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फ़रवरी 04, 2010
Compliance with FDI norms-Half yearly certificate from Statutory Auditors of NBFCs
RBI/2009-10/304 DNBS (PD).CC. No 167 /03.10.01 /2009-10 February 04, 2010 All Non-Banking Financial Companies Dear Sir, Compliance with FDI norms-Half yearly certificate from Statutory Auditors of NBFCs NBFCs having FDI whether under automatic route or under approval route have to comply with the stipulated minimum capitalisation norms and other relevant terms and conditions, as amended from time to time under which FDI is permitted. 2. As such these NBFCs are require
RBI/2009-10/304 DNBS (PD).CC. No 167 /03.10.01 /2009-10 February 04, 2010 All Non-Banking Financial Companies Dear Sir, Compliance with FDI norms-Half yearly certificate from Statutory Auditors of NBFCs NBFCs having FDI whether under automatic route or under approval route have to comply with the stipulated minimum capitalisation norms and other relevant terms and conditions, as amended from time to time under which FDI is permitted. 2. As such these NBFCs are require
दिसंबर 02, 2009
’अपने ग्राहक को जानने’ संबंधी मानदण्ड/’धनशोधन निवारण’ मानक/’आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष’
भारिबैं/2009-10/244 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) क ंपरि.सं./166/03.10.42/2009-10 2 दिसंबर 2009 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ/ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ प्रिय महोदय, ’अपने ग्राहक को जानने’ संबंधी मानदण्ड/’धनशोधन निवारण’ मानक/’आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष’ उजबेकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सावो टोम तथा प्रिंसिप देशों में धनशोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष संबंधी नियंत्रण मशीनरीगत खामियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों के बारे में वित्ती
भारिबैं/2009-10/244 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) क ंपरि.सं./166/03.10.42/2009-10 2 दिसंबर 2009 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ/ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ प्रिय महोदय, ’अपने ग्राहक को जानने’ संबंधी मानदण्ड/’धनशोधन निवारण’ मानक/’आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष’ उजबेकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सावो टोम तथा प्रिंसिप देशों में धनशोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष संबंधी नियंत्रण मशीनरीगत खामियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों के बारे में वित्ती
दिसंबर 01, 2009
पूंजी पर्याप्तता-संपार्श्वीकृत उधार और ऋणदायी बाध्यता (CBLO) के लिए दिए उधार के संबंध में जोखिम भार

भारिबैं/2009-10/239 गैबैंपवि.नीति प्रभा./कंपरि. सं. 165/03.05.002/2009-10 1 दिसंबर 2009 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ प्रिय महोदय, पूंजी पर्याप्तता-संपार्श्वीकृत उधार और ऋणदायी बाध्यता (CBLO) के लिए दिए उधार के संबंध में जोखिम भार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा संपार्श्वीकृत उधार और ऋणदायी बाध्यता (CBLO) जैसे लिखतों में निवेश करने का परिणाम केंद्रीय प्रतिपक्ष पार्टी (CCPs), जैसे भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, के प्रति जोखिम होता है। 2. इस संबंध में यह स्पष्ट किय

भारिबैं/2009-10/239 गैबैंपवि.नीति प्रभा./कंपरि. सं. 165/03.05.002/2009-10 1 दिसंबर 2009 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ प्रिय महोदय, पूंजी पर्याप्तता-संपार्श्वीकृत उधार और ऋणदायी बाध्यता (CBLO) के लिए दिए उधार के संबंध में जोखिम भार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा संपार्श्वीकृत उधार और ऋणदायी बाध्यता (CBLO) जैसे लिखतों में निवेश करने का परिणाम केंद्रीय प्रतिपक्ष पार्टी (CCPs), जैसे भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, के प्रति जोखिम होता है। 2. इस संबंध में यह स्पष्ट किय

