अधिसूचनाएं - विनियमित गैर-बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
अक्तूबर 27, 2006
Prior Public Notice about change in control / management
RBI / 2006-07 / 162 DNBS (PD) CC No. 82 / 03.02.02 / 2006-07 October 27, 2006 To, All Non-Banking Financial Companies (NBFCs) Including Residuary Non- Banking Companies (RNBCs) Dear Sirs, Prior Public Notice about change in control / management In terms of paragraph 2(2)(b) of the Company Circular DNBS (PD) CC.No.11/02.01/99-2000 dated November 15, 1999 read with paragraph A(5)(iii) (a) of the Company Circular DNBS (PD) CC No.12/02.01./99-2000 dated January 13, 2000 a
RBI / 2006-07 / 162 DNBS (PD) CC No. 82 / 03.02.02 / 2006-07 October 27, 2006 To, All Non-Banking Financial Companies (NBFCs) Including Residuary Non- Banking Companies (RNBCs) Dear Sirs, Prior Public Notice about change in control / management In terms of paragraph 2(2)(b) of the Company Circular DNBS (PD) CC.No.11/02.01/99-2000 dated November 15, 1999 read with paragraph A(5)(iii) (a) of the Company Circular DNBS (PD) CC No.12/02.01./99-2000 dated January 13, 2000 a
अक्तूबर 19, 2006
Amendment to NBFC regulations - Certificate of Registration (CoR) issued under Section 45-IA of the RBI Act, 1934 - Continuation of business of NBFI - Submission of Statutory Auditors Certificate - Clarification
RBI/2006-07/158 DNBS (PD) C.C. No. 81/03.05.002/2006-07 October 19, 2006 To, All Non-Banking Financial Companies (NBFCs), including Residuary Non-Banking Companies (RNBCs) Dear Sirs, Amendment to NBFC regulations - Certificate of Registration (CoR) issued under Section 45-IA of the RBI Act, 1934 – Continuation of business of NBFI - Submission of Statutory Auditors Certificate - Clarification Please refer to circular DNBS (PD) C.C. No. 79 / 03.05.002/ 2006-07 dated Sep
RBI/2006-07/158 DNBS (PD) C.C. No. 81/03.05.002/2006-07 October 19, 2006 To, All Non-Banking Financial Companies (NBFCs), including Residuary Non-Banking Companies (RNBCs) Dear Sirs, Amendment to NBFC regulations - Certificate of Registration (CoR) issued under Section 45-IA of the RBI Act, 1934 – Continuation of business of NBFI - Submission of Statutory Auditors Certificate - Clarification Please refer to circular DNBS (PD) C.C. No. 79 / 03.05.002/ 2006-07 dated Sep
अक्तूबर 19, 2006
The Securitisation Companies and Reconstruction Companies (Reserve Bank) (Amendment) Guidelines and Directions, 2006
RBI/2006-07/157 DNBS.PD.CC.4/SCRC/10.30.000/2006-2007 October 19, 2006 The Securitisation Companies and Reconstruction Companies (Reserve Bank) (Amendment) Guidelines and Directions, 2006 It has been decided that a Securitisation Company or Reconstruction Company, which has obtained a Certificate of Registration from the Bank under Section 3 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 should commence busi
RBI/2006-07/157 DNBS.PD.CC.4/SCRC/10.30.000/2006-2007 October 19, 2006 The Securitisation Companies and Reconstruction Companies (Reserve Bank) (Amendment) Guidelines and Directions, 2006 It has been decided that a Securitisation Company or Reconstruction Company, which has obtained a Certificate of Registration from the Bank under Section 3 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 should commence busi
सितंबर 28, 2006
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए उचित व्यवहार संहिता के संबंध में दिशा- निर्देश
भरिबै/2006-07/138 गै.बैं.पवि (नी प्र) कं परि सं 80 03.10.042/2006-07 28 सितंबर 2006 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित)महोदयगैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए उचित व्यवहार संहिता के संबंध में दिशा- निर्देश भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि देश की ऋण व्यवस्था को उसके हित के लिए विनियमित करने हेतु उसे समर्थ बनाने के प्रयोजनार्थ ऐसा करना आवश्यक है, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का अधिनियम 2) की धारा 45" द्वारा प्रद
