अधिसूचनाएं
RBI/2025-26/96 DOR.STR.REC.60/21.04.048/2025-26 November 14, 2025 Reserve Bank of India (Trade Relief Measures) Directions, 2025 Chapter I: Preliminary Preamble 1. Reserve Bank is statutorily mandated to operate the credit system of the country to its advantage. In this endeavour, and with a view to mitigating the burden of debt servicing brought about by trade disruptions caused by global headwinds and to ensure the continuity of viable businesses, Reserve Bank being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest to do so, issues these Directions hereinafter specified.
RBI/2025-26/96 DOR.STR.REC.60/21.04.048/2025-26 November 14, 2025 Reserve Bank of India (Trade Relief Measures) Directions, 2025 Chapter I: Preliminary Preamble 1. Reserve Bank is statutorily mandated to operate the credit system of the country to its advantage. In this endeavour, and with a view to mitigating the burden of debt servicing brought about by trade disruptions caused by global headwinds and to ensure the continuity of viable businesses, Reserve Bank being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest to do so, issues these Directions hereinafter specified.
भारिबैं/2025-26/74 विवि.एमसीएस.आरईसी.47/01.01.028/2025-26 14 अगस्त 2025 सभी बैंक सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान सभी साख सूचना कंपनियाँ सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता/प्रणाली भागीदार सभी विदेशी मुद्रा विनिमय हेतु प्राधिकृत व्यक्ति प्रज्ञा प्रसून एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (रिट
भारिबैं/2025-26/74 विवि.एमसीएस.आरईसी.47/01.01.028/2025-26 14 अगस्त 2025 सभी बैंक सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान सभी साख सूचना कंपनियाँ सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता/प्रणाली भागीदार सभी विदेशी मुद्रा विनिमय हेतु प्राधिकृत व्यक्ति प्रज्ञा प्रसून एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (रिट
भारिबैं/2025-26/64 विवि.एमसीएस.आरईसी.38/01.01.001/2025-26 2 जुलाई 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋणों पर पूर्व-भुगतान प्रभार) निदेश, 2025
भारिबैं/2025-26/64 विवि.एमसीएस.आरईसी.38/01.01.001/2025-26 2 जुलाई 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋणों पर पूर्व-भुगतान प्रभार) निदेश, 2025
आरबीआई/विवि/2025-26/59 विवि.एसटीआर.आरईसी.34/21.04.048/2025-26 जून 19, 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (परियोजना वित्त) निदेश, 2025
आरबीआई/विवि/2025-26/59 विवि.एसटीआर.आरईसी.34/21.04.048/2025-26 जून 19, 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (परियोजना वित्त) निदेश, 2025
भा.रि.बैं./2025-26/34 सूप्रौवि.केंका.सं.एस-106/07.71.039/2025-26 28 अप्रैल 2025 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / केंद्रीय सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी प्राथमिक डीलर सभी गैर-बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटर सभी क्रेडिट सूचना कंपनियाँ महोदया / प्रिय महोदय, प्रवाह के माध्यम से विनियामक प्राधिकरण/लाइसेंस/अनुमोदन का प्रसंस्करण
भा.रि.बैं./2025-26/34 सूप्रौवि.केंका.सं.एस-106/07.71.039/2025-26 28 अप्रैल 2025 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / केंद्रीय सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी प्राथमिक डीलर सभी गैर-बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटर सभी क्रेडिट सूचना कंपनियाँ महोदया / प्रिय महोदय, प्रवाह के माध्यम से विनियामक प्राधिकरण/लाइसेंस/अनुमोदन का प्रसंस्करण
भारिबैं/2024-25/128 विवि.सीएपी.आरईसी.सं.68/21.01.002/2024-25 21 मार्च 2025 महोदय/महोदया, विनियामकीय पूंजी प्रयोजन के लिए उपयोग-का-अधिकार (आरओयू) वाली आस्ति का निष्पादन कृपया देखें: क) मास्टर निदेश के पैरा 5.1.25 और 107.2 - भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) - स्केल आधारित विनियमन निदेश, 2023 - (स्वाधिकृत निधि और सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी 1) पूंजी की परिभाषा)
भारिबैं/2024-25/128 विवि.सीएपी.आरईसी.सं.68/21.01.002/2024-25 21 मार्च 2025 महोदय/महोदया, विनियामकीय पूंजी प्रयोजन के लिए उपयोग-का-अधिकार (आरओयू) वाली आस्ति का निष्पादन कृपया देखें: क) मास्टर निदेश के पैरा 5.1.25 और 107.2 - भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) - स्केल आधारित विनियमन निदेश, 2023 - (स्वाधिकृत निधि और सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी 1) पूंजी की परिभाषा)
