प्रेस प्रकाशनी - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनी
जून 22, 2020
रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेनदेनों के सुरक्षित उपयोग पर जनता के सदस्यों को सतर्क किया
22 जून 2020 रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेनदेनों के सुरक्षित उपयोग पर जनता के सदस्यों को सतर्क किया डिजिटल लेनदेन की सुरक्षितता उनके उपयोगकर्ताओं के लिए सर्वोपरि महत्व की है। रिजर्व बैंक ने बैंक के प्रमुख कार्यक्रम "आरबीआई कहता है" के माध्यम से प्रिंट और दृक – श्राव्य माध्यमों में लगातार और सक्रिय रूप से डिजिटल जागरूकता अभियान चलाकर इसे सुनिश्चित करने के लिए कई तंत्रों को स्थापित किया है। हाल के दिनों में धोखेबाजों द्वारा इन उपयोगकर्ताओं को कथित रूप से केवाईसी आवश्यकताओं को
22 जून 2020 रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेनदेनों के सुरक्षित उपयोग पर जनता के सदस्यों को सतर्क किया डिजिटल लेनदेन की सुरक्षितता उनके उपयोगकर्ताओं के लिए सर्वोपरि महत्व की है। रिजर्व बैंक ने बैंक के प्रमुख कार्यक्रम "आरबीआई कहता है" के माध्यम से प्रिंट और दृक – श्राव्य माध्यमों में लगातार और सक्रिय रूप से डिजिटल जागरूकता अभियान चलाकर इसे सुनिश्चित करने के लिए कई तंत्रों को स्थापित किया है। हाल के दिनों में धोखेबाजों द्वारा इन उपयोगकर्ताओं को कथित रूप से केवाईसी आवश्यकताओं को
जून 15, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल - रायगड, महाराष्ट्र
15 जून 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल - रायगड, महाराष्ट्र जन साधारण के सूचनार्थ एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा धारा 56 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 15 जून 2020 के निदेश संदर्भ संख्या. डीओएस.सीओ.यूसीबीए
15 जून 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लि., पनवेल - रायगड, महाराष्ट्र जन साधारण के सूचनार्थ एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा धारा 56 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 15 जून 2020 के निदेश संदर्भ संख्या. डीओएस.सीओ.यूसीबीए
जून 09, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश-दि कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड,कराड़, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
09 जून 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश-दि कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड,कराड़, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार दि कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड.,कराड़, महाराष्ट्र को दिनांक 7 नवम्बर 2017 के निदेश सं. डीसीबीएस .सीओ.बीएसडी-1/डी-4/12.22.126/2017-18 के माध्यम से 9 नवम्बर 2017 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। इस निदेश की वैधता समय-समय पर जारी किए गए निदेशों द्वारा अ
09 जून 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश-दि कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड,कराड़, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार दि कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड.,कराड़, महाराष्ट्र को दिनांक 7 नवम्बर 2017 के निदेश सं. डीसीबीएस .सीओ.बीएसडी-1/डी-4/12.22.126/2017-18 के माध्यम से 9 नवम्बर 2017 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। इस निदेश की वैधता समय-समय पर जारी किए गए निदेशों द्वारा अ
जून 05, 2020
मौद्रिक नीति समिति की 20 से 22 मई 2020 के दौरान हुई बैठक के कार्यवृत्त
05 जून 2020 मौद्रिक नीति समिति की 20 से 22 मई 2020 के दौरान हुई बैठक के कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अंतर्गत] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तेईसवीं बैठक 20 से 22 मई 2020 के दौरान आयोजित की गई; आरंभ में यह बैठक 3 से 5 जून 2020 के लिए निर्धारित थी लेकिन COVID-19 महामारी के मद्देनज़र इसे निर्धारित समय से पहले 20 से 22 मई 2020 के दौरान आयोजित किया गया। 2. बैठक में सभी स
05 जून 2020 मौद्रिक नीति समिति की 20 से 22 मई 2020 के दौरान हुई बैठक के कार्यवृत्त [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अंतर्गत] भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तेईसवीं बैठक 20 से 22 मई 2020 के दौरान आयोजित की गई; आरंभ में यह बैठक 3 से 5 जून 2020 के लिए निर्धारित थी लेकिन COVID-19 महामारी के मद्देनज़र इसे निर्धारित समय से पहले 20 से 22 मई 2020 के दौरान आयोजित किया गया। 2. बैठक में सभी स
मई 28, 2020
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र
28 मई 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को दिनांक 21 फ़रवरी 2013 के निदेश सं.यूबीडी.सीओ.बीएसडी.-I/डी-28/12.22.218/2012-13 के माध्यम से दिनांक 22 फ़रवरी 2013 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को दिनांक 26 फ़रवरी 2020 के आदेश सं.डीओआर
28 मई 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को दिनांक 21 फ़रवरी 2013 के निदेश सं.यूबीडी.सीओ.बीएसडी.-I/डी-28/12.22.218/2012-13 के माध्यम से दिनांक 22 फ़रवरी 2013 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधी को दिनांक 26 फ़रवरी 2020 के आदेश सं.डीओआर
मई 27, 2020
शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जारी निदेश - अवधि का विस्तार
