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18 मार्च 2025 को आयोजित राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी का परिणाम निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में) छत्तीसगढ़ 2032 छत्तीसगढ़ 2033 छत्तीसगढ़ 2034 झारखंड 2028 अधिसूचित राशि 1000 2000 2000 1500 अवधि 07 वर्ष और 06 महीने 08 वर्ष और 06 महीने 09 वर्ष और 06 महीने 3 प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियां (i) संख्या 55 65 79 21 (ii) राशि 6815 9170 13095 4590
I. ओएमओ खरीद परिणाम का सार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित कुल राशि (अंकित मूल्य) : ₹50,000 करोड़ प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तावित कुल राशि (अंकित मूल्य) : ₹1,01,114 करोड़ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृत कुल राशि (अंकित मूल्य) : ₹50,000 करोड़
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और बैंक ऑफ़ मॉरीशस (बीओएम) ने सीमापारीय लेन-देन के लिए स्थानीय मुद्राओं, अर्थात भारतीय रुपया (आईएनआर) और मॉरीशस रुपया (एमयूआर) के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु एक ढांचा स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक और डॉ. राम कृष्ण सिथेनन जी.सी.एस.के., गवर्नर, बैंक ऑफ़ मॉरीशस ने हस्ताक्षर किए। भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मॉरीशस के माननीय प्रधान मंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम की उपस्थिति में बुधवार, 12 मार्च 2025 को पोर्ट लुइस, मॉरीशस में समझौता ज्ञापन दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया गया।
प्रतिभूति 7.10% जीएस 2029 7.26% जीएस 2032 7.26% जीएस 2033 7.73% जीएस 2034 7.40% जीएस 2035 7.41% जीएस 2036 अधिसूचित कुल राशि ₹50,000 करोड़ की कुल राशि (प्रतिभूति-वार कोई अधिसूचित राशि नहीं)
क्र. सं राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) स्वीकृत राशि (₹ करोड़) कट-ऑफ मूल्य (₹)/ प्रतिफल (%) अवधि (वर्ष) 1. छत्तीसगढ़ 1000 1000 7.14 07 वर्ष और 06 महीने 2000 2000 7.16 08 वर्ष और 06 महीने 2000 2000 7.16 09 वर्ष और 06 महीने 2. झारखंड 1500 1500 6.92 03 3. कर्नाटक 2000 2000 99.91/7.0958 12 फरवरी 2025 को जारी 7.08% कर्नाटक एसजीएस 2031 का पुनर्निर्गम 2000 2000 99.74/7.1501 12 फरवरी 2025 को जारी 7.11% कर्नाटक एसजीएस 2033 का पुनर्निर्गम 2000 2000 99.86/7.1494 20 फरवरी 2025 को जारी 7.13% कर्नाटक एसजीएस 2034 का पुनर्निर्गम 1000 1000 99.77/7.1402 05 फरवरी 2025 को जारी 7.11% कर्नाटक एसजीएस 2035 का पुनर्निर्गम
अवधि 1-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,50,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 52,693 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 52,693 कट ऑफ दर (%) 6.26 भारित औसत दर (%) 6.26 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक आबंटन का प्रतिशत लागू नहीं
(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 6,12,611.33 6.26 5.15-6.65 I. मांग मुद्रा 18,275.81 6.34 5.15-6.45 II. ट्राइपार्टी रेपो 4,15,270.25 6.19 5.60-6.30 III. बाज़ार रेपो 1,77,076.37 6.41 5.75-6.65 IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 1,988.90 6.55 6.50-6.60
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 17 मार्च 2025 को मुंबई में आरबीआई ओम्बड्समैन का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन का विषय था "शिकायत निवारण में परिवर्तन: एआई का लाभ"। इसमें प्रमुख बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, गैर-बैंक भुगतान प्रणाली संचालकों, साख सूचना कंपनियों के प्रबंध निदेशकों और सीईओ, आरबीआई ओम्बड्समैन तथा रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
निम्नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹52,120 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि के लिए स्टॉक की बिक्री का प्रस्ताव किया है। क्र. सं. राज्य जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़) अतिरिक्त उधार (ग्रीनशू) विकल्प (₹ करोड़) अवधि (वर्ष) नीलामी का प्रकार 1. छत्तीसगढ़ 1000 - 07 वर्ष और 06 महीने प्रतिफल 2000 - 08 वर्ष और 06 महीने प्रतिफल 2000 - 09 वर्ष और 06 महीने प्रतिफल
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 मार्च 2025 के आदेश द्वारा जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, गोंदिया, महाराष्ट्र (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
दिनांक 15 जनवरी 2025 की प्रेस प्रकाशनी 2024-2025/1933 के माध्यम से घोषित किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा, जिनका प्रत्यावर्तन अगले कार्य दिवस पर होगा।
करदाताओं को अधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, सरकारी कारोबार संबंधी कार्य करने वाली एजेंसी बैंकों की शाखाओं को 31 मार्च 2025 (सोमवार-सार्वजनिक अवकाश) को लेनदेन के लिए खुला रखने का निर्णय लिया गया है। चालू वित्त वर्ष में ही सरकारी प्राप्तियों
अपीलीय प्राधिकरण/ न्यायालय द्वारा पारित आदेशों पर विचार करने के बाद निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र को पुनःस्थापित कर दिया गया है। इस एनबीएफसी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के लागू प्रावधानों और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं सहित रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/ निदेशों के अनुपालन हेतु सूचित किया जाता है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।
निम्नलिखित 3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 मार्च 2025 के आदेश द्वारा जोगिंद्र सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए ₹1.00 (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि अनंतनाग सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जम्मू और कश्मीर (बैंक) पर नई जमाराशि स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगाने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि बारामूला सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जम्मू और कश्मीर (बैंक) पर नई जमाराशि स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगाने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि गुरदासपुर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुरदासपुर, पंजाब (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
मुद्रा बाज़ार@ मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 0.00 - - I. मांग मुद्रा 0.00 - - II. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - III. बाज़ार रेपो 0.00 - - IV. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - - ख. मीयादी खंड I. सूचना मुद्रा** 0.00 - - II. मीयादी मुद्रा@@ 0.00 - - III. ट्राइपार्टी रेपो 0.00 - - IV. बाज़ार रेपो 0.00 - - V. कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो 0.00 - - भारतीय रिज़र्व बैंक परिचालन@ नीलामी की तारीख अवधि (दिवस) परिपक्वता की तारीख राशि वर्तमान दर/ कट ऑफ दर ग. चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़), सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) एवं स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ़)
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 07, 2025