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मास्टर परिपत्र

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जुलाई 01, 2011
30 जून 2011 तक संशोधित अधिसूचना -"गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार  या धारण न करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007"
भारिबैं /2011-12/19गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.225/03.02.001/2011-12 1 जुलाई 2011 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ न स्वीकारने व धारण करने वाली)कंपनियाँ महोदय, 30 जून 2011 तक संशोधित अधिसूचना -"गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार  या धारण न करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007" जैसा कि आप विदित है कि  उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र/अ
भारिबैं /2011-12/19गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.225/03.02.001/2011-12 1 जुलाई 2011 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ न स्वीकारने व धारण करने वाली)कंपनियाँ महोदय, 30 जून 2011 तक संशोधित अधिसूचना -"गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार  या धारण न करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007" जैसा कि आप विदित है कि  उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र/अ
जुलाई 01, 2011
मास्टर परिपत्र-धोखाधड़ी-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में धोखाधड़ी निरोधक निगरानी के लिए भावी दृष्टिकोण
भारिबैं /2011-12/23 गैबैंपवि.नीति प्रभा.कंपरि. सं.229 /03.10.042/2011-12 1 जुलाई 2011 जमाराशियाँ स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित) महोदय, मास्टर परिपत्र-धोखाधड़ी-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में धोखाधड़ी निरोधक निगरानी के लिए भावी दृष्टिकोण जैसा कि आप विदित है कि  उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने मास्टर परिपत्र सं.149 जारी किया था, उसे अब 30 जून 2011 तक अद्य
भारिबैं /2011-12/23 गैबैंपवि.नीति प्रभा.कंपरि. सं.229 /03.10.042/2011-12 1 जुलाई 2011 जमाराशियाँ स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित) महोदय, मास्टर परिपत्र-धोखाधड़ी-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में धोखाधड़ी निरोधक निगरानी के लिए भावी दृष्टिकोण जैसा कि आप विदित है कि  उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने मास्टर परिपत्र सं.149 जारी किया था, उसे अब 30 जून 2011 तक अद्य
जुलाई 01, 2011
मास्टर परिपत्र-सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जारी विविध अनुदेश
भारिबैं /2011-12/30 गैबैंपवि (नीति प्रभा.) कंपरि.सं.236/03.02.001/2011-12 1 जुलाई 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) महोदय, मास्टर परिपत्र-सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जारी विविध अनुदेश सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने विविध विषयों पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को मास्टर परिपत्र जारी किए हैं। यह सूचित किया जाता है कि ऐसे मास्टर परिपत्रों में स्थान न पाने वाले 30 जून 2011 तक जारी निदेशों/अनुदेशों को यहाँ स
भारिबैं /2011-12/30 गैबैंपवि (नीति प्रभा.) कंपरि.सं.236/03.02.001/2011-12 1 जुलाई 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) महोदय, मास्टर परिपत्र-सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जारी विविध अनुदेश सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने विविध विषयों पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को मास्टर परिपत्र जारी किए हैं। यह सूचित किया जाता है कि ऐसे मास्टर परिपत्रों में स्थान न पाने वाले 30 जून 2011 तक जारी निदेशों/अनुदेशों को यहाँ स
जुलाई 01, 2011
मास्टर परिपत्र - कोर निवेश कंपनियों (CICs)के लिए विनियामक संरचना
भारिबैं /2011-12/31 गैबैंपवि (नीति प्रभा.) कंपरि.सं.237/03.02.001/2011-12 1 जुलाई 2011 सभी कोर निवेश कंपनियां महोदय, मास्टर परिपत्र - कोर निवेश कंपनियों (CICs) के लिए विनियामक संरचना जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। 12 अगस्त 2010  के परिपत्र सं: डीएनबीएस (पीडी)सीसी 197/03.10.001/2010-11 तथा 5 जनवरी 2011 की  अधिसूचना सं: डीएनबीस (पीडी) 219 /सीज
भारिबैं /2011-12/31 गैबैंपवि (नीति प्रभा.) कंपरि.सं.237/03.02.001/2011-12 1 जुलाई 2011 सभी कोर निवेश कंपनियां महोदय, मास्टर परिपत्र - कोर निवेश कंपनियों (CICs) के लिए विनियामक संरचना जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। 12 अगस्त 2010  के परिपत्र सं: डीएनबीएस (पीडी)सीसी 197/03.10.001/2010-11 तथा 5 जनवरी 2011 की  अधिसूचना सं: डीएनबीस (पीडी) 219 /सीज
जुलाई 01, 2011
30 जून 2011 तक संशोधित अधिसूचना -बंधक गारंटी कंपनी (मार्गेजगारंटी कंपनी) विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008
भारिबैं/2011-12/33 गैबैंपवि(नीतिप्रभा.एमजीसी)कंपरि.सं.9/23.11.01/2011-12 1 जुलाई 2011 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभीबंधकगारंटीकंपनियाँ महोदय, 30 जून 2011 तक संशोधित अधिसूचना -बंधक गारंटी कंपनी (मार्गेजगारंटी कंपनी) विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008 जैसा कि आप विदित  है कि  उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। 15 फरवरी 2008 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि.(एमजीसी).4/मु
भारिबैं/2011-12/33 गैबैंपवि(नीतिप्रभा.एमजीसी)कंपरि.सं.9/23.11.01/2011-12 1 जुलाई 2011 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभीबंधकगारंटीकंपनियाँ महोदय, 30 जून 2011 तक संशोधित अधिसूचना -बंधक गारंटी कंपनी (मार्गेजगारंटी कंपनी) विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008 जैसा कि आप विदित  है कि  उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। 15 फरवरी 2008 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि.(एमजीसी).4/मु
