अधिसूचनाएं
RBI/DoR/2025-26/224 DoR.GOV.REC.No.414/18.10.008/2025-26 February 26, 2026 Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Companies – Miscellaneous) Amendment Directions, 2026 Please refer to the Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Companies – Miscellaneous) Directions, 2025.
RBI/DoR/2025-26/224 DoR.GOV.REC.No.414/18.10.008/2025-26 February 26, 2026 Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Companies – Miscellaneous) Amendment Directions, 2026 Please refer to the Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Companies – Miscellaneous) Directions, 2025.
RBI/2025-26/210 DOR.STR.REC.413/21-07-001/2025-26 February 13, 2026 Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Companies – Income Recognition, Asset Classification and Provisioning) Amendment Directions, 2026 Please refer to Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Companies – Income Recognition, Asset Classification and Provisioning) Directions, 2025 (hereinafter referred to as ‘the Directions’).
RBI/2025-26/210 DOR.STR.REC.413/21-07-001/2025-26 February 13, 2026 Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Companies – Income Recognition, Asset Classification and Provisioning) Amendment Directions, 2026 Please refer to Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Companies – Income Recognition, Asset Classification and Provisioning) Directions, 2025 (hereinafter referred to as ‘the Directions’).
RBI/2025-26/209 DOR.STR.REC.412/21-07-001/2025-26 February 13, 2026 Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Companies – Credit Facilities) Amendment Directions, 2026 Please refer to Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Companies – Income Recognition, Asset Classification and Provisioning) Amendment Directions, 2026.
RBI/2025-26/209 DOR.STR.REC.412/21-07-001/2025-26 February 13, 2026 Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Companies – Credit Facilities) Amendment Directions, 2026 Please refer to Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Companies – Income Recognition, Asset Classification and Provisioning) Amendment Directions, 2026.
भारिबैं/2025-26/191 विवि.एसटीआर.आरईसी.392/21-01-002/2025-26 09 जनवरी 2026 भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई) - पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) संशोधन निदेश 2026
भारिबैं/2025-26/191 विवि.एसटीआर.आरईसी.392/21-01-002/2025-26 09 जनवरी 2026 भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई) - पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) संशोधन निदेश 2026
RBI/2025-26/188 DOR.CRE.REC.389/21.04.018/2025-26 January 05, 2026 Reserve Bank of India (All India Financial Institutions – Financial Statements: Presentation and Disclosures) – Amendment Directions, 2026
RBI/2025-26/188 DOR.CRE.REC.389/21.04.018/2025-26 January 05, 2026 Reserve Bank of India (All India Financial Institutions – Financial Statements: Presentation and Disclosures) – Amendment Directions, 2026
RBI/2025-26/187 DOR.CRE.REC.388/21.04.018/2025-26 January 05, 2026 Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Companies – Financial Statements: Presentation and Disclosures) Directions, Amendment Directions, 2026
RBI/2025-26/187 DOR.CRE.REC.388/21.04.018/2025-26 January 05, 2026 Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Companies – Financial Statements: Presentation and Disclosures) Directions, Amendment Directions, 2026
RBI/2025-26/169 DOR.CRE.REC.372/07-03-008/2025-26 January 1, 2026 Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Companies - Concentration Risk Management) Amendment Directions, 2026
RBI/2025-26/169 DOR.CRE.REC.372/07-03-008/2025-26 January 1, 2026 Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Companies - Concentration Risk Management) Amendment Directions, 2026
RBI/2025-26/168 DOR.CRE.REC.373/21-01-002/2025-26 January 1, 2026 Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Companies – Prudential Norms on Capital Adequacy) Amendment Directions, 2026
RBI/2025-26/168 DOR.CRE.REC.373/21-01-002/2025-26 January 1, 2026 Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Companies – Prudential Norms on Capital Adequacy) Amendment Directions, 2026
RBI/2025-26/166 DOR.AML.REC.370/14.01.002/2025-26 December 29, 2025 Reserve Bank of India (Commercial Banks – Know Your Customer) Amendment Directions, 2025 Reserve Bank had issued Reserve Bank of India (Commercial Banks – Know Your Customer) Directions, 2025 dated November 28, 2025
RBI/2025-26/166 DOR.AML.REC.370/14.01.002/2025-26 December 29, 2025 Reserve Bank of India (Commercial Banks – Know Your Customer) Amendment Directions, 2025 Reserve Bank had issued Reserve Bank of India (Commercial Banks – Know Your Customer) Directions, 2025 dated November 28, 2025
RBI/2025-26/160 DOR.AML.REC.364/14.01.003/2025-26 December 29, 2025 Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Companies – Know Your Customer) Amendment Directions, 2025 Reserve Bank had issued Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Companies – Know Your Customer) Directions, 2025 dated November 28, 2025
RBI/2025-26/160 DOR.AML.REC.364/14.01.003/2025-26 December 29, 2025 Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Companies – Know Your Customer) Amendment Directions, 2025 Reserve Bank had issued Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Companies – Know Your Customer) Directions, 2025 dated November 28, 2025
