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अक्‍तूबर 10, 2024
Submission of information to Credit Information Companies (CICs) by ARCs

RBI/2024-25/82 DoR.FIN.REC.No. 46/26.03.001/2024-25 October 10, 2024 All Asset Reconstruction Companies (ARCs) Dear Sir/ Madam, Submission of information to Credit Information Companies (CICs) by ARCs

RBI/2024-25/82 DoR.FIN.REC.No. 46/26.03.001/2024-25 October 10, 2024 All Asset Reconstruction Companies (ARCs) Dear Sir/ Madam, Submission of information to Credit Information Companies (CICs) by ARCs

अक्‍तूबर 10, 2024
क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग तंत्र का लाइसेंस अथवा पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द करने के पश्‍चात कार्यान्वयन

आरबीआई/2024-25/81
विवि.एफआईएन.आरईसी.सं. 47/20.16.042/2024-25 10 अक्‍तूबर 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तथा भुगतान बैंक को छोड़कर)
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आवास वित्त कंपनियों सहित)
सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी
सभी साख सूचना कंपनियाँ

आरबीआई/2024-25/81
विवि.एफआईएन.आरईसी.सं. 47/20.16.042/2024-25 10 अक्‍तूबर 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तथा भुगतान बैंक को छोड़कर)
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आवास वित्त कंपनियों सहित)
सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी
सभी साख सूचना कंपनियाँ

सितंबर 30, 2024
स्वर्ण ऋण - स्वर्ण अलंकरणों और गहनों को गिरवी रखकर ऋण देने में पाई गईं अनियमितताएं

पवि.केंका.पीपीजी.एसईसी.10/11.01.005/2024-25 30 सितंबर 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित, लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भुगतान बैंक को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों1 का संदर्भ लें, जिनमें पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) की विभिन्न श्रेणियों के लिए सोने के अलंकरणों और गहनों को गिरवी रखकर ऋण देने संबंधित विविध विवेकपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं

पवि.केंका.पीपीजी.एसईसी.10/11.01.005/2024-25 30 सितंबर 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित, लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भुगतान बैंक को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों1 का संदर्भ लें, जिनमें पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) की विभिन्न श्रेणियों के लिए सोने के अलंकरणों और गहनों को गिरवी रखकर ऋण देने संबंधित विविध विवेकपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं

अगस्त 16, 2024
मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2017 की समीक्षा

आरबीआई/2024-25/63
विवि.एफ़आईएन.आरईसी.35/03.10.124/2024-25

16 अगस्त 2024

सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म

महोदय/महोदया,

मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2017 की समीक्षा

आरबीआई/2024-25/63
विवि.एफ़आईएन.आरईसी.35/03.10.124/2024-25

16 अगस्त 2024

सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म

महोदय/महोदया,

मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2017 की समीक्षा

अगस्त 12, 2024
एचएफसी के लिए विनियामक फ्रेमवर्क की समीक्षा और एचएफसी एवं एनबीएफसी पर लागू नियमों का सामंजस्य

भा.रि.बैं./2024-25/61 विवि.एफआईएन.आरईसी.सं.34/03.10.136/2024-25 12 अगस्त 2024 सभी आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी) सभी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (एनबीएफसी) महोदया/महोदय, एचएफसी के लिए विनियामक फ्रेमवर्क की समीक्षा और एचएफसी एवं एनबीएफसी पर लागू नियमों का सामंजस्य कृपया परिपत्र वि.वि.गै.बैं.वि.क.(आ.वि.कं).कं.परि.सं.118/03.10.136/2020-21 दिनांक 22 अक्टूबर 2020 का संदर्भ लें। उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 4 के अनुसार, यह सलाह दी गयी थी कि एचएफसी और एनबीएफसी के नियमों के बीच सामंजस्य अगले दो वर्षों में चरणबद्ध तरीके से स्थापित किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्यूनतम व्यवधानों के साथ परिवर्तन हासिल किया जा सके।

भा.रि.बैं./2024-25/61 विवि.एफआईएन.आरईसी.सं.34/03.10.136/2024-25 12 अगस्त 2024 सभी आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी) सभी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (एनबीएफसी) महोदया/महोदय, एचएफसी के लिए विनियामक फ्रेमवर्क की समीक्षा और एचएफसी एवं एनबीएफसी पर लागू नियमों का सामंजस्य कृपया परिपत्र वि.वि.गै.बैं.वि.क.(आ.वि.कं).कं.परि.सं.118/03.10.136/2020-21 दिनांक 22 अक्टूबर 2020 का संदर्भ लें। उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 4 के अनुसार, यह सलाह दी गयी थी कि एचएफसी और एनबीएफसी के नियमों के बीच सामंजस्य अगले दो वर्षों में चरणबद्ध तरीके से स्थापित किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्यूनतम व्यवधानों के साथ परिवर्तन हासिल किया जा सके।

अगस्त 08, 2024
क्रेडिट संस्थानों द्वारा साख सूचना कंपनियों को क्रेडिट जानकारी प्रस्तुति का अंतराल

