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फ़रवरी 23, 2024
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के विरुद्ध कार्रवाई - अतिरिक्त कदम

भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 11 मार्च 2022, 31 जनवरी और 16 फरवरी 2024 की प्रेस प्रकाशनियों के माध्यम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कतिपय कारोबारी प्रतिबंध लगाए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक से बैंकिंग सेवाओं का लाभ लेने वाले ग्राहकों, वॉलेट धारकों और व्यापारियों के लाभ हेतु 16 फरवरी 2024 को एफ़एक्यू का एक सेट भी जारी किया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 11 मार्च 2022, 31 जनवरी और 16 फरवरी 2024 की प्रेस प्रकाशनियों के माध्यम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कतिपय कारोबारी प्रतिबंध लगाए थे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक से बैंकिंग सेवाओं का लाभ लेने वाले ग्राहकों, वॉलेट धारकों और व्यापारियों के लाभ हेतु 16 फरवरी 2024 को एफ़एक्यू का एक सेट भी जारी किया था।

फ़रवरी 23, 2024
23 फरवरी 2024 को आयोजित 13-दिवसीय परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी का परिणाम

अवधि 13-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,00,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 2,04,960 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 1,00,004 कट ऑफ दर (%) 6.62 भारित औसत दर (%) 6.64 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत 33.27 अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1925

अवधि 13-दिवसीय अधिसूचित राशि (₹ करोड़ में) 1,00,000 प्राप्त बोलियों की कुल राशि (₹ करोड़ में) 2,04,960 आबंटित राशि (₹ करोड़ में) 1,00,004 कट ऑफ दर (%) 6.62 भारित औसत दर (%) 6.64 कट ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों के आंशिक स्वीकृति का प्रतिशत 33.27 अजीत प्रसाद निदेशक (संचार) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1925

फ़रवरी 23, 2024
दिनांक 9 फरवरी 2024, शुक्रवार को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक  10-फरवरी-23 26-जनवरी-2024 * 09-फरवरी-2024 *

(राशि ₹ करोड़ में) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित) सभी अनुसूचित बैंक  10-फरवरी-23 26-जनवरी-2024 * 09-फरवरी-2024 *

फ़रवरी 23, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक 26 फरवरी 2024 को चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत 3-दिवसीय परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 26 फरवरी 2024, सोमवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 26 फरवरी 2024, सोमवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:

फ़रवरी 23, 2024
दिनांक 22 फरवरी 2024 को मुद्रा बाजार परिचालन

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@  मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 535,694.11 6.38 5.00-7.55 I. मांग मुद्रा 10,475.36 6.55 5.00-6.75 II. ट्राइपार्टी रेपो 358,764.90 6.34 6.15-6.47 III. बाज़ार रेपो 165,798.85 6.46 5.00-6.65

(राशि करोड़ रुपये में और दर प्रतिशत में) मुद्रा बाज़ार@  मात्रा (एक चरण) भारित औसत दर सीमा क. ओवरनाइट खंड (I+II+III+IV) 535,694.11 6.38 5.00-7.55 I. मांग मुद्रा 10,475.36 6.55 5.00-6.75 II. ट्राइपार्टी रेपो 358,764.90 6.34 6.15-6.47 III. बाज़ार रेपो 165,798.85 6.46 5.00-6.65

फ़रवरी 22, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक 23 फरवरी 2024 को चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत 13-दिवसीय परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करेगा

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 23 फरवरी 2024, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:

वर्तमान और उभरती चलनिधि स्थितियों की समीक्षा के बाद, 23 फरवरी 2024, शुक्रवार को निम्नानुसार परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:

फ़रवरी 22, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने हनमसागर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हनमसागर, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा हनमसागर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हनमसागर, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी "धोखाधड़ी-वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर मास्टर परिपत्र" और "एक्सबीआरएल-एफएमआर प्रस्तुति पर धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग, एफएमआर 2 को बंद करना और एफएमआर-3 की शुरुआत" संबंधी निदेशों के साथ पठित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी "शहरी सहकारी बैंकों में धोखाधड़ी: निगरानी और रिपोर्टिंग पद्धति में परिवर्तन" संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा हनमसागर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हनमसागर, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी "धोखाधड़ी-वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर मास्टर परिपत्र" और "एक्सबीआरएल-एफएमआर प्रस्तुति पर धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग, एफएमआर 2 को बंद करना और एफएमआर-3 की शुरुआत" संबंधी निदेशों के साथ पठित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी "शहरी सहकारी बैंकों में धोखाधड़ी: निगरानी और रिपोर्टिंग पद्धति में परिवर्तन" संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

फ़रवरी 22, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जी पी पारसिक सहकारी बैंक लिमिटेड, ठाणे पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा जी पी पारसिक सहकारी बैंक लिमिटेड, ठाणे (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'ग्राहक संरक्षण - अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में सहकारी बैंकों के ग्राहकों की सीमित देयता' और 'बुनियादी बचत बैंक जमा खाता' (बीएसबीडी खाता) संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹26.60 लाख (छब्बीस लाख साठ हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा जी पी पारसिक सहकारी बैंक लिमिटेड, ठाणे (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'ग्राहक संरक्षण - अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में सहकारी बैंकों के ग्राहकों की सीमित देयता' और 'बुनियादी बचत बैंक जमा खाता' (बीएसबीडी खाता) संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹26.60 लाख (छब्बीस लाख साठ हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

फ़रवरी 22, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनसेवा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा जनसेवा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा जनसेवा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

फ़रवरी 22, 2024
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ट्रांसपोर्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इंदौर, मध्यप्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा ट्रांसपोर्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इंदौर, मध्यप्रदेश (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक- स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम’ तथा 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 14 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा ट्रांसपोर्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इंदौर, मध्यप्रदेश (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक- स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम’ तथा 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 18, 2024