भरिबै/2006-07/138 गै.बैं.पवि (नी प्र) कं परि सं 80 03.10.042/2006-07 28 सितंबर 2006 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित)महोदयगैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए उचित व्यवहार संहिता के संबंध में दिशा- निर्देश भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि देश की ऋण व्यवस्था को उसके हित के लिए विनियमित करने हेतु उसे समर्थ बनाने के प्रयोजनार्थ ऐसा करना आवश्यक है, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का अधिनियम 2) की धारा 45" द्वारा प्रद
सितंबर 21, 2006
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियमन में संशोधन- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45-झक के अंतर्गत जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र - सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र बैंक को प्रस्तुत व्
भारिबैं/2006-07/133 गैबैंपवि.नीति प्रभाग. कं.परि. सं. 79 /03.05.002/2006-0721 सितंबर 2006सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित)प्रिय महोदय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियमन में संशोधन- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45-झक के अंतर्गत जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र - सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र बैंक को प्रस्तुत करना किसी कंपनी द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार शुरू करने / जारी रखने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम
भारिबैं/2006-07/133 गैबैंपवि.नीति प्रभाग. कं.परि. सं. 79 /03.05.002/2006-0721 सितंबर 2006सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित)प्रिय महोदय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियमन में संशोधन- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45-झक के अंतर्गत जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र - सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र बैंक को प्रस्तुत करना किसी कंपनी द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार शुरू करने / जारी रखने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम
सितंबर 20, 2006
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिज़र्व बैंक)निदेश, 1998 में संशोधन-जोखिम भारित परिसंपत्तियों के मूल्य की गणना के लिए प्रतिभूति जमाराशि का समायोजन
भारिबैं/2006-07/130 गैबैंपवि.नीति प्रभाग. कं.परि. सं. 78 /03.05.002/2006-0720 सितंबर 2006सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित)प्रिय महोदयगैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिज़र्व बैंक)निदेश, 1998 में संशोधन-जोखिम भारित परिसंपत्तियों के मूल्य की गणना के लिए प्रतिभूति जमाराशि का समायोजन कृपया आप 31 जनवरी 1998 की अधिसूचना सं. अ्इण्. 119/अ्उ(एझ्ऊ)-98, समय-समय पर यथासंशोधित, में अंतर्विष्ट गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ विवेकपूर्
भारिबैं/2006-07/130 गैबैंपवि.नीति प्रभाग. कं.परि. सं. 78 /03.05.002/2006-0720 सितंबर 2006सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित)प्रिय महोदयगैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिज़र्व बैंक)निदेश, 1998 में संशोधन-जोखिम भारित परिसंपत्तियों के मूल्य की गणना के लिए प्रतिभूति जमाराशि का समायोजन कृपया आप 31 जनवरी 1998 की अधिसूचना सं. अ्इण्. 119/अ्उ(एझ्ऊ)-98, समय-समय पर यथासंशोधित, में अंतर्विष्ट गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ विवेकपूर्
सितंबर 20, 2006
The Securitisation Companies and Reconstruction Companies (Reserve Bank) Guidelines and Directions, 2003
RBI/2006-07/129 DNBS.PD.CC.3/SCRC/10.30.000/2006-2007 September 20, 2006 The Securitisation Companies and Reconstruction Companies (Reserve Bank) Guidelines and Directions, 2003 The Reserve Bank of India, vide Notification No.DNBS.4/ED (SG)/-2004 dated March 29, 2004 had increased the minimum owned fund requirement for commencing the business of securitisation or asset reconstruction to an amount not less than 15% of the total financial assets acquired or to be acquir
RBI/2006-07/129 DNBS.PD.CC.3/SCRC/10.30.000/2006-2007 September 20, 2006 The Securitisation Companies and Reconstruction Companies (Reserve Bank) Guidelines and Directions, 2003 The Reserve Bank of India, vide Notification No.DNBS.4/ED (SG)/-2004 dated March 29, 2004 had increased the minimum owned fund requirement for commencing the business of securitisation or asset reconstruction to an amount not less than 15% of the total financial assets acquired or to be acquir
