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भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची
परिपत्र संख्या | जारी करने की तारीख | विभाग | विषय | से संबधित |
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आरबीआई/2016-2017/228 डीजीबीए.जीएडी.सं.2128/44.02.001/2016-17 | 16.02.2017 | सरकारी और बैंक लेखा विभाग | व्यापारी छूट दर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) की प्रतिपूर्ति | सभी एजेंसी बैंक |
भारिबैं/2016-2017/187 आईडीएमडी.सीडीडी.सं.1453/14.04.050/2016-17 | 16.12.2016 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | प्रधान मंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (पीएमजीकेडीएस) 2016 | प्राधिकृत बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक |
भारिबैं/2016-2017/188 आईडीएमडी.सीडीडी.सं.1454/14.04.050/2016-17 | 16.12.2016 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | प्रधान मंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (पीएमजीकेडीएस) 2016 - परिचालन निदेश | प्राधिकृत बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक |
आरबीआई/2016-2017/178 डीपीएसएस.सीओ.ओएसडी.सं.1485/06.08.005/2016-17 | 09.12.2016 | भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग | सुरक्षा और जोखिम शमन के उपाय - प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ताओं की तकनीकी लेखा परीक्षा | |
भारिबैं/ गैबैंविवि/2016-17/50 मास्टर निदेश गैबैंविवि.(नीति प्र-एमजीसी) सं.01/23.11.001/2016-17 | 10.11.2016 | गैर-बैंकिंग विनियमन विभाग | मास्टर निदेश –बंधक (मार्गेज) गारंटी कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 | |
भा.रि.बैं./2016-2017/81 बैंविवि.एनबीडी.सं.26/16.13.218/2016-17 | 06.10.2016 | बैंकिंग विनियमन विभाग | लघु वित्त बैंकों के लिए परिचालनगत दिशानिर्देश | लघु वित्त बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी |
भा.रि.बैं./2016-2017/80 बैंविवि.एनबीडी.सं. 25/16.13.218/2016-17 | 06.10.2016 | बैंकिंग विनियमन विभाग | भुगतान बैंकों के लिए परिचालनगत दिशानिर्देश | भुगतान बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी |
भारिबैं/गैबैंविवि/2016-17/46 मास्टर निदेश गैबैंविवि.नीति.009/03.10.119/2016-17 | 02.09.2016 | गैर-बैंकिंग विनियमन विभाग | मास्टर निर्देश - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - एकाउंट एग्रीगेटर (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 (29 दिसंबर 2022 को अद्यतन किया गया) | |
आरबीआई/गैबैविवि/2016-2017/44 मास्टर दिशानिर्देश गैबैविवि.पीडी.007/03.10.119/2016-17 | 01.09.2016 | गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग | गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से गैर-महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 (2 अगस्त 2019 को अद्यतन किया गया) | |
आरबीआई/गैबैविवि/2016-2017/45 मास्टर निदेश गैबैविवि.पीडी.008/03.10.119/2016-17 | 01.09.2016 | गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग | मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली और जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022