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दिस॰ 05, 2019
बांग्लादेश की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता
भारिबैंक/2019-20/109 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 11 05 दिसंवर 2019 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, बांग्लादेश की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने बांग्लादेश गणराज्य में रक्षा संबंधी अधिप्राप्ति (खरीद) के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 500 मिलियन अमेरीकी डॉलर (पाँच सौ मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) की ऋण सहायता उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 11 अप्रै
भारिबैंक/2019-20/109 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 11 05 दिसंवर 2019 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, बांग्लादेश की सरकार को एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा समर्थित 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने बांग्लादेश गणराज्य में रक्षा संबंधी अधिप्राप्ति (खरीद) के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 500 मिलियन अमेरीकी डॉलर (पाँच सौ मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) की ऋण सहायता उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 11 अप्रै
दिस॰ 02, 2019
दिस॰ 02, 2019
भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी
भा.रि.बैं/2019-20/108 आंऋप्रवि/1515/8.02.032/2019-20 02 दिसंबर, 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक/सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी वित्तीय संस्थाएं/सभी प्राथमिक व्यापारी महोदया/महोदय, भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी भारत सरकार ने निम्‍नलिखित सूचना के अनुसार ₹16,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए पाँच दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (र्निर्गम/पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. प्रतिभूति अधिसूचित राशि(₹) अधिसूचना – भारत सरकार
भा.रि.बैं/2019-20/108 आंऋप्रवि/1515/8.02.032/2019-20 02 दिसंबर, 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक/सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी वित्तीय संस्थाएं/सभी प्राथमिक व्यापारी महोदया/महोदय, भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी भारत सरकार ने निम्‍नलिखित सूचना के अनुसार ₹16,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए पाँच दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (र्निर्गम/पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. प्रतिभूति अधिसूचित राशि(₹) अधिसूचना – भारत सरकार
नव॰ 28, 2019
पुनर्खरीद संव्यवहार (रेपो) (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 - संशोधन (01 जनवरी 2025 को अद्यतित)

आरबीआई/2019-20/107 एफएमआरडी.डीआईआरडी.21/14.03.038/2019-20 नवंबर 28, 2019 प्रति रेपो बाजार के सभी सहभागी महोदय / महोदया पुनर्खरीद संव्यवहार (रेपो) (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 - संशोधन कृपया दिनांक 24 जुलाई 2018 को जारी पुनर्खरीद संव्यवहार (रेपो) (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 का अवलोकन कीजिए। 2. ऋण एक्सचेंज सौदाकृत निधियों (ऋण ईटीएफ) की यूनिटें अब इसके बाद से रेपो संव्यवहार के लिए पात्र प्रतिभूतियां होंगी। 3. इस बारे में संशोधित निदेश संलग्न हैं। भवदीय (टी. रबि शंकर) मुख्य

आरबीआई/2019-20/107 एफएमआरडी.डीआईआरडी.21/14.03.038/2019-20 नवंबर 28, 2019 प्रति रेपो बाजार के सभी सहभागी महोदय / महोदया पुनर्खरीद संव्यवहार (रेपो) (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 - संशोधन कृपया दिनांक 24 जुलाई 2018 को जारी पुनर्खरीद संव्यवहार (रेपो) (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 का अवलोकन कीजिए। 2. ऋण एक्सचेंज सौदाकृत निधियों (ऋण ईटीएफ) की यूनिटें अब इसके बाद से रेपो संव्यवहार के लिए पात्र प्रतिभूतियां होंगी। 3. इस बारे में संशोधित निदेश संलग्न हैं। भवदीय (टी. रबि शंकर) मुख्य

