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जुल॰ 31, 2019
एजेंसी कमीशन- समाधान प्रमाण-पत्र प्रस्‍तुत करना
भारिबैंक/2019-20/21 डीजीबीए.जीबीडी.सं.5/31.02.007/2019-20 31 जुलाई 2019 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया एजेंसी कमीशन- समाधान प्रमाण-पत्र प्रस्‍तुत करना कृपया एजेंसी कमीशन का दावा करने से संबंधित दिनांक 2 जुलाई 2018 के हमारे मास्‍टर परिपत्र “एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी कारोबार को संचालित करना-एजेंसी कमीशन का भुगतान” के पैरा 19 और 20 को देखें जिसके आधार पर एजेंसी बैंक एजेंसी कमीशन के दावों के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक को दो प्रमाण-पत्र प्रस्‍तुत कर रहे हैं। 2. अब इस संबंध मे
भारिबैंक/2019-20/21 डीजीबीए.जीबीडी.सं.5/31.02.007/2019-20 31 जुलाई 2019 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया एजेंसी कमीशन- समाधान प्रमाण-पत्र प्रस्‍तुत करना कृपया एजेंसी कमीशन का दावा करने से संबंधित दिनांक 2 जुलाई 2018 के हमारे मास्‍टर परिपत्र “एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी कारोबार को संचालित करना-एजेंसी कमीशन का भुगतान” के पैरा 19 और 20 को देखें जिसके आधार पर एजेंसी बैंक एजेंसी कमीशन के दावों के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक को दो प्रमाण-पत्र प्रस्‍तुत कर रहे हैं। 2. अब इस संबंध मे
जून 20, 2019
सरकारी लेनदेनों के संबंध में बैंकों को भुगतान किए जानेवाला एजेंसी कमीशन को तर्कसंगत बनाना और संशोधन
आरबीआई/2018-19/219 डीजीबीए.जीबीडी.सं.3144/31.02.007/2018-19 20 जून 2019 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया सरकारी लेनदेनों के संबंध में बैंकों को भुगतान किए जानेवाला एजेंसी कमीशन को तर्कसंगत बनाना और संशोधन दिनांक 22 मई 2012 के हमारे परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं.7575/31.12.011/2011-12 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें दिनांक 01 जुलाई 2012 से एजेंसी बैंकों को भुगतान किए जाने वाले एजेंसी कमीशन के दरों के संशोधन के बारे में कहा गया था। 2. तब से, न केवल सरकारी प्रा‍प्तियों और भुगतानों के
आरबीआई/2018-19/219 डीजीबीए.जीबीडी.सं.3144/31.02.007/2018-19 20 जून 2019 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया सरकारी लेनदेनों के संबंध में बैंकों को भुगतान किए जानेवाला एजेंसी कमीशन को तर्कसंगत बनाना और संशोधन दिनांक 22 मई 2012 के हमारे परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं.7575/31.12.011/2011-12 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें दिनांक 01 जुलाई 2012 से एजेंसी बैंकों को भुगतान किए जाने वाले एजेंसी कमीशन के दरों के संशोधन के बारे में कहा गया था। 2. तब से, न केवल सरकारी प्रा‍प्तियों और भुगतानों के
मई 30, 2019
वापस लिया गया w.e.f 13/04/2020
राष्ट्रिक स्‍वर्ण बॉण्‍ड योजना 2019-20–श्रंखला I/II/III/IV- परिचालन दिशानिर्देश

भारिबैं/2018-19/193 आंऋप्रवि.सीडीडी.सं.3391/14.04.050/2018-19 30 मई 2019 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) नामित डाकघर स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड & बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज महोदया/महोदय, राष्ट्रिक स्‍वर्ण बॉण्‍ड योजना 2019-20–श्रंखला I/II/III/IV- परिचालन दिशानिर्देश राष्ट्रिक स्‍वर्ण बॉण्‍ड पर भारत सरकार द्वारा जारी 30 मई 2019 की अधिसूचना सं. एफ़ 4

