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दिसंबर 05, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि भारत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया
5 दिसंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि भारत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 नवंबर 2022 के आदेश द्वारा दि भारत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक (बैंक) पर एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – यूसीबी के अंतर्गत जारी निदेशों के अननुपालन/ उल्लंघन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की वि
5 दिसंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि भारत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 नवंबर 2022 के आदेश द्वारा दि भारत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक (बैंक) पर एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – यूसीबी के अंतर्गत जारी निदेशों के अननुपालन/ उल्लंघन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की वि
सितंबर 07, 2022
भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा (फोरेक्स) में व्यवहार एवं फोरेक्स लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को संचालित करने वाली अप्राधिकृत संस्थाओं की सचेतक सूची जारी की
07 सितंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा (फोरेक्स) में व्यवहार एवं फोरेक्स लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को संचालित करने वाली अप्राधिकृत संस्थाओं की सचेतक सूची जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 फरवरी 2022 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से जनता को अप्राधिकृत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ईटीपी) पर फोरेक्स लेनदेन नहीं करने या अप्राधिकृत फोरेक्स लेनदेन के लिए धन विप्रेषित / जमा नहीं करने के लिए सतर्क किया था। तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक को कुछ ईटी
07 सितंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा (फोरेक्स) में व्यवहार एवं फोरेक्स लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को संचालित करने वाली अप्राधिकृत संस्थाओं की सचेतक सूची जारी की भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 फरवरी 2022 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से जनता को अप्राधिकृत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ईटीपी) पर फोरेक्स लेनदेन नहीं करने या अप्राधिकृत फोरेक्स लेनदेन के लिए धन विप्रेषित / जमा नहीं करने के लिए सतर्क किया था। तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक को कुछ ईटी
जुलाई 22, 2022
बैंकों के पास दावा न की गई जमाराशि पर आरबीआई अलर्ट
22 जुलाई 2022 बैंकों के पास दावा न की गई जमाराशि पर आरबीआई अलर्ट बचत / चालू खातों में शेषराशि जो 10 वर्षों से परिचालित नहीं की गई हैं, या वैसे सावधि जमा जिनका दावा परिपक्वता की तारीख से 10 वर्षों के भीतर नहीं किया गया है, उन्हें "दावा न की गई जमाराशि" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन राशियों को बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए "जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता" (डीईए) फंड में स्थानांतरित कर दिया जाता है। हालांकि, जमाकर्ता बाद की तारीख में भी उस बैंक (बैंक
22 जुलाई 2022 बैंकों के पास दावा न की गई जमाराशि पर आरबीआई अलर्ट बचत / चालू खातों में शेषराशि जो 10 वर्षों से परिचालित नहीं की गई हैं, या वैसे सावधि जमा जिनका दावा परिपक्वता की तारीख से 10 वर्षों के भीतर नहीं किया गया है, उन्हें "दावा न की गई जमाराशि" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन राशियों को बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए "जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता" (डीईए) फंड में स्थानांतरित कर दिया जाता है। हालांकि, जमाकर्ता बाद की तारीख में भी उस बैंक (बैंक
जुलाई 15, 2022
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई - अवधि बढ़ाना
15 जुलाई 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई - अवधि बढ़ाना दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश सं. डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I/डी-5/12.22.039/2017-18 के माध्‍यम से 17 अप्रैल 2018 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता की अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और इसे पिछली बार दिनांक 16 जुलाई 2022 तक बढ़ाया गया था।
15 जुलाई 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश– दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई - अवधि बढ़ाना दि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश सं. डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I/डी-5/12.22.039/2017-18 के माध्‍यम से 17 अप्रैल 2018 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता की अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और इसे पिछली बार दिनांक 16 जुलाई 2022 तक बढ़ाया गया था।
जून 22, 2022
मौद्रिक नीति समिति की 6 से 8 जून 2022 के दौरान हुई बैठक का कार्यवृत्त
22 जून 2022 मौद्रिक नीति समिति की 6 से 8 जून 2022 के दौरान हुई बैठक का कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अंतर्गत] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी के तहत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की छतीसवीं बैठक 6 से 8 जून 2022 के दौरान आयोजित की गई थी। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. शशांक भिड़े, माननीय वरिष्ठ सलाहकार, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, दिल्ली; डॉ. आशिमा गोयल, अवकाश प्राप्त प्रोफेसर, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट
22 जून 2022 मौद्रिक नीति समिति की 6 से 8 जून 2022 के दौरान हुई बैठक का कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अंतर्गत] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी के तहत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की छतीसवीं बैठक 6 से 8 जून 2022 के दौरान आयोजित की गई थी। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. शशांक भिड़े, माननीय वरिष्ठ सलाहकार, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, दिल्ली; डॉ. आशिमा गोयल, अवकाश प्राप्त प्रोफेसर, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट
जून 08, 2022
मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2022-23 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 6-8 जून 2022
8 जून 2022 मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2022-23 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 6-8 जून 2022 वर्तमान और उभरती समष्टि आर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के आधार पर मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (8 जून 2022) अपनी बैठक में यह निर्णय लिया है कि: चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 50 आधार अंक बढ़ाकर 4.90 प्रतिशत कर दिया जाए। परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 4.65 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 5.15
8 जून 2022 मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2022-23 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 6-8 जून 2022 वर्तमान और उभरती समष्टि आर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के आधार पर मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (8 जून 2022) अपनी बैठक में यह निर्णय लिया है कि: चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 50 आधार अंक बढ़ाकर 4.90 प्रतिशत कर दिया जाए। परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 4.65 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 5.15
जून 08, 2022
गवर्नर का वक्तव्य
8 जून 2022 गवर्नर का वक्तव्य दिनांक 4 मई 2022 के अपने वक्तव्य में, मैंने उल्लेख किया था कि जैसे-जैसे हम इस कठिन दौर से गुजरते हैं, नई वास्तविकताओं के प्रति संवेदनशील होना और उन्हें अपने विचारों में शामिल करना आवश्यक है। यूरोप में युद्ध जारी है और हम हर गुजरते दिन नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जो वर्तमान आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों को और बढ़ा रहीं है। परिणामस्वरूप, भोजन, ऊर्जा और कमोडिटी की कीमतें बढ़ी हुई हैं। विश्व के सभी देश दशकीय उच्च मुद्रास्फीति और निरंतर मांग-आ
8 जून 2022 गवर्नर का वक्तव्य दिनांक 4 मई 2022 के अपने वक्तव्य में, मैंने उल्लेख किया था कि जैसे-जैसे हम इस कठिन दौर से गुजरते हैं, नई वास्तविकताओं के प्रति संवेदनशील होना और उन्हें अपने विचारों में शामिल करना आवश्यक है। यूरोप में युद्ध जारी है और हम हर गुजरते दिन नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जो वर्तमान आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों को और बढ़ा रहीं है। परिणामस्वरूप, भोजन, ऊर्जा और कमोडिटी की कीमतें बढ़ी हुई हैं। विश्व के सभी देश दशकीय उच्च मुद्रास्फीति और निरंतर मांग-आ
जून 06, 2022
बैंककारी विनियमन अधिनियम (सहकारी समितियों के लिए यथा लागू), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर- अवधि बढ़ाना
06 जून 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम (सहकारी समितियों के लिए यथा लागू), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर- अवधि बढ़ाना नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 06 दिसंबर, 2021 के निदेश सं. DoS.CO.SUCBs-West/S2399/12.22.159/2021-22 के माध्‍यम से 06 दिसंबर 2021 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता का समय 06 जून 2022 तक था। 2. जन स
06 जून 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम (सहकारी समितियों के लिए यथा लागू), 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर- अवधि बढ़ाना नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 06 दिसंबर, 2021 के निदेश सं. DoS.CO.SUCBs-West/S2399/12.22.159/2021-22 के माध्‍यम से 06 दिसंबर 2021 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता का समय 06 जून 2022 तक था। 2. जन स
मई 27, 2022
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना
27 मई 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-4/12.22.141/2016-17 के माध्‍यम से मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को 31 अगस्त 2016 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और अंतिम बार वैधता का समय 31 मई 2022 तक बढ़ाया था।
27 मई 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-4/12.22.141/2016-17 के माध्‍यम से मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को 31 अगस्त 2016 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और अंतिम बार वैधता का समय 31 मई 2022 तक बढ़ाया था।
मई 27, 2022
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना
27 मई 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 फरवरी 2013 के निदेश सं. UBD.CO.BSD-I/D-28/12.22.2018/2012-13 के माध्‍यम से 22 फरवरी 2013 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया है और अंतिम बार वैधता का समय 31 मई 2022 तक बढ़ाया था। 2
27 मई 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 फरवरी 2013 के निदेश सं. UBD.CO.BSD-I/D-28/12.22.2018/2012-13 के माध्‍यम से 22 फरवरी 2013 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया है और अंतिम बार वैधता का समय 31 मई 2022 तक बढ़ाया था। 2

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