नवंबर 13, 2009
"धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002- उसके अंतर्गत अधिसूचित नियमावली के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के दायित्व"
भारिबैं/2009-10/220 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि. सं./164/03.10.042/2009-10 13 नवंबर 2009 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कं पनियाँ प्रिय महोदय, "धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002- उसके अंतर्गत अधिसूचित नियमावली के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के दायित्व" कृपया उल्लिखित विषय पर 1 जुलाई 2009 का मास्टर परिपत्र सं. 152 देखें। सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित) को सूचित किया जाता है कि वे उक्त परिपत्र में निम्नवत किए
भारिबैं/2009-10/220 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि. सं./164/03.10.042/2009-10 13 नवंबर 2009 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कं पनियाँ प्रिय महोदय, "धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002- उसके अंतर्गत अधिसूचित नियमावली के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के दायित्व" कृपया उल्लिखित विषय पर 1 जुलाई 2009 का मास्टर परिपत्र सं. 152 देखें। सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित) को सूचित किया जाता है कि वे उक्त परिपत्र में निम्नवत किए
नवंबर 13, 2009
अपने ग्राहक को जानने( (KYC) संबंधी दिशानिर्देश/धनशोधन निवारण मानक (AML Standards)
भारिबैं/2009-10/219 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि.सं./163/03.10.042/2009-10 13 नवंबर 2009 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कं पनियाँ प्रिय महोदय, अपने ग्राहक को जानने (KYC) संबंधी दिशानिर्देश/धनशोधन निवारण मानक (AML Standards) कृपया उल्लिखित विषय पर 1 जुलाई 2009 का मास्टर परिपत्र सं. 151 देखें। सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित) को सूचित किया जाता है कि वे उक्त परिपत्र में निम्नवत किए गए संशोधनों पर ध्यान दें: पोलिटि
भारिबैं/2009-10/219 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि.सं./163/03.10.042/2009-10 13 नवंबर 2009 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कं पनियाँ प्रिय महोदय, अपने ग्राहक को जानने (KYC) संबंधी दिशानिर्देश/धनशोधन निवारण मानक (AML Standards) कृपया उल्लिखित विषय पर 1 जुलाई 2009 का मास्टर परिपत्र सं. 151 देखें। सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित) को सूचित किया जाता है कि वे उक्त परिपत्र में निम्नवत किए गए संशोधनों पर ध्यान दें: पोलिटि
अक्‍तूबर 22, 2009
सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र बैंक को प्रस्तुत करना
भारिबैं/2009-10/187 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि. सं.162/03.05.002/2009-10 22 अक्तूबर 2009 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ प्रिय महोदय, सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र बैंक को प्रस्तुत करना "गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ स्वीकारने या धारण करने वाली) कंपनियाँ विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007" एवं "गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ न स्वीकारने व धारण करने वाली) कंपनियाँ विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007" के पैरा 15 के अनुसार प्रत्येक गैर बैंकिं
भारिबैं/2009-10/187 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि. सं.162/03.05.002/2009-10 22 अक्तूबर 2009 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ प्रिय महोदय, सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र बैंक को प्रस्तुत करना "गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ स्वीकारने या धारण करने वाली) कंपनियाँ विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007" एवं "गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ न स्वीकारने व धारण करने वाली) कंपनियाँ विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007" के पैरा 15 के अनुसार प्रत्येक गैर बैंकिं
सितंबर 18, 2009
ब्याज दर संबंधी भावी सौदों (इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स) की शुरुवात- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ

भारिबैं/2009-10/165 गैबैंपवि.नीति प्रभा.कंपरि.सं.161/3.10.01/2009-2010 18 सितंबर 2009 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) प्रिय महोदय, ब्याज दर संबंधी भावी सौदों (इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स) की शुरुवात- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 28 अगस्त 2009 की अधिसूचना सं. एफएमडी.1/ईडी(वीकेएस)-2009 में अंतर्विष्ट निदेशों का अवलोकन करें जिसमें भारत में मान्यता प्राप्त एक्स्चेंजों में ब्याज दर संबंधी भावी सौदों