अगस्त 24, 2006
जनता से जमाराशियाँ न स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की गणना(census) - भारतीय रिज़र्व बैंक के वेबसाइट पर अनुसूची(शेड्यूल) के कोरे फार्म रखना
भारिबैं 2006-07/115 गैबैंपवि.(कंनिप्र.घ्) कं.परि.सं./ 77 /21.05.04(इनफो)/2006-2007 24 अगस्त 2006सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (जनता से जमा राशियाँ न स्वीकार करने वाली)प्रिय महोदय जनता से जमाराशियाँ न स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की गणना(census) - भारतीय रिज़र्व बैंक के वेबसाइट पर अनुसूची(शेड्यूल) के कोरे फार्म रखना जनता से जमाराशियाँ न स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उक्त गणना के लिए आंकड़े भरने हेतु शेड्यूल के कोरे फार्म भेज
भारिबैं 2006-07/115 गैबैंपवि.(कंनिप्र.घ्) कं.परि.सं./ 77 /21.05.04(इनफो)/2006-2007 24 अगस्त 2006सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (जनता से जमा राशियाँ न स्वीकार करने वाली)प्रिय महोदय जनता से जमाराशियाँ न स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की गणना(census) - भारतीय रिज़र्व बैंक के वेबसाइट पर अनुसूची(शेड्यूल) के कोरे फार्म रखना जनता से जमाराशियाँ न स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उक्त गणना के लिए आंकड़े भरने हेतु शेड्यूल के कोरे फार्म भेज
जून 02, 2006
जनता से जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली/जनता की जमाराशियों की गैर धारक तथा 100 करोड़ रुपये व अधिक की परिसंपत्तियों वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के महत्वपूर्ण वित्तीय मानदण्डों के सं
भारिबैं.- 2005-06/397 गैबैंपवि. (कंनिप्र I) कं .परि. सं./ 69 /21.05.15/2005-2006 2 जून 2006 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँजो जनता से जमाराशियों को नहीं स्वीकार करती हैं /जनता की जमाराशियों की गैर धारक हैं प्रिय महोदयजनता से जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली/जनता की जमाराशियों की गैर धारक तथा 100 करोड़ रुपये व अधिक की परिसंपत्तियों वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के महत्वपूर्ण वित्तीय मानदण्डों के संबंध में मासिक विवरणी कृपया आप 5 अप्रैल 2006 के हमारे परिपत्र गैबैंपवि.(क
भारिबैं.- 2005-06/397 गैबैंपवि. (कंनिप्र I) कं .परि. सं./ 69 /21.05.15/2005-2006 2 जून 2006 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँजो जनता से जमाराशियों को नहीं स्वीकार करती हैं /जनता की जमाराशियों की गैर धारक हैं प्रिय महोदयजनता से जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली/जनता की जमाराशियों की गैर धारक तथा 100 करोड़ रुपये व अधिक की परिसंपत्तियों वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के महत्वपूर्ण वित्तीय मानदण्डों के संबंध में मासिक विवरणी कृपया आप 5 अप्रैल 2006 के हमारे परिपत्र गैबैंपवि.(क
अप्रैल 05, 2006
जनता से जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली/जनता की जमाराशियों की गैर धारक तथा 100 करोड़ रुपये व अधिक की परिसंपत्तियों वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के महत्वपूर्ण वित्तीय मानकों के सं
भारिबैं/2005-06/349 गै बैं प वि. कनिप्र घ्. कंपरिपत्र सं./ 67 /21.05.15/2005-2006 5 अप्रैल 2006 जनता से जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली/जनता की जमाराशियों की गैर धारक सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँप्रिय महोदयजनता से जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली/जनता की जमाराशियों की गैर धारक तथा 100 करोड़ रुपये व अधिक की परिसंपत्तियों वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के महत्वपूर्ण वित्तीय मानकों के संबंध में मासिक विवरणी कृपया आप 6 सितंबर 2005 के हमारे परिपत्र गैबैंपवि.(पंनिप्र) सं. 57/
भारिबैं/2005-06/349 गै बैं प वि. कनिप्र घ्. कंपरिपत्र सं./ 67 /21.05.15/2005-2006 5 अप्रैल 2006 जनता से जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली/जनता की जमाराशियों की गैर धारक सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँप्रिय महोदयजनता से जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली/जनता की जमाराशियों की गैर धारक तथा 100 करोड़ रुपये व अधिक की परिसंपत्तियों वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के महत्वपूर्ण वित्तीय मानकों के संबंध में मासिक विवरणी कृपया आप 6 सितंबर 2005 के हमारे परिपत्र गैबैंपवि.(पंनिप्र) सं. 57/
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