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मास्टर परिपत्र

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अप्रैल 24, 2024
मास्टर परिपत्र - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को बैंक वित्त

आरबीआई/2024-25/24 विवि.सीआरई.आरईसी.सं.17/21.04.172/2024-25 24 अप्रैल 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय, मास्टर परिपत्र - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को बैंक वित्त 

आरबीआई/2024-25/24 विवि.सीआरई.आरईसी.सं.17/21.04.172/2024-25 24 अप्रैल 2024 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदया / महोदय, मास्टर परिपत्र - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को बैंक वित्त 

अप्रैल 03, 2023
मास्टर परिपत्र - आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ
भारिबैं/2023-24/12 विवि.एसआईजी.एफ़आईएन.आरईसी 8/26.03.001/2023-24 03 अप्रैल 2023 सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ महोदय / महोदया मास्टर परिपत्र - आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश/दिशानिर्देश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतित परिपत्र/दिशानिर्देश जारी करता है। इस संबंध में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश एवं निदेश, 2003 (23 अप्रैल 2003 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि.2/मुमप्र (सीएसएम)-2003 के माध्यम से)
भारिबैं/2023-24/12 विवि.एसआईजी.एफ़आईएन.आरईसी 8/26.03.001/2023-24 03 अप्रैल 2023 सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ महोदय / महोदया मास्टर परिपत्र - आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश/दिशानिर्देश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतित परिपत्र/दिशानिर्देश जारी करता है। इस संबंध में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश एवं निदेश, 2003 (23 अप्रैल 2003 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि.2/मुमप्र (सीएसएम)-2003 के माध्यम से)
अप्रैल 01, 2022
मास्टर परिपत्र - आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ (12 अगस्त 2022 को अद्यतन किया गया)
भारिबैं/2022-23/03 विवि.एसआईजी.एफ़आईएन.आरईसी 1/26.03.001/2022-23 1 अप्रैल 2022 (12 अगस्त 2022 को अद्यतन किया गया) सभी संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ महोदय / महोदया मास्टर परिपत्र - आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश/दिशानिर्देश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतित परिपत्र/दिशानिर्देश जारी करता है। इस संबंध में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश एवं निदेश, 2003 (23 अप्रैल 2003 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि.2
भारिबैं/2022-23/03 विवि.एसआईजी.एफ़आईएन.आरईसी 1/26.03.001/2022-23 1 अप्रैल 2022 (12 अगस्त 2022 को अद्यतन किया गया) सभी संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ महोदय / महोदया मास्टर परिपत्र - आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश/दिशानिर्देश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतित परिपत्र/दिशानिर्देश जारी करता है। इस संबंध में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश एवं निदेश, 2003 (23 अप्रैल 2003 की अधिसूचना सं.गैबैंपवि.2
फ़रवरी 10, 2022
Master Circular - Asset Reconstruction Companies
RBI/2021-22/154 DOR.SIG.FIN.REC 84/26.03.001/2021-22 Febraury 10, 2022 All Asset Reconstruction Companies Dear Sir/Madam, Master Circular - Asset Reconstruction Companies In order to have all current instructions/guidelines on the subject at one place, the Reserve Bank of India issues updated circulars/guidelines. The instructions contained in The Asset Reconstruction Companies (Reserve Bank) Guidelines and Directions, 2003 (vide Notification No.DNBS.2/CGM(CSM)-2003,
RBI/2021-22/154 DOR.SIG.FIN.REC 84/26.03.001/2021-22 Febraury 10, 2022 All Asset Reconstruction Companies Dear Sir/Madam, Master Circular - Asset Reconstruction Companies In order to have all current instructions/guidelines on the subject at one place, the Reserve Bank of India issues updated circulars/guidelines. The instructions contained in The Asset Reconstruction Companies (Reserve Bank) Guidelines and Directions, 2003 (vide Notification No.DNBS.2/CGM(CSM)-2003,
जुलाई 01, 2015
मास्टर परिपत्र- कोर निवेश कंपनियों (सीआईसी) के लिए विनियामक संरचना