भारिबैं/2018-19/193 आंऋप्रवि.सीडीडी.सं.3391/14.04.050/2018-19 30 मई 2019 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) नामित डाकघर स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड & बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज महोदया/महोदय, राष्ट्रिक स्‍वर्ण बॉण्‍ड योजना 2019-20–श्रंखला I/II/III/IV- परिचालन दिशानिर्देश राष्ट्रिक स्‍वर्ण बॉण्‍ड पर भारत सरकार द्वारा जारी 30 मई 2019 की अधिसूचना सं. एफ़ 4

मई 28, 2019
वापस लिया गया w.e.f. 16/11/2021
रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) सिस्टम - ग्राहक लेनदेन के लिए समय का विस्तार
आरबीआई/2018-19/189 डीपीएसएस (सीओ) आरटीजीएस नंबर 2488/04.04.016/2018-19 28 मई 2019 आरटीजीएस में भाग लेने वाले सदस्य बैंकों के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) सिस्टम - ग्राहक लेनदेन के लिए समय का विस्तार 'आरटीजीएस टाइम विंडो में परिवर्तन' पर दिनांक 1 सितंबर 2015 के परिपत्र डीपीएसएस (सीओ) आरटीजीएस नंबर 492/04.04.002/2015-16 और 'सदस्यों और ग्राहकों के लिए आरटीजीएस सेवा शुल्क – यौक्तिकीकरण' पर परिपत्र डी
आरबीआई/2018-19/189 डीपीएसएस (सीओ) आरटीजीएस नंबर 2488/04.04.016/2018-19 28 मई 2019 आरटीजीएस में भाग लेने वाले सदस्य बैंकों के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) सिस्टम - ग्राहक लेनदेन के लिए समय का विस्तार 'आरटीजीएस टाइम विंडो में परिवर्तन' पर दिनांक 1 सितंबर 2015 के परिपत्र डीपीएसएस (सीओ) आरटीजीएस नंबर 492/04.04.002/2015-16 और 'सदस्यों और ग्राहकों के लिए आरटीजीएस सेवा शुल्क – यौक्तिकीकरण' पर परिपत्र डी
मार्च 26, 2019
सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकार के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2018-19) के लिए विशेष उपाय
भारिबैं/2018-19/149 डीजीबीए.जीबीडी.सं.2430/42.01.029/2018-19 26 मार्च 2019 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकार के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2018-19) के लिए विशेष उपाय भारत सरकार की अपेक्षा है कि वित्तीय वर्ष (2018-19) के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए सभी सरकारी लेनदेनों कों उसी वित्तीय वर्ष में ही हिसाब में लिया जाए और उन्होंने अनुरोध किया है कि पिछले वर्षों की भाँति इस प्रयोजन से कुछ विशेष व्यवस्थाएं की जाएं। 2. तदनु
भारिबैं/2018-19/149 डीजीबीए.जीबीडी.सं.2430/42.01.029/2018-19 26 मार्च 2019 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकार के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2018-19) के लिए विशेष उपाय भारत सरकार की अपेक्षा है कि वित्तीय वर्ष (2018-19) के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए सभी सरकारी लेनदेनों कों उसी वित्तीय वर्ष में ही हिसाब में लिया जाए और उन्होंने अनुरोध किया है कि पिछले वर्षों की भाँति इस प्रयोजन से कुछ विशेष व्यवस्थाएं की जाएं। 2. तदनु
मार्च 20, 2019
मार्च 2019 के केंद्र सरकार के लेनदेनों की सूचना भेजना और लेखांकन
भारिबैं/2018-19/143 डीजीबीए.जीबीडी.सं.2394/42.01.029/2018-19 20 मार्च 2019 सभी एजेंसी बैंक महोदय / महोदया, मार्च 2019 के केंद्र सरकार के लेनदेनों की सूचना भेजना और लेखांकन कृपया 19 मार्च 2018 के परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं.2324/42.01.029/2017-18 का संदर्भ देखें, जिसमें वर्ष 2017-18 हेतु आपके बैंक के प्राप्तकर्ता/नोडल/केंद्र बिंदु (फोकल प्वाइंट) शाखाओं द्वारा केंद्र सरकार के लेनदेनों (सीबीडीटी, सीबीईसी, विभागीकृत मंत्रालयों और गैर सिविल मंत्रालयों सहित) को सूचित करने एवं
भारिबैं/2018-19/143 डीजीबीए.जीबीडी.सं.2394/42.01.029/2018-19 20 मार्च 2019 सभी एजेंसी बैंक महोदय / महोदया, मार्च 2019 के केंद्र सरकार के लेनदेनों की सूचना भेजना और लेखांकन कृपया 19 मार्च 2018 के परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं.2324/42.01.029/2017-18 का संदर्भ देखें, जिसमें वर्ष 2017-18 हेतु आपके बैंक के प्राप्तकर्ता/नोडल/केंद्र बिंदु (फोकल प्वाइंट) शाखाओं द्वारा केंद्र सरकार के लेनदेनों (सीबीडीटी, सीबीईसी, विभागीकृत मंत्रालयों और गैर सिविल मंत्रालयों सहित) को सूचित करने एवं
नव॰ 16, 2018
वापस लिया गया w.e.f 05/10/2021
सरकारी प्रतिभूति का लागत मूल्य हस्तानांतरण (वीएफ़टी) – दिशानिर्देश