27 मई 2020 शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जारी निदेश - अवधि का विस्तार शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 19 मई 2018 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन (दिनांक 18 मई 2018 के निदेश सं. डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आई/डी-6/12.22.351/2017-18 के माध्यम से) रखा गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के
27 मई 2020 शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को जारी निदेश - अवधि का विस्तार शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, जि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 19 मई 2018 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन (दिनांक 18 मई 2018 के निदेश सं. डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-आई/डी-6/12.22.351/2017-18 के माध्यम से) रखा गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के
मई 22, 2020
मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 20 से 22 मई 2020
22 मई 2020 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 20 से 22 मई 2020 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (22 मई 2020) अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि: चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.40 प्रतिशत से 40 आधार अंक कम करके तत्काल प्रभाव से 4.0 प्रतिशत कर दिया जाए; तदनुसार, सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 4.65 प्रतिशत से घटकर 4.25 प्रतिशत हो गई; और एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती
22 मई 2020 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 20 से 22 मई 2020 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (22 मई 2020) अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि: चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.40 प्रतिशत से 40 आधार अंक कम करके तत्काल प्रभाव से 4.0 प्रतिशत कर दिया जाए; तदनुसार, सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 4.65 प्रतिशत से घटकर 4.25 प्रतिशत हो गई; और एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती
मई 22, 2020
विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य - 22 मई 2020
22 मई 2020 विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य - 22 मई 2020 यह वक्तव्य बाजारों और बाजार सहभागियों के कामकाज में सुधार; निर्यात और आयात को बढ़ावा देने के उपाय; COVID-19 व्यवधानों के कारण वित्तीय दबाव को कम करने के लिए ऋण सेवा पर राहत प्रदान करने और कार्यशील पूंजी तक पहुंच में सुधार; और राज्य सरकारों को हो रही वित्तीय कठिनाइयों को कम करने हेतु विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीति उपायों को निर्धारित करता है। I. बाजार की कार्यप्रणाली में सुधार के उपाय इन उप
22 मई 2020 विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य - 22 मई 2020 यह वक्तव्य बाजारों और बाजार सहभागियों के कामकाज में सुधार; निर्यात और आयात को बढ़ावा देने के उपाय; COVID-19 व्यवधानों के कारण वित्तीय दबाव को कम करने के लिए ऋण सेवा पर राहत प्रदान करने और कार्यशील पूंजी तक पहुंच में सुधार; और राज्य सरकारों को हो रही वित्तीय कठिनाइयों को कम करने हेतु विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीति उपायों को निर्धारित करता है। I. बाजार की कार्यप्रणाली में सुधार के उपाय इन उप
मई 08, 2020
पहली छमाही की शेष अवधि के लिए विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम हेतु संशोधित कैलेंडर (11 मई-30 सितंबर 2020)
08 मई 2020 पहली छमाही की शेष अवधि के लिए विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम हेतु संशोधित कैलेंडर (11 मई-30 सितंबर 2020) केंद्र सरकार की नकद स्थिति और आवश्यकताओं की समीक्षा करने के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार ने, वित्त वर्ष 2020-21 (11 मई- 30 सितंबर 2020) की पहली छमाही की शेष अवधि के लिए सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम के लिए सांकेतिक कैलेंडर को संशोधित करने का निर्णय लिया है। संशोधित निर्गम कैलेंडर निम्नानुसार है। भारत सरकार क
08 मई 2020 पहली छमाही की शेष अवधि के लिए विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम हेतु संशोधित कैलेंडर (11 मई-30 सितंबर 2020) केंद्र सरकार की नकद स्थिति और आवश्यकताओं की समीक्षा करने के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार ने, वित्त वर्ष 2020-21 (11 मई- 30 सितंबर 2020) की पहली छमाही की शेष अवधि के लिए सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम के लिए सांकेतिक कैलेंडर को संशोधित करने का निर्णय लिया है। संशोधित निर्गम कैलेंडर निम्नानुसार है। भारत सरकार क
मई 01, 2020
शिवजीराव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को जारी निदेश - अवधि का विस्तार
1 मई 2020 शिवजीराव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को जारी निदेश - अवधि का विस्तार शिवजीराव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के (दिनांक 03 मई 2019 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-14/12.22.254/2018-19) के माध्यम से दिनांक 4 मई 2019 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा
1 मई 2020 शिवजीराव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को जारी निदेश - अवधि का विस्तार शिवजीराव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के (दिनांक 03 मई 2019 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-14/12.22.254/2018-19) के माध्यम से दिनांक 4 मई 2019 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 29, 2025