भारिबैं/2024-25/116 विवि.एमआरजी.आरईसी.60/00-00-017/2024-25 17 फरवरी 2025 महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (बेसल III पूंजी ढांचे, एक्सपोजर मानदंड, महत्वपूर्ण निवेश, वर्गीकरण, निवेश पोर्टफोलियो मानदंडों का मूल्यांकन तथा परिचालन और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए संसाधन जुटाने के मानदंडों पर विवेकपूर्ण विनियमन) निदेश 2023 – संशोधन कृपया 21 सितंबर 2023 को जारी भारतीय रिज़र्व बैंक (बेसल III पूंजी ढांचे, एक्सपोजर मानदंड,
भारिबैं/2024-25/116 विवि.एमआरजी.आरईसी.60/00-00-017/2024-25 17 फरवरी 2025 महोदया / महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक (बेसल III पूंजी ढांचे, एक्सपोजर मानदंड, महत्वपूर्ण निवेश, वर्गीकरण, निवेश पोर्टफोलियो मानदंडों का मूल्यांकन तथा परिचालन और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए संसाधन जुटाने के मानदंडों पर विवेकपूर्ण विनियमन) निदेश 2023 – संशोधन कृपया 21 सितंबर 2023 को जारी भारतीय रिज़र्व बैंक (बेसल III पूंजी ढांचे, एक्सपोजर मानदंड,
आरबीआई/2024-25/107 डीओआर.एफ़आईएन.आरईसी.सं.58/03.10.136/2024-25 29 जनवरी 2025 सभी आवास वित्त कंपनियां (एचएफ़सी) महोदय/ महोदया, एचएफसी द्वारा एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता अवधि वाले अपरिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) के निजी नियोजन – दिशानिर्देशों की समीक्षा कृपया मास्टर निर्देश – गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2021 के अध्याय XI का संदर्भ लें, जिसमें एचएफसी द्वारा एनसीडी के निजी नियोजन पर दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं।
आरबीआई/2024-25/107 डीओआर.एफ़आईएन.आरईसी.सं.58/03.10.136/2024-25 29 जनवरी 2025 सभी आवास वित्त कंपनियां (एचएफ़सी) महोदय/ महोदया, एचएफसी द्वारा एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता अवधि वाले अपरिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) के निजी नियोजन – दिशानिर्देशों की समीक्षा कृपया मास्टर निर्देश – गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2021 के अध्याय XI का संदर्भ लें, जिसमें एचएफसी द्वारा एनसीडी के निजी नियोजन पर दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं।
आरबीआई/2024-25/106 विवि.एसआईजी.एफ़आईएन.आरईसी.56/26.03.001/2024-25 20 जनवरी 2025 सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (एआरसी) महोदय/महोदया, एआरसी द्वारा उधारकर्ताओं की देय राशि के निपटान पर दिशा-निर्देश कृपया दिनांक 24 अप्रैल 2024 के मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ) निदेश, 2024 के पैराग्राफ 15 को देखें जिसमें एआरसी के उधारकर्ताओं द्वारा देय राशि के निपटान पर दिशा-निर्देश हैं। समीक्षा करने पर, इन दिशा-निर्देशों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है और उक्त मास्टर निदेश का संशोधित पैराग्राफ 15 अनुबंध में दिया गया है।
आरबीआई/2024-25/106 विवि.एसआईजी.एफ़आईएन.आरईसी.56/26.03.001/2024-25 20 जनवरी 2025 सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (एआरसी) महोदय/महोदया, एआरसी द्वारा उधारकर्ताओं की देय राशि के निपटान पर दिशा-निर्देश कृपया दिनांक 24 अप्रैल 2024 के मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ) निदेश, 2024 के पैराग्राफ 15 को देखें जिसमें एआरसी के उधारकर्ताओं द्वारा देय राशि के निपटान पर दिशा-निर्देश हैं। समीक्षा करने पर, इन दिशा-निर्देशों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है और उक्त मास्टर निदेश का संशोधित पैराग्राफ 15 अनुबंध में दिया गया है।
पवि.कें.का.पीपीजी/एसईसी.13/11.01.005/2024-25 17 जनवरी 2025 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक जमा स्वीकार करने वाली सभी एनबीएफसी (एचएफसी को छोड़कर) [पर्यवेक्षित संस्थान] महोदया/महोदय नामांकन सुविधा के अंतर्गत ग्राहकों का समावेशन जैसा कि आप जानते हैं, नामांकन सुविधा का उद्देश्य जमाकर्ता/जमाकर्ताओं की मृत्यु होने पर परिवार के सदस्यों की कठिनाई को कम करना और दावों का शीघ्र निपटान सुलभ करना है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों और जमा स्वीकार करने
पवि.कें.का.पीपीजी/एसईसी.13/11.01.005/2024-25 17 जनवरी 2025 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक जमा स्वीकार करने वाली सभी एनबीएफसी (एचएफसी को छोड़कर) [पर्यवेक्षित संस्थान] महोदया/महोदय नामांकन सुविधा के अंतर्गत ग्राहकों का समावेशन जैसा कि आप जानते हैं, नामांकन सुविधा का उद्देश्य जमाकर्ता/जमाकर्ताओं की मृत्यु होने पर परिवार के सदस्यों की कठिनाई को कम करना और दावों का शीघ्र निपटान सुलभ करना है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों और जमा स्वीकार करने
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 19, 2025