आरबीआई/2018-19/78 आईडीएमडी सं.1241/11.02.001/2018-19 16 नवंबर, 2018 सभी एसजीएल/सीएसजीएल खाताधारक, महोदया/महोदय, सरकारी प्रतिभूति का लागत मूल्य हस्तानांतरण (वीएफ़टी) – दिशानिर्देश 5 सितंबर, 2011 के अधिसूचना सं. 183 का संदर्भ लें जिसमें अनुषंगी सामान्य लेजर (एसजीएल) / घटक अनुषंगी सामान्य लेजर (सीएसजीएल) के पात्रता मापदंड और परिचालन दिशानिर्देश पर है जिसके अंतर्गत एक एसजीएल/सीएसजीएल खाते से दूसरे एसजीएल/सीएसजीएल खाते को सरकारी प्रतिभूति का लागत मूल्य हस्तानांतरण आता है जि

आरबीआई/2018-19/78 आईडीएमडी सं.1241/11.02.001/2018-19 16 नवंबर, 2018 सभी एसजीएल/सीएसजीएल खाताधारक, महोदया/महोदय, सरकारी प्रतिभूति का लागत मूल्य हस्तानांतरण (वीएफ़टी) – दिशानिर्देश 5 सितंबर, 2011 के अधिसूचना सं. 183 का संदर्भ लें जिसमें अनुषंगी सामान्य लेजर (एसजीएल) / घटक अनुषंगी सामान्य लेजर (सीएसजीएल) के पात्रता मापदंड और परिचालन दिशानिर्देश पर है जिसके अंतर्गत एक एसजीएल/सीएसजीएल खाते से दूसरे एसजीएल/सीएसजीएल खाते को सरकारी प्रतिभूति का लागत मूल्य हस्तानांतरण आता है जि

