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दिसंबर 08, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश– द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीड महाराष्ट्र– सर्वसमावेशी निदेशों (एआईडी) की अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीड, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2022 के निदेश DoS.CO.NSUCBs-West/D-4/S3706/12.07.005/2021-22 द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित 9 सितंब

भारतीय रिज़र्व बैंक ने द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीड, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2022 के निदेश DoS.CO.NSUCBs-West/D-4/S3706/12.07.005/2021-22 द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित 9 सितंब

दिसंबर 08, 2023
सीकर अर्बन को-ऑपरटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश के माध्यम से 9 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए सर्व समावेशी निदेशों के अधीन रखा गया था, जो समीक्षाधीन था। निदेशों की वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 7 सितंबर 2023 के निदेश द्वारा 9 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाया गया था, जो समीक्षाधीन था।  

सीकर अर्बन को-ऑपरटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश के माध्यम से 9 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए सर्व समावेशी निदेशों के अधीन रखा गया था, जो समीक्षाधीन था। निदेशों की वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 7 सितंबर 2023 के निदेश द्वारा 9 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाया गया था, जो समीक्षाधीन था।  

सीकर अर्बन को-ऑपरटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश के माध्यम से 9 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए सर्व समावेशी निदेशों के अधीन रखा गया था, जो समीक्षाधीन था। निदेशों की वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 7 सितंबर 2023 के निदेश द्वारा 9 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाया गया था, जो समीक्षाधीन था।  

दिसंबर 08, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेशों की वैधता अवधि बढ़ाना – नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उ.प्र.)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश LKO.DOS.SED.No.S875/10-03-759/2022-2023 द्वारा नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उ.प्र.) को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया था  तथा इसे पिछली बार 10 दिसंबर 2023 तक बढ़ाया गया था।   

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश LKO.DOS.SED.No.S875/10-03-759/2022-2023 द्वारा नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ (उ.प्र.) को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया था  तथा इसे पिछली बार 10 दिसंबर 2023 तक बढ़ाया गया था।   

दिसंबर 07, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीतापुर, उत्तर प्रदेश का लाइसेंस रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा “अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीतापुर, उत्तर प्रदेश” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 7 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से  बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। आयुक्त एवं सहकारिता निबंधक, उत्तर प्रदेश से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 6 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा “अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीतापुर, उत्तर प्रदेश” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 7 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से  बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है। आयुक्त एवं सहकारिता निबंधक, उत्तर प्रदेश से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।

दिसंबर 07, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश– दि हिरीयूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिरीयूर, कर्नाटक – अवधि बढ़ाना

 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं. BLR.DOS.SSMS.No. S2333/12.14.075/2022-23 द्वारा दि हिरीयूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिरीयूर, कर्नाटक को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह माह के लिए निदेश जारी किए थे जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 5 सितंबर 2023 के निदेश सं. DOR.MON/D-66/12.23.075/2023-24 द्वारा 10 दिसंबर 2023 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि लोक हित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 10 दिसंबर 2023 से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है। 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निदेश की अवधि को

 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं. BLR.DOS.SSMS.No. S2333/12.14.075/2022-23 द्वारा दि हिरीयूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिरीयूर, कर्नाटक को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह माह के लिए निदेश जारी किए थे जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 5 सितंबर 2023 के निदेश सं. DOR.MON/D-66/12.23.075/2023-24 द्वारा 10 दिसंबर 2023 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि लोक हित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 10 दिसंबर 2023 से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है। 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निदेश की अवधि को

दिसंबर 06, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुमेरपुर, राजस्थान – अवधि बढ़ाना

 सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुमेरपुर, राजस्थान को दिनांक 05 दिसंबर 2022 के निदेश द्वारा 06 दिसंबर 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए सर्वसमावेशी निदेशों के अधीन रखा गया था, जो कि समीक्षाधीन था। इस निदेश की वैधता अवधि को पिछली बार 5 सितंबर 2023 के निदेश द्वारा 06 दिसंबर 2023 तक तीन महीने के लिए बढ़ा दी गई थी, जोकि समीक्षाधीन थी।

 सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुमेरपुर, राजस्थान को दिनांक 05 दिसंबर 2022 के निदेश द्वारा 06 दिसंबर 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए सर्वसमावेशी निदेशों के अधीन रखा गया था, जो कि समीक्षाधीन था। इस निदेश की वैधता अवधि को पिछली बार 5 सितंबर 2023 के निदेश द्वारा 06 दिसंबर 2023 तक तीन महीने के लिए बढ़ा दी गई थी, जोकि समीक्षाधीन थी।

दिसंबर 06, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश– दि इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर– अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं. CDG.DOS.RSG.No.S1645/16-03-46/2022-23 द्वारा दि इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह माह के लिए निदेश जारी किए थे। इन निदेशों की वैधता अवधि को आगे 10 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि निदेश की परिचालन अवधि को 10 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से और आगे बढ़ाया जाए।  

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं. CDG.DOS.RSG.No.S1645/16-03-46/2022-23 द्वारा दि इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह माह के लिए निदेश जारी किए थे। इन निदेशों की वैधता अवधि को आगे 10 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि निदेश की परिचालन अवधि को 10 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से और आगे बढ़ाया जाए।  

दिसंबर 04, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर का लाइसेंस रद्द किया

4 दिसंबर 2023  भारतीय रिज़र्व बैंक ने शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर का लाइसेंस रद्द किया  भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा “शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 4

4 दिसंबर 2023  भारतीय रिज़र्व बैंक ने शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर का लाइसेंस रद्द किया  भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 4 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा “शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर” का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप, बैंक 4

दिसंबर 03, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – बनारस मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाराणसी (उ.प्र) - अवधि बढ़ाना

3 दिसंबर 2023  बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – बनारस मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाराणसी (उ.प्र) - अवधि बढ़ाना

3 दिसंबर 2023  बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – बनारस मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाराणसी (उ.प्र) - अवधि बढ़ाना

दिसंबर 01, 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुसिरी - अवधि बढ़ाना

1 दिसंबर 2023  बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुसिरी - अवधि बढ़ाना

1 दिसंबर 2023  बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुसिरी - अवधि बढ़ाना

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 16, 2024

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