भारिबैं/2009-10/165 गैबैंपवि.नीति प्रभा.कंपरि.सं.161/3.10.01/2009-2010 18 सितंबर 2009 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) प्रिय महोदय, ब्याज दर संबंधी भावी सौदों (इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स) की शुरुवात- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 28 अगस्त 2009 की अधिसूचना सं. एफएमडी.1/ईडी(वीकेएस)-2009 में अंतर्विष्ट निदेशों का अवलोकन करें जिसमें भारत में मान्यता प्राप्त एक्स्चेंजों में ब्याज दर संबंधी भावी सौदों

सितंबर 17, 2009
जमाराशियाँ स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के अर्जन/नियंत्रण अंतरण के मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति प्राप्त करने की अपेक्षा
भारिबैं/2009-10/162 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि.सं./ 160 /03.10.001/2009-2010 17 सितंबर 2009 जमाराशियाँ स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) प्रिय महोदय, जमाराशियाँ स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के अर्जन/नियंत्रण अंतरण के मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति प्राप्त करने की अपेक्षा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झक(4)(ग) के अंतर्गत किसी कंपनी को पंजीकरण प्रमाणपत्र तभी प्रदान किय
भारिबैं/2009-10/162 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि.सं./ 160 /03.10.001/2009-2010 17 सितंबर 2009 जमाराशियाँ स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) प्रिय महोदय, जमाराशियाँ स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के अर्जन/नियंत्रण अंतरण के मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति प्राप्त करने की अपेक्षा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झक(4)(ग) के अंतर्गत किसी कंपनी को पंजीकरण प्रमाणपत्र तभी प्रदान किय
अगस्त 28, 2009
चिट फंड कंपनियों द्वारा जमाराशियाँ स्वीकार करना
भारिबैं/2009-10/133 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि. सं./159/03.03.01/2009-10 28 अगस्त 2009 विविध गैर बैंकिंग कंपनियाँ चिट फंड कंपनियों द्वारा जमाराशियाँ स्वीकार करना भारतीय रिज़र्व बैंक जनता के हित में यह आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के हित में ऋण प्रणाली को विनियमित करने के लिए बैंक को समर्थ बनाने हेतु विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1977 को संशोधित करना आवश्यक है, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-ञ, 45-ट तथा 45-ठ द
भारिबैं/2009-10/133 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि. सं./159/03.03.01/2009-10 28 अगस्त 2009 विविध गैर बैंकिंग कंपनियाँ चिट फंड कंपनियों द्वारा जमाराशियाँ स्वीकार करना भारतीय रिज़र्व बैंक जनता के हित में यह आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के हित में ऋण प्रणाली को विनियमित करने के लिए बैंक को समर्थ बनाने हेतु विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1977 को संशोधित करना आवश्यक है, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-ञ, 45-ट तथा 45-ठ द
जून 09, 2009
NBFCs - Treatment of Deferred Tax Assets/Deferred Tax Liabilities for Computaion of Capital

RBI/2008-09/494 DNBS.PD/ CC.No. 142 / 03.05.002 /2008-09 June 9, 2009 All NBFCs Dear Sir, Accounting for taxes on income- Accounting Standard 22- Treatment of deferred tax assets (DTA) and deferred tax liabilities (DTL) for computation of capital NBFCs were advised vide DNBS (PD) C.C. No. 124/ 03.05.002/2008-09 dated July 31, 2008 that in terms of Accounting Standard 22, the tax effects of timing differences are included in the tax expense in the statement of profit a

RBI/2008-09/494 DNBS.PD/ CC.No. 142 / 03.05.002 /2008-09 June 9, 2009 All NBFCs Dear Sir, Accounting for taxes on income- Accounting Standard 22- Treatment of deferred tax assets (DTA) and deferred tax liabilities (DTL) for computation of capital NBFCs were advised vide DNBS (PD) C.C. No. 124/ 03.05.002/2008-09 dated July 31, 2008 that in terms of Accounting Standard 22, the tax effects of timing differences are included in the tax expense in the statement of profit a

