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अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी)  संबंधी दिशानिर्देश - स्वामित्व प्रतिष्ठानों के खाते

आरबीआई/2011-12/511
ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.आरसीबी.बीसी.सं.70 /07.40.00/2011-12

18 अप्रैल 2012

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / राज्य और केन्द्रीय सहकारी बैंक

महोदय,

अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी)  संबंधी दिशानिर्देश - स्वामित्व प्रतिष्ठानों के खाते

कृपया स्वामित्व प्रतिष्ठानों के खाते खोलने के लिए ग्राहक पहचान प्रक्रिया से संबंधित दिनांक 9 अप्रैल 2010 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.एएमएल.सं.67/03.05.33(ई)/2009-10, दिनांक 12 मई 2010 के परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरएफ. एएमएल.बीसी.सं.83/07.40.00/2009-10, दिनांक 9 सितंबर 2010 के परिपत्र ग्राआऋवि. केका.आरआरबी.एएमएल.बीसी.सं.19/03.05.33(ई)/2010-11 तथा दिनांक 13 सितंबर 2010 के परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरएफ.एएमएल.बीसी.सं.20/07.40.00/ 2010-11 देखें ।

2. समीक्षा करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि स्वामित्व प्रतिष्ठान का खाता खोलने के लिए आवश्यक कागजात की निर्देशात्मक सूची में निम्नलिखित कागजात शामिल किए जाएँ :

  1. एकल स्वामी के नाम में पूर्ण आयकर विवरणी (न कि सिर्फ पावती), जिसमें फर्म की आय दर्शाई गई हो । विवरणी आय कर के प्राधिकारियों द्वारा विधिवत् प्रमाणित/ स्वीकृत हो ।

  2. स्वामित्व प्रतिष्ठान के नाम से बिजली, पानी और लैंडलाइन टेलीफोन बिल जैसे उपयोगिता बिल ।

भवदीय,

(सी. डी. श्रीनिवासन)
मुख्य महाप्रबंधक

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