RBI/2025-26/158 DOR.AML.REC.362/14.01.010/2025-26 December 29, 2025 Reserve Bank of India (Asset Reconstruction Companies – Know Your Customer) Amendment Directions, 2025 Reserve Bank had issued Reserve Bank of India (Asset Reconstruction Companies – Know Your Customer) Directions, 2025 dated November 28, 2025
RBI/2025-26/158 DOR.AML.REC.362/14.01.010/2025-26 December 29, 2025 Reserve Bank of India (Asset Reconstruction Companies – Know Your Customer) Amendment Directions, 2025 Reserve Bank had issued Reserve Bank of India (Asset Reconstruction Companies – Know Your Customer) Directions, 2025 dated November 28, 2025
RBI/2025-26/157 DOR.AML.REC.361/14.01.011/2025-26 December 29, 2025 Reserve Bank of India (All India Financial Institutions – Know Your Customer) Amendment Directions, 2025 Reserve Bank had issued Reserve Bank of India (All India Financial Institutions – Know Your Customer) Directions, 2025 dated November 28, 2025
RBI/2025-26/157 DOR.AML.REC.361/14.01.011/2025-26 December 29, 2025 Reserve Bank of India (All India Financial Institutions – Know Your Customer) Amendment Directions, 2025 Reserve Bank had issued Reserve Bank of India (All India Financial Institutions – Know Your Customer) Directions, 2025 dated November 28, 2025
आरबीआई/2025-26/100 विवि.आरआरसी.आरईसी.302/33-01-010/2025-26 28 नवंबर, 2025 विनियमों का समेकन - परिपत्रों को वापस लेना कृपया दिनांक 28 नवंबर, 2025 को जारी प्रेस विज्ञप्ति देखें, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमन विभाग (डीओआर) द्वारा वर्तमान में प्रशासित अनुदेशों को समेकित करते हुए 244 मास्टर निदेश जारी करने की घोषणा की गई है। 2. इन 244 मास्टर निदेशों में, डीओआर द्वारा जारी किए गए निदेशों के साथ-साथ उन पूर्ववर्ती विभागों द्वारा जारी निदेशों को भी शामिल किया गया है जिनका
आरबीआई/2025-26/100 विवि.आरआरसी.आरईसी.302/33-01-010/2025-26 28 नवंबर, 2025 विनियमों का समेकन - परिपत्रों को वापस लेना कृपया दिनांक 28 नवंबर, 2025 को जारी प्रेस विज्ञप्ति देखें, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमन विभाग (डीओआर) द्वारा वर्तमान में प्रशासित अनुदेशों को समेकित करते हुए 244 मास्टर निदेश जारी करने की घोषणा की गई है। 2. इन 244 मास्टर निदेशों में, डीओआर द्वारा जारी किए गए निदेशों के साथ-साथ उन पूर्ववर्ती विभागों द्वारा जारी निदेशों को भी शामिल किया गया है जिनका
आरबीआई/2025-26/96 विवि.एसटीआर.आरईसी.60/21.04.048/2025-26 14 नवंबर 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (व्यापार राहत उपाय) निदेश, 2025 अध्याय I: प्रारंभिक प्रस्तावना 1. भारत की ऋण प्रणाली से देश लाभान्वित हो इस उद्देश्य से ऋण प्रणाली का परिचालन करने के लिए रिज़र्व बैंक को सांविधिक रूप से अधिकार प्राप्त है। इस प्रयास में, तथा वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों से व्यापार में उत्पन्न व्यवधानों से उत्पन्न ऋण भुगतान के बोझ को कम करने तथा व्यवहार्य कारोबारों की धारणीयता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, यह निदेश जारी किए जाते हैं, जिनका उल्लेख आगे किया गया है।
आरबीआई/2025-26/96 विवि.एसटीआर.आरईसी.60/21.04.048/2025-26 14 नवंबर 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक (व्यापार राहत उपाय) निदेश, 2025 अध्याय I: प्रारंभिक प्रस्तावना 1. भारत की ऋण प्रणाली से देश लाभान्वित हो इस उद्देश्य से ऋण प्रणाली का परिचालन करने के लिए रिज़र्व बैंक को सांविधिक रूप से अधिकार प्राप्त है। इस प्रयास में, तथा वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों से व्यापार में उत्पन्न व्यवधानों से उत्पन्न ऋण भुगतान के बोझ को कम करने तथा व्यवहार्य कारोबारों की धारणीयता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, यह निदेश जारी किए जाते हैं, जिनका उल्लेख आगे किया गया है।
भा.रि.बैं./2025-26/34 सूप्रौवि.केंका.सं.एस-106/07.71.039/2025-26 28 अप्रैल 2025 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / केंद्रीय सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी प्राथमिक डीलर सभी गैर-बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटर सभी क्रेडिट सूचना कंपनियाँ महोदया / प्रिय महोदय, प्रवाह के माध्यम से विनियामक प्राधिकरण/लाइसेंस/अनुमोदन का प्रसंस्करण
भा.रि.बैं./2025-26/34 सूप्रौवि.केंका.सं.एस-106/07.71.039/2025-26 28 अप्रैल 2025 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / केंद्रीय सहकारी बैंक सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी प्राथमिक डीलर सभी गैर-बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटर सभी क्रेडिट सूचना कंपनियाँ महोदया / प्रिय महोदय, प्रवाह के माध्यम से विनियामक प्राधिकरण/लाइसेंस/अनुमोदन का प्रसंस्करण
पवि.कें.का.पीपीजी/एसईसी.13/11.01.005/2024-25 17 जनवरी 2025 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक जमा स्वीकार करने वाली सभी एनबीएफसी (एचएफसी को छोड़कर) [पर्यवेक्षित संस्थान] महोदया/महोदय नामांकन सुविधा के अंतर्गत ग्राहकों का समावेशन जैसा कि आप जानते हैं, नामांकन सुविधा का उद्देश्य जमाकर्ता/जमाकर्ताओं की मृत्यु होने पर परिवार के सदस्यों की कठिनाई को कम करना और दावों का शीघ्र निपटान सुलभ करना है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों और जमा स्वीकार करने
पवि.कें.का.पीपीजी/एसईसी.13/11.01.005/2024-25 17 जनवरी 2025 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक जमा स्वीकार करने वाली सभी एनबीएफसी (एचएफसी को छोड़कर) [पर्यवेक्षित संस्थान] महोदया/महोदय नामांकन सुविधा के अंतर्गत ग्राहकों का समावेशन जैसा कि आप जानते हैं, नामांकन सुविधा का उद्देश्य जमाकर्ता/जमाकर्ताओं की मृत्यु होने पर परिवार के सदस्यों की कठिनाई को कम करना और दावों का शीघ्र निपटान सुलभ करना है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों और जमा स्वीकार करने
