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अगस्त 31, 2020
रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - निदेश की अवधि का विस्तार
31 अगस्त 2020 रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - निदेश की अवधि का विस्तार रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 फरवरी 2013 के निदेश सं. UBD.CO.BSD I/D-28/12.22.218/2012-13 के माध्‍यम से 22 फरवरी 2013 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और अंतिम बार वैधता का समय 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी
31 अगस्त 2020 रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - निदेश की अवधि का विस्तार रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 फरवरी 2013 के निदेश सं. UBD.CO.BSD I/D-28/12.22.218/2012-13 के माध्‍यम से 22 फरवरी 2013 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और अंतिम बार वैधता का समय 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी
अगस्त 20, 2020
मौद्रिक नीति समिति की 4 से 6 अगस्त 2020 के दौरान हुई बैठक के कार्यवृत्त
20 अगस्त 2020 मौद्रिक नीति समिति की 4 से 6 अगस्त 2020 के दौरान हुई बैठक के कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अंतर्गत] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की चौबीसवीं बैठक 04 से 06 अगस्त 2020 के दौरान आयोजित की गई। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. चेतन घाटे, प्रोफेसर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान; डॉ. पामी दुआ, भूतपूर्व निदेशक, दिल्ली अर्थशास्त्र स्कूल; डॉ. रविन्द्र एच. ढोलकिया, भूतपूर्व
20 अगस्त 2020 मौद्रिक नीति समिति की 4 से 6 अगस्त 2020 के दौरान हुई बैठक के कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अंतर्गत] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की चौबीसवीं बैठक 04 से 06 अगस्त 2020 के दौरान आयोजित की गई। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. चेतन घाटे, प्रोफेसर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान; डॉ. पामी दुआ, भूतपूर्व निदेशक, दिल्ली अर्थशास्त्र स्कूल; डॉ. रविन्द्र एच. ढोलकिया, भूतपूर्व
अगस्त 07, 2020
रिज़र्व बैंक ने एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की
6 अगस्त 2020 रिज़र्व बैंक ने एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की 6 अगस्त 2020 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के भाग के रूप में, रिज़र्व बैंक ने 7 जून 2019 को जारी दबावग्रस्त आस्ति के समाधान संबंधी विवेकपूर्ण ढांचे के तहत विशेष विंडो के रूप में 'Covid19 से संबंधित तनाव के लिए समाधान ढांचा' की घोषणा की है। समाधान ढांचे में अन्य बातों के साथ-साथ रिज़र्व बैंक द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन भी शामिल है, ताकि समाधान योजनाओं म
6 अगस्त 2020 रिज़र्व बैंक ने एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की 6 अगस्त 2020 को मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के भाग के रूप में, रिज़र्व बैंक ने 7 जून 2019 को जारी दबावग्रस्त आस्ति के समाधान संबंधी विवेकपूर्ण ढांचे के तहत विशेष विंडो के रूप में 'Covid19 से संबंधित तनाव के लिए समाधान ढांचा' की घोषणा की है। समाधान ढांचे में अन्य बातों के साथ-साथ रिज़र्व बैंक द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन भी शामिल है, ताकि समाधान योजनाओं म
अगस्त 06, 2020
विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य
06 अगस्त 2020 विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य यह वक्तव्य वित्तीय बाजारों और अन्य हितधारकों के लिए चलनिधि समर्थन को बढ़ाने के लिए विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीति उपायों को निर्धारित करता है; ऋण क्षेत्र को मजबूत करते हुए COVID-19 व्यवधानों के कारण वित्तीय दवाब को और कम करना; ऋण के प्रवाह में सुधार; डिजिटल भुगतान को मजबूत करना; चेक भुगतान में ग्राहक सुरक्षा की बढ़ोतरी; और एक नवाचार हब क माध्यम से प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर वित्तीय क्षेत्र में नवाचारों की सु
06 अगस्त 2020 विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य यह वक्तव्य वित्तीय बाजारों और अन्य हितधारकों के लिए चलनिधि समर्थन को बढ़ाने के लिए विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीति उपायों को निर्धारित करता है; ऋण क्षेत्र को मजबूत करते हुए COVID-19 व्यवधानों के कारण वित्तीय दवाब को और कम करना; ऋण के प्रवाह में सुधार; डिजिटल भुगतान को मजबूत करना; चेक भुगतान में ग्राहक सुरक्षा की बढ़ोतरी; और एक नवाचार हब क माध्यम से प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर वित्तीय क्षेत्र में नवाचारों की सु
अगस्त 06, 2020
गवर्नर का वक्तव्य – 6 अगस्त 2020
06 अगस्त 2020 गवर्नर का वक्तव्य – 6 अगस्त 2020 मौद्रिक नीति समिति ने अपने तत्वावधान में 24 वीं बार नए मौद्रिक नीति ढांचे के तहत अपने परिचालन के चार वर्ष पूर्ण करते हुए 2020-21 की दूसरी बैठक के लिए 4, 5 और 6 अगस्त को बैठक आयोजित की। एमपीसी ने घरेलू और वैश्विक परिस्थितियों के बीच विस्तार किया और भारत और दुनिया के लिए समग्र दृष्टिकोण पर उनके प्रभाव को बढ़ाया। अपने विचार-विमर्श के अंत में, एमपीसी ने सर्वसम्मति से 4 प्रतिशत की पॉलिसी रेपो दर को अपरिवर्तित रखने के लिए वोट कि
06 अगस्त 2020 गवर्नर का वक्तव्य – 6 अगस्त 2020 मौद्रिक नीति समिति ने अपने तत्वावधान में 24 वीं बार नए मौद्रिक नीति ढांचे के तहत अपने परिचालन के चार वर्ष पूर्ण करते हुए 2020-21 की दूसरी बैठक के लिए 4, 5 और 6 अगस्त को बैठक आयोजित की। एमपीसी ने घरेलू और वैश्विक परिस्थितियों के बीच विस्तार किया और भारत और दुनिया के लिए समग्र दृष्टिकोण पर उनके प्रभाव को बढ़ाया। अपने विचार-विमर्श के अंत में, एमपीसी ने सर्वसम्मति से 4 प्रतिशत की पॉलिसी रेपो दर को अपरिवर्तित रखने के लिए वोट कि
अगस्त 06, 2020
दिन की समाप्ति पर एलएएफ परिचालन के लिए स्वचालित स्वीप-इन और स्वीप-आउट (एएसआईएसओ) सुविधा प्रारंभ की गई