भारिबैं/2015-16/25 गैबैंविवि(नीति प्रभा)कंपरि.सं. 48/03.10.119/2015-16 1 जुलाई 2015 सभी कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी) महोदय, मास्टर परिपत्र- कोर निवेश कंपनियों (सीआईसी) के लिए विनियामक संरचना जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतित परिपत्र/अधिसूचनाओं जारी करता है। इस परिपत्र में उक्त विषय पर अंतर्विष्ट अनुदेश, जो 30 जून 2015 तक अद्यतन किए गए हैं, नीचे दिए जा रहे हैं। अद्यतन की गई अधिसूचना बैंक
भारिबैं/2015-16/25 गैबैंविवि(नीति प्रभा)कंपरि.सं. 48/03.10.119/2015-16 1 जुलाई 2015 सभी कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी) महोदय, मास्टर परिपत्र- कोर निवेश कंपनियों (सीआईसी) के लिए विनियामक संरचना जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतित परिपत्र/अधिसूचनाओं जारी करता है। इस परिपत्र में उक्त विषय पर अंतर्विष्ट अनुदेश, जो 30 जून 2015 तक अद्यतन किए गए हैं, नीचे दिए जा रहे हैं। अद्यतन की गई अधिसूचना बैंक
जुलाई 01, 2015
मास्टर परिपत्र- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के नियंत्रण के अधिग्रहण या अंतरण के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लेने की आवश्यकता
भारिबैं/2015-16/26 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.061/03.10.119/2015-16 1 जुलाई 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (प्राथमिक व्यापारियों को छोड़कर) महोदय, मास्टर परिपत्र- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के नियंत्रण के अधिग्रहण या अंतरण के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लेने की आवश्यकता जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। इस परिपत्र में अंतर्विष्ट अ
भारिबैं/2015-16/26 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.061/03.10.119/2015-16 1 जुलाई 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (प्राथमिक व्यापारियों को छोड़कर) महोदय, मास्टर परिपत्र- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के नियंत्रण के अधिग्रहण या अंतरण के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लेने की आवश्यकता जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। इस परिपत्र में अंतर्विष्ट अ
जुलाई 01, 2015
मास्टर परिपत्र- “गैर प्रणालीगत महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि नहीं स्वीकार अथवा धारण नहीं करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2015
भारिबैं/2015-16/23 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं. 044/03.10.119/2015-16 01 जुलाई 2015 जमाराशि नहीं स्वीकार वाली सभी गैर –प्रणालीगत महत्वपूर्ण एनबीएफसी महोदय/महोदया, मास्टर परिपत्र- “गैर प्रणालीगत महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि नहीं स्वीकार अथवा धारण नहीं करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2015 जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। उक
भारिबैं/2015-16/23 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं. 044/03.10.119/2015-16 01 जुलाई 2015 जमाराशि नहीं स्वीकार वाली सभी गैर –प्रणालीगत महत्वपूर्ण एनबीएफसी महोदय/महोदया, मास्टर परिपत्र- “गैर प्रणालीगत महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि नहीं स्वीकार अथवा धारण नहीं करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2015 जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। उक
जुलाई 01, 2015
मास्टर परिपत्र – गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विदेश में शाखाएं / सहायक कंपनी/ संयुक्त उद्यम/ प्रतिनिधि कार्यालय खोलना या निवेश करना
भारिबैं/2015-16/24 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.060/03.10.119/2015-16 1 जुलाई 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय, मास्टर परिपत्र – गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विदेश में शाखाएं / सहायक कंपनी/ संयुक्त उद्यम/ प्रतिनिधि कार्यालय खोलना या निवेश करना जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। उक्त विषय पर 30 जून 2015 तक जारी दिशा निर्देश पुन: नीचे दिए जा र
भारिबैं/2015-16/24 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.060/03.10.119/2015-16 1 जुलाई 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय, मास्टर परिपत्र – गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विदेश में शाखाएं / सहायक कंपनी/ संयुक्त उद्यम/ प्रतिनिधि कार्यालय खोलना या निवेश करना जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। उक्त विषय पर 30 जून 2015 तक जारी दिशा निर्देश पुन: नीचे दिए जा र
जुलाई 01, 2015
मास्टर परिपत्र - "गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ स्वीकारने या धारण करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007"