आरबीआई/2024-25/81
विवि.एफआईएन.आरईसी.सं. 47/20.16.042/2024-25 10 अक्तूबर 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तथा भुगतान बैंक को छोड़कर)
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आवास वित्त कंपनियों सहित)
सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी
सभी साख सूचना कंपनियाँ
आरबीआई/2024-25/81
विवि.एफआईएन.आरईसी.सं. 47/20.16.042/2024-25 10 अक्तूबर 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तथा भुगतान बैंक को छोड़कर)
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आवास वित्त कंपनियों सहित)
सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी
सभी साख सूचना कंपनियाँ
आरबीआई/2024-25/60 विवि.एफआईएन.आरईसी.सं. 32/20.16.056/2024-25 8 अगस्त, 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित, तथा भुगतान बैंक को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां सभी साख सूचना कंपनियां महोदय/महोदया क्रेडिट संस्थानों द्वारा साख सूचना कंपनियों को क्रेडिट जानकारी प्रस्तुति का अंतराल कृपया अन्य विषय के साथ दिनांक 15 जनवरी, 2015 के परिपत्र डीबीआर. सं. सीआईडी. बीसी. 60/20.16.056/2014-15 देखें, जिसके द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) और क्रेडिट संस्थानों (सीआई) को निर्देश दिए गए है कि वह अपनी एकत्रित/अनुरक्षित क्रेडिट जानकारी को मासिक आधार पर अथवा सीआई और सीआईसी के बीच सहमति से निर्धारित किए गए ऐसे छोटे अंतराल पर इसे नियमित रूप से अद्यतन रखें। डिजिटल प्रक्रियाओं द्वारा क्रेडिट अंडरराइटिंग में तेजी से परिवर्तन के समय को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक है कि सीआईसी द्वारा प्रदान की गई क्रेडिट जानकारी रिपोर्ट (सीआईआर) अधिक वर्तमान सूचना को दर्शाती हो, जिससे ऋणदाता योग्य क्रेडिट निर्णय लेने में सक्षम हो सकें।
आरबीआई/2024-25/60 विवि.एफआईएन.आरईसी.सं. 32/20.16.056/2024-25 8 अगस्त, 2024 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित, तथा भुगतान बैंक को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां सभी साख सूचना कंपनियां महोदय/महोदया क्रेडिट संस्थानों द्वारा साख सूचना कंपनियों को क्रेडिट जानकारी प्रस्तुति का अंतराल कृपया अन्य विषय के साथ दिनांक 15 जनवरी, 2015 के परिपत्र डीबीआर. सं. सीआईडी. बीसी. 60/20.16.056/2014-15 देखें, जिसके द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) और क्रेडिट संस्थानों (सीआई) को निर्देश दिए गए है कि वह अपनी एकत्रित/अनुरक्षित क्रेडिट जानकारी को मासिक आधार पर अथवा सीआई और सीआईसी के बीच सहमति से निर्धारित किए गए ऐसे छोटे अंतराल पर इसे नियमित रूप से अद्यतन रखें। डिजिटल प्रक्रियाओं द्वारा क्रेडिट अंडरराइटिंग में तेजी से परिवर्तन के समय को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक है कि सीआईसी द्वारा प्रदान की गई क्रेडिट जानकारी रिपोर्ट (सीआईआर) अधिक वर्तमान सूचना को दर्शाती हो, जिससे ऋणदाता योग्य क्रेडिट निर्णय लेने में सक्षम हो सकें।
आरबीआई/2023-24/127
डीओआर.जीओवी.आरईसी. 79/18.10.006/2023-2427 फरवरी, 2024 सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ महोदय/ महोदया आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों में निदेशक, प्रबंध निदेशक अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति
आरबीआई/2023-24/127
डीओआर.जीओवी.आरईसी. 79/18.10.006/2023-2427 फरवरी, 2024 सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ महोदय/ महोदया आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों में निदेशक, प्रबंध निदेशक अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति
आरबीआई/2023-24/85 विवि.एसटीआर.आरईसी.57/21.06.001/2023-24 16 नवंबर 2023 वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एचएफसी सहित) महोदया/महोदय उपभोक्ता ऋण और एनबीएफसी को बैंक ऋण से संबंधित विनियामक दिशा निर्देश
आरबीआई/2023-24/85 विवि.एसटीआर.आरईसी.57/21.06.001/2023-24 16 नवंबर 2023 वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एचएफसी सहित) महोदया/महोदय उपभोक्ता ऋण और एनबीएफसी को बैंक ऋण से संबंधित विनियामक दिशा निर्देश
भा.रि.बैंक/2022-2023/118 संदर्भ सं.पवि.कें.का.पीपीजी/एसईसी.04/11.01.005/2022-23 19 सितम्बर 2022 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) महोदया/प्रिय महोदय, अनुपालन कार्य और मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) की भूमिका - शहरी सहकारी बैंक कॉरपोरेट गवर्नेंस के समग्र ढांचे के हिस्से के रूप में, अनुपालन कार्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए, आनुपातिकता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, शहरी सहकारी बैंकों में अनुपालन कार्य
भा.रि.बैंक/2022-2023/118 संदर्भ सं.पवि.कें.का.पीपीजी/एसईसी.04/11.01.005/2022-23 19 सितम्बर 2022 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) महोदया/प्रिय महोदय, अनुपालन कार्य और मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) की भूमिका - शहरी सहकारी बैंक कॉरपोरेट गवर्नेंस के समग्र ढांचे के हिस्से के रूप में, अनुपालन कार्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए, आनुपातिकता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, शहरी सहकारी बैंकों में अनुपालन कार्य
आरबीआई/2023-24/54
विवि.एसआईजी.एफ़आईएन.आरईसी.31/03.10.001/2023-24
18 अगस्त 2023
सभी इंफ्रास्ट्रेंक्चर डेब्ट फंड-एनबीएफ़सी (आईडीएफ़-एनबीएफ़सी)
महोदय/ महोदया,
आईडीएफ़-एनबीएफ़सी के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा
आधारभूत संरचना क्षेत्र को वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आईडीएफ़-एनबीएफ़सी को सक्षम बनाने और एनबीएफ़सी द्वारा आधारभूत संरचना को वित्तपोषण को नियंत्रित करनेवाले विनियमों को समानीकरण करने के लिए भारत सरकार के साथ विचार-विमर्श करने के बाद आईडीएफ़-एनबीएफ़सी पर लागू दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई है।
