75,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 36,275 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 36,275
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 23 दिसंबर 2024, सोमवार को निम्नानुसार दूसरी परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 23 दिसंबर 2024, सोमवार को निम्नानुसार दूसरी परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:
अवधि 1-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 75,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 1,12,435 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 75,006 कट ऑफ दर (%) 6.53
अवधि 1-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 75,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 1,12,435 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 75,006 कट ऑफ दर (%) 6.53
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 22,091.46 6.60 5.50-6.80 I. मांग मुद्रा 717.15 6.14 5.50-6.80 II. ट्राइपार्टी रेपो 20,948.65 6.62 6.26-6.75 III. बाज़ार रेपो 425.66 6.35 6.01-6.70 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 22,091.46 6.60 5.50-6.80 I. मांग मुद्रा 717.15 6.14 5.50-6.80 II. ट्राइपार्टी रेपो 20,948.65 6.62 6.26-6.75 III. बाज़ार रेपो 425.66 6.35 6.01-6.70 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 8,198.97 6.62 5.75-7.10 I. मांग मुद्रा 881.85 6.27 5.75-6.90 II. ट्राइपार्टी रेपो 5,477.15 6.59 6.25-6.77 III. बाज़ार रेपो 53.47 6.20 6.20-6.20 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,786.50 6.88 6.85-7.10
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 8,198.97 6.62 5.75-7.10 I. मांग मुद्रा 881.85 6.27 5.75-6.90 II. ट्राइपार्टी रेपो 5,477.15 6.59 6.25-6.77 III. बाज़ार रेपो 53.47 6.20 6.20-6.20 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,786.50 6.88 6.85-7.10
रिज़र्व बैंक ने दिनांक 16 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016’ के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹20,00,000/- (बीस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
रिज़र्व बैंक ने दिनांक 16 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड (कंपनी) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016’ के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹20,00,000/- (बीस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा इंडसइंड बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाराशि पर ब्याज दर) निदेश, 2016’ संबंधी कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹27.30 लाख (सत्ताईस लाख तीस हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा इंडसइंड बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाराशि पर ब्याज दर) निदेश, 2016’ संबंधी कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹27.30 लाख (सत्ताईस लाख तीस हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
निम्नलिखित राज्य सरकारों/ यूटी ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹ 30,600 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है।
निम्नलिखित राज्य सरकारों/ यूटी ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹ 30,600 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 7,000 26 दिसंबर 2024 (गुरुवार) 27 दिसंबर 2024 (शुक्रवार) 2 182 दिवसीय 6,000 3 364 दिवसीय 6,000 कुल 19,000
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 7,000 26 दिसंबर 2024 (गुरुवार) 27 दिसंबर 2024 (शुक्रवार) 2 182 दिवसीय 6,000 3 364 दिवसीय 6,000 कुल 19,000
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 23 दिसंबर 2024, सोमवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 75,000 1 पूर्वाह्न 10:00 से पूर्वाह्न 10:30 24 दिसंबर 2024 (मंगलवार)
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 23 दिसंबर 2024, सोमवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है: क्रम संख्या अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) अवधि (दिन) समयावधि प्रत्यावर्तन की तारीख 1 75,000 1 पूर्वाह्न 10:00 से पूर्वाह्न 10:30 24 दिसंबर 2024 (मंगलवार)
1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां* (₹ करोड़) मद 2023 2024 Variation 15 दिसंबर 6 दिसंबर 13 दिसंबर सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार - 11131 0 -11131 0 4.2 राज्य सरकारें 15212 34432 28744 -5688 13532 * * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है। 2. विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि* मद 13 दिसंबर 2024 तक निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ सप्ताह मार्च 2024 की समाप्ति पर वर्ष ₹ करोड़ मिलियन अ.$ ₹ करोड़ मिलियन अ.$ ₹ करोड़ मिलियन अ.$ ₹ करोड़ मिलियन अ.$
1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां* (₹ करोड़) मद 2023 2024 Variation 15 दिसंबर 6 दिसंबर 13 दिसंबर सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार - 11131 0 -11131 0 4.2 राज्य सरकारें 15212 34432 28744 -5688 13532 * * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है। 2. विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि* मद 13 दिसंबर 2024 तक निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ सप्ताह मार्च 2024 की समाप्ति पर वर्ष ₹ करोड़ मिलियन अ.$ ₹ करोड़ मिलियन अ.$ ₹ करोड़ मिलियन अ.$ ₹ करोड़ मिलियन अ.$
[भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ज़ेडएल के अंतर्गत] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बावनवीं बैठक 4 से 6 दिसंबर 2024 के दौरान आयोजित की गई थी। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. नागेश कुमार, निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक, इंस्टिट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नई दिल्ली; श्री सौगत भट्टाचार्य, अर्थशास्त्री, मुंबई; प्रोफेसर राम सिंह, निदेशक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली; डॉ. राजीव रंजन, कार्यपालक निदेशक (भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी (2) (सी) के अंतर्गत केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित रिज़र्व बैंक के अधिकारी); डॉ. माइकल देवब्रत पात्र, मौद्रिक नीति के प्रभारी उप गवर्नर उपस्थित रहें और इसकी अध्यक्षता श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर ने की।
[भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ज़ेडएल के अंतर्गत] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बावनवीं बैठक 4 से 6 दिसंबर 2024 के दौरान आयोजित की गई थी। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. नागेश कुमार, निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक, इंस्टिट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नई दिल्ली; श्री सौगत भट्टाचार्य, अर्थशास्त्री, मुंबई; प्रोफेसर राम सिंह, निदेशक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली; डॉ. राजीव रंजन, कार्यपालक निदेशक (भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी (2) (सी) के अंतर्गत केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित रिज़र्व बैंक के अधिकारी); डॉ. माइकल देवब्रत पात्र, मौद्रिक नीति के प्रभारी उप गवर्नर उपस्थित रहें और इसकी अध्यक्षता श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर ने की।
भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 612वीं बैठक आज गुवाहाटी में श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 612वीं बैठक आज गुवाहाटी में श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
नीलामी का परिणाम नई जीएस 2029 7.34% जीएस 2064 I. अधिसूचित राशि ₹14,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹14,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 148 312 (ii) राशि ₹ 41417.000 करोड़ ₹ 39200.020 करोड़ IV. कट-ऑफ मूल्य / प्रतिफल - 103.62 (परिपक्वता प्रतिफल:6.75%) (परिपक्वता प्रतिफल:7.0653%) V. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 47 100 (ii) राशि ₹ 13988.940 करोड़ ₹ 14982.955 करोड़ VI. प्रतिर्स्धी बोलियों के लिए आंशिक आबंटन प्रतिशत 95.56% 99.73% (33 बोलियां) (14 बोलियां) VII. भारित औसत मूल्य / प्रतिफल 100.02 103.65 (भाऔप्र: 6.7443%) (भाऔप्र: 7.0631%) VIII. प्राप्त गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 6 6 (ii) राशि ₹ 11.060 करोड़ ₹ 17.045 करोड़ IX. स्वीकृत गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 6 6 (ii) राशि ₹ 11.060 करोड़ ₹ 17.045 करोड़ (iii) आंशिक आबंटन प्रतिशत - - X. प्राथमिक व्यापारियों से स्वीकृत हामीदारी की राशि ₹14,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ XI. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य
नीलामी का परिणाम नई जीएस 2029 7.34% जीएस 2064 I. अधिसूचित राशि ₹14,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹14,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 148 312 (ii) राशि ₹ 41417.000 करोड़ ₹ 39200.020 करोड़ IV. कट-ऑफ मूल्य / प्रतिफल - 103.62 (परिपक्वता प्रतिफल:6.75%) (परिपक्वता प्रतिफल:7.0653%) V. स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 47 100 (ii) राशि ₹ 13988.940 करोड़ ₹ 14982.955 करोड़ VI. प्रतिर्स्धी बोलियों के लिए आंशिक आबंटन प्रतिशत 95.56% 99.73% (33 बोलियां) (14 बोलियां) VII. भारित औसत मूल्य / प्रतिफल 100.02 103.65 (भाऔप्र: 6.7443%) (भाऔप्र: 7.0631%) VIII. प्राप्त गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 6 6 (ii) राशि ₹ 11.060 करोड़ ₹ 17.045 करोड़ IX. स्वीकृत गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 6 6 (ii) राशि ₹ 11.060 करोड़ ₹ 17.045 करोड़ (iii) आंशिक आबंटन प्रतिशत - - X. प्राथमिक व्यापारियों से स्वीकृत हामीदारी की राशि ₹14,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ XI. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य
नई जीएस 2029 7.34% जीएस 2064 I. अधिसूचित राशि ₹14,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्य (₹) / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 6.75% 103.62/7.0653% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹14,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य
नई जीएस 2029 7.34% जीएस 2064 I. अधिसूचित राशि ₹14,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्य (₹) / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 6.75% 103.62/7.0653% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹14,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य
अवधि 7-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,50,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 2,00,795 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 1,50,004 कट ऑफ दर (%) 6.52 भारित औसत दर (%) 6.57 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत 51.59
