पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
प्रेस प्रकाशनी
अक्तूबर 25, 2021
मौद्रिक नीति समिति की 6 से 8 अक्टूबर 2021 के दौरान हुई बैठक के कार्यवृत्त
22 अक्टूबर 2021 मौद्रिक नीति समिति की 6 से 8 अक्टूबर 2021 के दौरान हुई बैठक के कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अंतर्गत] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीसवीं बैठक 6 से 8 अक्टूबर 2021 के दौरान आयोजित की गई। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. शशांक भिडे, वरिष्ठ सलाहकार, नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, दिल्ली; डॉ. आशिमा गोयल, अवकाश प्राप्त प्रोफेसर, इंदिरा गांधी इंस्ट
22 अक्टूबर 2021 मौद्रिक नीति समिति की 6 से 8 अक्टूबर 2021 के दौरान हुई बैठक के कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अंतर्गत] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीसवीं बैठक 6 से 8 अक्टूबर 2021 के दौरान आयोजित की गई। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. शशांक भिडे, वरिष्ठ सलाहकार, नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, दिल्ली; डॉ. आशिमा गोयल, अवकाश प्राप्त प्रोफेसर, इंदिरा गांधी इंस्ट
अक्तूबर 08, 2021
मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2021-22 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 6-8 अक्टूबर 2021
8 अक्टूबर 2021 मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2021-22 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 6-8 अक्टूबर 2021 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (8 अक्टूबर 2021) अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिआर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के आधार पर यह निर्णय लिया है कि : चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए। एलएएफ़ के तहत रिवर्स रेपो दर बिना किसी परिवर्तन के 3.35 प्रतिशत पर और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) दर एवं बैंक दर 4.25 प्रत
8 अक्टूबर 2021 मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2021-22 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 6-8 अक्टूबर 2021 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (8 अक्टूबर 2021) अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिआर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के आधार पर यह निर्णय लिया है कि : चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए। एलएएफ़ के तहत रिवर्स रेपो दर बिना किसी परिवर्तन के 3.35 प्रतिशत पर और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) दर एवं बैंक दर 4.25 प्रत
अक्तूबर 08, 2021
गवर्नर का वक्तव्य : 8 अक्तूबर 2021
8 अक्तूबर 2021 गवर्नर का वक्तव्य : 8 अक्तूबर 2021 महामारी की शुरुआत के बाद से यह मेरा बारहवां वक्तव्य है। इनमें से दो वक्तव्य मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) चक्र से बाहर थे - एक अप्रैल 2020 में कोविड-19 संकट के प्रकोप पर और दूसरा मई 2021 में दूसरी लहर के चरम पर। इसके अलावा, दो अवसरों पर – मार्च और मई 2020 – एमपीसी की बैठक को अर्थव्यवस्था को महामारी के कहर से बचाने के लिए पूर्वक्रीत कार्य करने के लिए आगे बढ़ाना पड़ा। इस अवधि के दौरान, रिज़र्व बैंक ने अद्वितीय संकट से निपट
8 अक्तूबर 2021 गवर्नर का वक्तव्य : 8 अक्तूबर 2021 महामारी की शुरुआत के बाद से यह मेरा बारहवां वक्तव्य है। इनमें से दो वक्तव्य मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) चक्र से बाहर थे - एक अप्रैल 2020 में कोविड-19 संकट के प्रकोप पर और दूसरा मई 2021 में दूसरी लहर के चरम पर। इसके अलावा, दो अवसरों पर – मार्च और मई 2020 – एमपीसी की बैठक को अर्थव्यवस्था को महामारी के कहर से बचाने के लिए पूर्वक्रीत कार्य करने के लिए आगे बढ़ाना पड़ा। इस अवधि के दौरान, रिज़र्व बैंक ने अद्वितीय संकट से निपट
सितंबर 24, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री आनंद को-ऑपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
24 सितंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री आनंद को-ऑपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार श्री आनंद को-ऑपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 जून 2019 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-16/12.22.474/2018-19 के माध्यम से 25 जून 2019 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया है और आखिरी बा
24 सितंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – श्री आनंद को-ऑपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार श्री आनंद को-ऑपेरटिव बैंक लि., चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 जून 2019 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-16/12.22.474/2018-19 के माध्यम से 25 जून 2019 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया है और आखिरी बा
अगस्त 22, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
31 अगस्त 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 फरवरी 2013 के निदेश सं. UBD.CO.BSD-I/D-28/12.22.2018/2012-13 के माध्यम से 22 फरवरी 2013 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया है और आखिरी बार वैधता का समय 31 अगस्त 2021 तक ब
31 अगस्त 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार रूपी को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 फरवरी 2013 के निदेश सं. UBD.CO.BSD-I/D-28/12.22.2018/2012-13 के माध्यम से 22 फरवरी 2013 की कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया है और आखिरी बार वैधता का समय 31 अगस्त 2021 तक ब
अगस्त 20, 2021
मौद्रिक नीति समिति की 4-6 अगस्त 2021 के दौरान हुई बैठक के कार्यवृत्त
20 अगस्त 2021 मौद्रिक नीति समिति की 4-6 अगस्त 2021 के दौरान हुई बैठक के कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अंतर्गत] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीसवीं बैठक 4 से 6 अगस्त 2021 के दौरान आयोजित की गई। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. शशांक भिडे, वरिष्ठ सलाहकार, नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, दिल्ली; डॉ. आशिमा गोयल, प्रोफेसर, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिस
20 अगस्त 2021 मौद्रिक नीति समिति की 4-6 अगस्त 2021 के दौरान हुई बैठक के कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अंतर्गत] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीसवीं बैठक 4 से 6 अगस्त 2021 के दौरान आयोजित की गई। 2. बैठक में सभी सदस्य – डॉ. शशांक भिडे, वरिष्ठ सलाहकार, नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, दिल्ली; डॉ. आशिमा गोयल, प्रोफेसर, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिस
अगस्त 06, 2021
मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2021-22 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 4-6 अगस्त 2021
6 अगस्त 2021 मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2021-22 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 4-6 अगस्त 2021 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (6 अगस्त 2021) अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिआर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के आधार पर यह निर्णय लिया है कि : चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए। परिणामस्वरूप, एलएएफ़ के तहत रिवर्स रेपो दर बिना किसी परिवर्तन के 3.35 प्रतिशत पर और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) दर एवं बैंक दर 4
6 अगस्त 2021 मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2021-22 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 4-6 अगस्त 2021 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (6 अगस्त 2021) अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिआर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के आधार पर यह निर्णय लिया है कि : चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए। परिणामस्वरूप, एलएएफ़ के तहत रिवर्स रेपो दर बिना किसी परिवर्तन के 3.35 प्रतिशत पर और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) दर एवं बैंक दर 4
अगस्त 06, 2021
विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य
06 अगस्त 2021 विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य यह वक्तव्य चलनिधि और विनियामक उपायों सहित विभिन्न विकासात्मक उपायों को निर्धारित करता है। I. चलनिधि उपाय 1. ऑन टैप टीएलटीआरओ योजना – समय- सीमा का विस्तार विशिष्ट क्षेत्रों, जिसका पिछली और आगे दोनों से जुड़ाव हैं और जिनका संवृद्धि पर गुणक प्रभाव पड़ता है, में गतिविधि के पुनरुद्धार पर चलनिधि उपायों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 9 अक्टूबर 2020 को पांच क्षेत्रों के लिए ऑन टैप टीएलटीआरओ योजना की घोष
06 अगस्त 2021 विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य यह वक्तव्य चलनिधि और विनियामक उपायों सहित विभिन्न विकासात्मक उपायों को निर्धारित करता है। I. चलनिधि उपाय 1. ऑन टैप टीएलटीआरओ योजना – समय- सीमा का विस्तार विशिष्ट क्षेत्रों, जिसका पिछली और आगे दोनों से जुड़ाव हैं और जिनका संवृद्धि पर गुणक प्रभाव पड़ता है, में गतिविधि के पुनरुद्धार पर चलनिधि उपायों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 9 अक्टूबर 2020 को पांच क्षेत्रों के लिए ऑन टैप टीएलटीआरओ योजना की घोष
अगस्त 06, 2021
गवर्नर का वक्तव्य : 6 अगस्त 2021
6 अगस्त 2021 गवर्नर का वक्तव्य : 6 अगस्त 2021 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक 4, 5 और 6 अगस्त 2021 को हुई। उभरती घरेलू और वैश्विक समष्टि आर्थिक तथा वित्तीय स्थितियों एवं संभावनाओं के आकलन के आधार पर, एमपीसी ने नीति रेपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया। एमपीसी ने 5 - 1 के बहुमत से यह भी निर्णय लिया कि यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति भविष्य में लक्ष्य के भीतर बनी रहे, एमपीसी ने टिकाऊ आधार पर संवृद्धि को बनाए रखने एवं अर्थव्यव
6 अगस्त 2021 गवर्नर का वक्तव्य : 6 अगस्त 2021 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक 4, 5 और 6 अगस्त 2021 को हुई। उभरती घरेलू और वैश्विक समष्टि आर्थिक तथा वित्तीय स्थितियों एवं संभावनाओं के आकलन के आधार पर, एमपीसी ने नीति रेपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया। एमपीसी ने 5 - 1 के बहुमत से यह भी निर्णय लिया कि यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति भविष्य में लक्ष्य के भीतर बनी रहे, एमपीसी ने टिकाऊ आधार पर संवृद्धि को बनाए रखने एवं अर्थव्यव
अगस्त 03, 2021
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सर्जेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बैंक लिमिटेड., शिराला, जि.सांगली, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
03 अगस्त 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सर्जेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बैंक लिमिटेड., शिराला, जि.सांगली, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार सर्जेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बँक लिमिटेड., शिराला, जि.सांगली, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 03 फरवरी 2021 के निदेश सं. DOS.CO.UCBs-West/D-1/12.07.157/2020-21 के माध्यम से 03 फरवरी 2021 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। 2. जन साधारण के सूच
03 अगस्त 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – सर्जेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बैंक लिमिटेड., शिराला, जि.सांगली, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार सर्जेरावदादा नाईक शिराला सहकारी बँक लिमिटेड., शिराला, जि.सांगली, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 03 फरवरी 2021 के निदेश सं. DOS.CO.UCBs-West/D-1/12.07.157/2020-21 के माध्यम से 03 फरवरी 2021 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनो तक निदेशाधीन रखा गया था। 2. जन साधारण के सूच
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: