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आवर्ती लेनदेन के लिए ई-मैनडेट का प्रसंस्करण

आरबीआई/2024-25/64
सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.नंबर.एस528/02-14-003/2024-25

अगस्त 22, 2024

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक /
शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक /
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / भुगतान बैंक /
लघु वित्त बैंक / स्थानीय क्षेत्र बैंक /
गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता / अधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्क /
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम

महोदया / प्रिय महोदय,

आवर्ती लेनदेन के लिए ई-मैनडेट का प्रसंस्करण
कृपया हमारे परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.447/02.14.003/2019-20 दिनांक 21 अगस्त, 2019, तथा अन्य संबंधित परिपत्रों1 (जिन्हें समग्र रूप से "ई-मैनडेट ढांचा" कहा जाता है) का संदर्भ लें। ई- मैनडेट ढांचे  में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित है कि खाते में वास्तविक प्रभार/डेबिट से कम से कम 24 घंटे पहले जारीकर्ता ग्राहक को प्री-डेबिट अधिसूचना भेजेगा।

2. दिनांक 07 जून, 2024 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का भी संदर्भ लें, जिसमें यह घोषणा की गई थी कि फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) की स्वतः पुनःपूर्ति (ऑटो-रिप्लेनिशमेंट) को,  जो आवर्ती प्रकृति की है, लेकिन बिना किसी निश्चित आवधिकता के है, ई- मैनडेट ढांचे के तहत सुविधा प्रदान की जाएगी।

3. जब भी शेष राशि ग्राहक द्वारा निर्धारित सीमा से नीचे चली जाती है, तो फास्टैग और एनसीएमसी की स्वतः पुनःपूर्ति (ऑटो-रिप्लेनिशमेंट) को भी ई-मैन्डेट ढांचे में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। चूंकि स्वतः पुनःपूर्ति (ऑटो-रिप्लेनिशमेंट) के लिए भुगतान आवर्ती प्रकृति के होते हैं, लेकिन उनकी कोई निश्चित आवधिकता नहीं होती है, इसलिए उन्हें प्री-डेबिट अधिसूचना की आवश्यकता से छूट दी जाएगी।

4. ई-मैनडेट ढांचे के अंतर्गत दिए गए अन्य सभी निर्देश लागू रहेंगे।

5. यह परिपत्र भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 10 (2) के साथ पठित धारा 18 के अंतर्गत जारी किया गया है, और यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

भवदीय,

(गुणवीर सिंह)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक


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