अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन में कस्टमर लायबिलिटी पर एसएमएस - आरबीआई - Reserve Bank of India
अनाधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन-देनों में ग्राहक की देयता
आपके बैंक खाते में धोखाधड़ी से लेन-देन हुआ है? अपनी हानि को सीमित करें. अपने बैंक को तुरंत सूचित करें। अधिक जानकारी के लिए, 14440 पर मिस्ड कॉल करें।
अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन में ग्राहक देयता पर आईवीआरएस
अगर किसी ने धोखाधड़ी से आपके बैंक खाते से पैसा निकाल लिया है, तो बैंक को तुरंत सूचित करें, जब आप बैंक को सूचित करें तो अपने बैंक से प्राप्ति सूचना लेना न भूलें. बैंक को आपकी शिकायत को उसके मिलने की तिथि से 90 दिनों के अंदर सुलझानी होगी।
अगर लेन-देन आपकी लापरवाही के कारण हुआ हो, जैसे कि आपके द्वारा अपना पासवर्ड, पिन, ओटीपी आदि दूसरों को बताना, तो अपने बैंक को इसकी रिपोर्ट करने तक होने वाली हानि को आपको वहन करना होगा। अगर आपके द्वारा बैंक को सूचित करने के बाद भी धोखाधड़ी पूर्ण तरीके लेन-देन जारी रहते हैं तो बैंक द्वारा उन राशियों की भरपाई की जाएगी। अगर आप रिपोर्ट करने में देरी करते हैं तो आपकी हानि में वृद्धि होगी और इसका निर्णय आरबीआई बैंक के दिशा-निर्देशों तथा आपके बैंक के मंडल द्वारा स्वीकृत पॉलिसी के आधार पर किया जाएगा।
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अनाधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन-देनों में ग्राहक की देयता पर एसएमएस सुनने के लिए क्लिक करें।(हिन्दी भाषा)
अनाधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन-देनों में ग्राहक की देयता पर एसएमएस सुनने के लिए क्लिक करें।(अंग्रेजी भाषा)
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: मई 23, 2022