आरबीआई/2024-25/60 विवि.एफआईएन.आरईसी.सं. 32/20.16.056/2024-25 8 अगस्त, 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित, तथा भुगतान बैंक को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां सभी साख सूचना कंपनियां महोदय/महोदया क्रेडिट संस्थानों द्वारा साख सूचना कंपनियों को क्रेडिट जानकारी प्रस्तुति का अंतराल कृपया अन्य विषय के साथ दिनांक 15 जनवरी, 2015 के परिपत्र डीबीआर. सं. सीआईडी. बीसी. 60/20.16.056/2014-15 देखें, जिसके द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) और क्रेडिट संस्थानों (सीआई) को निर्देश दिए गए है कि वह अपनी एकत्रित/अनुरक्षित क्रेडिट जानकारी को मासिक आधार पर अथवा सीआई और सीआईसी के बीच सहमति से निर्धारित किए गए ऐसे छोटे अंतराल पर इसे नियमित रूप से अद्यतन रखें। डिजिटल प्रक्रियाओं द्वारा क्रेडिट अंडरराइटिंग में तेजी से परिवर्तन के समय को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक है कि सीआईसी द्वारा प्रदान की गई क्रेडिट जानकारी रिपोर्ट (सीआईआर) अधिक वर्तमान सूचना को दर्शाती हो, जिससे ऋणदाता योग्य क्रेडिट निर्णय लेने में सक्षम हो सकें।  

आरबीआई/2024-25/60 विवि.एफआईएन.आरईसी.सं. 32/20.16.056/2024-25 8 अगस्त, 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित, तथा भुगतान बैंक को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां सभी साख सूचना कंपनियां महोदय/महोदया क्रेडिट संस्थानों द्वारा साख सूचना कंपनियों को क्रेडिट जानकारी प्रस्तुति का अंतराल कृपया अन्य विषय के साथ दिनांक 15 जनवरी, 2015 के परिपत्र डीबीआर. सं. सीआईडी. बीसी. 60/20.16.056/2014-15 देखें, जिसके द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) और क्रेडिट संस्थानों (सीआई) को निर्देश दिए गए है कि वह अपनी एकत्रित/अनुरक्षित क्रेडिट जानकारी को मासिक आधार पर अथवा सीआई और सीआईसी के बीच सहमति से निर्धारित किए गए ऐसे छोटे अंतराल पर इसे नियमित रूप से अद्यतन रखें। डिजिटल प्रक्रियाओं द्वारा क्रेडिट अंडरराइटिंग में तेजी से परिवर्तन के समय को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक है कि सीआईसी द्वारा प्रदान की गई क्रेडिट जानकारी रिपोर्ट (सीआईआर) अधिक वर्तमान सूचना को दर्शाती हो, जिससे ऋणदाता योग्य क्रेडिट निर्णय लेने में सक्षम हो सकें।  

फ़रवरी 27, 2024
आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों में निदेशक, प्रबंध निदेशक अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति

आरबीआई/2023-24/127
डीओआर.जीओवी.आरईसी. 79/18.10.006/2023-2427 फरवरी, 2024 सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ महोदय/ महोदया आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों में निदेशक, प्रबंध निदेशक अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति

आरबीआई/2023-24/127
डीओआर.जीओवी.आरईसी. 79/18.10.006/2023-2427 फरवरी, 2024 सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ महोदय/ महोदया आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों में निदेशक, प्रबंध निदेशक अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति

फ़रवरी 22, 2024
एकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के तहत वित्तीय सूचना प्रदाता के रूप में भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड को शामिल करना

भारिबै/ 2023-24/  विवि.एफ़आईएन.आरईसी. 77/ 03.10.123/ 2023-24  22 फरवरी 2024 बैंक की सभी विनियमित संस्थाएँ महोदया/महोदय,

भारिबै/ 2023-24/  विवि.एफ़आईएन.आरईसी. 77/ 03.10.123/ 2023-24  22 फरवरी 2024 बैंक की सभी विनियमित संस्थाएँ महोदया/महोदय,

जनवरी 15, 2024
क्रेडिट/निवेश सकेन्द्रन मानदंड - क्रेडिट जोखिम हस्तांतरण

आरबीआई/2023-24/112 विवि.सीआरई.आरईसी.70/21.01.003/2023-24 15 जनवरी 2024 हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों सहित सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/महोदय, क्रेडिट/निवेश सकेन्द्रन मानदंड - क्रेडिट जोखिम हस्तांतरण कृपया समय-समय पर संशोधित निम्नलिखित अनुदेशों का संदर्भ ग्रहण करें: (i) दिनांक 19 अक्टूबर 2023 के पैराग्राफ 32, 91 और 110.4.2 ("एनबीएफसी पर एमडी"); और (ii) मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021 दिनांक 17 फरवरी 2021 का पैराग्राफ 20 ("एचएफसी पर एमडी")।

आरबीआई/2023-24/112 विवि.सीआरई.आरईसी.70/21.01.003/2023-24 15 जनवरी 2024 हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों सहित सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/महोदय, क्रेडिट/निवेश सकेन्द्रन मानदंड - क्रेडिट जोखिम हस्तांतरण कृपया समय-समय पर संशोधित निम्नलिखित अनुदेशों का संदर्भ ग्रहण करें: (i) दिनांक 19 अक्टूबर 2023 के पैराग्राफ 32, 91 और 110.4.2 ("एनबीएफसी पर एमडी"); और (ii) मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021 दिनांक 17 फरवरी 2021 का पैराग्राफ 20 ("एचएफसी पर एमडी")।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अक्‍तूबर 24, 2024

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