भारिबैं/2015-16/22 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.045/03.10.119/2015-16 1 जुलाई 2015 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ स्वीकारने/धारण करने वाली) कंपनियाँ तथा अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ महोदय, मास्टर परिपत्र - "गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ स्वीकारने या धारण करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007" जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन पर
भारिबैं/2015-16/22 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.045/03.10.119/2015-16 1 जुलाई 2015 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ स्वीकारने/धारण करने वाली) कंपनियाँ तथा अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ महोदय, मास्टर परिपत्र - "गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ स्वीकारने या धारण करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007" जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन पर
जुलाई 01, 2015
मास्टर परिपत्र - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशि स्वीकार करना (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998
भारिबैं/2015-16/21 गैबैंविवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.042/03.10.119/2015-16 1 जुलाई 2015 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों और विविध गैर बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) महोदय, मास्टर परिपत्र - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशि स्वीकार करना (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने उल्लिखित विषय पर 30 जून 2015 तक जारी सभी अनुदेशों को समेकित किया है। यह
भारिबैं/2015-16/21 गैबैंविवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.042/03.10.119/2015-16 1 जुलाई 2015 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों और विविध गैर बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) महोदय, मास्टर परिपत्र - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशि स्वीकार करना (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने उल्लिखित विषय पर 30 जून 2015 तक जारी सभी अनुदेशों को समेकित किया है। यह
जुलाई 01, 2015
Master Circular - Capital Adequacy Standards and Risk Management Guidelines for Standalone Primary Dealers
RBI/2015-16/106 DNBR (PD) CC. No.062/03.10.119/2015-16 July 01, 2015 To All Standalone Primary Dealers, Dear Sir / Madam, Master Circular - Capital Adequacy Standards and Risk Management Guidelines for Standalone Primary Dealers The Reserve Bank of India (RBI) has, from time to time, issued guidelines/instructions to the standalone Primary Dealers (PDs) with regard to their Capital Adequacy Standards and Risk Management. The enclosed Master Circular incorporates all t
RBI/2015-16/106 DNBR (PD) CC. No.062/03.10.119/2015-16 July 01, 2015 To All Standalone Primary Dealers, Dear Sir / Madam, Master Circular - Capital Adequacy Standards and Risk Management Guidelines for Standalone Primary Dealers The Reserve Bank of India (RBI) has, from time to time, issued guidelines/instructions to the standalone Primary Dealers (PDs) with regard to their Capital Adequacy Standards and Risk Management. The enclosed Master Circular incorporates all t
जुलाई 01, 2015
मास्टर परिपत्र-सभी विविध गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1977
भारिबैं/2015-16/19 गैबैंविवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.50/03.10.119/2015-16 1 जुलाई 2015 सभी विविध गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ महोदय/महोदया, मास्टर परिपत्र-सभी विविध गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1977 जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। इस परिपत्र में अंतर्विष्ट अनुदेश, जो 30 जून 2015 तक अद्यतन किए गए हैं, नीचे दिए जा रहे हैं। अद्यतन की गई
भारिबैं/2015-16/19 गैबैंविवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.50/03.10.119/2015-16 1 जुलाई 2015 सभी विविध गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ महोदय/महोदया, मास्टर परिपत्र-सभी विविध गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1977 जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। इस परिपत्र में अंतर्विष्ट अनुदेश, जो 30 जून 2015 तक अद्यतन किए गए हैं, नीचे दिए जा रहे हैं। अद्यतन की गई
जुलाई 01, 2015
मास्टर परिपत्र - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) - निदेश
