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अक्‍तूबर 03, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मणिनगर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

3 अक्तूबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मणिनगर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 1 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा मणिनगर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना' और 'सहकारी बैंक - जमाराशि पर ब्याज दर' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराएँ 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

3 अक्तूबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मणिनगर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 1 सितंबर 2023 के आदेश द्वारा मणिनगर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना' और 'सहकारी बैंक - जमाराशि पर ब्याज दर' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराएँ 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

अक्‍तूबर 03, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सर्वोदय सहकारी बैंक लिमिटेड, मोदसा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

3 अक्तूबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सर्वोदय सहकारी बैंक लिमिटेड, मोदसा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि सर्वोदय सहकारी बैंक लिमिटेड, मोदसा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम- जमानतदार/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक- स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं को ऋण और अग्रिम जिनमें उनके हित हों', 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना' और 'जमाराशियों पर ब्याज दर- निदेश 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹6.00 लाख (छह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

3 अक्तूबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सर्वोदय सहकारी बैंक लिमिटेड, मोदसा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि सर्वोदय सहकारी बैंक लिमिटेड, मोदसा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम- जमानतदार/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक- स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं को ऋण और अग्रिम जिनमें उनके हित हों', 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना' और 'जमाराशियों पर ब्याज दर- निदेश 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹6.00 लाख (छह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

अक्‍तूबर 03, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि जनता को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गोधरा, जिला पंचमहल, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

3 अक्तूबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि जनता को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गोधरा, जिला पंचमहल, गुजरात
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि जनता को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गोधरा, जिला पंचमहल, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'न्यासों और संस्थाओं को दान जहां निदेशक, उनके रिश्तेदार पद पर हैं या हित रखते हैं' और 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम- जमानतदार/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक- स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं को ऋण और अग्रिम जिनमें उनके हित हों' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.50 लाख (तीन लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण तथा निरीक्षण रिपोर्ट, जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, पता चला कि बैंक ने (i) एक न्यास, जिसमें बैंक का एक निदेशक न्यासी था, को दान दिया और (ii) ऐसे ऋण स्वीकृत किए, जिनमें बैंक के निदेशकों के रिश्तेदार गारंटीकर्ता थे। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान इसके द्वारा की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त निदेशों के उल्लंघन का उपरोक्त आरोप सिद्ध हुआ है और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1030

3 अक्तूबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि जनता को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गोधरा, जिला पंचमहल, गुजरात
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि जनता को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गोधरा, जिला पंचमहल, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'न्यासों और संस्थाओं को दान जहां निदेशक, उनके रिश्तेदार पद पर हैं या हित रखते हैं' और 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम- जमानतदार/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक- स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं को ऋण और अग्रिम जिनमें उनके हित हों' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.50 लाख (तीन लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण तथा निरीक्षण रिपोर्ट, जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, पता चला कि बैंक ने (i) एक न्यास, जिसमें बैंक का एक निदेशक न्यासी था, को दान दिया और (ii) ऐसे ऋण स्वीकृत किए, जिनमें बैंक के निदेशकों के रिश्तेदार गारंटीकर्ता थे। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान इसके द्वारा की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त निदेशों के उल्लंघन का उपरोक्त आरोप सिद्ध हुआ है और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1030

अक्‍तूबर 03, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने धानेरा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धानेरा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

3 अक्तूबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने धानेरा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धानेरा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा धानेरा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धानेरा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम, 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम- जमानतदार/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक- स्पष्टीकरण' और 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹6.50 लाख (छह लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण तथा निरीक्षण रिपोर्ट, जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, पता चला कि बैंक ने (i) अपने निदेशकों/ उनके रिश्तेदारों और साथ ही, जिसमें उनके रिश्तेदार गारंटीकर्ता थे, को ऋण सुविधाएं स्वीकृत कीं (ii) विवेकपूर्ण अंतर-बैंक (सकल) एक्सपोज़र सीमा का उल्लंघन किया, और (iii) विवेकपूर्ण अंतर-बैंक काउंटर-पार्टी एक्सपोज़र सीमा का उल्लंघन किया। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान इसके द्वारा की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन का उपरोक्त आरोप सिद्ध हुआ है और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1033

3 अक्तूबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने धानेरा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धानेरा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा धानेरा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धानेरा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम, 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम- जमानतदार/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक- स्पष्टीकरण' और 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹6.50 लाख (छह लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण तथा निरीक्षण रिपोर्ट, जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, पता चला कि बैंक ने (i) अपने निदेशकों/ उनके रिश्तेदारों और साथ ही, जिसमें उनके रिश्तेदार गारंटीकर्ता थे, को ऋण सुविधाएं स्वीकृत कीं (ii) विवेकपूर्ण अंतर-बैंक (सकल) एक्सपोज़र सीमा का उल्लंघन किया, और (iii) विवेकपूर्ण अंतर-बैंक काउंटर-पार्टी एक्सपोज़र सीमा का उल्लंघन किया। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान इसके द्वारा की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन का उपरोक्त आरोप सिद्ध हुआ है और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1033

