भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची - आरबीआई - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची
परिपत्र संख्या | जारी करने की तारीख | विभाग | विषय | से संबधित |
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F.No.4(7) W & M / 2017 | 19.06.2017 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | Auction for Sale (Re-issue) of 6.84 per cent Government Stock 2022 | |
16.06.2017 | Customer Service Department | बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना, 2006 में संशोधन | ||
आरबीआई/2016-2017/323 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.32/02.08.001/2016-17 | 15.06.2017 | वित्तीय समावेशन और विकास विभाग | पश्चिम बंगाल राज्य में एक नए जिले का गठन – अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपना | अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अग्रणी बैंक |
भा.रि.बैं./2016-2017/321 बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.74/21.06.009/2016-17 | 13.06.2017 | बैंकिंग विनियमन विभाग | पूंजी पर्याप्तता और बाज़ार अनुशासन – नया पूंजी पर्याप्तता ढाँचा (एनसीएएफ) पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - पात्र ऋण रेटिंग एजेंसियां – इन्फॉमेरिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्रॉ. लि. (इन्फॉमेरिक्स) | अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक/सीईओ सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) |
आरबीआई/2016-2017/319 डीजीबीए.जीबीडी.सं.3235/45.01.001/2016-17 | 08.06.2017 | सरकारी और बैंक लेखा विभाग | पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों की पासबुक में पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) संख्या दर्ज करना | सभी एजेंसी बैंक |
आरबीआई/2016-2017/320 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं. 31/02.01.001/2016-17 | 08.06.2017 | वित्तीय समावेशन और विकास विभाग | 5000 से अधिक की आबादी वाले बैंकरहित गाँवों के लिए रोडमैप का शाखा प्राधिकरण नीति पर संशोधित दिशानिर्देशों के साथ संरेखण | अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी एसएलबीसी संयोजक बैंक |
भारिबैं/गैबैंपवि/2016-17/53 मास्टर निदेश डीएनबीएस.पीपीडी.संख्या04/66.15.001/2016-17 | 08.06.2017 | गैर-बैंकिंग विनियमन विभाग | मास्टर निदेश- एनबीएफसी सेक्टर के लिए सूचना प्रौद्योगिकी ढांचा | |
भा.रि.बैंक/2016-2017/316 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 47 | 07.06.2017 | विदेशी मुद्रा विभाग | विदेशों में रुपया-मूल्यवर्गीकृत बॉण्ड जारी करना | सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक |
आरबीआई/2016-2017/317 बैविवि.बीपी.बीसी.सं.72/08.12.015/2016-17 | 07.06.2017 | बैंकिंग विनियमन विभाग | वैयक्तिक आवास ऋण: जोखिम- भार और ऋण से मूल्य अनुपात (एलटीवी) को तर्कसंगत बनाना | सभी वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक को छोड़कर) |
आरबीआई/2016-2017/318 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.71/12.02.001/2016-17 | 07.06.2017 | बैंकिंग विनियमन विभाग | बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 और धारा 56 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना | सभी वाणिज्यिक बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी), राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक (एसटीसीबी/सीसीबी) |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 01, 2025