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मास्टर परिपत्र

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जुलाई 01, 2010
मास्टर परिपत्र - प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार-विशेष कार्यक्रम स्वर्ण जयन्ती शहरी रोज़गार योजना
आरबीआइ/2010-11/54 ग्राआऋवि.सं.एसपी.बीसी. 2/09.16.01/2010-11 1 जुलाई 2010 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अतिरिक्त) महोदय, मास्टर परिपत्र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार-विशेष कार्यक्रम स्वर्ण जयन्ती शहरी रोज़गार योजना भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर स्वर्ण जयन्ती शहरी रोज़गार योजना (एसजेएसआरवाय) परिचालन के संबंध में अनुदेश/दिशानिर्देश जारी किए हैं । बैंकों को वर्तमान अनुदेश एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से योज
आरबीआइ/2010-11/54 ग्राआऋवि.सं.एसपी.बीसी. 2/09.16.01/2010-11 1 जुलाई 2010 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अतिरिक्त) महोदय, मास्टर परिपत्र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार-विशेष कार्यक्रम स्वर्ण जयन्ती शहरी रोज़गार योजना भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर स्वर्ण जयन्ती शहरी रोज़गार योजना (एसजेएसआरवाय) परिचालन के संबंध में अनुदेश/दिशानिर्देश जारी किए हैं । बैंकों को वर्तमान अनुदेश एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से योज
जुलाई 01, 2010
 माल और सेवाओं  के आयात के संबंध में  मास्टर परिपत्र
आरबीआई/2010-11/4 मास्टर परिपत्र सं. 04/2010-11 01 जुलाई 2010 सेवा में, सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक महोदया /महोदय  माल और सेवाओं  के आयात के संबंध में  मास्टर परिपत्र भारत में माल और सेवाओं के आयात की अनुमति समय-समय पर यथासंशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 381(E) अर्थात विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता) नियमावली, 2000 के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 5 के अनुसार दी जा रही है। 2. इस मास्टर परिपत्र में '
आरबीआई/2010-11/4 मास्टर परिपत्र सं. 04/2010-11 01 जुलाई 2010 सेवा में, सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक महोदया /महोदय  माल और सेवाओं  के आयात के संबंध में  मास्टर परिपत्र भारत में माल और सेवाओं के आयात की अनुमति समय-समय पर यथासंशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 381(E) अर्थात विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता) नियमावली, 2000 के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 5 के अनुसार दी जा रही है। 2. इस मास्टर परिपत्र में '
जुलाई 01, 2010
ग्राहक सेवा पर मास्टर परिपत्र
आरबीआइ/2010-11/78 बैंपविवि. सं. एलईजी. बीसी.19/09.07.006/2010-11 1 जुलाई 2010 10 आषाढ़ 1932 (शक) सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय ग्राहक सेवा पर मास्टर परिपत्र कृपया 1 जुलाई 2009 का मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. एलईजी.बीसी.9/09.07.006/2009-10 देखें, जिसमें 30 जून 2009 तक ग्राहक सेवा के क्षेत्र में हमारे द्वारा जारी महत्वपूर्ण अनुदेशों को समेकित किया गया था । इस मास्टर परिपत्र में 30 जून 2010 तक जारी अनुदेशों को शामिल करते हुए इसे समु
आरबीआइ/2010-11/78 बैंपविवि. सं. एलईजी. बीसी.19/09.07.006/2010-11 1 जुलाई 2010 10 आषाढ़ 1932 (शक) सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय ग्राहक सेवा पर मास्टर परिपत्र कृपया 1 जुलाई 2009 का मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. एलईजी.बीसी.9/09.07.006/2009-10 देखें, जिसमें 30 जून 2009 तक ग्राहक सेवा के क्षेत्र में हमारे द्वारा जारी महत्वपूर्ण अनुदेशों को समेकित किया गया था । इस मास्टर परिपत्र में 30 जून 2010 तक जारी अनुदेशों को शामिल करते हुए इसे समु
जुलाई 01, 2010
मास्टर परिपत्र – विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत में संपर्क/ शाखा/ परियोजना कार्यालयों की स्थापना करना