2. आईडीएफ़-एनबीएफ़सी के लिए संशोधित विनियामक ढांचा अनुबंध में दिया गया है। ये दिशानिर्देश इस परिपत्र की तारीख से प्रभावी होंगे।
भवदीय,
(जे.पी.शर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2023-24/54
विवि.एसआईजी.एफ़आईएन.आरईसी.31/03.10.001/2023-24
18 अगस्त 2023
सभी इंफ्रास्ट्रेंक्चर डेब्ट फंड-एनबीएफ़सी (आईडीएफ़-एनबीएफ़सी)
महोदय/ महोदया,
आईडीएफ़-एनबीएफ़सी के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा
आधारभूत संरचना क्षेत्र को वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आईडीएफ़-एनबीएफ़सी को सक्षम बनाने और एनबीएफ़सी द्वारा आधारभूत संरचना को वित्तपोषण को नियंत्रित करनेवाले विनियमों को समानीकरण करने के लिए भारत सरकार के साथ विचार-विमर्श करने के बाद आईडीएफ़-एनबीएफ़सी पर लागू दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई है।
2. आईडीएफ़-एनबीएफ़सी के लिए संशोधित विनियामक ढांचा अनुबंध में दिया गया है। ये दिशानिर्देश इस परिपत्र की तारीख से प्रभावी होंगे।
भवदीय,
(जे.पी.शर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक
आरबीआई/2021-2022/126 केंका.उशिसंवि.पीआरएस सं.एस 874/13-01-008/2021-22 15 नवंबर 2021 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक और सीईओ क) 10 या उससे अधिक शाखा वाले एनबीएफसी-डी ख) ₹5,000 करोड और उससे अधिक परिसंपत्ति वाले एनबीएफसी-एनडी (इस निदेश के खंड 3 में दिए गए एनबीएफसीयों के अलावा) महोदया/महोदय गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा आंतरिक ओम्बड्समैन की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि सार्वजनिक हित और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से संबंधित कारोबार आचरण के
आरबीआई/2021-2022/126 केंका.उशिसंवि.पीआरएस सं.एस 874/13-01-008/2021-22 15 नवंबर 2021 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक और सीईओ क) 10 या उससे अधिक शाखा वाले एनबीएफसी-डी ख) ₹5,000 करोड और उससे अधिक परिसंपत्ति वाले एनबीएफसी-एनडी (इस निदेश के खंड 3 में दिए गए एनबीएफसीयों के अलावा) महोदया/महोदय गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा आंतरिक ओम्बड्समैन की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि सार्वजनिक हित और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से संबंधित कारोबार आचरण के
भारिबैं/2021-22/59 डीओआर.एसीसी.आरईसी.सं.23/21.02.067/2021-22 24 जून 2021 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदया/ महोदय, एनबीएफसी द्वारा लाभांश की घोषणा व्यवहार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता लाने के लिए एनबीएफसी द्वारा लाभांश वितरण के संबंध में दिशा-निर्देश निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। प्रयोज्यता 2. ये दिशानिर्देश निम्नानुसार नीचे दिए गए1 आरबीआई द्वारा विनियमित सभी एनबीएफसी पर लागू होंगे: (क) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण
भारिबैं/2021-22/59 डीओआर.एसीसी.आरईसी.सं.23/21.02.067/2021-22 24 जून 2021 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदया/ महोदय, एनबीएफसी द्वारा लाभांश की घोषणा व्यवहार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता लाने के लिए एनबीएफसी द्वारा लाभांश वितरण के संबंध में दिशा-निर्देश निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। प्रयोज्यता 2. ये दिशानिर्देश निम्नानुसार नीचे दिए गए1 आरबीआई द्वारा विनियमित सभी एनबीएफसी पर लागू होंगे: (क) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण
आरबीआई/2021-22/52 डीपीएसएस.सीओ.ओडी.सं.एस-182/06.07.011/2021-22 10 जून 2021 (28 मार्च 2025 तक अद्यतन) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरआरबी सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / प्राधिकृत एटीएम नेटवर्क परिचालक / कार्ड भुगतान नेटवर्क परिचालक / व्हाइट लेबल एटीएम परिचालक महोदया / प्रिय महोदय, स्वचालित टेलर मशीनों / नकदी रिसाइकलर मशीनों का उपयोग – आदान-प्रदान शुल्क और ग्राहक प्रभारों की समीक्षा 1भारतीय रिजर्व बैंक ने समय-समय पर नि:शुल्क एटीएम लेनदेन की संख्या और अनिवार्य नि:शुल्क लेनदेनों से अतिरिक्त लेनदेनों पर ग्राहक को लगाए जा सकने वाले अधिकतम शुल्क के सबंध में विभिन्न निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने एटीएम लेनदेन के लिए आदान-प्रदान शुल्क संरचना पर भी निर्देश जारी किए हैं। समीक्षा के आधार पर, निम्नानुसार निर्णय लिया गया है
आरबीआई/2021-22/52 डीपीएसएस.सीओ.ओडी.सं.एस-182/06.07.011/2021-22 10 जून 2021 (28 मार्च 2025 तक अद्यतन) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरआरबी सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / प्राधिकृत एटीएम नेटवर्क परिचालक / कार्ड भुगतान नेटवर्क परिचालक / व्हाइट लेबल एटीएम परिचालक महोदया / प्रिय महोदय, स्वचालित टेलर मशीनों / नकदी रिसाइकलर मशीनों का उपयोग – आदान-प्रदान शुल्क और ग्राहक प्रभारों की समीक्षा 1भारतीय रिजर्व बैंक ने समय-समय पर नि:शुल्क एटीएम लेनदेन की संख्या और अनिवार्य नि:शुल्क लेनदेनों से अतिरिक्त लेनदेनों पर ग्राहक को लगाए जा सकने वाले अधिकतम शुल्क के सबंध में विभिन्न निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने एटीएम लेनदेन के लिए आदान-प्रदान शुल्क संरचना पर भी निर्देश जारी किए हैं। समीक्षा के आधार पर, निम्नानुसार निर्णय लिया गया है
भा.रि.बैं/2020-21/103विवि.एएमएल.बीसी.सं 44/14.06.001/2020-21 फरवरी 24, 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना – 92 प्रविष्टियों में संशोधन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 18 दिसंबर 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिवि
भा.रि.बैं/2020-21/103विवि.एएमएल.बीसी.सं 44/14.06.001/2020-21 फरवरी 24, 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना – 92 प्रविष्टियों में संशोधन कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 18 दिसंबर 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिवि
भा.रि.बैं/2020-21/101 विवि.एएमएल.बीसी.सं.42/14.06.001/2020-21 फरवरी 22, 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल- कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना – दो प्रविष्टियों को हटाना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 18 दिसंबर 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिवि
भा.रि.बैं/2020-21/101 विवि.एएमएल.बीसी.सं.42/14.06.001/2020-21 फरवरी 22, 2021 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल- कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना – दो प्रविष्टियों को हटाना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 18 दिसंबर 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिवि
भारिबैं/2019-20/148 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.108/03.10.001/2019-20 21 जनवरी 2020 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (प्राइमरी डीलर्स को छोड़कर) महोदया/महोदय, एकल उत्पाद को जमानत पर रखकर ऋण देना – स्वर्ण आभूषण कृपया मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के पैराग्राफ 27 एवं मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - गैर-प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार न
भारिबैं/2019-20/148 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.108/03.10.001/2019-20 21 जनवरी 2020 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (प्राइमरी डीलर्स को छोड़कर) महोदया/महोदय, एकल उत्पाद को जमानत पर रखकर ऋण देना – स्वर्ण आभूषण कृपया मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के पैराग्राफ 27 एवं मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - गैर-प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार न
भारिबैं/2019-20/96 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.104/03.10.001/2019-20 08 नवंबर 2019 बैंक द्वारा विनियमित सभी संस्थाएं महोदया/महोदय, अकाउंट एग्रीगेटर (ए.ए.) परिवेश तंत्र के सभी प्रतिभागियों के लिए तकनीकी विनिर्देश कृपया 02 सितंबर, 2016 को जारी मास्टर निदेश – गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - अकाउंट एग्रीगेटर (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. एनबीएफसी-एए, विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली और इंटरफेस को अपनाने वाले वित्तीय क्षेत्र के नियामकों में फैले, विभिन्
भारिबैं/2019-20/96 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.104/03.10.001/2019-20 08 नवंबर 2019 बैंक द्वारा विनियमित सभी संस्थाएं महोदया/महोदय, अकाउंट एग्रीगेटर (ए.ए.) परिवेश तंत्र के सभी प्रतिभागियों के लिए तकनीकी विनिर्देश कृपया 02 सितंबर, 2016 को जारी मास्टर निदेश – गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - अकाउंट एग्रीगेटर (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. एनबीएफसी-एए, विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली और इंटरफेस को अपनाने वाले वित्तीय क्षेत्र के नियामकों में फैले, विभिन्
भारिबैं/2019-20/95 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.103/22.10.038/2019-20 08 नवंबर 2019 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां-सूक्ष्म वित्त संस्थान (एनबीएफ़सी-एमएफ़आई) महोदया/महोदय, अर्हक आस्तियां मानदंड – सीमाओं की समीक्षा कृपया 04 अक्तूबर 2019 को जारी मौद्रिक नीति वक्तव्य के अन्तर्गत विकास और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 और गै
भारिबैं/2019-20/95 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.103/22.10.038/2019-20 08 नवंबर 2019 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां-सूक्ष्म वित्त संस्थान (एनबीएफ़सी-एमएफ़आई) महोदया/महोदय, अर्हक आस्तियां मानदंड – सीमाओं की समीक्षा कृपया 04 अक्तूबर 2019 को जारी मौद्रिक नीति वक्तव्य के अन्तर्गत विकास और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 और गै
भारिबैं/2019-20/88 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.102/03.10.001/2019-20 04 नवंबर 2019 मूल निवेश कंपनियों (सीआईसी) सहित सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदया/महोदय गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और मूल निवेश कंपनियों के लिए चलनिधि जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क कृपया 1 सितंबर 2016 को जारी मास्टर निदेश- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 और मास्टर निदेश- गै
भारिबैं/2019-20/88 विवि.गैबैंविक(नीप्र)कंपरि.सं.102/03.10.001/2019-20 04 नवंबर 2019 मूल निवेश कंपनियों (सीआईसी) सहित सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदया/महोदय गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और मूल निवेश कंपनियों के लिए चलनिधि जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क कृपया 1 सितंबर 2016 को जारी मास्टर निदेश- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 और मास्टर निदेश- गै
भारिबैं/2019-20/30 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.101/03.10.001/2019-20 02 अगस्त 2019 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/महोदय, एनबीएफसी द्वारा अस्थायी ऋण दरों पर पुरोबंधात्मक प्रभार की उगाही /अवधि-पूर्व भुगतान दंड कृपया व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को जारी अस्थायी ऋण दरों पर पुरोबंधात्मक प्रभार की उगाही /अवधि-पूर्व भुगतान दंड की माफी से संबंधित मास्टर निदेश- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली और जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़