जून 04, 2009
Applicability of NBFCs-ND-SI regulations
RBI/2008-09/491 DNBS (PD) CC.No. 141/03.10.001/2008-09 June 4, 2009 All Non-Deposit taking Non-Banking Finance Companies Dear Sirs, Applicability of NBFCs-ND-SI regulations In terms of circular DNBS (RID) C.C. No. 57/02.05.15/2005-06 dated September 6, 2005, all NBFCs with assets size of Rs 100 crore and above, and not accepting / holding public deposits were required to submit a Monthly Return on Important Financial Parameters to the Regional Office under whose juris
RBI/2008-09/491 DNBS (PD) CC.No. 141/03.10.001/2008-09 June 4, 2009 All Non-Deposit taking Non-Banking Finance Companies Dear Sirs, Applicability of NBFCs-ND-SI regulations In terms of circular DNBS (RID) C.C. No. 57/02.05.15/2005-06 dated September 6, 2005, all NBFCs with assets size of Rs 100 crore and above, and not accepting / holding public deposits were required to submit a Monthly Return on Important Financial Parameters to the Regional Office under whose juris
मई 26, 2009
जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तुलना में पूंजी के अनुपात (CRAR) में वृद्धि- समय विस्तार
भारिबैं./2008-09/486 गैबैंपवि. नीति प्रभा./कंपरि. सं. 140/03.02.002/2008-09 26 मई 2009 100 करोड़ रुपए एवं अधिक की परिसंपत्तियों वाली जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ प्रिय महोदय, जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तुलना में पूंजी के अनुपात (CRAR) में वृद्धि- समय विस्तार 21 अप्रैल 2009 के वार्षिक नीति वक्तव्य 2009-10 के पैराग्राफ 167 के अनुसार बैंक ने जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तुलना में पूंजी के अनुपात में वृद्धि करने के समय में विस्तार के बारे
भारिबैं./2008-09/486 गैबैंपवि. नीति प्रभा./कंपरि. सं. 140/03.02.002/2008-09 26 मई 2009 100 करोड़ रुपए एवं अधिक की परिसंपत्तियों वाली जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ प्रिय महोदय, जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तुलना में पूंजी के अनुपात (CRAR) में वृद्धि- समय विस्तार 21 अप्रैल 2009 के वार्षिक नीति वक्तव्य 2009-10 के पैराग्राफ 167 के अनुसार बैंक ने जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तुलना में पूंजी के अनुपात में वृद्धि करने के समय में विस्तार के बारे
अप्रैल 24, 2009
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा वित्तपोषित वाहनों को पुन: कब्जे (repossession) में लेने के संबंध में स्पष्टीकरण

भारिबैं/2008-09/454 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि. सं. 139/03.10.001/2008-09 24 अप्रैल 2009 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ प्रिय महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा वित्तपोषित वाहनों को पुन: कब्जे (repossession) में लेने के संबंध में स्पष्टीकरण कृपया 28 सितंबर 2006 का हमारा परिपत्र सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि. सं. 80/03.10.042/2005-06 देखें जिसमें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया है कि वे अपने निदेशक बोर्ड की मंजूरी से "उचित व्यवहार संहिता" ला

भारिबैं/2008-09/454 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि. सं. 139/03.10.001/2008-09 24 अप्रैल 2009 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ प्रिय महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा वित्तपोषित वाहनों को पुन: कब्जे (repossession) में लेने के संबंध में स्पष्टीकरण कृपया 28 सितंबर 2006 का हमारा परिपत्र सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि. सं. 80/03.10.042/2005-06 देखें जिसमें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया है कि वे अपने निदेशक बोर्ड की मंजूरी से "उचित व्यवहार संहिता" ला

अप्रैल 24, 2009
जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तुलना में पूंजी का अनुपात (सीआरएआर) में वृद्धि-समय विस्तार
भारिबैं./2008-09/453 गैबैंपवि.नीति प्रभा./कंपरि.सं. 138/ 03.02.002/2008-09 24 अप्रैल 2009 100 करोड़ रुपए एवं अधिक की परिसंपत्तियों वाली जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ महोदय, जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तुलना में पूंजी का अनुपात (सीआरएआर) में वृद्धि-समय विस्तार वार्षिक नीति वक्तब्य 2008-09 में की गई घोषणा के अनुसार संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जोखिम भारित परिसंपत
भारिबैं./2008-09/453 गैबैंपवि.नीति प्रभा./कंपरि.सं. 138/ 03.02.002/2008-09 24 अप्रैल 2009 100 करोड़ रुपए एवं अधिक की परिसंपत्तियों वाली जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ महोदय, जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तुलना में पूंजी का अनुपात (सीआरएआर) में वृद्धि-समय विस्तार वार्षिक नीति वक्तब्य 2008-09 में की गई घोषणा के अनुसार संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जोखिम भारित परिसंपत
अप्रैल 24, 2009
अर्जित परिसंपत्तियों से वसूली-जारी प्रतिभूति रसीदों(एींे) के शोधन की समय-सीमा में विस्तार
भारिबैं./2008-09/451 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि.सं.14/SCRC/ 26.01.001/2008-09  24 अप्रैल 2009   अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ/ पुनर्संरचना कंपनियाँ   प्रिय महोदय,   अर्जित परिसंपत्तियों से वसूली-जारी प्रतिभूति रसीदों(SRs) के शोधन की समय-सीमा में विस्तार   कृपया वार्षिक मौद्रिक नीति संबंधी वक्तव्य 2009-2010 के पैराग्राफ 168 (प्रतिलिपि संलग्न) का अवलोकन करें। 2. "प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ तथा पुनर्
भारिबैं./2008-09/451 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि.सं.14/SCRC/ 26.01.001/2008-09  24 अप्रैल 2009   अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ/ पुनर्संरचना कंपनियाँ   प्रिय महोदय,   अर्जित परिसंपत्तियों से वसूली-जारी प्रतिभूति रसीदों(SRs) के शोधन की समय-सीमा में विस्तार   कृपया वार्षिक मौद्रिक नीति संबंधी वक्तव्य 2009-2010 के पैराग्राफ 168 (प्रतिलिपि संलग्न) का अवलोकन करें। 2. "प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ तथा पुनर्
अप्रैल 22, 2009
प्रतिभूतिकरण कंपनियों/ पुनर्संरचना कंपनियों (एससी/आरसी) द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों का अर्जन- स्पष्टीकरण
भारिबैं./2008-09/446 गैबैंपवि./नीति प्रभा.(एससी/आरसी) कंपरि.सं. 13/ 26.03.001/2008-09 22 अप्रैल 2009   अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी/प्रबंध निदेशक सभी पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ/ पुनर्संरचना कंपनिया   महोदय,   प्रतिभूतिकरण कंपनियों/ पुनर्संरचना कंपनियों (एससी/आरसी) द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों का अर्जन- स्पष्टीकरण   बैंक को मिले संदर्भों में यह स्पष्टीकरण चाहा गया है कि क्या एक प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्संरचना कंपनी द्वारा अन्य प्रतिभूतिकरण कंप
भारिबैं./2008-09/446 गैबैंपवि./नीति प्रभा.(एससी/आरसी) कंपरि.सं. 13/ 26.03.001/2008-09 22 अप्रैल 2009   अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी/प्रबंध निदेशक सभी पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ/ पुनर्संरचना कंपनिया   महोदय,   प्रतिभूतिकरण कंपनियों/ पुनर्संरचना कंपनियों (एससी/आरसी) द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों का अर्जन- स्पष्टीकरण   बैंक को मिले संदर्भों में यह स्पष्टीकरण चाहा गया है कि क्या एक प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्संरचना कंपनी द्वारा अन्य प्रतिभूतिकरण कंप
मार्च 02, 2009
जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की निगरानी संबंधी फ्रेमवर्क
भारिबैं/2008-09/397गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 137 /03.05.002/2008-09 2 मार्च 2009 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ जिनकी परिसंपत्तियाँ 50 करोड़ रुपए एवं अधिक किन्तु 100 करोड़ रुपए से कम हैं) प्रिय महोदय, जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की निगरानी संबंधी फ्रेमवर्क कृपया उल्लिखित विषय पर 24 सितंबर 2008 का हमारा परिपत्र सं. गैबैंपवि.नीति प्रभा./ कंपरि. सं. 130 /03.05.002/2008-09 देखें।