6 अगस्त 2020 दिन की समाप्ति पर एलएएफ परिचालन के लिए स्वचालित स्वीप-इन और स्वीप-आउट (एएसआईएसओ) सुविधा प्रारंभ की गई COVID-19 के कारण होने वाले व्यवधानों के संबंध में मानव संसाधन परिनियोजन का अनुकूलन करने और पात्र एलएएफ / एमएसएफ प्रतिभागियों को अपने दिन की समाप्ति पर नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) शेष के प्रबंधन में अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने अपने ई-कुबेर सिस्टम में वैकल्पिक स्वचालित स्वीप-इन और स्वीप-आउट (एएसआईएसओ) सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया ह
6 अगस्त 2020 दिन की समाप्ति पर एलएएफ परिचालन के लिए स्वचालित स्वीप-इन और स्वीप-आउट (एएसआईएसओ) सुविधा प्रारंभ की गई COVID-19 के कारण होने वाले व्यवधानों के संबंध में मानव संसाधन परिनियोजन का अनुकूलन करने और पात्र एलएएफ / एमएसएफ प्रतिभागियों को अपने दिन की समाप्ति पर नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) शेष के प्रबंधन में अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने अपने ई-कुबेर सिस्टम में वैकल्पिक स्वचालित स्वीप-इन और स्वीप-आउट (एएसआईएसओ) सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया ह
अगस्त 06, 2020
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्वानुमान सर्वेक्षणों के परिणाम जारी किए
06 अगस्त 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्वानुमान सर्वेक्षणों के परिणाम जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित सर्वेक्षणों के परिणाम जारी किए: उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीएसएस) – जुलाई 2020 परिवार मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण (आईईएसएच) – जुलाई 2020 विनिर्माण क्षेत्र पर ओबीआईसीयूएस सर्वेक्षण - 2019-20 की चौथी तिमाही 2020-21 की पहली तिमाही के लिए विनिर्माण क्षेत्र का औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण समष्टि आर्थिक सूचकांकों पर व्यावसायिक प
06 अगस्त 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्वानुमान सर्वेक्षणों के परिणाम जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित सर्वेक्षणों के परिणाम जारी किए: उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीएसएस) – जुलाई 2020 परिवार मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण (आईईएसएच) – जुलाई 2020 विनिर्माण क्षेत्र पर ओबीआईसीयूएस सर्वेक्षण - 2019-20 की चौथी तिमाही 2020-21 की पहली तिमाही के लिए विनिर्माण क्षेत्र का औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण समष्टि आर्थिक सूचकांकों पर व्यावसायिक प
अगस्त 06, 2020
मौद्रिक नीति समिति वक्तव्य, 2020-21 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 4 से 6 अगस्त 2020
06 अगस्त 2020 मौद्रिक नीति समिति वक्तव्य, 2020-21 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 4 से 6 अगस्त 2020 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (6 अगस्त 2020) अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि: चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए; नतीजतन, एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर 3.35 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर अपरिवर्ति
06 अगस्त 2020 मौद्रिक नीति समिति वक्तव्य, 2020-21 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 4 से 6 अगस्त 2020 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (6 अगस्त 2020) अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि: चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए; नतीजतन, एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर 3.35 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर अपरिवर्ति
अगस्त 01, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 A के अंतर्गत निदेश – शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, ईचलकरंजी, कोल्हापूर, महाराष्ट्र
1 अगस्त 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 A के अंतर्गत निदेश – शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, ईचलकरंजी, कोल्हापूर, महाराष्ट्र शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, ईचलकरंजी, कोल्हापूर, महाराष्ट्र को दिनांक 18 मई 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-6/12.22.351/2017-18 के माध्‍यम से दिनांक 19 मई 2018 को कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय- समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 21 मई 2020 के नि
1 अगस्त 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 A के अंतर्गत निदेश – शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, ईचलकरंजी, कोल्हापूर, महाराष्ट्र शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, ईचलकरंजी, कोल्हापूर, महाराष्ट्र को दिनांक 18 मई 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-6/12.22.351/2017-18 के माध्‍यम से दिनांक 19 मई 2018 को कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय- समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 21 मई 2020 के नि
जुलाई 30, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – दी कपोल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
30 जुलाई 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – दी कपोल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दी कपोल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-9/12.22.111/2016-17 के माध्‍यम से 30 मार्च 2017 को कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। उक्त निदेशों की वैधता समय-समय पर जारी किए गए निदेशों जिनमें अंतिम रूप से दिना
30 जुलाई 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – दी कपोल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दी कपोल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-9/12.22.111/2016-17 के माध्‍यम से 30 मार्च 2017 को कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। उक्त निदेशों की वैधता समय-समय पर जारी किए गए निदेशों जिनमें अंतिम रूप से दिना

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