आरबीआई ओम्बड्समैन के साथ शिकायतों का समाधान करें - आरबीआई - Reserve Bank of India
अवलोकन
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चरण 1:
सबसे पहले आरई के पास अपनी शिकायत दर्ज कराएं
चरण 2:
पावती/संदर्भ संख्या प्राप्त करें
चरण 3:
यदि आरई द्वारा 30 दिनों में इसका कोई निवारण नहीं किया जाता है या आप निवारण से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप आरबीआई के सीएमएस पोर्टल (cms.rbi.org.in) पर या सीआरपीसी** को डाक द्वारा भेजकर आरबीआई ओम्बड्समैन के पास अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं
आरबीआई ओम्बड्समैन से सीधे शिकायत दर्ज करने पर वह अस्वीकृत हो सकती है.
*बैंक, गैर-बैकिंग वित्तीय कंपनियां, भुगतान प्रणाली सहभागी, प्रीपेड इन्स्ट्रूमेंट, क्रेडिट सूचना कंपनियां
**सीआरपीसी: भारतीय रिज़र्व बैंक, सेक्टर 17, चंडीगढ़-160017.
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: मार्च 27, 2025