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मार्च 29, 2017
प्रगति को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया गया
29 मार्च 2017 प्रगति को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रगति को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक पर आवास, स्थावर सम्पदा और वाणिज्यिक स्थावर संपदा क्षेत्र और ग्राहकों की जोखिम वर्गीकरण/ जोखिम प्रोफाइलिंग और पुराने खातों के अपडेशन पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों/ निदेशों का उल्लंघन करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प
29 मार्च 2017 प्रगति को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रगति को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक पर आवास, स्थावर सम्पदा और वाणिज्यिक स्थावर संपदा क्षेत्र और ग्राहकों की जोखिम वर्गीकरण/ जोखिम प्रोफाइलिंग और पुराने खातों के अपडेशन पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों/ निदेशों का उल्लंघन करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प
मार्च 29, 2017
सरकारी कारोबार करने के लिए सभी एजेंसी बैंक 1 अप्रैल 2017 को खुले रहेंगे – संशोधित अनुदेश
29 मार्च 2017 सरकारी कारोबार करने के लिए सभी एजेंसी बैंक 1 अप्रैल 2017 को खुले रहेंगे – संशोधित अनुदेश दिनांक 24 मार्च 2017 की प्रेस प्रकाशनी द्वारा, सरकारी प्राप्ति और भुगतान कार्यों की सुविधा के लिए, सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे सरकारी कारोबार करने वाली अपनी सभी बैंक शाखाओं को वर्तमान वित्तीय वर्ष के सभी दिवसों (शनिवार, रविवार और सभी अवकाश सहित) और 1 अप्रैल 2017 को खुला रखें। हालांकि, पुनर्विचार करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि इन शाखाओं को 1 अप्रैल
29 मार्च 2017 सरकारी कारोबार करने के लिए सभी एजेंसी बैंक 1 अप्रैल 2017 को खुले रहेंगे – संशोधित अनुदेश दिनांक 24 मार्च 2017 की प्रेस प्रकाशनी द्वारा, सरकारी प्राप्ति और भुगतान कार्यों की सुविधा के लिए, सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे सरकारी कारोबार करने वाली अपनी सभी बैंक शाखाओं को वर्तमान वित्तीय वर्ष के सभी दिवसों (शनिवार, रविवार और सभी अवकाश सहित) और 1 अप्रैल 2017 को खुला रखें। हालांकि, पुनर्विचार करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि इन शाखाओं को 1 अप्रैल
मार्च 26, 2017
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
26 मार्च 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 24 जून 2015 के निदेश के माध्‍यम से 26 जून 2015 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया और संशोधित किया गया था, पिछला निदेश दिनांक 31 जनवरी 2017 का निदेश था जो 25 मार्च 2017 तक समीक्षा के अधीन वैध था। आम जन
26 मार्च 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र दि आर एस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 24 जून 2015 के निदेश के माध्‍यम से 26 जून 2015 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढ़ाया गया और संशोधित किया गया था, पिछला निदेश दिनांक 31 जनवरी 2017 का निदेश था जो 25 मार्च 2017 तक समीक्षा के अधीन वैध था। आम जन
मार्च 21, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, वाई, सातारा को दंडित किया
21 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, वाई, सातारा को दंडित किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पाठित 47ए(1) बी में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, वाई, सातारा पर निदेशकों के स्वामित्व वाली संपत्ति के विरुद्ध ऋण प्रदान करके बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 20 में दिए गए विनिर्देशों/ अनुदेशों का उल्लंघ
21 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, वाई, सातारा को दंडित किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पाठित 47ए(1) बी में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, वाई, सातारा पर निदेशकों के स्वामित्व वाली संपत्ति के विरुद्ध ऋण प्रदान करके बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 20 में दिए गए विनिर्देशों/ अनुदेशों का उल्लंघ
मार्च 20, 2017
एसबीबीजे, एसबीएच, एसबीएम, एसबीपी और एसबीटी की शाखाएं 1 अप्रैल, 2017 से एसबीआई की शाखाओं के रूप में परिचालित होंगी
मार्च 20, 2017 एसबीबीजे, एसबीएच, एसबीएम, एसबीपी और एसबीटी की शाखाएं 1 अप्रैल, 2017 से एसबीआई की शाखाओं के रूप में परिचालित होंगीस्टेट बैंक ऑफ बिकानेर और जयपुर (एसबीबीजे), स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (एसबीएच), स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (एसबीएम), स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (एसबीपी) और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (एसबीटी) की सभी शाखाएं 1 अप्रैल 2017 से भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं के रूप में कार्य करेगी। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक
मार्च 20, 2017 एसबीबीजे, एसबीएच, एसबीएम, एसबीपी और एसबीटी की शाखाएं 1 अप्रैल, 2017 से एसबीआई की शाखाओं के रूप में परिचालित होंगीस्टेट बैंक ऑफ बिकानेर और जयपुर (एसबीबीजे), स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (एसबीएच), स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (एसबीएम), स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (एसबीपी) और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (एसबीटी) की सभी शाखाएं 1 अप्रैल 2017 से भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं के रूप में कार्य करेगी। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक
मार्च 17, 2017
13 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा
17 मार्च, 2017 13 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंप दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इनका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाण
17 मार्च, 2017 13 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंप दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इनका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाण
मार्च 16, 2017
रिज़र्व बैंक ने ट्रांसपोर्ट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, इंदौर पर आर्थिक दंड लगाया
16 मार्च 2017 रिज़र्व बैंक ने ट्रांसपोर्ट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, इंदौर पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) की धारा 47 ए (1)(बी) के साथ पठित धारा 46 (4) के उपबंधो के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के ऋण एक्सपोजर मानदंडो, केवाईसी मानदंडो का उल्लंघन करने एवं रिजर्व बैंक निरीक्षण रिपोर्ट के अननुपालन के लिए ट्रांसपोर्ट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, इंदौर पर 5.00 लाख रूपये (पाँच ला
16 मार्च 2017 रिज़र्व बैंक ने ट्रांसपोर्ट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, इंदौर पर आर्थिक दंड लगाया भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) की धारा 47 ए (1)(बी) के साथ पठित धारा 46 (4) के उपबंधो के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के ऋण एक्सपोजर मानदंडो, केवाईसी मानदंडो का उल्लंघन करने एवं रिजर्व बैंक निरीक्षण रिपोर्ट के अननुपालन के लिए ट्रांसपोर्ट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, इंदौर पर 5.00 लाख रूपये (पाँच ला
मार्च 16, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप बैंक लि., नागपुर, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों को संशोधित किया
16 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप बैंक लि., नागपुर, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों को संशोधित कियाभारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप बैंक लि.,नागपुर पर जारी निदेशों को संशोधित किया हैं। ये निदेश समीक्षा के अधीन 15 जून 2017 तक बैंक पर लागू रहेंगे। बैंक को पहले 15 दिसंबर 2016 से निर्देशों के तहत रखा गया था।ये निदेश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35 क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते
16 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप बैंक लि., नागपुर, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों को संशोधित कियाभारतीय रिज़र्व बैंक ने नवोदय अर्बन को ऑप बैंक लि.,नागपुर पर जारी निदेशों को संशोधित किया हैं। ये निदेश समीक्षा के अधीन 15 जून 2017 तक बैंक पर लागू रहेंगे। बैंक को पहले 15 दिसंबर 2016 से निर्देशों के तहत रखा गया था।ये निदेश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35 क की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते
मार्च 10, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
10 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. मेसर्स न्यूमेरो युनो फाइनांस लि.
10 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक 1. मेसर्स न्यूमेरो युनो फाइनांस लि.
मार्च 10, 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर वैधता निदेश जारी किए
10 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर वैधता निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने इंडियन मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश, को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 12 मार्च 2017 से 11 सितम्बर 2017 तक कर दिया है जो कि समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी 04 जून 2014 के निदेश के तहत 12 जू
10 मार्च 2017 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर वैधता निदेश जारी किए भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने इंडियन मर्कन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश, को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 12 मार्च 2017 से 11 सितम्बर 2017 तक कर दिया है जो कि समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी 04 जून 2014 के निदेश के तहत 12 जू

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जून 21, 2024

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