भारिबैं/2015-16/20 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.047/03.10.119/2015-16 1 जुलाई 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) महोदय, मास्टर परिपत्र - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) - निदेश जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है।इस परिपत्र में अंतर्विष्ट अनुदेश, जो 30 जून 2015 तक अद्यतन किए गए हैं, नीचे
भारिबैं/2015-16/20 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.047/03.10.119/2015-16 1 जुलाई 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) महोदय, मास्टर परिपत्र - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- लघु वित्त संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) - निदेश जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है।इस परिपत्र में अंतर्विष्ट अनुदेश, जो 30 जून 2015 तक अद्यतन किए गए हैं, नीचे
जुलाई 01, 2015
मास्टर परिपत्र – इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण निधि - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2011
भारिबैं/2015-16/18 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.046/03.10.119/2015-16 1 जुलाई 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, मास्टर परिपत्र – इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण निधि - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2011 जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। इस परिपत्र में अंतर्विष्ट अनुदेश, जो 30 जून 2015 तक अद्यतन किए गए हैं, नीचे दिए जा रहे हैं। अद
भारिबैं/2015-16/18 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.046/03.10.119/2015-16 1 जुलाई 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, मास्टर परिपत्र – इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण निधि - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2011 जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। इस परिपत्र में अंतर्विष्ट अनुदेश, जो 30 जून 2015 तक अद्यतन किए गए हैं, नीचे दिए जा रहे हैं। अद
जुलाई 01, 2015
मास्टर परिपत्र-धोखाधड़ी-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में धोखाधड़ी निरोधक निगरानी के लिए भावी दृष्टिकोण
भारिबैं/2015-16/17 गैबैंविवि.नीति प्रभा.कंपरि. सं.058/03.10.119/2015-16 1 जुलाई 2015 जमाराशियाँ स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित) तथा एनबीएफसी-एनडी-एसआई महोदय, मास्टर परिपत्र-धोखाधड़ी-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में धोखाधड़ी निरोधक निगरानी के लिए भावी दृष्टिकोण जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। उक्त विषय
भारिबैं/2015-16/17 गैबैंविवि.नीति प्रभा.कंपरि. सं.058/03.10.119/2015-16 1 जुलाई 2015 जमाराशियाँ स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित) तथा एनबीएफसी-एनडी-एसआई महोदय, मास्टर परिपत्र-धोखाधड़ी-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में धोखाधड़ी निरोधक निगरानी के लिए भावी दृष्टिकोण जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। उक्त विषय
जुलाई 01, 2015
मास्टर परिपत्र-उचित व्यवहार संहिता
भारिबैं/2015-16/16 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.054/03.10.119/2015-16 1 जुलाई 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) और अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनिया (आरएनबीसीज) महोदय, मास्टर परिपत्र-उचित व्यवहार संहिता सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने उल्लिखित विषय पर 30 जून 2015 तक जारी सभी अनुदेशों को समेकित किया है। यह नोट किया जाए कि परिशिष्ट में सूचीबद्ध अधिसूचनाओं में अंतर्विष्ट सभी अनुदेश, जहाँ तक वे इस विषय से संबंधित हैं, मास्टर
भारिबैं/2015-16/16 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.054/03.10.119/2015-16 1 जुलाई 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) और अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनिया (आरएनबीसीज) महोदय, मास्टर परिपत्र-उचित व्यवहार संहिता सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने उल्लिखित विषय पर 30 जून 2015 तक जारी सभी अनुदेशों को समेकित किया है। यह नोट किया जाए कि परिशिष्ट में सूचीबद्ध अधिसूचनाओं में अंतर्विष्ट सभी अनुदेश, जहाँ तक वे इस विषय से संबंधित हैं, मास्टर
जुलाई 01, 2015
मास्टर परिपत्र-संबद्ध कार्यकलाप (allied activities)-बीमा कारोबार में प्रवेश, क्रेडिट कार्ड जारी करना तथा कतिपय उत्पादों की मार्केटिंग एवं वितरण
भारिबैं/2015-16/14 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.059/03.10.119/2015-16 1 जुलाई 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) महोदय, मास्टर परिपत्र-संबद्ध कार्यकलाप (allied activities)-बीमा कारोबार में प्रवेश, क्रेडिट कार्ड जारी करना तथा कतिपय उत्पादों की मार्केटिंग एवं वितरण सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने उल्लिखित विषय पर 30 जून 2015 तक जारी सभी अनुदेशों को समेकित किया है। यह नोट किया जाए कि परिशिष्ट में सूचीबद्ध अधिसूचनाओं में
