विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (EEFC) खाता, डायमंड डालर खाता (DDA) और निवासी विदेशी मुद्रा (RFC) घरेलू (Domestic) खाता - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (EEFC) खाता, डायमंड डालर खाता (DDA) और निवासी विदेशी मुद्रा (RFC) घरेलू (Domestic) खाता
भारिबैंक/2012-13/390 22 जनवरी 2013 सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/ महोदय, विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (EEFC) खाता, डायमंड डालर प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान 30 नवंबर 2006, 10 मई 2012, 16 मई 2012, 18 जुलाई 2012 तथा 31 जुलाई 2012 के क्रमश: ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.15, 124, 128, 8 और 12 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार सभी विदेशी मुद्रा अर्जकों को अपने विदेशी मुद्रा अर्जन की राशि भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते (EEFC account) में कतिपय शर्तों के तहत रोक रखने की अनुमति दी गयी थी। 2. खाताधारकों और प्राधिकृत व्यापारी बैंको द्वारा महसूस की जा रही परिचालनगत कठिनाइयों को देखते हुए, युक्तिकरण के उपाय के रूप में, यह निर्णय लिया गया है कि 10 मई 2012 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 124 द्वारा लगाया गया प्रतिबंध हटाया जाए, 'कि विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता (EEFC account) धारकों को आगे से विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खातों (EEFC account) में उपलब्ध शेष राशियों का पूर्णत: उपयोग किए जाने के बाद ही विदेशी मुद्रा की खरीद के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में जाने के लिए अनुमति दी जाएगी' । 3. उल्लिखित विनिर्देशन आरएफसी (Domestic) एवं डीडीए खातों पर भी लागू होंगे । 4. उल्लिखित परिपत्रों में दी गयी सभी अन्य शर्ते अपरिवर्तित बनी रहेंगी । 5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों और ग्राहकों को अवगत करायें । 6. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किए गए हैं । भवदीया, (रश्मि फौज़दार) |