भारिबैं/2019-20/30 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.101/03.10.001/2019-20 02 अगस्त 2019 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/महोदय, एनबीएफसी द्वारा अस्थायी ऋण दरों पर पुरोबंधात्मक प्रभार की उगाही /अवधि-पूर्व भुगतान दंड कृपया व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को जारी अस्थायी ऋण दरों पर पुरोबंधात्मक प्रभार की उगाही /अवधि-पूर्व भुगतान दंड की माफी से संबंधित मास्टर निदेश- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली और जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़
आरबीआई/2018-19/184 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.99/03.10.001/2018-19 16 मई 2019 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- निवेश और ऋण कंपनीयां, इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनीयां, एमएफ़आई, फैक्टर्स एवं इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण निधि महोदया/महोदय, जोखिम प्रबंधन प्रणाली – एनबीएफसी के लिए मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) की नियुक्ति प्रत्यक्ष ऋण मध्यस्थता में एनबीएफसी की बढ़ती हुई भूमिका को ध्यान में रखते हुए, एनबीएफसी के लिए जोखिम प्रबंधन को बेहतर करना होगा। जहाँ एनबीएफसी के बोर्ड को जोखिम प्रबंधन के उत्तम
आरबीआई/2018-19/184 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.99/03.10.001/2018-19 16 मई 2019 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- निवेश और ऋण कंपनीयां, इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनीयां, एमएफ़आई, फैक्टर्स एवं इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण निधि महोदया/महोदय, जोखिम प्रबंधन प्रणाली – एनबीएफसी के लिए मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) की नियुक्ति प्रत्यक्ष ऋण मध्यस्थता में एनबीएफसी की बढ़ती हुई भूमिका को ध्यान में रखते हुए, एनबीएफसी के लिए जोखिम प्रबंधन को बेहतर करना होगा। जहाँ एनबीएफसी के बोर्ड को जोखिम प्रबंधन के उत्तम
कार्यपालक निदेशक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ओम्बड्समैन योजना, 2018 अधिसूचना संदर्भ : उशिसंवि.निअ. सं 4535/13.01.004/2018-19 26 अप्रैल 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 23 फरवरी 2018 की अधिसूचना सं उशिसंवि.निअ.सं 3590/13.01.004/2017-18 के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-झ(च) के तहत परिभाषित और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-झक के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक में पंजीकृत जमा स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत गैर बैंकिग वित्तीय कंपनियों के ल
कार्यपालक निदेशक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ओम्बड्समैन योजना, 2018 अधिसूचना संदर्भ : उशिसंवि.निअ. सं 4535/13.01.004/2018-19 26 अप्रैल 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 23 फरवरी 2018 की अधिसूचना सं उशिसंवि.निअ.सं 3590/13.01.004/2017-18 के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-झ(च) के तहत परिभाषित और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-झक के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक में पंजीकृत जमा स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत गैर बैंकिग वित्तीय कंपनियों के ल
भा.रि.बैं/2018-19/170 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.098/03.10.001/2018-19 16 अप्रैल 2019 जमा राशि स्वीकार नहीं करने वाली प्रणालीगत महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां- निवेश और ऋण कंपनियां महोदया/महोदय, प्राधिकृत डीलर -श्रेणी II के रूप में लाइसेंस प्रदान करना जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा व्यक्तिगत खातों के माध्यम से विदेशी मुद्रा लेन-देन से जुड़ता जा रहा है। व्यापारेतर चालू खाते संबंधित दैनिक लेन-देन संबंधी सेवा को जनता के लिए सुलभ और बेहतर करने के लिए यह निर्णय लिया गया ह
भा.रि.बैं/2018-19/170 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.098/03.10.001/2018-19 16 अप्रैल 2019 जमा राशि स्वीकार नहीं करने वाली प्रणालीगत महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां- निवेश और ऋण कंपनियां महोदया/महोदय, प्राधिकृत डीलर -श्रेणी II के रूप में लाइसेंस प्रदान करना जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा व्यक्तिगत खातों के माध्यम से विदेशी मुद्रा लेन-देन से जुड़ता जा रहा है। व्यापारेतर चालू खाते संबंधित दैनिक लेन-देन संबंधी सेवा को जनता के लिए सुलभ और बेहतर करने के लिए यह निर्णय लिया गया ह
भारिबैं/2018-19/130 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.97/03.10.001/2018-19 22 फरवरी 2019 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/महोदय, विभिन्न प्रकार की एनबीएफसी का समानीकरण कृपया विभिन्न प्रकार की एनबीएफसी के समानीकरण पर दिनांक 07 फरवरी 2019 को जारी 2018-19 के लिए छठवीं द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य की विकास और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 5 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. समय के साथ-साथ विशिष्ट क्षेत्र/ आस्ति वर्गों पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की
भारिबैं/2018-19/130 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.97/03.10.001/2018-19 22 फरवरी 2019 सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदया/महोदय, विभिन्न प्रकार की एनबीएफसी का समानीकरण कृपया विभिन्न प्रकार की एनबीएफसी के समानीकरण पर दिनांक 07 फरवरी 2019 को जारी 2018-19 के लिए छठवीं द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य की विकास और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 5 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. समय के साथ-साथ विशिष्ट क्षेत्र/ आस्ति वर्गों पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की
