नामांकन और निपटान - आरबीआई - Reserve Bank of India
अवलोकन


अवलोकन
नामांकन यह सुनिश्चित करता है कि आपकी मृत्यु के बाद आपके प्रियजनों को बिना किसी रेशानी के आपकी वित्तीय परिसंपत्तियाँ प्राप्त हो जाएँ
- अपने बैंक खाते, लॉकर और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए अपना नामांकन करें
- नामांकन के विवरण की जाँच बैंक से की जा सकती है
अपने बैंक खाते में नॉमिनी का नाम ज़रूर दर्ज़ कराएं। नामांकन करने से जमाकर्ता(ओं) के बाद उनके दावों के निपटान में आसानी होती है
- बैंक को मृतक जमाकर्ता(ओं) के दावों का निपटान, दावे की सूचना मिलने के दिन से 15 दिनों के भीतर करना होगा*
- संयुक्त जमा खाता होने की स्थिति में, खाताधारकों की मृत्यु के बाद ही नॉमिनी का अधिकार मान्य होगा
*नियम व शर्तें लागू
क्विक लिंक
आप जिस विषय पर और अधिक जानना चाहते हैं, उस पर क्लिक कीजिए और विस्तृत जानकारी पाइए.अगर आपको किसी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, तो कृपया हमें rbikehtahai@rbi.org.in पर लिखें.
बैंक स्मार्टर
अपनी करेंसी जानें
अपने फाइनेंस की सुरक्षा करें
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: मई 23, 2022
क्या यह पेज उपयोगी था?