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नवंबर 08, 2024
सरकारी स्टॉक – नीलामी का पूर्ण परिणाम

नीलामी का परिणाम 7.02% जीएस 2027 7.34% जीएस 2064 I. अधिसूचित राशि ₹7,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹7,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 133 288 (ii) राशि ₹33171.000 करोड़ ₹38223.000 करोड़

नवंबर 08, 2024
सरकारी स्टॉक – नीलामी का परिणाम: कट-ऑफ

7.02% जीएस 2027 7.34% जीएस 2064 I. अधिसूचित राशि ₹7,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्‍य (₹) / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 100.69/6.7184% 104.35/7.0130% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹7,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य

नवंबर 08, 2024
8 नवंबर 2024 को आयोजित 3-दिवसीय परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामी का परिणाम

अवधि 3-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त प्रस्तावों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 58,525 स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में) 50,013 कट ऑफ दर (%) 6.49 भारित औसत दर (%) 6.48 कट ऑफ दर पर प्राप्त प्रस्तावों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत 71.13

नवंबर 08, 2024
दिनांक 8 नवंबर 2024 को आयोजित हामीदारी नीलामियों के परिणाम

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 8 नवंबर 2024 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं: (₹ करोड़) प्रतिभूति का नाम अधिसूचित राशि न्‍यूनतम हामीदारी वायदा (एमयूसी) की राशि अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी की स्‍वीकृत राशि हामीदारी की कुल राशि एसीयू कमीशन की कट-ऑफ दर (पैसे प्रति 100) 7.02% जीएस 2027 7,000 3,507 3,493 7,000 0.03 7.34% जीएस 2064 15,000 7,518 7,482 15,000 0.08 प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए नीलामी 8 नवंबर 2024 को आयोजित की जाएगी।

नवंबर 08, 2024
दिनांक 7 नवंबर 2024 को मुद्रा बाजार परिचालन

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 530,131.34 6.23 5.00-6.90 I. मांग मुद्रा 9,683.69 6.42 5.10-6.50 II. ट्राइपार्टी रेपो 377,853.70 6.23 6.11-6.32 III. बाज़ार रेपो 141,098.95 6.23 5.00-6.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,495.00 6.40 6.35-6.50

नवंबर 07, 2024
वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) उच्च जोखिम और निगरानी के अधीन अन्य क्षेत्राधिकार – 25 अक्तूबर 2024

वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) ने सार्वजनिक दस्तावेज़ ‘कार्रवाई के लिए आह्वान के अधीन उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार’- 25 अक्तूबर 2024 द्वारा अपने सदस्यों और अन्य क्षेत्राधिकारों से अनुरोध किया है कि फरवरी 2020 में अपनाई गयी डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) और ईरान संबंधी वक्तव्य का संदर्भ लें, जो प्रभावी बना हुआ है। इसके अलावा, म्यांमार को उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकारों की सूची में शामिल किया गया है, जो अक्तूबर 2022 एफएटीएफ प्लेनरी में कार्रवाई के लिए आह्वान के अधीन है और एफएटीएफ ने अपने सदस्यों और अन्य क्षेत्राधिकारों से म्यांमार से उत्पन्न होने वाले जोखिम के समनुपातन अधिक सावधानी बरतने के उपायों को कार्यान्वित करने का आह्वान किया है। अधिक सावधानी बरतने संबंधी उपायों को कार्यान्वित करते समय, देशों को यह सुनिश्चित करने हेतु सूचित किया गया है कि मानवीय सहायता, वैध एनपीओ गतिविधि और विप्रेषण के लिए धन का प्रवाह बाधित न हो। कार्रवाई के आह्वान वाले देशों की सूची में म्यांमार की स्थिति यथावत् बनी हुई है।

नवंबर 07, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री चरण सौहार्द को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 5 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा श्री चरण सौहार्द को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले – यूसीबी’ कतिपय निदेशों तथा ‘पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे’ (एसएएफ) के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

नवंबर 07, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि श्रीरंगम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 5 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि श्रीरंगम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड,तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम’ संबंधी कतिपय निदेशों और ‘पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे’ (एसएएफ) के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

नवंबर 07, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि नीलांबर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, केरल पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 5 नवंबर 2024 के आदेश द्वारा दि नीलांबर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, केरल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

नवंबर 07, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मानवी पट्टाना सौहार्द सहकारी बैंक नियामिता, मानवी, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 अक्तूबर 2024 के आदेश द्वारा मानवी पट्टाना सौहार्द सहकारी बैंक नियामिता, मानवी, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹25,000/- (पच्चीस हजार रूपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: मई 03, 2025

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