जुलाई 01, 2011
30 जून 2011 तक संशोधित अधिसूचना -बंधक गारंटी कंपनी (मार्गेज गारंटी कंपनी) (रिज़र्व बैंक) मार्गदर्शी सिद्धांत, 2008
भारिबैं/2011-12/32 गैबैंपवि(नीति प्रभा.एमजीसी)कंपरि.सं. 8 /23.11.01/2011-12 1 जुलाई 2011 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी बंधक गारंटी कंपनियाँ महोदय, 30 जून 2011 तक संशोधित अधिसूचना -बंधक गारंटी कंपनी (मार्गेज गारंटी कंपनी) (रिज़र्व बैंक) मार्गदर्शी सिद्धांत, 2008 आपको ज्ञात है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। 15 फरवरी 2008 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि.(एमजीसी).3/मुमप्र(पीके)-2008
भारिबैं/2011-12/32 गैबैंपवि(नीति प्रभा.एमजीसी)कंपरि.सं. 8 /23.11.01/2011-12 1 जुलाई 2011 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी बंधक गारंटी कंपनियाँ महोदय, 30 जून 2011 तक संशोधित अधिसूचना -बंधक गारंटी कंपनी (मार्गेज गारंटी कंपनी) (रिज़र्व बैंक) मार्गदर्शी सिद्धांत, 2008 आपको ज्ञात है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। 15 फरवरी 2008 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि.(एमजीसी).3/मुमप्र(पीके)-2008
जुलाई 01, 2011
मास्टर परिपत्र – संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने/ धारण करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC-ND-SI) के लिए विविध अनुदेश
भारिबैं /2011-12/29 गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.235/03.10.001/2011-12 1 जुलाई 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) महोदय, मास्टर परिपत्र – संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने/ धारण करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC-ND-SI) के लिए विविध अनुदेश सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 जून 2011 को समाप्त वर्ष में जारी सभी अनुदेशों को समेकित किया है। इस परिपत्र में एनबीएफसी-एनडी-एसआई
भारिबैं /2011-12/29 गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.235/03.10.001/2011-12 1 जुलाई 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) महोदय, मास्टर परिपत्र – संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने/ धारण करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC-ND-SI) के लिए विविध अनुदेश सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 जून 2011 को समाप्त वर्ष में जारी सभी अनुदेशों को समेकित किया है। इस परिपत्र में एनबीएफसी-एनडी-एसआई
जुलाई 01, 2011
मास्टर परिपत्र – 2011. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विदेश में शाखाएं / सहायक कंपनी/ संयुक्त उद्यम/ प्रतिनिधि कार्यालय खोलना या  निवेश  करना
भारिबैं /2011-12/101 गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.238/03.02.001/2011-12 1 जुलाई 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय, मास्टर परिपत्र – 2011. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विदेश में शाखाएं / सहायक कंपनी/ संयुक्त उद्यम/ प्रतिनिधि कार्यालय खोलना या  निवेश  करना जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। उक्त विषय पर जारी दिशा निर्देश पुन: नीच
भारिबैं /2011-12/101 गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.238/03.02.001/2011-12 1 जुलाई 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय, मास्टर परिपत्र – 2011. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विदेश में शाखाएं / सहायक कंपनी/ संयुक्त उद्यम/ प्रतिनिधि कार्यालय खोलना या  निवेश  करना जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। उक्त विषय पर जारी दिशा निर्देश पुन: नीच
जुलाई 01, 2011
प्रतिभूतिकरण कंपनियों तथा पुनर्संरचना (पुनर्निर्माण) कंपनियों को जारी निदेशों/अनुदेशों पर मास्टर परिपत्र
भारिबैं/2011-12/16 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. नं. 27 / एस सी आरसी / 26.03.001/2011-12 1 जुलाई 2011 प्रतिभूतिकरण कंपनियों तथा पुनर्संरचना (पुनर्निर्माण) कंपनियों को जारी निदेशों/अनुदेशों पर मास्टर परिपत्र   जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक  मास्टर परिपत्र जारी करता  है। बैंक द्वारा  प्रतिभूतिकरण कंपनियों तथा पुनर्संरचना कंपनियों को जारी परिपत्रों का 30जुन 2011 तक  क
भारिबैं/2011-12/16 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. नं. 27 / एस सी आरसी / 26.03.001/2011-12 1 जुलाई 2011 प्रतिभूतिकरण कंपनियों तथा पुनर्संरचना (पुनर्निर्माण) कंपनियों को जारी निदेशों/अनुदेशों पर मास्टर परिपत्र   जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक  मास्टर परिपत्र जारी करता  है। बैंक द्वारा  प्रतिभूतिकरण कंपनियों तथा पुनर्संरचना कंपनियों को जारी परिपत्रों का 30जुन 2011 तक  क
जुलाई 01, 2010
30 जून 2010 तक संशोधित अधिसूचना - "गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008"
भारिबैं /2010-11/19 गैबैंपवि(नीप्रभा.)कंपरि.सं.179/03.02.001/2010-11 1 जुलाई 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों और विविध गैर बैंकिंग कंपनियों से इतर) महोदय, 30 जून 2010 तक संशोधित अधिसूचना - "गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008" आपको ज्ञात ही है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता
भारिबैं /2010-11/19 गैबैंपवि(नीप्रभा.)कंपरि.सं.179/03.02.001/2010-11 1 जुलाई 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों और विविध गैर बैंकिंग कंपनियों से इतर) महोदय, 30 जून 2010 तक संशोधित अधिसूचना - "गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008" आपको ज्ञात ही है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 21, 2024

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