RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S2

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

RBINotificationSearchFilter

सर्च रिफाइन करें

श्रेणी पहलू

केटेगरी

टैग फेस्ट

टॅग

खोज परिणाम

मास्टर निदेशों

  • Row View
  • Grid View
जुलाई 30, 2024
Master Direction on Treatment of Wilful Defaulters and Large Defaulters

RBI/DoR/2024-25/122 DoR.FIN.REC.No.31/20.16.003/2024-25 July 30, 2024 All Commercial Banks including Small Finance Banks, Local Area Banks and Regional Rural Banks and excluding Payments Banks All Primary (Urban) Co-operative Banks/ State Co-operative Banks/ Central Co-operative Banks All India Financial Institutions (Exim Bank, NABARD, NHB, SIDBI and NaBFID) All Non-Banking Financial Companies including Housing Finance Companies All Asset Reconstruction Companies All Credit Information Companies Dear Sir/ Madam, Master Direction on Treatment of Wilful Defaulters and Large Defaulters This Master Direction on wilful defaulters serves as a comprehensive guideline delineating the regulatory framework and procedures for classification of borrowers as wilful defaulters. This directive plays a crucial role in maintaining the integrity of the financial system by outlining the measures and consequences for those borrowers who deliberately default on their financial obligations.

RBI/DoR/2024-25/122 DoR.FIN.REC.No.31/20.16.003/2024-25 July 30, 2024 All Commercial Banks including Small Finance Banks, Local Area Banks and Regional Rural Banks and excluding Payments Banks All Primary (Urban) Co-operative Banks/ State Co-operative Banks/ Central Co-operative Banks All India Financial Institutions (Exim Bank, NABARD, NHB, SIDBI and NaBFID) All Non-Banking Financial Companies including Housing Finance Companies All Asset Reconstruction Companies All Credit Information Companies Dear Sir/ Madam, Master Direction on Treatment of Wilful Defaulters and Large Defaulters This Master Direction on wilful defaulters serves as a comprehensive guideline delineating the regulatory framework and procedures for classification of borrowers as wilful defaulters. This directive plays a crucial role in maintaining the integrity of the financial system by outlining the measures and consequences for those borrowers who deliberately default on their financial obligations.

जुलाई 15, 2024
शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) / राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) / केंद्रीय सहकारी बैंकों (सीसीबी) में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निदेश

भारिबैं/प.वि.कें.का/2024-25/119 प.वि.कें.का.एफ़एमजी.एसईसी.सं.6/23.04.001/2024-25 जुलाई 15, 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) सभी राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) और केंद्रीय सहकारी बैंक (सीसीबी) महोदया/महोदय, शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) / राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) / केंद्रीय सहकारी बैंकों (सीसीबी) में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निदेश कृपया संलग्न अनुलग्नक के रूप में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 21 और धारा 35 ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी ‘भारतीय रिज़र्व बैंक (यूसीबी / एसटीसीबी / सीसीबी में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2024’ देखें। ये निदेश इस विषय पर पहले जारी किए गए निदेशों, अर्थात् 1 जुलाई, 2015 के मास्टर परिपत्र - 'वर्गीकरण और रिपोर्टिंग' (डीसीबीआर.कें.का.बीपीडी.एमसी.सं.1 / 12.05.001/2015-16) को अधिक्रमित करेंगे।

भारिबैं/प.वि.कें.का/2024-25/119 प.वि.कें.का.एफ़एमजी.एसईसी.सं.6/23.04.001/2024-25 जुलाई 15, 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) सभी राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) और केंद्रीय सहकारी बैंक (सीसीबी) महोदया/महोदय, शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) / राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) / केंद्रीय सहकारी बैंकों (सीसीबी) में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निदेश कृपया संलग्न अनुलग्नक के रूप में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 21 और धारा 35 ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी ‘भारतीय रिज़र्व बैंक (यूसीबी / एसटीसीबी / सीसीबी में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2024’ देखें। ये निदेश इस विषय पर पहले जारी किए गए निदेशों, अर्थात् 1 जुलाई, 2015 के मास्टर परिपत्र - 'वर्गीकरण और रिपोर्टिंग' (डीसीबीआर.कें.का.बीपीडी.एमसी.सं.1 / 12.05.001/2015-16) को अधिक्रमित करेंगे।

फ़रवरी 27, 2024
मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (पर्यवेक्षी विवरणियों की प्रस्तुति) निदेश – 2024

आरबीआई/प.वि.डी.एस.जी / 2023-24 /110 प.वि. डीएसजी. सं.10 /33.01.001/2023-24 27 फरवरी, 2024 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सभी वाणिज्यिक बैंक सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक चुनिंदा भारतीय वित्तीय संस्थानों (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों को छोड़कर) और सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां

आरबीआई/प.वि.डी.एस.जी / 2023-24 /110 प.वि. डीएसजी. सं.10 /33.01.001/2023-24 27 फरवरी, 2024 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सभी वाणिज्यिक बैंक सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक चुनिंदा भारतीय वित्तीय संस्थानों (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियों को छोड़कर) और सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RBIPageLastUpdatedOn

पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अक्‍तूबर 15, 2024

Custom Date Facet