आरबीआइ /2010-11/ 11 मास्टर परिपत्र सं.11/ 2010-11 01 जुलाई 2010 सेवा में, सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I  बैंक महोदया /महोदय मास्टर परिपत्र – विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत में संपर्क/ शाखा/ परियोजना कार्यालयों की स्थापना करना भारत में शाखा/ संपर्क/ परियोजना कार्यालयों की स्थापना समय-समय पर यथा संशोधित , 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा 22/2000-आरबी के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999  की धारा 6(6) के अनुसार विनियमित की जाती है। 2. यह मास्टर परिपत्र "व
आरबीआइ /2010-11/ 11 मास्टर परिपत्र सं.11/ 2010-11 01 जुलाई 2010 सेवा में, सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I  बैंक महोदया /महोदय मास्टर परिपत्र – विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत में संपर्क/ शाखा/ परियोजना कार्यालयों की स्थापना करना भारत में शाखा/ संपर्क/ परियोजना कार्यालयों की स्थापना समय-समय पर यथा संशोधित , 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा 22/2000-आरबी के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999  की धारा 6(6) के अनुसार विनियमित की जाती है। 2. यह मास्टर परिपत्र "व
जुलाई 01, 2010
मास्टर परिपत्र - परा-बैंकिंग कार्यकलाप
आरबीआइ/2010-11/60 बैंपविवि.सं.एफएसडी. बीसी. 17/24.01.001/2010-11 1 जुलाई 2010 10 आषाढ़ 1932 (शक) सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय मास्टर परिपत्र - परा-बैंकिंग कार्यकलाप कृपया 1 जुलाई 2009 का मास्टर परिपत्र सं बैंपविवि. एफएसडी.बीसी. सं. 18/ 24.01.001 /2009-10 देखें जिसमें परा बैंकिंग कार्यकलापों पर 30 जून 2009 तक बैंकों को जारी किए गए अनुदेश/दिशानिर्देश समेकित किए गए हैं। इस मास्टर परिपत्र को 30 जून 2010 तक जारी किए गए अनुदेशों को सम
आरबीआइ/2010-11/60 बैंपविवि.सं.एफएसडी. बीसी. 17/24.01.001/2010-11 1 जुलाई 2010 10 आषाढ़ 1932 (शक) सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय मास्टर परिपत्र - परा-बैंकिंग कार्यकलाप कृपया 1 जुलाई 2009 का मास्टर परिपत्र सं बैंपविवि. एफएसडी.बीसी. सं. 18/ 24.01.001 /2009-10 देखें जिसमें परा बैंकिंग कार्यकलापों पर 30 जून 2009 तक बैंकों को जारी किए गए अनुदेश/दिशानिर्देश समेकित किए गए हैं। इस मास्टर परिपत्र को 30 जून 2010 तक जारी किए गए अनुदेशों को सम
जुलाई 01, 2010
आवास वित्त पर मास्टर परिपत्र
आरबीआइ/2010-11/63 बैंपविवि.सं. डीआइआर.(एचएसजी) बीसी. 07/08.12.001/2010-11 1 जुलाई 2010 10 आषाढ़ 1932 (शक) सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को छोड़कर) मोदय आवास वित्त पर मास्टर परिपत्र जैसा कि आप जानते ह, भारतीय रिज़र्व बैंक ने उपर्युक्त विषय पर दिनांक 1 जुलाई 2009 का एक मास्टर परिपत्र बैंपविवि. डीआइआर (एचएसजी) सं. 8/08.12.01/2009-10 जारी किया था ताकि इस विषय से संबंधित सभी वर्तमान अनुदेश एकी जग उपलब्ध हट सकें। उक्त मास्टर परिपत्र में निहित अनुदेशों क
आरबीआइ/2010-11/63 बैंपविवि.सं. डीआइआर.(एचएसजी) बीसी. 07/08.12.001/2010-11 1 जुलाई 2010 10 आषाढ़ 1932 (शक) सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को छोड़कर) मोदय आवास वित्त पर मास्टर परिपत्र जैसा कि आप जानते ह, भारतीय रिज़र्व बैंक ने उपर्युक्त विषय पर दिनांक 1 जुलाई 2009 का एक मास्टर परिपत्र बैंपविवि. डीआइआर (एचएसजी) सं. 8/08.12.01/2009-10 जारी किया था ताकि इस विषय से संबंधित सभी वर्तमान अनुदेश एकी जग उपलब्ध हट सकें। उक्त मास्टर परिपत्र में निहित अनुदेशों क
जुलाई 01, 2010
30 जून 2010 तक संशोधित अधिसूचना - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशि स्वीकरण (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998
भारिबैं/2010-11/16 गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.176/03.02.001/2010-11 1 जुलाई 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों और विविध गैर बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) महोदय, 30 जून 2010 तक संशोधित अधिसूचना - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशि स्वीकरण (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 आपको ज्ञात ही है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करत
