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भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 15 जनवरी 2025, बुधवार को निम्नानुसार परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:
14 जनवरी 2025 को आयोजित राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) बिहार 2035 बिहार 2040 गुजरात 2035 हरियाणा 2038 अधिसूचित राशि 1000 1000 2000 1000 अवधि 10 15 10 13 प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 60 36 100 72 (ii) राशि 3810 2835 2785 4310 कट-ऑफ प्रतिफल (प्रतिशत) 7.22 7.22 7.22 7.22 स्वीकृत प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 10 8 76 20 (ii) राशि 978.441 994.995 1968.453 990.899 प्रतिस्पर्धी बोलियों का आंशिक आबंटन प्रतिशत (i) प्रतिशत 46.75 89.95 43.76 71.44 (ii) संख्या (4 बोलियां) (4 बोलियां) (14 बोलियां) (10 बोलियां)
क्र. सं. राज्य/ यूटी जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृतराशि (₹ करोड़) कट-ऑफप्रतिफल(%) अवधि (वर्ष) 1 बिहार 1000 1000 7.22 10 1000 1000 7.22 15 2 गुजरात 2000 2000 7.22 10 3 हरियाणा 1000 1000 7.22 13 4 जम्मू और कश्मीर 300 300 7.20 22 5 कर्नाटक 2000 2000 7.22 11 6 केरल 2500 2500 7.24 19 7 महाराष्ट्र 2500 2500 7.23 16 2500 2500 7.24 19 8 मिज़ोरम 119 119 7.23 15 9 पंजाब 2000 2000 7.23 12 10 तमिलनाडु 1000 1000 7.22 10 कुल 17919 17919
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 5,75,368.39 6.59 5.00-7.10 I. मांग मुद्रा 9,243.74 6.81 5.80-7.10 II. ट्राइपार्टी रेपो 3,96,520.80 6.49 5.95-6.75 III. बाज़ार रेपो 1,67,788.15 6.79 5.00-7.10 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,815.70 7.04 7.00-7.06 ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 4,344.08 6.82 5.70-7.05 II. मीयादी मुद्रा@@ 22.50 - 6.70-7.00 III. ट्राइपार्टी रेपो 765.25 6.52 6.05-6.74 IV. बाज़ार रेपो 7,874.00 6.80 6.75-6.95 V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - -
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा दि कामराज को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘पर्यवेक्षी कार्रवाई रूपरेखा (एसएएफ)’ के अंतर्गत विशिष्ट निदेशों, ‘पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड - यूसीबी’ और ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा दि कॉर्डाइट फैक्ट्री को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अरवंकाडु, नीलगिरी, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा दि आर्कोट को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹25,000/- (पच्चीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा दि तमिलनाडु सर्किल पोस्टल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा विरुधुनगर को- ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विरुधुनगर, तमिल नाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘अपने ग्राहक को जानिए(केवाईसी)’ पर जारी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हज़ार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अप्रैल 30, 2025