आरबीआई/2017-18/181 डीएनबीआर(पीडी)सीसी.सं.092/03.10.001/2017-18 31 मई 2018 सभी सरकारी एनबीएफसी महोदया/महोदय सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी को प्रदत्त छूट को वापस लिया जाना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के खंड (45) (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617) के अंतर्गत परिभाषित सरकारी स्वामित्व वाली और भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत कंपनियों को वर्तमान में निम्नलिखित विनियामक और वैधानिक प्रावधानों से छूट प्राप्त हैः (i) आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45-आईबी और
आरबीआई/2017-18/181 डीएनबीआर(पीडी)सीसी.सं.092/03.10.001/2017-18 31 मई 2018 सभी सरकारी एनबीएफसी महोदया/महोदय सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी को प्रदत्त छूट को वापस लिया जाना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के खंड (45) (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617) के अंतर्गत परिभाषित सरकारी स्वामित्व वाली और भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत कंपनियों को वर्तमान में निम्नलिखित विनियामक और वैधानिक प्रावधानों से छूट प्राप्त हैः (i) आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45-आईबी और
उप राज्यपाल गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ओम्बड्समैन योजना – 2018 अधिसूचना संदर्भ : उशिसंवि.निअ. सं 3590/13.01.004/2017-18 23 फरवरी 2018 1. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बीच हितकारी ऋण संस्कार को प्रोत्साहित करने के लिए और देश की ऋण प्रणाली को उसके हित में विनियमित करने हेतु, जमा, ऋण और अग्रिमों और अन्य निर्दिष्ट सेवओं में आनेवाली कमी के संबंध
उप राज्यपाल गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ओम्बड्समैन योजना – 2018 अधिसूचना संदर्भ : उशिसंवि.निअ. सं 3590/13.01.004/2017-18 23 फरवरी 2018 1. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बीच हितकारी ऋण संस्कार को प्रोत्साहित करने के लिए और देश की ऋण प्रणाली को उसके हित में विनियमित करने हेतु, जमा, ऋण और अग्रिमों और अन्य निर्दिष्ट सेवओं में आनेवाली कमी के संबंध
आरबीआई/2017-18/133 डीएनबीआर.पीडी.सीसी. सं. 091/03.10.001/2017-18 23 फरवरी, 2018 सभी एनबीएफसी महोदया/महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ओम्बड्समैन योजना 2018 – नोडल अधिकारी/प्रधान नोडल अधिकारी की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ओम्बड्समैन योजना 2018 (योजना) का आरंभ किया है। यह योजना आरबीआई की वेबसाइट /en/web/rbi पर उपलब्ध है। इस योजना से जुड़ी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को सूचित किया जाता है कि वे यह सुन
आरबीआई/2017-18/133 डीएनबीआर.पीडी.सीसी. सं. 091/03.10.001/2017-18 23 फरवरी, 2018 सभी एनबीएफसी महोदया/महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ओम्बड्समैन योजना 2018 – नोडल अधिकारी/प्रधान नोडल अधिकारी की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ओम्बड्समैन योजना 2018 (योजना) का आरंभ किया है। यह योजना आरबीआई की वेबसाइट /en/web/rbi पर उपलब्ध है। इस योजना से जुड़ी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को सूचित किया जाता है कि वे यह सुन
आरबीआई/2017-18/87 डीएनबीआर.पीडी.सीसी.संख्या.090/03.10.001/2017-18 09 नवंबर 2017 सेवा में सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) महोदया/महोदय एनबीएफसी द्वारा वित्तीय सेवाएं आउटसोर्स करने में जोखिम और आचार संहिता प्रबंधन पर निदेश भारतीय रिजर्व बैंक, जनता के हित में यह आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के हित में एनबीएफसी द्वारा आउटसोर्सिंग की गतिविधियों के लिए आवश्यक सुरक्षा स्थापित करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 एल द्वारा प्राप्त
आरबीआई/2017-18/87 डीएनबीआर.पीडी.सीसी.संख्या.090/03.10.001/2017-18 09 नवंबर 2017 सेवा में सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) महोदया/महोदय एनबीएफसी द्वारा वित्तीय सेवाएं आउटसोर्स करने में जोखिम और आचार संहिता प्रबंधन पर निदेश भारतीय रिजर्व बैंक, जनता के हित में यह आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के हित में एनबीएफसी द्वारा आउटसोर्सिंग की गतिविधियों के लिए आवश्यक सुरक्षा स्थापित करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 एल द्वारा प्राप्त
भारिबैं/2017-18/16 डीएनबीआर (पीडी) परिपत्र सं.087/03.10.001/2017-18 06 जुलाई 2017 सभी एनबीएफसी महोदया/ महोदय पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के तहत राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के लिए पोइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) कृपया गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली और जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के पैरा 111 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें पीएफआरडीए के तहत एनपीएस के लिए पीओपी सेवा प्रदान करने स
भारिबैं/2017-18/16 डीएनबीआर (पीडी) परिपत्र सं.087/03.10.001/2017-18 06 जुलाई 2017 सभी एनबीएफसी महोदया/ महोदय पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के तहत राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के लिए पोइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) कृपया गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली और जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के पैरा 111 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें पीएफआरडीए के तहत एनपीएस के लिए पीओपी सेवा प्रदान करने स
आरबीआई/2016-17/245 डीएनबीआर(पीडी)सीसी सं.086/03.10.001/2016-17 09 मार्च 2017 सभी एनबीएफसी महोदया/महोदय नकदी रूप में ऋण राशि का वितरण गैर प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश 2016 और प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली और जमाराशि स्वीकार करने वाली - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के पैरा 37(iii)(b) में दिए गए निर्देश का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें यह कहा गया है कि सोने के बद
