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भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 24 जुलाई 2023 के निदेश सं. BLR.DOS.SSMS.No.S836/09-01-112/2023-2024 के माध्यम से दि नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर को 24 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, इस निदेश की परिचालन अवधि को 24 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाना आवश्यक है।
निम्नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹24,280 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित विवरणों के अनुसार भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की: क्रम सं. खज़ाना बिल अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) नीलामी की तारीख निपटान की तारीख 1 91 दिवसीय 8,000 24 जनवरी 2024 (बुधवार) 25 जनवरी 2024 (गुरुवार) 2 182 दिवसीय 10,000 3 364 दिवसीय
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 22 जनवरी 2024, सोमवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर रेपो नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:
1. भारतीय रिज़र्व बैंक–देयताएं और आस्तियां * (₹ करोड़) मद 2023 2024 घट-बढ़ 13 जनवरी 5 जनवरी 12 जनवरी सप्ताह वर्ष 1 2 3 4 5 4. ऋण और अग्रिम 4.1 केंद्र सरकार 0 0 0 0 0 4.2 राज्य सरकारें 16688 21139 16087 -5052 -601 * आंकडे अनंतिम हैं; घट-बढ़, यदि कोई है, तो पूर्णांक के कारण है।
भारत सरकार द्वारा घोषित 22 जनवरी 2024 (सोमवार) को अर्ध-दिवसीय अवकाश के कारण, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित विभिन्न बाज़ारों के लिए कारोबार का समय निम्नानुसार होगा: बाज़ार 22 जनवरी 2024 को कारोबार का समय मांग/ सूचना/ मियादी मुद्रा अपराह्न 2:30 बजे से अपराह्न 5:00 बजे सरकारी प्रतिभूतियों में बाज़ार रेपो अपराह्न 2:30 बजे से अपराह्न 5:00 बजे सरकारी प्रतिभूतियों में त्रि-पक्षीय रेपो
भारत सरकार द्वारा घोषित अर्ध-दिवसीय अवकाश के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों[1] में से किसी में भी ₹2000 के बैंक नोटों को बदलने/ जमा करने की सुविधा सोमवार, 22 जनवरी 2024 को उपलब्ध नहीं होगी। यह सुविधा मंगलवार, 23 जनवरी 2024 को पुनः उपलब्ध होगी।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2598/12-07-005/2022-2023 द्वारा साईबाबा जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, लातूर, महाराष्ट्र को समय-समय पर यथासंशोधित
22 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे पिछली बार दिनांक 18 अक्तूबर 2023 के निदेश DOR.MON.D-79/12.22.705/2023-24 द्वारा 22 जनवरी 2024 तक बढ़ाया गया था।
नीलामी का परिणाम 7.33% जीएस 2026 7.18% जीएस 2037 7.25% जीएस 2063 नई जीओआई एसजीआरबी 2054 I. अधिसूचित राशि ₹8000 करोड़₹10000 करोड़ ₹12000 करोड़ ₹5000 करोड़ II. हामीदारी की अधिसूचित राशि ₹8000 करोड़ ₹10000 करोड़ ₹12000 करोड़ ₹5000 करोड़III. प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां
7.33% जीएस 2026 7.18% जीएस 2037 7.25% जीएस 2063 नई जीओआई एसजीआरबी 2054 I. अधिसूचित राशि ₹8,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ ₹5,000 करोड़ II. कट ऑफ मूल्य / कट-ऑफ पर निहित प्रतिफल 100.67/ 7.0533% 99.01/ 7.2964% 97.83/ 7.4198% 7.37% III. नीलामी में स्वीकृत राशि ₹8,000 करोड़ ₹10,000 करोड़ ₹12,000 करोड़ ₹5,000 करोड़ IV. प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान शून्य शून्य शून्य शून्य अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1706
अवधि 3-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 50,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 1,35,211 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 50,007 कट ऑफ दर (%) 6.73 भारित औसत दर (%) 6.74 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत 49.64 अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1705
निम्नलिखित सरकारी प्रतिभूतियों की अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी (एसीयू) के लिए 19 जनवरी 2024 को आयोजित हामीदारी नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्यापारियों को देय हामीदारी कमीशन के लिए कट-ऑफ दर निम्नानुसार निर्धारित की हैं: (₹ करोड़) प्रतिभूति का नाम अधिसूचित राशि न्यूनतम हामीदारी वायदा (एमयूसी) की राशि अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी की स्वीकृत राशि
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 536,853.38 6.77 5.00-7.90 I. मांग मुद्रा 13,269.39 6.76 5.00-6.88 II. ट्राइपार्टी रेपो 374,788.00 6.76 6.45-6.85 III. बाज़ार रेपो 148,740.99 6.79 6.25-6.90 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 55.00 7.55 7.25-7.90
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा दि इडर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, इडर, जिला साबरकांठा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखने' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा दि पाटडी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, पाटडी, जिला सुरेंद्रनगर, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'न्यासों और संस्थाओं, जिनमें निदेशक, उनके रिश्तेदार पद पर हों या हित रखते हों, को दान', 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम', 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशियां रखना' और ‘भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंक - जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016' के अननुपालन के लिए ₹10.00 लाख (दस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 29 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा मेहसाणा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, मेहसाणा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं को ऋण और अग्रिम जिनमें उनके हित हों', ‘भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंक – जमाराशि पर ब्याज दर) निदेश, 2016' के अननुपालन और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए (2) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹7.00 लाख (सात लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
विनियमित संस्थाओं के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक के निरंतर जुड़ाव के भाग के रूप में, "एक सशक्त आंतरिक लोकपाल के माध्यम से ग्राहकों की संतुष्टि सुनिश्चित करना" विषय पर आंतरिक लोकपाल का दूसरा सम्मेलन दिनांक 16 जनवरी 2024 को मुंबई में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में बैंकों, एनबीएफसी और सीआईसी में से चुनिंदा विनियमित संस्थाओं के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, ग्राहक सेवा कार्यक्षेत्र के प्रभारी कार्यपालक निदेशक, आंतरिक लोकपाल, प्रधान नोडल अधिकारी और भारतीय रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा एनकेजीएसबी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016' के अननुपालन के लिए ₹50 लाख (पचास लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'यूसीबी के लाभ से सार्वजनिक/ धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए दान/ अभिदान’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹15.00 लाख (पंद्रह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 19 जनवरी 2024, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर रेपो नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 19, 2024