भारिबैं/2015-16/14 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.059/03.10.119/2015-16 1 जुलाई 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) महोदय, मास्टर परिपत्र-संबद्ध कार्यकलाप (allied activities)-बीमा कारोबार में प्रवेश, क्रेडिट कार्ड जारी करना तथा कतिपय उत्पादों की मार्केटिंग एवं वितरण सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने उल्लिखित विषय पर 30 जून 2015 तक जारी सभी अनुदेशों को समेकित किया है। यह नोट किया जाए कि परिशिष्ट में सूचीबद्ध अधिसूचनाओं में
जुलाई 01, 2015
मास्टर परिपत्र-भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों से छूट
भारिबैं/2015-16/15 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.052/03.10.119/2015-16 1 जुलाई 2015 सचिव, वित्त मंत्रालय अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अध्यक्ष, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान अध्यक्ष, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संघ (असोसिएशन) सभी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान महोदय, मास्टर परिपत्र-भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों से छूट जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र
भारिबैं/2015-16/15 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.052/03.10.119/2015-16 1 जुलाई 2015 सचिव, वित्त मंत्रालय अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अध्यक्ष, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान अध्यक्ष, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संघ (असोसिएशन) सभी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान महोदय, मास्टर परिपत्र-भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों से छूट जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र
जुलाई 01, 2015
मास्टर परिपत्र - सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जारी विविध अनुदेश
भारिबैं/2015-16/107 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.056/03.10.119/2015-16 1 जुलाई 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) महोदय/महोदया, मास्टर परिपत्र - सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जारी विविध अनुदेश जैसा कि आप विदित है कि  उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। इस परिपत्र में अंतर्विष्ट अनुदेश, जो 30 जून 2015 तक अद्यतन किए गए हैं, नीचे दिए जा रहे हैं। अद्यतन की गई अ
भारिबैं/2015-16/107 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.056/03.10.119/2015-16 1 जुलाई 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसीज) महोदय/महोदया, मास्टर परिपत्र - सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जारी विविध अनुदेश जैसा कि आप विदित है कि  उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। इस परिपत्र में अंतर्विष्ट अनुदेश, जो 30 जून 2015 तक अद्यतन किए गए हैं, नीचे दिए जा रहे हैं। अद्यतन की गई अ
जुलाई 01, 2015
Master Circular - 'Know Your Customer' (KYC) Guidelines - Anti Money Laundering Standards (AML) - 'Prevention of Money Laundering Act, 2002 - Obligations of NBFCs in terms of Rules notified thereunder’
RBI/2015-16/108 DNBR (PD) CC No. 051/03.10.119/2015-16 July 1, 2015 To All Non-Banking Financial Companies (NBFCs), Miscellaneous Non-Banking Companies (MNBCs),and Residuary Non-Banking Companies (RNBCs) Dear Sir/Madam, Master Circular – 'Know Your Customer' (KYC) Guidelines – Anti Money Laundering Standards (AML) - 'Prevention of Money Laundering Act, 2002 - Obligations of NBFCs in terms of Rules notified thereunder’ As you are aware, in order to have all current ins
RBI/2015-16/108 DNBR (PD) CC No. 051/03.10.119/2015-16 July 1, 2015 To All Non-Banking Financial Companies (NBFCs), Miscellaneous Non-Banking Companies (MNBCs),and Residuary Non-Banking Companies (RNBCs) Dear Sir/Madam, Master Circular – 'Know Your Customer' (KYC) Guidelines – Anti Money Laundering Standards (AML) - 'Prevention of Money Laundering Act, 2002 - Obligations of NBFCs in terms of Rules notified thereunder’ As you are aware, in order to have all current ins

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 21, 2024

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