आरबीआई/2016-17/245 डीएनबीआर(पीडी)सीसी सं.086/03.10.001/2016-17 09 मार्च 2017 सभी एनबीएफसी महोदया/महोदय नकदी रूप में ऋण राशि का वितरण गैर प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश 2016 और प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली और जमाराशि स्वीकार करने वाली - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के पैरा 37(iii)(b) में दिए गए निर्देश का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें यह कहा गया है कि सोने के बद
RBI/2016-17/219 DNBR.CC.PD.No. 084/22.10.038/2016-17 February 02, 2017 सभी एनबीएफसी-एमएफआई, महोदया/महोदय, दिशा निर्देशों की समीक्षा- “ऋण का मूल्य निर्धारण” 01 सितंबर 2016 के “मास्टर निदेश- गैर प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016” और “मास्टर निदेश- प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली और जमाराशि स्वीकार करने वाली - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016” के अंतर्गत एनबीएफसी
RBI/2016-17/219 DNBR.CC.PD.No. 084/22.10.038/2016-17 February 02, 2017 सभी एनबीएफसी-एमएफआई, महोदया/महोदय, दिशा निर्देशों की समीक्षा- “ऋण का मूल्य निर्धारण” 01 सितंबर 2016 के “मास्टर निदेश- गैर प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016” और “मास्टर निदेश- प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली और जमाराशि स्वीकार करने वाली - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016” के अंतर्गत एनबीएफसी
आरबीआई/2015-16/417 गैबैंविवि.कंपरि.नीप्र.सं.082/03.10.001/2015-16 02 जून, 2016 सेवा में सभी गैर –बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय, परियोजना ऋणों का पुनर्वित्तीयन कृपया गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग द्वारा वित्तीय संकटग्रस्तता की शुरू में ही पहचान, समाधान हेतु तत्काल उपाय और उधारदाताओं हेतु उचित वसूलीअर्थ व्यवस्था में संकटग्रस्त : परिसंपत्तियों को पुनर्जाग्रित करने के लिए संरचना से संबंधित 21 मार्च 2014 को जारी परिपत्र संख्या गैबैंपवि.सं.कंपरि(नीप्) 371/03.05.02/2013-14
आरबीआई/2015-16/417 गैबैंविवि.कंपरि.नीप्र.सं.082/03.10.001/2015-16 02 जून, 2016 सेवा में सभी गैर –बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय, परियोजना ऋणों का पुनर्वित्तीयन कृपया गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग द्वारा वित्तीय संकटग्रस्तता की शुरू में ही पहचान, समाधान हेतु तत्काल उपाय और उधारदाताओं हेतु उचित वसूलीअर्थ व्यवस्था में संकटग्रस्त : परिसंपत्तियों को पुनर्जाग्रित करने के लिए संरचना से संबंधित 21 मार्च 2014 को जारी परिपत्र संख्या गैबैंपवि.सं.कंपरि(नीप्) 371/03.05.02/2013-14
RBI/2015-16/370 DNBR.CC.PD.No.078/03.10.038/2015-16 April 13, 2016 To All NBFC-MFIs, Dear Sir/Madam, Non-Banking Financial Company-Micro Finance Institutions (Reserve Bank) Directions, 2011 – Acting as Channelizing Agents for Schemes operated by Central/State Government Agencies Please refer to the Non-Banking Financial Company -Micro Finance Institutions (NBFC-MFIs) (Reserve Bank) Directions, 2011 (the Directions) issued by Reserve Bank of India (the Bank) vide Notif
RBI/2015-16/370 DNBR.CC.PD.No.078/03.10.038/2015-16 April 13, 2016 To All NBFC-MFIs, Dear Sir/Madam, Non-Banking Financial Company-Micro Finance Institutions (Reserve Bank) Directions, 2011 – Acting as Channelizing Agents for Schemes operated by Central/State Government Agencies Please refer to the Non-Banking Financial Company -Micro Finance Institutions (NBFC-MFIs) (Reserve Bank) Directions, 2011 (the Directions) issued by Reserve Bank of India (the Bank) vide Notif
भारिबैं/2015-16/363 गैबैंविवि (नीप्र) कंपरि.सं. 077/03.10.001/2015-16 07 अप्रैल 2016 सभी प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमा राशि स्वीकार नहीं करने वाली अथवा धारण नहीं करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-एनडीएसआइ)महोदया/महोदय,ऋण/ निवेश संकेन्द्रण मानदंडों की प्रयोज्यताप्रणालीगत महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली अथवा धारण नहीं करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2015 के पैरा 24 का उप पैरा (1) का द्वितीय परंतुक के अनुसा
भारिबैं/2015-16/363 गैबैंविवि (नीप्र) कंपरि.सं. 077/03.10.001/2015-16 07 अप्रैल 2016 सभी प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमा राशि स्वीकार नहीं करने वाली अथवा धारण नहीं करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-एनडीएसआइ)महोदया/महोदय,ऋण/ निवेश संकेन्द्रण मानदंडों की प्रयोज्यताप्रणालीगत महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली अथवा धारण नहीं करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2015 के पैरा 24 का उप पैरा (1) का द्वितीय परंतुक के अनुसा
RBI/2015-16/336 DNBR (PD) CC.No.076/03.10.001/2015-16 March 10, 2016 All Non-Banking Financial Companies (excluding RNBCs) Madam/ Sir, Review of risk weights assigned to sovereign debt In terms of the extant directions, deposit accepting NBFCs, systemically important non-deposit taking NBFCs, all NBFC-MFIs and all NBFC-IFCs shall maintain a minimum capital ratio consisting of Tier I and Tier II capital which shall not be less than 15 per cent of its aggregate risk wei
RBI/2015-16/336 DNBR (PD) CC.No.076/03.10.001/2015-16 March 10, 2016 All Non-Banking Financial Companies (excluding RNBCs) Madam/ Sir, Review of risk weights assigned to sovereign debt In terms of the extant directions, deposit accepting NBFCs, systemically important non-deposit taking NBFCs, all NBFC-MFIs and all NBFC-IFCs shall maintain a minimum capital ratio consisting of Tier I and Tier II capital which shall not be less than 15 per cent of its aggregate risk wei
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: फ़रवरी 26, 2026