भारिबैं/2008-09/397गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 137 /03.05.002/2008-09 2 मार्च 2009 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ जिनकी परिसंपत्तियाँ 50 करोड़ रुपए एवं अधिक किन्तु 100 करोड़ रुपए से कम हैं) प्रिय महोदय, जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की निगरानी संबंधी फ्रेमवर्क कृपया उल्लिखित विषय पर 24 सितंबर 2008 का हमारा परिपत्र सं. गैबैंपवि.नीति प्रभा./ कंपरि. सं. 130 /03.05.002/2008-09 देखें।
फ़रवरी 18, 2009
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की नकदी (liquidity) की कमी संबंधी अड़चनों को दूर करने के लिए फ्रेमवर्क
भारिबैं/2008-09/388 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 136 /03.10.001/2008-09 18 फरवरी 2009 जमाराशियाँ न स्वीकरने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ जिनकी परिसंपत्तियाँ 100 करोड़ रुपए एवं अधिक हैं प्रिय महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की नकदी (liquidity) की कमी संबंधी अड़चनों को दूर करने के लिए फ्रेमवर्क संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली पात्र गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC-ND-SI) के परिचालनों में आने वाली अस्थायी कमी से उ
भारिबैं/2008-09/388 गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 136 /03.10.001/2008-09 18 फरवरी 2009 जमाराशियाँ न स्वीकरने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ जिनकी परिसंपत्तियाँ 100 करोड़ रुपए एवं अधिक हैं प्रिय महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की नकदी (liquidity) की कमी संबंधी अड़चनों को दूर करने के लिए फ्रेमवर्क संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली पात्र गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC-ND-SI) के परिचालनों में आने वाली अस्थायी कमी से उ
फ़रवरी 13, 2009
Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Companies) Specifications 2009
RBI/2008-09/384 DNBS (PD) CC No. 135 /22.02.02/ 2008-09 February 13, 2009 To The Chairman/CEOs of all Non-Banking Financial Companies (accepting public deposits) [Excluding RNBCs] Dear Sir, “Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Companies) Specifications 2009” Please refer to Notification No.DFC.121/ED(G)-98 dated January 31, 1998 (hereinafter called the Directions). It has been since decided to amend the Directions so as to allow of investments in fixed deposi
RBI/2008-09/384 DNBS (PD) CC No. 135 /22.02.02/ 2008-09 February 13, 2009 To The Chairman/CEOs of all Non-Banking Financial Companies (accepting public deposits) [Excluding RNBCs] Dear Sir, “Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Companies) Specifications 2009” Please refer to Notification No.DFC.121/ED(G)-98 dated January 31, 1998 (hereinafter called the Directions). It has been since decided to amend the Directions so as to allow of investments in fixed deposi
फ़रवरी 04, 2009
Ratings of NBFCs

RBI /2008-09 /372 DNBS (PD) CC. No.134/03.10.001 / 2008-2009 February 04, 2009 @@NBSP@@ All Non-Banking Financial Companies (NBFCs) with assets size of Rs 100 crore and above excluding Residuary Non-Banking Companies (RNBCs). Dear Sirs, @@NBSP@@ Ratings of NBFCs @@NBSP@@ As per the instructions issued vide Non-Banking Financial Companies Acceptance of Public Deposits (Reserve Bank) Directions, 1998, in the event of downgrading / upgrading of the credit rating of an NB

RBI /2008-09 /372 DNBS (PD) CC. No.134/03.10.001 / 2008-2009 February 04, 2009 @@NBSP@@ All Non-Banking Financial Companies (NBFCs) with assets size of Rs 100 crore and above excluding Residuary Non-Banking Companies (RNBCs). Dear Sirs, @@NBSP@@ Ratings of NBFCs @@NBSP@@ As per the instructions issued vide Non-Banking Financial Companies Acceptance of Public Deposits (Reserve Bank) Directions, 1998, in the event of downgrading / upgrading of the credit rating of an NB

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अक्‍तूबर 24, 2024

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