सितंबर 21, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सिटीजन्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जम्मू पर मौद्रिक दंड लगाया

21 सितंबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सिटीजन्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जम्मू
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि सिटीजन्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जम्मू (बैंक) पर 'पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ)' के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों तथा 'एक्सपोजर मानदंड एवं सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक’ के अंतर्गत जारी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹6.00 लाख (छह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

21 सितंबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि सिटीजन्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जम्मू
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि सिटीजन्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जम्मू (बैंक) पर 'पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ)' के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों तथा 'एक्सपोजर मानदंड एवं सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक’ के अंतर्गत जारी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹6.00 लाख (छह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

सितंबर 18, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने लालबाग को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वडोदरा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

18 सितंबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने लालबाग को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वडोदरा, गुजरात
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा लालबाग को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वडोदरा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि रखना' और 'भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंक - जमाराशि पर ब्याज दर) निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

18 सितंबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने लालबाग को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वडोदरा, गुजरात
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा लालबाग को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वडोदरा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि रखना' और 'भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंक - जमाराशि पर ब्याज दर) निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

सितंबर 18, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि हारिज नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, हारिज, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

18 सितंबर 2023 तीय रिज़र्व बैंक ने दि हारिज नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, हारिज, गुजरात र मौद्रिक दंड लगाया तीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि हारिज नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, हारिज, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘आरक्षित दी निधि अनुपात (सीआरआर) का रखरखाव', 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना', और 'जमाराशि पर ब्याज दर – निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

18 सितंबर 2023 तीय रिज़र्व बैंक ने दि हारिज नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, हारिज, गुजरात र मौद्रिक दंड लगाया तीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि हारिज नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, हारिज, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘आरक्षित दी निधि अनुपात (सीआरआर) का रखरखाव', 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना', और 'जमाराशि पर ब्याज दर – निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

सितंबर 18, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ मेहसाना लिमिटेड, मेहसाना, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

18 सितंबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ मेहसाना लिमिटेड, मेहसाना, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ मेहसाना लिमिटेड, मेहसाना, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम’ तथा ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशियाँ रखना’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.50 लाख (तीन लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

18 सितंबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ मेहसाना लिमिटेड, मेहसाना, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ मेहसाना लिमिटेड, मेहसाना, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम’ तथा ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशियाँ रखना’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹3.50 लाख (तीन लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

सितंबर 14, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वाघोडिया अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला वडोदरा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

14 सितंबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वाघोडिया अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला वडोदरा, गुजरात
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि वाघोडिया अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला वडोदरा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम'; 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि रखना' और 'भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंक - जमा पर ब्याज दर) निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण तथा निरीक्षण रिपोर्ट, उससे संबंधित जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट और संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, पता चला कि बैंक ने (i) उन व्यक्तियों को ऋण सुविधाएं स्वीकृत की थीं जहां उसके निदेशकों के रिश्तेदार गारंटीकर्ता के रूप में थे, (ii) विवेकपूर्ण अंतर-बैंक काउंटर-पार्टी एक्सपोज़र सीमा का उल्लंघन किया, (iii) परिपक्व आवर्ती जमा पर, परिपक्वता की तारीख से चुकौती की तारीख तक, बचत जमा पर लागू दर या अनुबंधित ब्याज दर पर, जो भी कम हो, ब्याज का भुगतान नहीं किया, और (iv) रविवार/ छुट्टियों/ गैर-कारोबारी कार्य दिवसों, जिस दिन वह परिपक्व हो गया था और जिसे अगले कार्य दिवसों पर चुकाया गया, के लिए सावधि जमा पर ब्याज का भुगतान नहीं किया। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन का उपरोक्त आरोप सिद्ध हुआ है और बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/921

14 सितंबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वाघोडिया अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला वडोदरा, गुजरात
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि वाघोडिया अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला वडोदरा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम'; 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि रखना' और 'भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंक - जमा पर ब्याज दर) निदेश, 2016' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण तथा निरीक्षण रिपोर्ट, उससे संबंधित जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट और संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, पता चला कि बैंक ने (i) उन व्यक्तियों को ऋण सुविधाएं स्वीकृत की थीं जहां उसके निदेशकों के रिश्तेदार गारंटीकर्ता के रूप में थे, (ii) विवेकपूर्ण अंतर-बैंक काउंटर-पार्टी एक्सपोज़र सीमा का उल्लंघन किया, (iii) परिपक्व आवर्ती जमा पर, परिपक्वता की तारीख से चुकौती की तारीख तक, बचत जमा पर लागू दर या अनुबंधित ब्याज दर पर, जो भी कम हो, ब्याज का भुगतान नहीं किया, और (iv) रविवार/ छुट्टियों/ गैर-कारोबारी कार्य दिवसों, जिस दिन वह परिपक्व हो गया था और जिसे अगले कार्य दिवसों पर चुकाया गया, के लिए सावधि जमा पर ब्याज का भुगतान नहीं किया। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन का उपरोक्त आरोप सिद्ध हुआ है और बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/921

सितंबर 14, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि बेचाराजी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला मेहसाणा, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

14 सितंबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि बेचाराजी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला मेहसाणा, गुजरात
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि बेचाराजी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला मेहसाणा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि रखने' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

14 सितंबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि बेचाराजी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला मेहसाणा, गुजरात
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि बेचाराजी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला मेहसाणा, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि रखने' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

सितंबर 14, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वीरमगाम मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वीरमगाम, जिला. अहमदाबाद, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

14 सितंबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वीरमगाम मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वीरमगाम, जिला.
अहमदाबाद, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि वीरमगाम मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वीरमगाम, जिला. अहमदाबाद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण', 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना' संबंधी निदेशों और पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

14 सितंबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वीरमगाम मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वीरमगाम, जिला.
अहमदाबाद, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि वीरमगाम मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वीरमगाम, जिला. अहमदाबाद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण', 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि रखना' संबंधी निदेशों और पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

अगस्त 24, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मिदनापुर पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल पर मौद्रिक दंड लगाया

The Reserve Bank of India (RBI) has imposed, by an order dated August 14, 2023, a monetary penalty of ₹2.00 lakh (Rupees Two Lakh only) on The Midnapore People’s Co-operative Bank Ltd., West Bengal (the bank) for non-compliance with the directions issued by RBI on ‘Exposure Norms and Statutory / Other Restrictions – UCBs’ and ‘Know Your Customer (KYC) Direction, 2016’. This penalty has been imposed in exercise of powers vested in RBI under the provisions of Section 47 A (1) (c) read with Section 46 (4) (i) and Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949.

अगस्त 21, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने देविका अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उधमपुर, जम्मू और कश्मीर पर मौद्रिक दंड लगाया

The Reserve Bank of India (RBI) has imposed, by an order dated August 14, 2023, a monetary penalty of ₹3.00 lakh (Rupees Three Lakh only) on Devika Urban Co-operative Bank Ltd., Udhampur, J & K (the bank) for non-compliance with the directions issued by RBI on sanction of loans and advances to directors, relatives and firms/concerns in which they are interested. This penalty has been imposed in exercise of powers vested in RBI under the provisions of Section 47 A (1) (c) read with Section 46 (4) (i) and Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949.

The Reserve Bank of India (RBI) has imposed, by an order dated August 14, 2023, a monetary penalty of ₹3.00 lakh (Rupees Three Lakh only) on Devika Urban Co-operative Bank Ltd., Udhampur, J & K (the bank) for non-compliance with the directions issued by RBI on sanction of loans and advances to directors, relatives and firms/concerns in which they are interested. This penalty has been imposed in exercise of powers vested in RBI under the provisions of Section 47 A (1) (c) read with Section 46 (4) (i) and Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949.

अगस्त 17, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि शिबपुर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि शिबपुर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध - यूसीबी' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹10,000/- (दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि शिबपुर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध - यूसीबी' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹10,000/- (दस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

अगस्त 14, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, वडोदरा (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, वडोदरा (गुजरात) (बैंक) पर नाबार्ड द्वारा जारी 'धोखाधड़ी - धोखाधड़ी के वर्गीकरण, रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए दिशानिर्देश' संबंधी निदेशों के उल्लंघन के ₹5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 51 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, वडोदरा (गुजरात) (बैंक) पर नाबार्ड द्वारा जारी 'धोखाधड़ी - धोखाधड़ी के वर्गीकरण, रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए दिशानिर्देश' संबंधी निदेशों के उल्लंघन के ₹5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46 (4) (i) और 51 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

अगस्त 14, 2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि नबापल्ली को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि नबापल्ली को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध - यूसीबी' संबंधी निदेशों और 'भारतीय रिजर्व बैंक - (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016' के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा दि नबापल्ली को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध - यूसीबी' संबंधी निदेशों और 'भारतीय रिजर्व बैंक - (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016' के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 31, 2024