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Resolve Complaints with Banking Ombudsman - Overview Viewport

अवलोकन

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चरण 1:

सबसे पहले आरई के पास अपनी शिकायत दर्ज कराएं

चरण 2:

पावती/संदर्भ संख्या प्राप्त करें

चरण 3:

यदि आरई द्वारा 30 दिनों में इसका कोई निवारण नहीं किया जाता है या आप निवारण से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप आरबीआई के सीएमएस पोर्टल (cms.rbi.org.in) पर या सीआरपीसी** को डाक द्वारा भेजकर आरबीआई ओम्बड्समैन के पास अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं

आरबीआई ओम्बड्समैन से सीधे शिकायत दर्ज करने पर वह अस्वीकृत हो सकती है.

*बैंक, गैर-बैकिंग वित्तीय कंपनियां, भुगतान प्रणाली सहभागी, प्रीपेड इन्स्ट्रूमेंट, क्रेडिट सूचना कंपनियां
**सीआरपीसी: भारतीय रिज़र्व बैंक, सेक्टर 17, चंडीगढ़-160017.

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RBI Integrated Ombudsman Scheme 2024 CRICKETERS - Hindi

RBI Integrated Ombudsman Scheme 2024 CRICKETERS - Hindi

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: मार्च 27, 2025

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