आवर्ती लेनदेन के लिए ई-मैनडेट का प्रसंस्करण - आरबीआई - Reserve Bank of India
आवर्ती लेनदेन के लिए ई-मैनडेट का प्रसंस्करण
आरबीआई/2024-25/64 अगस्त 22, 2024 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया / प्रिय महोदय, आवर्ती लेनदेन के लिए ई-मैनडेट का प्रसंस्करण 2. दिनांक 07 जून, 2024 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का भी संदर्भ लें, जिसमें यह घोषणा की गई थी कि फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) की स्वतः पुनःपूर्ति (ऑटो-रिप्लेनिशमेंट) को, जो आवर्ती प्रकृति की है, लेकिन बिना किसी निश्चित आवधिकता के है, ई- मैनडेट ढांचे के तहत सुविधा प्रदान की जाएगी। 3. जब भी शेष राशि ग्राहक द्वारा निर्धारित सीमा से नीचे चली जाती है, तो फास्टैग और एनसीएमसी की स्वतः पुनःपूर्ति (ऑटो-रिप्लेनिशमेंट) को भी ई-मैन्डेट ढांचे में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। चूंकि स्वतः पुनःपूर्ति (ऑटो-रिप्लेनिशमेंट) के लिए भुगतान आवर्ती प्रकृति के होते हैं, लेकिन उनकी कोई निश्चित आवधिकता नहीं होती है, इसलिए उन्हें प्री-डेबिट अधिसूचना की आवश्यकता से छूट दी जाएगी। 4. ई-मैनडेट ढांचे के अंतर्गत दिए गए अन्य सभी निर्देश लागू रहेंगे। 5. यह परिपत्र भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 10 (2) के साथ पठित धारा 18 के अंतर्गत जारी किया गया है, और यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा। भवदीय, (गुणवीर सिंह) 1आरबीआई परिपत्र:
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