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अक्‍तूबर 27, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि तुमकूर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 अक्तूबर 2025 के आदेश द्वारा दि तुमकूर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, कर्नाटक (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 अक्तूबर 2025 के आदेश द्वारा दि तुमकूर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, कर्नाटक (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

अक्‍तूबर 27, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि वालपराई को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, कोयंबटूर, तमिलनाडु पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 23 अक्तूबर 2025 के आदेश द्वारा दि वालपराई को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, कोयंबटूर, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन हेतु ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 23 अक्तूबर 2025 के आदेश द्वारा दि वालपराई को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, कोयंबटूर, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन हेतु ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

अक्‍तूबर 27, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि शेवापेट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 23 अक्तूबर 2025 के आदेश द्वारा दि शेवापेट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – यूसीबी’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन हेतु ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।  यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के  अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।  

भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 23 अक्तूबर 2025 के आदेश द्वारा दि शेवापेट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध – यूसीबी’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन हेतु ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।  यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के  अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।  

अक्‍तूबर 27, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने कामुती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 22 अक्तूबर 2025 के आदेश द्वारा कामुती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन हेतु ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 22 अक्तूबर 2025 के आदेश द्वारा कामुती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन हेतु ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

अक्‍तूबर 27, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अरांतंगी को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, तमिल नाडु पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 22 अक्तूबर 2025 के आदेश द्वारा दि अरांतंगी को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, तमिल नाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘शहरी सहकारी बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹ 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) ने दिनांक 22 अक्तूबर 2025 के आदेश द्वारा दि अरांतंगी को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, तमिल नाडु (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘शहरी सहकारी बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹ 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

अक्‍तूबर 23, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने रामपुर जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने रामपुर जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 3 अक्तूबर 2025 के आदेश द्वारा रामपुर जिला सहकारी बैंक लिमिटेड,

भारतीय रिज़र्व बैंक ने रामपुर जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 3 अक्तूबर 2025 के आदेश द्वारा रामपुर जिला सहकारी बैंक लिमिटेड,

अक्‍तूबर 16, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि घातल पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 26 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि घातल पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.50 लाख (पाँच लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 26 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि घातल पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.50 लाख (पाँच लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

अक्‍तूबर 16, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि गोपालगंज सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि गोपालगंज सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 26 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि गोपालगंज सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 9 के प्रावधानों के उल्लंघन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन हेतु ₹ 5.50 लाख (पाँच लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि गोपालगंज सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 26 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा दि गोपालगंज सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 9 के प्रावधानों के उल्लंघन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन हेतु ₹ 5.50 लाख (पाँच लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

अक्‍तूबर 16, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने रानाघाट पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने रानाघाट पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 24 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा रानाघाट पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने रानाघाट पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 24 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा रानाघाट पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

अक्‍तूबर 16, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सहारा हाउसिंगफिना कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पश्चिम बंगाल पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सहारा हाउसिंगफिना कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पश्चिम बंगाल पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 24 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा सहारा हाउसिंगफिना कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पश्चिम बंगाल (कंपनी) पर आरबीआई द्वारा जारी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सहारा हाउसिंगफिना कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पश्चिम बंगाल पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 24 सितंबर 2025 के आदेश द्वारा सहारा हाउसिंगफिना कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पश्चिम बंगाल (कंपनी) पर आरबीआई द्वारा जारी

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: फ़रवरी 27, 2026

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