अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) संबंधी दिशानिर्देश - स्वामित्व प्रतिष्ठानों के खाते - आरबीआई - Reserve Bank of India
अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) संबंधी दिशानिर्देश - स्वामित्व प्रतिष्ठानों के खाते
आरबीआई/2011-12/511 18 अप्रैल 2012 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय, अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) संबंधी दिशानिर्देश - स्वामित्व प्रतिष्ठानों के खाते कृपया स्वामित्व प्रतिष्ठानों के खाते खोलने के लिए ग्राहक पहचान प्रक्रिया से संबंधित दिनांक 9 अप्रैल 2010 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.एएमएल.सं.67/03.05.33(ई)/2009-10, दिनांक 12 मई 2010 के परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरएफ. एएमएल.बीसी.सं.83/07.40.00/2009-10, दिनांक 9 सितंबर 2010 के परिपत्र ग्राआऋवि. केका.आरआरबी.एएमएल.बीसी.सं.19/03.05.33(ई)/2010-11 तथा दिनांक 13 सितंबर 2010 के परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरएफ.एएमएल.बीसी.सं.20/07.40.00/ 2010-11 देखें । 2. समीक्षा करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि स्वामित्व प्रतिष्ठान का खाता खोलने के लिए आवश्यक कागजात की निर्देशात्मक सूची में निम्नलिखित कागजात शामिल किए जाएँ :
भवदीय, (सी. डी. श्रीनिवासन) |