नव॰ 28, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “विजया बैंक” और “देना बैंक” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति
भा.रि.बैं/2019-20/106 विवि.सं.आरईटी.बीसी.25/12.07.160/2019-20 28 नवंबर 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “विजया बैंक” और “देना बैंक” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति “विजया बैंक” और “देना बैंक” को 1 अप्रैल 2019 से, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है, चूंकि 10 अगस्त 2019 – 16 अगस्त 2019 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित, 10 अप्रैल 2019 की अधिसूचना
भा.रि.बैं/2019-20/106 विवि.सं.आरईटी.बीसी.25/12.07.160/2019-20 28 नवंबर 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “विजया बैंक” और “देना बैंक” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति “विजया बैंक” और “देना बैंक” को 1 अप्रैल 2019 से, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है, चूंकि 10 अगस्त 2019 – 16 अगस्त 2019 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित, 10 अप्रैल 2019 की अधिसूचना
नव॰ 25, 2019
नव॰ 25, 2019
भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी
भा.रि.बैं/2019-20/104 आंऋप्रवि/1453/8.02.032/2019-20 नवम्बर 25, 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक/सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी वित्तीय संस्थाएं/सभी प्राथमिक व्यापारी महोदया/महोदय, भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी भारत सरकार ने निम्‍नलिखित सूचना के अनुसार ₹ 16,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए चार दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. प्रतिभूति अधिसूचित राशि(₹) अधिसूचना – भारत सरकार नीलामी की
भा.रि.बैं/2019-20/104 आंऋप्रवि/1453/8.02.032/2019-20 नवम्बर 25, 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक/सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक सभी वित्तीय संस्थाएं/सभी प्राथमिक व्यापारी महोदया/महोदय, भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी भारत सरकार ने निम्‍नलिखित सूचना के अनुसार ₹ 16,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए चार दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) की घोषणा की है। क्र. प्रतिभूति अधिसूचित राशि(₹) अधिसूचना – भारत सरकार नीलामी की
नव॰ 22, 2019
सीमा शुल्क के विशेष अधिसूचित क्षेत्रों से न बिके हुए कच्चे हीरों का 'निर्यात घोषणा फॉर्म' की औपचारिकता के बिना पुनर्निर्यात
भारिबैंक/2019-20/103 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.10 22 नवम्बर 2019 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, सीमा शुल्क के विशेष अधिसूचित क्षेत्रों से न बिके हुए कच्चे हीरों का 'निर्यात घोषणा फॉर्म' की औपचारिकता के बिना पुनर्निर्यात प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों (एडी बैंक) का ध्यान दिनांक 2 जुलाई 2015 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.1 की ओर आकर्षित किया जाता है। 2. यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र के पैरा 4 में निहित
भारिबैंक/2019-20/103 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.10 22 नवम्बर 2019 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, सीमा शुल्क के विशेष अधिसूचित क्षेत्रों से न बिके हुए कच्चे हीरों का 'निर्यात घोषणा फॉर्म' की औपचारिकता के बिना पुनर्निर्यात प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों (एडी बैंक) का ध्यान दिनांक 2 जुलाई 2015 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.1 की ओर आकर्षित किया जाता है। 2. यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र के पैरा 4 में निहित
नव॰ 22, 2019
अनिवासी रुपया खाते – नीति की समीक्षा
भारिबैंक/2019-20/102 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.09 22 नवम्बर 2019 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, अनिवासी रुपया खाते – नीति की समीक्षा प्राधिकृत व्यापारी- I (एडी श्रेणी–I) का ध्यान वर्ष 2019-10 के लिए दिनांक 4 अक्तूबर 2019 को जारी चौथे द्वैमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के विकासात्मक तथा विनियामक नीति वक्तव्य के पैराग्राफ 3 की ओर आकर्षित किया जाता है। 2. समय-समय पर संशोधित किए गए “जमाराशियां तथा खाते” विषय पर जारी दिनांक 1 जनवरी 2016 के मास्टर निदे
भारिबैंक/2019-20/102 ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.09 22 नवम्बर 2019 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, अनिवासी रुपया खाते – नीति की समीक्षा प्राधिकृत व्यापारी- I (एडी श्रेणी–I) का ध्यान वर्ष 2019-10 के लिए दिनांक 4 अक्तूबर 2019 को जारी चौथे द्वैमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के विकासात्मक तथा विनियामक नीति वक्तव्य के पैराग्राफ 3 की ओर आकर्षित किया जाता है। 2. समय-समय पर संशोधित किए गए “जमाराशियां तथा खाते” विषय पर जारी दिनांक 1 जनवरी 2016 के मास्टर निदे
नव॰ 21, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “पश्चिम बंगाल स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” के नाम का “दि पश्चिम बंगाल स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” के रूप में परिवर्तन
भा.रि.बैं/2019-20/101 विवि.आरसीबी.सं.06/19.51.025/2019-20 24 कार्तिक 1941 15 नवम्बर 2019 सभी राज्य सहकारी बैंक/ केंद्रीय सहकारी बैंक महोदया / महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “पश्चिम बंगाल स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” के नाम का “दि पश्चिम बंगाल स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” के रूप में परिवर्तन हम सूचित करते हैं कि 31 जुलाई 2019 की हमारी अधिसूचना स.बैं.वि.वि.केंका.आरसीबीडी.सं.01/19.51.025/2019-20 के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,
भा.रि.बैं/2019-20/101 विवि.आरसीबी.सं.06/19.51.025/2019-20 24 कार्तिक 1941 15 नवम्बर 2019 सभी राज्य सहकारी बैंक/ केंद्रीय सहकारी बैंक महोदया / महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “पश्चिम बंगाल स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” के नाम का “दि पश्चिम बंगाल स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” के रूप में परिवर्तन हम सूचित करते हैं कि 31 जुलाई 2019 की हमारी अधिसूचना स.बैं.वि.वि.केंका.आरसीबीडी.सं.01/19.51.025/2019-20 के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: नवंबर 23, 2022

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