भारिबैं/2010-11/16 गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.176/03.02.001/2010-11 1 जुलाई 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों और विविध गैर बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) महोदय, 30 जून 2010 तक संशोधित अधिसूचना - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशि स्वीकरण (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 आपको ज्ञात ही है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करत
जुलाई 01, 2010
30 जून 2010 तक संशोधित अधिसूचना-"गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ स्वीकारने या धारण करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007"
भारिबैं /2010-11/17 गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.177/03.02.001/2010-11 1 जुलाई 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ स्वीकारने/धारण करने वाली) कंपनियाँ तथा अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ महोदय, 30 जून 2010 तक संशोधित अधिसूचना-"गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ स्वीकारने या धारण करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007" आपको ज्ञात ही है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़
भारिबैं /2010-11/17 गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.177/03.02.001/2010-11 1 जुलाई 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ स्वीकारने/धारण करने वाली) कंपनियाँ तथा अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ महोदय, 30 जून 2010 तक संशोधित अधिसूचना-"गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ स्वीकारने या धारण करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007" आपको ज्ञात ही है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़
जुलाई 01, 2010
30 जून 2010 तक संशोधित अधिसूचना -"गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार या धारण न करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007"
भारिबैं /2010-11/18 गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.178/03.02.001/2010-11 1 जुलाई 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ न स्वीकारने व धारण करने वाली) कंपनियाँ महोदय, 30 जून 2010 तक संशोधित अधिसूचना -"गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार या धारण न करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007" आपको ज्ञात ही है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र/अधिसूचनाएं जार
भारिबैं /2010-11/18 गैबैंपवि(नीति प्रभा.)कंपरि.सं.178/03.02.001/2010-11 1 जुलाई 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ न स्वीकारने व धारण करने वाली) कंपनियाँ महोदय, 30 जून 2010 तक संशोधित अधिसूचना -"गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशि स्वीकार या धारण न करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007" आपको ज्ञात ही है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र/अधिसूचनाएं जार
जुलाई 01, 2010
मास्टर परिपत्र-धोखाधड़ी-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में धोखाधड़ी निरोधक निगरानी के लिए भावी दृष्टिकोण
भारिबैं/2010-11/22 गैबैंपवि.नीति प्रभा.कंपरि. सं.182/03.10.042/2010-11 1 जुलाई 2010 जमाराशियाँ स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित) महोदय, मास्टर परिपत्र-धोखाधड़ी-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में धोखाधड़ी निरोधक निगरानी के लिए भावी दृष्टिकोण आपको ज्ञात होगा कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने मास्टर परिपत्र सं.149 जारी किया था, उसे अब 30 जून 2010 तक अद्यतन कर दिया ग
भारिबैं/2010-11/22 गैबैंपवि.नीति प्रभा.कंपरि. सं.182/03.10.042/2010-11 1 जुलाई 2010 जमाराशियाँ स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित) महोदय, मास्टर परिपत्र-धोखाधड़ी-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में धोखाधड़ी निरोधक निगरानी के लिए भावी दृष्टिकोण आपको ज्ञात होगा कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने मास्टर परिपत्र सं.149 जारी किया था, उसे अब 30 जून 2010 तक अद्यतन कर दिया ग

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