अवधि 7-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,50,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 2,00,795 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 1,50,004 कट ऑफ दर (%) 6.52 भारित औसत दर (%) 6.57 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत 51.59
निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 20 दिसंबर 2024 को आयोजित हामीदारी नीलामी में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्नानुसार निर्धारित की हैं: प्रतिभूति का नाम अधिसूचित राशि (₹ करोड़) न्यूनतम हामीदारी वायदा (एमयूसी) की राशि (₹ करोड़) अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी की स्वीकृत राशि (₹ करोड़) हामीदारी की कुल राशि (₹ करोड़) एसीयू कमीशन की कट-ऑफ दर (पैसे प्रति 100)
निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 20 दिसंबर 2024 को आयोजित हामीदारी नीलामी में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्नानुसार निर्धारित की हैं: प्रतिभूति का नाम अधिसूचित राशि (₹ करोड़) न्यूनतम हामीदारी वायदा (एमयूसी) की राशि (₹ करोड़) अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी की स्वीकृत राशि (₹ करोड़) हामीदारी की कुल राशि (₹ करोड़) एसीयू कमीशन की कट-ऑफ दर (पैसे प्रति 100)
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,85,390.11 6.57 0.01-6.90 I. मांग मुद्रा 13,055.23 6.71 5.10-6.85 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,25,855.40 6.55 6.38-6.88 III. बाज़ार रेपो 1,44,755.78 6.60 0.01-6.85 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,723.70 6.81 6.80-6.90
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,85,390.11 6.57 0.01-6.90 I. मांग मुद्रा 13,055.23 6.71 5.10-6.85 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,25,855.40 6.55 6.38-6.88 III. बाज़ार रेपो 1,44,755.78 6.60 0.01-6.85 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,723.70 6.81 6.80-6.90
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा गुना नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, गुना, मध्य प्रदेश (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) - लक्ष्य और वर्गीकरण' संबंधी निदेशों तथा पीएसएल की लक्ष्य प्राप्ति में कमी के कारण सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) पुनर्वित्त निधि में योगदान करने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा गुना नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, गुना, मध्य प्रदेश (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) - लक्ष्य और वर्गीकरण' संबंधी निदेशों तथा पीएसएल की लक्ष्य प्राप्ति में कमी के कारण सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) पुनर्वित्त निधि में योगदान करने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा श्री वैभव लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, झाबुआ, मध्य प्रदेश (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) - लक्ष्य और वर्गीकरण' संबंधी निदेशों तथा पीएसएल की लक्ष्य प्राप्ति में कमी के कारण सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) पुनर्वित्त निधि में योगदान करने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा श्री वैभव लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, झाबुआ, मध्य प्रदेश (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) - लक्ष्य और वर्गीकरण' संबंधी निदेशों तथा पीएसएल की लक्ष्य प्राप्ति में कमी के कारण सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) पुनर्वित्त निधि में योगदान करने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा राज राजेश्वरी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, शाजापुर (मप्र) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) - लक्ष्य और वर्गीकरण' संबंधी कतिपय निदेश तथा पीएसएल की लक्ष्य प्राप्ति में कमी के कारण सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) पुनर्वित्त निधि में योगदान करने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.10 लाख (एक लाख दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा राज राजेश्वरी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, शाजापुर (मप्र) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) - लक्ष्य और वर्गीकरण' संबंधी कतिपय निदेश तथा पीएसएल की लक्ष्य प्राप्ति में कमी के कारण सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) पुनर्वित्त निधि में योगदान करने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.10 लाख (एक लाख दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा इंदौर परस्पर सहकारी बैंक मर्यादित, इंदौर (मध्य प्रदेश) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) - लक्ष्य और वर्गीकरण' संबंधी कतिपय निदेशों तथा पीएसएल की लक्ष्य प्राप्ति में कमी के कारण सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) पुनर्वित्त निधि में योगदान करने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹4.50 लाख (चार लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 दिसंबर 2024 के आदेश द्वारा इंदौर परस्पर सहकारी बैंक मर्यादित, इंदौर (मध्य प्रदेश) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) - लक्ष्य और वर्गीकरण' संबंधी कतिपय निदेशों तथा पीएसएल की लक्ष्य प्राप्ति में कमी के कारण सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) पुनर्वित्त निधि में योगदान करने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹4.50 लाख (चार लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अप्रैल 30, 2025