अक्तू॰ 15, 2018
वापस लिया गया w.e.f. 16/11/2021
केंद्रीय काउंटरपार्टियों (सीसीपी) के लिए दिशा-निर्देश
आरबीआई/2018-19/60 डीपीएसएस.सीओ.ओडी.सं. 803/06.08.005/2018-2019 15 अक्टूबर 2018 आरबीआई द्वारा प्राधिकृत केंद्रीय काउंटरपार्टी / भारतीय रिजर्व बैंक से प्राधिकार मांगने वाली केंद्रीय काउंटरपार्टी / भारतीय रिज़र्व बैंक से मान्यता मांगने वाली केंद्रीय काउंटरपार्टियां महोदया / महोदय, केंद्रीय काउंटरपार्टियों (सीसीपी) के लिए दिशा-निर्देश कृपया, केन्द्रीय काउंटरपार्टीज (सीसीपी) की पूंजीगत अपेक्षाओं और प्रशासनिक ढाचे और विदेशी सीसीपी को मान्यता देने के लिए एक ढांचा प्रदान करने
आरबीआई/2018-19/60 डीपीएसएस.सीओ.ओडी.सं. 803/06.08.005/2018-2019 15 अक्टूबर 2018 आरबीआई द्वारा प्राधिकृत केंद्रीय काउंटरपार्टी / भारतीय रिजर्व बैंक से प्राधिकार मांगने वाली केंद्रीय काउंटरपार्टी / भारतीय रिज़र्व बैंक से मान्यता मांगने वाली केंद्रीय काउंटरपार्टियां महोदया / महोदय, केंद्रीय काउंटरपार्टियों (सीसीपी) के लिए दिशा-निर्देश कृपया, केन्द्रीय काउंटरपार्टीज (सीसीपी) की पूंजीगत अपेक्षाओं और प्रशासनिक ढाचे और विदेशी सीसीपी को मान्यता देने के लिए एक ढांचा प्रदान करने
अक्तू॰ 08, 2018
वापस लिया गया w.e.f 13/04/2020
राष्ट्रिक स्‍वर्ण बॉण्‍ड योजना 2018-19– परिचालन दिशानिर्देश

भारिबैं/2018-19/58 आंऋप्रवि.सीडीडी.सं.822/14.04.050/2018-19 08 अक्तूबर 2018 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) नामित डाकघर स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड & बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज महोदया/महोदय, राष्ट्रिक स्‍वर्ण बॉण्‍ड योजना 2018-19– परिचालन दिशानिर्देश राष्ट्रिक स्‍वर्ण बॉण्‍ड पर भारत सरकार द्वारा जारी 08 अक्तूबर 2018 की अधिसूचना सं. एफ़ 4(22)-डबल्यू

भारिबैं/2018-19/58 आंऋप्रवि.सीडीडी.सं.822/14.04.050/2018-19 08 अक्तूबर 2018 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) नामित डाकघर स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड & बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज महोदया/महोदय, राष्ट्रिक स्‍वर्ण बॉण्‍ड योजना 2018-19– परिचालन दिशानिर्देश राष्ट्रिक स्‍वर्ण बॉण्‍ड पर भारत सरकार द्वारा जारी 08 अक्तूबर 2018 की अधिसूचना सं. एफ़ 4(22)-डबल्यू

जुल॰ 12, 2018
एजेंसी कमीशन संबंधी दावे प्रस्तुत करने की अवधि
आरबीआई/2018-19/16 डीजीबीए.जीबीडी.सं.87/31.02.007/2018-19 12 जुलाई 2018 सभी एजेंसी बैंक महोदय एजेंसी कमीशन संबंधी दावे प्रस्तुत करने की अवधि कृपया 15 जून 2017 के हमारे परिपत्र सं.डीजीबीए.जीबीडी.सं.3262/31.02.007/2016-17 का संदर्भ देखें, जिसके माध्यम से सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे एजेंसी कमीशन संबंधी अपने दावे उस तिमाही, जिसके दौरान लेनदेन किए गए हैं, के समाप्त होने के बाद 90 दिनों के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक में प्रस्तुत कर दें। 2. यह पाया गया है कि सभ
आरबीआई/2018-19/16 डीजीबीए.जीबीडी.सं.87/31.02.007/2018-19 12 जुलाई 2018 सभी एजेंसी बैंक महोदय एजेंसी कमीशन संबंधी दावे प्रस्तुत करने की अवधि कृपया 15 जून 2017 के हमारे परिपत्र सं.डीजीबीए.जीबीडी.सं.3262/31.02.007/2016-17 का संदर्भ देखें, जिसके माध्यम से सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे एजेंसी कमीशन संबंधी अपने दावे उस तिमाही, जिसके दौरान लेनदेन किए गए हैं, के समाप्त होने के बाद 90 दिनों के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक में प्रस्तुत कर दें। 2. यह पाया गया है कि सभ

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