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जनवरी 31, 2025
बैंक ऋण का क्षेत्र-वार अभिनियोजन – दिसंबर 2024

दिसंबर 2024[1] महीने के लिए 41 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से जुटाए गए बैंक ऋण के क्षेत्र-वार अभिनियोजन संबंधी आंकड़े, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अभिनियोजित कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 95 प्रतिशत होता है, विवरण I और II में दिए गए हैं।वर्ष-दर-वर्ष (व-द-व) आधार पर देखें तो, खाद्येतर बैंक ऋण[2] 27 दिसंबर 20243 को समाप्त पखवाड़े की स्थिति के अनुसार 12.4 प्रतिशत की दर से बढ़ा, जबकि पिछले वर्ष के इसी पखवाड़े (29 दिसंबर 2023) में यह 15.8 प्रतिशत था।

जनवरी 31, 2025
सरकारी स्टॉक – नीलामी का पूर्ण परिणाम

नीलामी का परिणाम 6.79% जीएस 2031 6.79% जीओआई एसजीआरबी 2034 7.34% जीएस 2064 I. अधिसूचित राशि ₹10,000 करोड़ ₹5,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹10,000 करोड़ ₹5,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ III. प्राप्त प्रतिस्‍पर्धी बोलियां (i) संख्‍या 145 59 219 (ii) राशि ₹ 26468.000 करोड़ ₹ 7718.895 करोड़ ₹ 31118.000 करोड़

जनवरी 31, 2025
सरकारी स्टॉक – नीलामी का परिणाम: कट-ऑफ

6.79% जीएस 2031 6.79% जीओआई एसजीआरबी 2034 7.34% जीएस 2064 I. अधिसूचित राशि ₹10,000 करोड़ ₹5,000 करोड़ ₹15,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्‍य (₹) / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 100.46/6.7042% 100.67/6.6941% 103.73/7.0570% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹10,000 करोड़ ₹1,054.491 करोड़ ₹15,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य ₹3,945.509 करोड़ शून्य

जनवरी 31, 2025
स्वैप नीलामी, 31 जनवरी 2025: परिणाम

आज, रिज़र्व बैंक ने 28 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से घोषित 5 बिलियन अमरीकी डॉलर की अधिसूचित राशि के लिए यूएसडी/आईएनआर क्रय विक्रय स्वैप नीलामी आयोजित की।

जनवरी 31, 2025
31 जनवरी 2025 को आयोजित दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी का परिणाम

अवधि 3-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,00,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 1,28,059 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 1,00,013 कट ऑफ दर (%) 6.51 भारित औसत दर (%) 6.52 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत 51.04

जनवरी 31, 2025
दिनांक 31 जनवरी 2025 को आयोजित हामीदारी नीलामियों के परिणाम

निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्‍त प्रतिस्‍पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 31 जनवरी 2025 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्‍यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्‍नानुसार निर्धारित की हैं:

जनवरी 31, 2025
दिनांक 30 जनवरी 2025 को मुद्रा बाजार परिचालन

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,45,691.61 6.56 4.00-6.95 I. मांग मुद्रा 14,941.07 6.58 5.10-6.65 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,85,768.80 6.55 6.49-6.75 III. बाज़ार रेपो 1,43,070.44 6.59 4.00-6.95 IV. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 1,911.30 6.76 6.75-6.80 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 126.94 6.43 5.90-6.65 II. मीयादी मुद्रा@@ 1,141.50 - 6.70-7.50 III. ट्राइपार्टी रेपो 1,585.00 6.54 6.50-6.57 IV. बाज़ार रेपो 2,040.99 6.61 6.60-6.75 V. कॉरपोरेट बॉण्‍ड में रेपो 0.00 - -

जनवरी 30, 2025
30 जनवरी 2025 को आयोजित ओएमओ खरीद नीलामी और 31 जनवरी 2025 को निपटान का परिणाम

I. ओएमओ खरीद परिणाम का सार

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित कुल राशि (अंकित मूल्य)  

: ₹20,000 करोड़

प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तावित कुल राशि (अंकित मूल्य)

: ₹1,20,626 करोड़

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृत कुल राशि (अंकित मूल्य)  

: ₹20,020 करोड़

जनवरी 30, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कोसाम्बा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला सूरत, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा दि कोसाम्बा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला सूरत, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

जनवरी 30, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री सावली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला वडोदरा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा श्री सावली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला वडोदरा, गुजरात (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश’, ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) ’ और ‘सहकारी बैंकों द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.10 लाख (दो लाख दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बीआर अधिनियम की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) तथा प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: मई 02, 2025

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